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जीएसटी एक्ट में विभिन्न प्रकार के नोटिस है। जैसे Show Cause Notice (SCN)/ Demand Notice और Scrutiny Notice इस आर्टिकल के माध्यम से हम जीएसटी एक्ट में सभी प्रकार के नोटिस पर विचार करेंगे तथा करदाता उन पर क्या करें। इस पर चर्चा करते हैं –

जीएसटी एक्ट में नोटिस से अभिप्राय

जीएसटी एक्ट में जीएसटी अधिकारियों और करदाता के मध्य नोटिस सेतु का कार्य करता है ।जीएसटी अथॉरिटी नोटिस के माध्यम से करदाता की पत्रावली में चेतावनी ,किसी कमी के संबंध में या अन्य त्रुटि होने पर नोटिस के द्वारा उन विसंगतियों को दूर करने का माध्यम है। करदाता से विभिन्न सूचनाओं का संग्रह करना, विभिन्न सूचनाओं का सत्यापन, जीएसटी रिटर्न और प्राप्त अन्य विभाग से सूचनाओं का सत्यापन भी नोटिस के माध्यम से किया जाता है।

जीएसटी एक्ट में कई प्रकार के नोटिस का प्रावधान

जिन्हें हम विभिन्न नाम से जानते हैं जैसे कारण बताओ नोटिस, जांच नोटिस, डिमांड नोटिस आदि। नोटिस के माध्यम से None फाइलिंग रिटर्न ,इनपुट टैक्स क्रेडिट अधिक उपयोग करना ,जीएसटी का टैक्स बकाया, जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करना आदि सामान्य कारण है। जो जीएसटी अथॉरिटी को नोटिस जारी करने के अधिकार प्रदान करता है।

करदाता से आशा की जाती है

जीएसटी अथॉरिटी द्वारा जो नोटिस जारी किया जाए उस पर रिप्लाई अवश्य करें अन्यथा जीएसटी अथॉरिटी उसके विरुद्ध जीएसटी एक्ट के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।

उपरोक्त विषय से स्पष्ट है कि जीएसटी अथॉरिटी जीएसटी एक्ट के अनुसार विभिन्न प्रकार के नोटिस अर्थात सूचना पत्र उचित माध्यम से करदाता को जारी करते हैं ।जिससे करदाता की पत्रावली में त्रुटि , संबंधित, कर से संबंधित ,असेसमेंट से संबंधित आदि विवरण का निराकरण होता है।

 जीएसटी में नोटिस जारी होने के आधार

1. Gstr-1 और 3B लगातार 6 मई महीने तक दाखिल न करने पर।

2. Gstr-1 और ई वे बिल की धनराशि में अंतर आने पर।

3. Gstr-1 और 3B मे Mismatch होने पर।

4. जीएसटी कर का कम भुगतान करने पर।

5. GST का रिफंड गलत तरीके से लेने पर।

6. आईटीसी का गलत उपयोग करने पर।

7. जीएसटी की सीमा में होने के बावजूद पंजीयन ना लेने पर।

8. किसी विभाग से प्राप्त सूचनाओं का मिलान कराने के संबंध में।

9. टैक्स अथॉरिटी द्वारा ऑडिट करने के संबंध में।

10. Return से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का निराकरण करने के लिए।

11. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विषय भी हो सकते हैं। जिस के संबंध में टैक्स अथॉरिटी नोटिस जारी कर सकती हैं।

GST Act मे विभिन्न सूचनाओं (Notice) का विवरण

Notice का फॉर्म/विवरण/Reply Action/जवाब देने का समय/जवाब नही दिया गया GST Act मे कार्यवाही।निम्न तालिका से स्पष्ट है-

