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जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्स इनवॉइस/ बिल सप्लाई आदि के संबंध में करदाता द्वारा नकद में कितनी धनराशि के लिए वह टैक्स इनवॉइस या  सप्लाई के लिए बिल जारी कर सकता है? यह प्रश्न सभी करदाता के मन में रहता है। साथ ही इनकम टैक्स एक्ट और रूल के हिसाब से वह नगद मे कितनी धनराशि का संव्यवहार कर सकता है ?उसके लिए क्या प्रावधान है? जिसके लिए यह आर्टिकल उपयोगी होगा ।तथा करदाता के साथ टैक्स प्रोफेशनल के लिए भी यह उपयोगी होगा। कि जीएसटी में नगद में कितनी धनराशि तक  संव्यवहार किया जा सकता है? सर्वप्रथम हम जीएसटी में टैक्स इनवॉइस या सप्लाई के लिए बिल किस प्रकार जारी कर सकते हैं।उसके प्रावधानों का उल्लेख कर रहे हैं। जो निम्न प्रकार है-जीएसटी एक्ट के तहत कर चालान (Tax Invoice) जारी करने की प्रक्रिया-

कर चालान(Tax Invoice)जारी करना:- सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 31(1) सभी कर योग्य आपूर्ति के लिए टैक्स इनवॉइस जारी करने का आदेश देती है,। जिसमें विवरण, मात्रा, मूल्य और लगाए गए ,कर की दर शामिल होती है।माल के लिए, टैक्स इनवॉइस हटाने से पहले या हटाने के समय जारी किया जाना चाहिए। यदि इसमें आवाजाही शामिल है, या डिलीवरी के समय अन्यथा (धारा 31(1)(ए))।सेवाओं के लिए,- कर चालान सेवा के प्रावधान से पहले या 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए। हालाँकि, बैंकों और बीमा कंपनियों जैसी कुछ संस्थाओं के लिए, समय सीमा 45 दिनों तक बढ़ा दी गई है (धारा 31(1)(बी))।

कर चालान में शामिल करने योग्य विवरण:- धारा 31(2) कर चालान(Tax Invoice)में शामिल किए जाने वाले विवरण निर्दिष्ट करती है।, जैसे आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन, लगातार क्रम संख्या, जारी करने की तारीख, माल के लिए एचएसएन कोड या सेवाओं के लिए एसएसी कोड, विवरण, मात्रा, कुल मूल्य, कर योग्य मूल्य, कर की दर, आपूर्ति का स्थान, और आपूर्तिकर्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर।

छूट प्राप्त वस्तुओं/सेवाओं के लिए आपूर्ति का बिल:- धारा 31(3) में प्रावधान है कि छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं और कंपोजीशन स्कीम के तहत आपूर्ति के लिए, कर चालान के बजाय आपूर्ति का बिल जारी किया जाना चाहिएI, जिसमें कर की दर और राशि को छोड़कर सभी विवरण शामिल हों।

अग्रिम भुगतान और रिफंड वाउचर:- नियम 50 और 51 किसी भी आपूर्ति के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम भुगतान के लिए रसीद वाउचर जारी करने और यदि ऐसी अग्रिम के विरुद्ध आपूर्ति नहीं की गई है तो रिफंड वाउचर जारी करने का प्रावधान करते हैं। इन वाउचरों में कर चालान के अनुसार सभी विवरण शामिल होने चाहिए, साथ ही ली गई अग्रिम राशि या वापस की गई राशि भी शामिल होनी चाहिए।

क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जारी करना:- धारा 34(1) में कहा गया है कि कर चालान जारी करने के बाद, यदि कर योग्य मूल्य और लगाया गया कर अधिक पाया जाता है, या प्राप्तकर्ता द्वारा माल वापस करने के मामले में, एक क्रेडिट नोट जारी किया जाना चाहिए।यदि कर चालान जारी करने के बाद कर योग्य मूल्य और वसूला गया कर कम पाया जाता है तो धारा 34(3) डेबिट नोट जारी करने का आदेश देती है।

भुगतान वाउचर और डिलीवरी चालान:- नियम 52 में रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को भुगतान वाउचर जारी करने की आवश्यकता होती है, जिसमें भुगतान किए गए कर के विवरण के साथ-साथ कर चालान में सभी विवरण शामिल होते हैं।

नियम 55 नौकरी के काम या अन्य उद्देश्यों के लिए माल के परिवहन के लिए डिलीवरी चालान जारी करने का आदेश देता हैI, जिसमें कर चालान के समान सभी विवरण शामिल होते हैं।

