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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने अधिसूचना संख्या 12/2024 – केंद्रीय कर दिनांक 10 जुलाई, 2024 के माध्यम से एक नई वैकल्पिक सुविधा शुरू की है। जिससे पंजीकृत करदाताओं को कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में विवरण संशोधित करने और/या फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न दाखिल करने से पहले अतिरिक्त विवरण घोषित करने की अनुमति मिलती है। इस संशोधन का उद्देश्य पंजीकृत करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जिससे रिटर्न की सही और समय पर फाइल हो सकें।

सीबीआईसी (CBIC) ने फॉर्म जीएसटीआर-1 में निर्बाध संशोधन के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1ए को अधिसूचित किया।

CGST एक्ट के निम्न नियमों में प्रमुख संशोधन किए गए जो फॉर्म जीएसटी R 1ए से संबंधित हैं:

फॉर्म GSTR-1A की समीक्षा

जिसे TABLE द्वारा स्पष्ट किया गया है –

क्रम संख्या नियम नियम संशोधन से पहले नियम संशोधन के बाद
1. नियम 21 एक या एक से अधिक कर अवधि के लिए धारा 37 के तहत फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाहरी आपूर्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करता है, जो कि उक्त कर अवधि के लिए धारा 39 के तहत उसके वैध रिटर्न में उसके द्वारा घोषित बाहरी आपूर्ति से अधिक है।

 

एक या एक से अधिक कर अवधि के लिए धारा 37 के अंतर्गत फॉर्म जीएसटीआर-1ए में संशोधित फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाहरी आपूर्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करता है, यदि कोई हो, जो उक्त कर अवधि के लिए धारा 39 के अंतर्गत उसके वैध रिटर्न में उसके द्वारा घोषित बाहरी आपूर्ति से अधिक है।
2. नियम 21A धारा 39 के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिटर्न की तुलना फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति के विवरण के साथ या उसके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति के विवरण के आधार पर प्राप्त आंतरिक आपूर्ति के विवरण के साथ की जाती है। धारा 39 के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिटर्न की तुलना फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति के विवरण के साथ की जाएगी, जैसा कि फॉर्म जीएसटीआर-1ए में संशोधित किया गया है, यदि कोई हो, या उसके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पिछले कर अवधि के फॉर्म जीएसटीआर-1 या फॉर्म जीएसटीआर-1ए में प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति के विवरण के आधार पर प्राप्त आंतरिक आपूर्ति के विवरण के साथ की जाएगी।

 

3. नियम 36 ऐसे चालान या डेबिट नोट का विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाह्य आपूर्ति के विवरण में या चालान प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके प्रस्तुत किया गया है। ऐसे चालान या डेबिट नोटों का ब्यौरा आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाह्य आपूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि फॉर्म जीएसटीआर-1ए में संशोधित किया गया है, यदि कोई हो, या चालान प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग किया गया हो।
4. नियम 37A जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे चालान या डेबिट नोट के संबंध में कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है, जिसका ब्यौरा आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाहरी आपूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किया गया है। जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे चालान या डेबिट नोट के संबंध में कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया है, जिसका ब्यौरा आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1ए में संशोधित फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाहरी आपूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किया गया है, यदि कोई हो।

 

5. नियम 40 दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 या फॉर्म जीएसटीआर-4 में प्रस्तुत किए गए विवरण के साथ सत्यापित किया जाएगा। दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-1ए, यदि कोई हो, या फॉर्म जीएसटीआर-4 में प्रस्तुत किए गए विवरण के साथ सत्यापित किया जाएगा।
6. नियम 48  कर अवधि के दौरान जारी किए गए चालानों की क्रम संख्या सामान्य पोर्टल के माध्यम से फॉर्म जीएसटीआर-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी। कर अवधि के दौरान जारी किए गए चालानों की क्रम संख्या, फॉर्म जीएसटीआर-1 या फॉर्म जीएसटीआर-1ए, यदि कोई हो, में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।
7. नियम 59 नियम 59(1) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसे धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं की जावक प्रदाययो या दोनों के ब्योरो प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वह ऐसे ब्योरो को इलेक्ट्रॉनिकी रूप में या प्रारूप जीएसटीआर-1 में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक की रूप से या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

 

नियम 59 के उपनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक सम्मिलन किया जाता है:

“बशर्ते कि उक्त व्यक्ति, किसी कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के पश्चात्, किन्तु उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी में रिटर्न दाखिल करने से पूर्व, अपनी इच्छानुसार, उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1ए में माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति के ब्यौरे को संशोधित कर सकेगा या अतिरिक्तब्यौरे प्रस्तुत कर सकेगा, जो सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से होगा।”

नया उप-नियम 4ए: फॉर्म जीएसटीआर-1ए में प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति के विवरण के अतिरिक्त विवरण या संशोधन में पंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर-राज्यीय और अंतः-राज्यीय आपूर्ति का चालान-वार विवरण और अपंजीकृत व्यक्तियों को की गईएक लाख रुपये से अधिक चालान मूल्य वाली अंतर-राज्यीय आपूर्ति, कर की प्रत्येक दर के लिए अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर-राज्यीय आपूर्ति का समेकित विवरण, कर की प्रत्येक दर के लिए अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई एक लाख रुपये तक की चालान मूल्य वाली राज्यवार अंतर-राज्यीय आपूर्ति और पहले जारी किए गए चालानों के लिए महीने के दौरान जारी किए गए।डेबिट और क्रेडिट नोट शामिल हो सकते हैं।