क्रम संख्या फॉर्म नोटिस विवरण रिप्लाई जवाब देने का समय जवाब नहीं दिया जाता है तो कारवाही
1 Gst R 3A Non Filers Gst R1,3B,4,Or 8 जैसा रिटर्न के साथ टैक्स, ब्याज, और late fees सहित प्राप्ति से 15दिनों में टैक्स का निर्धारण और अर्थदंड Rs 10,000/10% देय कर, दोनो मे जो अधिक होगा।
2 CMP 05 समाधान योजना के लिए कारण बताओ नोटिस समाधान योजना के लिए पात्र हैं सिद्ध करना होगा नोटिस प्राप्ति से 15 दिनों में जवाब ना देने की स्थिति में समाधान योजना से बाहर किया जा सकता है CMP 07 तथा सेक्शन 122 के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जा सकती है
3 REG 03 रजिस्ट्रेशन तथा अमेंडमेंट के लिए सत्यापन हेतु जारी किया जाएगा इसका रिप्लाई REG-04 में सत्यापन के साथ दिया जाएगा नोटिस प्राप्ति से 7 दिनों के कार्य दिवस में जवाब ना देने पर रजिस्ट्रेशन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सकता है ।तथा अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को भी निरस्त किया जा सकता है।
4 REG-17 कारण बताओ नोटिस जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के संबंध में इसका रिप्लाई REG 18में दिया जाएगा नोटिस प्राप्ति से 7 कार्य दिवस में रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकता है ।REG 19
5 REG 23 कारण बताओ नोटिस जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के संबंध में इसका रिप्लाई REG 24 में दिया जाएगा नोटिस प्राप्ति से 7 कार्य दिवस में REVOKE निरस्त किया जा सकता है
6 REG 27 VAT REGIME से GST मे CHANGE नही रिप्लाई REG26 में दिया जाएगा रीजनेबल आधार पर कोई समय अवधि नियत नहीं है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा REG-28 में
7 PCT 03 जीएसटी प्रैक्टिशनर को शो कॉज नोटिस रिप्लाई शो कॉज नोटिस में निर्धारित समय अवधि में कारण बताओ नोटिस में निर्धारित समय जीएसटी प्रैक्टिशनर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है
8 RFD 08 रिफंड के संबंध में कारण बताओ नोटिस रिप्लाई RFD 09 NOTICE के 15 दिनों में RFD 06 रिफंड एप्लीकेशन रद्द
9 ASMT 02 प्रोविजनल एसेसमेंट के लिए अतिरिक्त जानकारी हेतु ASMT 03 मैं रिप्लाई दिया जाएगा नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों में प्रोविजनल एसेसमेंट के लिए प्रार्थना पत्र निरस्त
10 ASMT 06 FINAL ASSESSMENT के लिए अतिरिक्त जानकारी के लिए नोटिस प्राप्ति से 15 दिन में NOTICE प्राप्ति से 15 दिन में ASMT 07 मैं आदेश जारी किया जाएगा बिना किसी CONSIDERING
11 ASMT 10 Scrutiny Notice GST returns मे कोई विसंगति, कर कम जमा आदि के कारण ASMT 11 मैं विसंगतियों को दूर करते हुए रिप्लाई दिया जाएगा कारण बताओ नोटिस में निर्धारित समय जो 30 दिन से अधिक की अवधि का नहीं होगा कर निर्धारण की कार्रवाई ,अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी
12 ASMT 14 सेक्शन 63 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जीएसटी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना और जवाब दाखिल करना नोटिस प्राप्ति से 15 दिन के अंदर ASMT 15 में आदेश पारित किया जाएगा जो ASSESSEE खिलाफ होगा
13 ADT 01 सेक्शन 65 के अंतर्गत ऑडिट के लिए नोटिस रिकॉर्ड के साथ अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना नोटिस पर निर्धारित समय यदि करदाता उपस्थित नहीं होता है और अपनी अकाउंट्स बुक्स प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी
14 RVN 01 अपील अधिकारी द्वारा सेक्शन 108 में नोटिस जारी किया जाना रिप्लाई देना है दिए गए नोटिस के अनुसार नोटिस प्राप्ति से 7 दिनों के कार्य दिवस में CASE EX PARTY कर दिया जायगा रिकॉर्ड के अनुसार निर्णय
15 निदेशक एंटी प्रोफिटिंग द्वारा जांच के लिए नोटिस करदाता द्वारा की गई सप्लाई के संबंध में यदि आईटीसी रिड्यूस या जीएसटी रेट कम होने के कारण रिसिपिएंट या कंजूमर को लाभ ना देना करदाता सभी एविडेंस के साथ सहयोग करना होगा नोटिस के अंतर्गत सभी कार्रवाई एक्स पार्टी कर दी जाएंगी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर
16 DRC 01 कारण बताओ नोटिस डिमांड नोट के साथ जिसमे करदाता ने टैक्स कम जमा किया है या जमा नहीं किया है जिसे वह ब्याज के साथ जमा करें इस नोटिस के साथ एक स्टेटमेंट डीआरसी 02 संलग्न होगा DRC 03 के द्वारा कम टैक्स या टैक्स ब्याज सहित जमा किया जा सकता है ।तथा इसका जवाब DRC-06 में दिया जाएगा नोटिस प्राप्ति से 30 दिन के अंदर एक पक्षीयआदेश पारित किया जाएगा जिसमें उच्च पेनल्टी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जो 3 साल के अंदर होगी जिसकी अवधि उस वित्तीय वर्ष के एनुअल रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से है
17 DRC 10/17 सेक्शन 79 के अंतर्गत रिकवरी और नीलामी के संबंध में धारा 79 (1)(b)के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाएगा DRC 09 के अंतर्गत अधिकतम मांग पूरी करेगा नोटिस जारी होने के 15 दिनों के अंदर निविदा निकाली जाएगी e auction की प्रक्रिया के अनुसार वस्तु सेल की जाएगी
18 DRC 11 नोटिस जारी किया जाएगा सफल निविदा के लिए पूरा भुगतान लिया जाएगा निविदा से 15 दिन के अंदर e auction प्रॉपर ऑफिसर द्वारा
19 DRC 13 नोटिस जारी किया जाएगा रिकवरी के लिए किसी तीसरे पक्ष कार को DRC 14 घोषित राशि जमा करनी होगी N A मांग जमा न करने पर डीम्ड एसेसमेंट करके अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी ।
20 DRC 16 सेक्शन 79 के अंतर्गत चल अचल संपत्ति को कुर्क करना करदाता को नोटिस प्राप्ति के बाद वह अपनी चल अचल संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता कोई समय भी नहीं है करदाता पर अभियोग और अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी।

