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सेवा में,
सदस्य सचिव/अध्यक्ष जी
जीएसटी परिषद
नयी दिल्ली

आदरणीय,

विषय :- ट्रांसपोर्ट सेक्टर की  सेवाओं के मामले में “फॉरवर्ड चार्ज के लिए विकल्प” लेने की तिथि को 15 मार्च 2023 से एक बार बढाने की अपील.

उपरोक्त के संदर्भ में यह सम्मानपूर्वक निवेदन किया जाता  है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का “फॉरवर्ड चार्ज” के भुगतान  का विकल्प चुनने के लिए और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए “एन्क्जरV जमा करना होता है  और इस “एन्क्जर Vको जीएसटी साईट पर भरने की नियत तिथि 15 मार्च थी 2023 थी.

गुड्स ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रदान करने वाले और फॉरवर्ड चार्ज के लिए जाने के इच्छुक बहुत से डीलर इस प्रक्रिया की अज्ञानता एवं साधनों के अभाव सहित विभिन्न कारणों से देय तिथि पर या उससे पहले इस विकल्प को लेने में विफल रहे हैं और  अधिकांश मामलों में इन डीलरों को इस विफलता का पता तब चला जब उनकी सेवा के प्राप्तकर्ताओं ने उनसे इस माह अर्थात अप्रैल 2023  में इस विकल्प लेने से सम्बंधित पूछताछ की.

इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया इस विकल्प को लेने के लिए विंडो को फिर से खोलने पर विचार करें ताकि ये डीलर अपनी व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार ट्रांसपोर्ट  सेवाओं के मामले में “फॉरवर्ड चार्ज” का विकल्प ले सकें.

इसके अलावा नए पंजीकरण के मामले में यह प्रतीत होता है कि गुड्स सेवाओं के तहत “फॉरवर्ड चार्ज” का विकल्प चुनने की कोई सुविधा नहीं है। उदाहरण के लिए देखें 15 अप्रैल 2023 को एक व्यवसाय नया शुरू हुआ है और गुड्स ट्रांसपोर्ट सेवाओं  के मामले में फॉरवर्ड चार्ज के लिए जाना चाहता है। अब वह इसका विकल्प कैसे चुन सकता है  क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 15 मार्च 2023 को ही विंडो बंद हो चुका है . अत: आपसे निवेदन है कि कृपया इस सम्बन्ध में  स्थिति स्पष्ट करें और यदि यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो कृपया इस गतिरोध को दूर करें क्योंकि उस स्थिति में उनके लिए यह संभव नहीं होगा उनकी आवश्यकता के अनुसार वे विकल्प चुन सके.

इसके अलावा, एक पहले से पंजीकृत डीलर अब अपने मौजूदा पंजीकरण प्रमाण पत्र के तहत ही गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सम्बंधित सेवाओं को शुरू करना चाहता है, तो वे फिर फॉरवर्ड चार्ज के लिए नहीं जा सकते क्योंकि इस विकल्प को लेने की विंडो तो 15 मार्च 2023 को बंद हो चुकी है।

परिवहन क्षेत्र, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अधिकांश डीलरों के पास जीएसटी कानूनों की पेचीदगियों को समझने के लिए संसाधनों की कमी भी हैं, इसलिए वे इसके प्रक्रिया भाग का पालन करने में विफल रहे हैं और जीएसटी परिषद से राहत की उम्मीद है।

इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का श्रम करें।

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