Income Tax : A summary of how the CBDT's decision to extend the Tax Audit Report due date without extending the ITR date has eliminated the tra...
Goods and Services Tax : जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर 2025 से कई वस्तुओं पर दरें...
Income Tax : व्यापारिक संगठनों ने वित्त मंत्री से निर्धारण वर...
Income Tax : Tax professionals demand an extension for ITR and Tax Audit Report due dates for AY 2025-26, citing a compressed timeline, portal ...
Goods and Services Tax : GST rates reduced for autos, cement, electronics & more. 56th GST Council meeting focuses on rate relief, with limited procedural ...
Income Tax : कर पेशेवरों और करदाताओं ने ITR और टैक्स ऑडिट तिथियो...
Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...
Goods and Services Tax : Goods Transport Agencies have to submit Annexure V to opt for Forward charge of Tax and for the Financial Year 2023-24 and the d...
Goods and Services Tax : AIMTPA – All India MSME and Tax Professionals Association has invited two GST Experts on it’s Platform on 24th July 2021 and a...
Goods and Services Tax : The Goods and Service Tax – An Introductory study written by CA Sudhir Halakhandi in the ICAI CA Journal at the time of start of...
इस समय की सरकार का आम चुनाव के पहले जो अंतरिम बजट इस समय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने पेश किया उसमें यह तो उम्मीद थी कि आयकर में कुछ तो छूट मिलेगी ही और इस सम्बन्ध में ये उम्मीद कुछ हद तक पूरी तो हुई ही है और अब 5 लाख तक की कुल आय पर कोई कर नहीं देना पडेगा. आइये इसे और अन्य परिवर्तनों को ध्यान से देखें कि आखिर इस अंतरिम बजट में हुआ क्या है कर प्रस्तावों को लेकर.
भारत में लगने वाले जीएसटी के बारे में सोचे तो कभी –कभी एक नाम आता है जहन में और वो नाम है जीएसटी एक्सपर्ट सुधीर हालाखंडी का . आइये आज उनसे एक मुलाक़ात करते हैं और अन्य बातों के साथ –साथ मालुम करते हैं कि कैसा रहा भारत में जीएसटी का 18 महीने का सफ़र और अब आगे उन्हें क्या चाहिए
सुधीर हालाखंडी जीएसटी कोंसिल की 32वीं मीटिंग: जीएसटी कौंसिल की ताजा मीटिंग के फैसले और उनके प्रभाव जीएसटी कौंसिल की 32वीं कौंसिल की मीटिंग 10 जनवरी को संपन्न हो गई और इसमें जैसी कि अपेक्षा थी लगभग उससे के अनुसार छोटे एवं मध्यम उद्योग एवं व्यापार के हित में जो फैसले लिए गए उनका और […]
जीएसटी कौंसिल की 32 वीं मीटिंग अब 10 जनवरी 2019 को हो रही है, माहौल और कारण कोई भी हो, जिनके कारण हम अब जीएसटी में तीव्र सुधारों की आशा कर रहें हैं , उनकी गहराई में जाने की जगह , आइये देखें इस मीटिंग से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं क्यों कि अब जीएसटी कौंसिल के त्वरित फैसले ही जीएसटी में उद्योग एवं व्यापार का विश्वास को ना सिर्फ पुन: स्थापित कर सकते हैं बल्कि जीएसटी को भी एक नया जीवन दे सकते हैं :-
When goods and service tax was introduced in India in July 2017 and first returns were filed in the Month of Aug. 2018, the first most controversial aspect of the GST was surfaced in the form of GST Late fees.
जीएसटी के दौरान रिटर्न देरी से पेश किये जाने के लिए लेट फीस के प्रावधान बनाये गये थे उनके बारे में जीएसटी विशेषज्ञ प्रारम्भ से ही सहमत की नहीं थे क्यों कि जीएसटी कानून नया था और ये लेट फीस के कानून ना सिर्फ सख्त थे बल्कि लेट फीस की राशि का डीलर द्वारा भुगतान किये जाने वाले कर की राशी से भी कोई संबंध नही था और इसके कारण हुआ यह कि जिन कर दाताओं के कोई कर की मांग नहीं थी उन्हें भी लेट फीस के रूप में हजारों रूपये की लेट फीस जमा करानी पड़ी थी.
जीएसटी के दौरान ई –वे बिल का एक प्रावधान है जिसके अनुसार 50 हजार से अधिक के माल की सप्लाई पर ई –वे बिल जारी करना होता है और इस प्रावधान को लेकर व्यापार और उध्योग प्रारम्भ से ही असहज महसूस करता रहा है और इस सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही दो तरह की मांग की गई उनमें से एक तो थी कि इस फॉर्म की अनिवार्यता को 50 हजार रुपये से बढ़ा कर 2 लाख कर दिया जाए और दूसरी थी कि इस केवल एक राज्य से दूसरे राज्य को गई गई सप्लाई के दौरान ही लागू किया जाए अर्थात राज्य के भीतर की सप्लाई पर पर ई-वे से या तो मुक्ति दी जाए या कोई छूट दी जाये .
जीएसटी 2017 में भारत वर्ष में लागू किया गया था और अब हम आज नए वर्ष 2019 में प्रवेश कर रहें है और जुलाई 2017 से अभी तक जीएसटी में क्या –क्या हुआ इसके बारे में हम लगातार चर्चा करते रहें हैं आइये आज देखें कि 2019 में आप जीएसटी से क्या आशा और उम्मीद रख सकते हैं:-
In this article we will analyse what are the reasons of this chaos but first of all we should be agree on one fact of GST that whatever may be respect we all Indian Citizens have in their mind about the IT company handling GSTN , it is the fact that GSTN is a total failure in these 18 Months
जिस समय भारत में जीएसटी लगाया गया था उस समय भी यही बताया गया था कि जीएसटी की प्रक्रियाएं जिस प्रकार से कठिन से कठिन बनाई जा रही है और व्यापार एवं उध्योग के लिए इन्हें पूरा करना आसान नहीं होगा . इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जीएसटी भारत में लाया तो एक बहुत अच्छे उद्देश्य से था लेकिन इसे जिन लोगों ने प्रारम्भ में बनाया उनका एक ही ख्याल था कि जीएसटी में कर की चोरी किस तरह से रोकी जाये और इसी एक मात्र उद्देश्य ने जीएसटी की सरलीकरण की राह में बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर दी जो कि जीएसटी का मुख्य उद्देश्य था और इस सख्ती ने आज हालात यहाँ तक पहुचा दिए है कि अब ये सवाल पूंछा जा रहा है कि क्या अब भी जीएसटी को बचाया जा सकता है ?