GST Act मे नोटिस प्रेषित के लिए वैध माध्यम

GST act 2017 मे सेक्शन 169 मे नोटिस प्रेषित करने के संबंध में विभिन्न वैध माध्यम घोषित किए गए हैं जो निम्न प्रकार है सेक्शन 169(1) के अंतर्गत

a किसी संदेश वाहक द्वारा लिखित में नोटिस प्रेषित किया जाना चाहिए जो करदाता या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को तामील किया जाना चाहिए।

b registered post/ speed post कोरियर द्वारा करदाता के अंतिम बिजनेस पैलेस पर भेजा जाना चाहिए जिसकी स्वीकृत पत्रावली पर उपलब्ध हो।

c ईमेल के द्वारा प्रेषित समय-समय पर संशोधित ईमेल पर।

d जीएसटी पोर्टल पर सूचना उपलब्ध होना।

e अंतिम निवासियों स्थल पर रीजनल न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना।

f यदि जीएसटी अथॉरिटी को करदाता के बारे में जानकारी नहीं हो रही है। तो वह नोटिस के संबंध में उसके अंतिम व्यापार स्थल या निवासी स्थल पर नोटिस को चस्पा कर सकता है।

यदि उपरोक्त माध्यम से करदाता को नोटिस की सूचना नहीं दी सकती है ।तो जीएसटी अथॉरिटी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे साथ ही जीएसटी एक्ट में समय-समय पर नीति निर्धारित की जाती है।

सेक्शन 169(2) के अंतर्गत

प्रत्येक निर्णय ,आदेश, सम्मन, नोटिस या किसी भी संचार को उस तिथि पर शामिल किया गया माना जाएगा ।जिस पर इसे प्रस्तुत या प्रकाशित किया जाता है या उप धारा (1 )में प्रदान किए गए तरीके से इसकी एक प्रति चिपकाए जा सकती है।

सेक्शन 169(3) के अंतर्गत

इस तरह का निर्णय,आदेश,सम्मन, नोटिस, या किसी संचार माध्यम से डाक or speed post द्वारा भेजा जाता है ।तो इसे प्राप्त करने वाले द्वारा प्राप्त किया माना जाएगा ।जब तक की इस तरह की तामिली को डाक द्वारा दी गई अवधि की समाप्ति पर इसे चुनौती दी जा सकती जाए और को स्वीकार ना किया जाए।

लेखक का मत

मेरे द्वारा जीएसटी एक्ट में नोटिस के संबंध में उपरोक्त विचार व्यक्त किए गए हैं। जिस के संबंध में मैं यही कह सकता हूं । कि यदि करदाता को जीएसटी विभाग द्वारा कोई भी नोटिस किसी भी तरह का जारी किया जाता है ।तो वह उसका उत्तर उचित माध्यम से अपने हस्ताक्षर कर दाखिल करें या प्रस्तुत करें या अपने टैक्स प्रतिनिधि के द्वारा उस पर उचित कार्रवाई करें ।यदि करदाता के द्वारा किसी नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया जाता है ।तो जीएसटी एक्ट में काफी बड़ी मात्रा में अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। जो करदाता को मुश्किल में डाल देगा।उपरोक्त विषय में यदि कोई त्रुटि हो तो कृपया संशोधन कर ले।

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