उपरोक्त धारा और नियम के अनुसार केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम 2017 स्पष्ट रूप से नकद लेनदेन को प्रतिबंधित नहीं करता है। लेकिन चालान के कुछ नियम हैं ।जिनका सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए।उपरोक्त समीक्षा से स्पष्ट है। कि  जीएसटी एक्ट में नकद सव्यवहार करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अब हम इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार नगद सव्यवहार के लिए जो प्रावधान किए गए हैं ।उसकी समीक्षा निम्न प्रकार है। सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत नकद प्राप्तियों, भुगतान और निकासी पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं। इन उपायों का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और उच्च मूल्य के लेनदेन में नकदी के उपयोग को हतोत्साहित करना है। आइए इन प्रतिबंधों के प्रमुख प्रावधानों पर गौर करें:-

1. नकद निकासी पर टीडीएस:- आयकर अधिनियम की धारा 194N में कहा गया है कि निजी, सार्वजनिक, सहकारी और डाकघरों सहित बैंक रुपये से 200 रुपये तक की नकद निकासी पर 2% टीडीएस काटते हैं। यदि निकासीकर्ता ने तीन साल तक टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 20 लाख से 1 करोड़ तक।रुपये से अधिक की नकद निकासी के लिए। 1 करोड़ पर 5% टीडीएस लगाया जाता है।

2. धारा 269ST – नकद लेनदेन सीमाएँ:- धारा 269एसटी व्यक्तियों को रुपये प्राप्त करने से रोकती है। 2,00,000 या अधिक नकद:कुल मिलाकर एक ही दिन में एक व्यक्ति से.एकल लेनदेन के संबंध में.किसी व्यक्ति से किसी घटना या अवसर से संबंधित लेनदेन के संबंध में।ये प्रतिबंध नकद लेनदेन के प्राप्तकर्ता पर लागू होते हैं, भुगतानकर्ता पर नहीं।

3. धारा 269ST की गैर-प्रयोज्यता:- धारा 269एसटी कुछ संस्थाओं या लेनदेन पर लागू नहीं होती है, जिनमें सरकार, बैंकिंग कंपनियां, डाकघर, सहकारी बैंक, निर्दिष्ट प्रकृति के लेनदेन या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित लेनदेन शामिल हैं।

4. जुर्माना और छूट:- धारा 269एसटी का उल्लंघन करने पर धारा 271डीए के तहत प्राप्त नकद राशि के बराबर जुर्माना लगाया जाता है। हालाँकि, यदि प्राप्तकर्ता उल्लंघन के लिए वैध कारण साबित करता है तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है।जुर्माना प्राप्तकर्ता पर लगाया जाता है, भुगतानकर्ता पर नहीं।यह प्रावधान तब भी लागू होता है, जब डिफॉल्टर के पास पैन न हो और धारक या स्व-चेक को नकद माना जाता है।यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्देश्यों पर भी लागू होता है।

5. नकद में किया गया व्यय:- धारा 40ए(3) रुपये से अधिक के व्यय को प्रतिबंधित करती है। एक ही व्यक्ति को एक ही दिन में 10,000 रुपये, अकाउंट पेयी चेक, बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से नहींदिए गए।सीमा सीमा रुपये 35,000=00तक बढ़ा दी गई है। माल ढुलाई, किराये या पट्टे पर माल ढुलाई से संबंधित भुगतान के लिए ।

उपरोक्त समीक्षा से स्पष्ट है। कि जीएसटी एक्ट में टैक्सन्वॉयस या बिल जारी करने के लिए नगद सव्यवहार को प्रतिबंधित नहीं किया गया है । बशर्त हम जीएसटी एक्ट के अनुसार टैक्स इनवॉइस और बिल सावधानी पूर्वक जारी करें। तथा आयकर अधिनियम 1961 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार पारदर्शिता रखने के लिए नगद सव्यवहार को एक सीमा तक छूट दी गई है ।तथा उससे अधिक के लिए विभिन्न धारा एवं नियम के अनुसार प्रावधान किए गए हैं ।जिसके लिए यह समीक्षा टैक्स प्रोफेशनल के लिए बहु उपयोगी होगी।

 यह लेखक के निजी विचार है।

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मेरा नाम संजय शर्मा हैं।मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में इनडायरेक्ट टैक्सेस में वकालत करता हूं ।तथा मेरी शैक्षिक View Full Profile

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