 

8. नियम 60 आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में या आईएफएफ का उपयोग करके प्रस्तुत की गई बाहरी आपूर्ति का विवरण संबंधित पंजीकृत व्यक्तियों (प्राप्तकर्ताओं) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

 

आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 या फॉर्म जीएसटीआर-1ए, यदि कोई हो, या आईएफएफ का उपयोग करके प्रस्तुत की गई बाहरी आपूर्ति का विवरण संबंधित पंजीकृत व्यक्तियों (प्राप्तकर्ताओं) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

 

9. नियम 78  ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की गई आपूर्ति से संबंधित विवरण, जैसा कि फॉर्म जीएसटीआर-8 में घोषित किया गया है, का मिलान आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में घोषित संबंधित विवरणों के साथ किया जाएगा।

 

ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की गई आपूर्ति से संबंधित विवरण, जैसा कि फॉर्म जीएसटीआर-8 में घोषित किया गया है, का मिलान आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में घोषित संबंधित विवरणों के साथ किया जाएगा, जैसा कि फॉर्म जीएसटीआर-1ए में संशोधित किया गया है, यदि कोई हो।

 

10. नियम 88 सी जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में उसके द्वारा प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति के विवरण के अनुसार या इनवॉयस फर्निशिंग सुविधा का उपयोग करके देय कर, उस व्यक्ति द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3बी में उसके द्वारा प्रस्तुत उस अवधि के रिटर्न के अनुसार देय कर की राशि से अधिक है।

 

जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में उसके द्वारा प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति के विवरण के अनुसार, जैसा कि फॉर्म जीएसटीआर-1ए में संशोधित किया गया है, यदि कोई हो, या इनवॉयस फर्निशिंग सुविधा का उपयोग करते हुए, देय कर, उस व्यक्ति द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3बी में उसके द्वारा उस अवधि के लिए प्रस्तुत रिटर्न के अनुसार देय कर की राशि से अधिक है।

 

 

11. नियम 96  आवेदक ने फॉर्म जीएसटीआर-3बी में वैध रिटर्न प्रस्तुत किया है, बशर्ते कि यदि शिपिंग बिल में माल के निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाहरी आपूर्ति के विवरण में प्रस्तुत आंकड़ों के बीच कोई बेमेल हो।

 

 आवेदक ने फॉर्म जीएसटीआर-3बी में वैध रिटर्न प्रस्तुत किया है, बशर्ते कि शिपिंग बिल में माल के निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और फॉर्म जीएसटीआर-1ए में संशोधित फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाहरी आपूर्ति के विवरण में प्रस्तुत आंकड़ों के बीच कोई बेमेल हो, यदि कोई हो।

 

 

12. नियम 96ए  

सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत फॉर्म जीएसटीआर-1 में निहित निर्यात चालान का ब्यौरा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमा शुल्क द्वारा निर्दिष्ट प्रणाली को प्रेषित किया जाएगा।

 

:फॉर्म जीएसटीआर-1 में निहित निर्यात चालान का विवरण, जैसा कि फॉर्म जीएसटीआर-1ए में संशोधित किया गया है, यदि कोई हो, सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किया गया हो, तो उसे सीमा शुल्क द्वारा निर्दिष्ट प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाएगा।

 

 

13. नियम 163 जहां एक पंजीकृत व्यक्ति उसके द्वारा जारी किए गए चालान, डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स से संबंधित फॉर्म जीएसटी आरईजी-01, कुछ कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी रिटर्न और कुछ कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में दी गई जानकारी साझा करने का विकल्प चुनता है।

 

जहां कोई पंजीकृत व्यक्ति उसके द्वारा जारी किए गए चालान, डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स से संबंधित कुछ कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटी आरईजी-01, फॉर्म जीएसटीआर-3बी रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर-1ए में संशोधित फॉर्म जीएसटीआर-1 ।

 

 

CBIC ने GSTR 1कोआधिसूचित करते हुए जीएसटी R 1ए फाइल करने के निर्देश जारी किए हैं –

1.यह कि वर्तमान कर अवधि के किसी भी छूटे हुए विवरण को वर्तमान अवधि के रिपोर्टिंग फॉर्म जीएसटीआर-1 में जोड़ने या वर्तमान कर अवधि के फॉर्म जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित किसी भी विवरण को संशोधित करने के लिए प्रदान की गई एक अतिरिक्त सुविधा है (तिमाही करदाताओं के लिए, तिमाही के पहले और दूसरे महीने के लिए आईएफएफ में घोषित किए गए विवरणों सहित, यदि कोई हो)। यह फॉर्म विलंब शुल्क के बिना एक वैकल्पिक फॉर्म है ।

2 फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने की नियत तिथि या फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो, के बाद पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, उसी कर अवधि के संबंधित फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल करने तक। इसी तरह, त्रैमासिक करदाताओं के लिए , फॉर्म जीएसटीआर-1ए को फॉर्म जीएसटीआर-1 (त्रैमासिक) दाखिल करने के बाद तिमाही आधार पर या फॉर्म जीएसटीआर-1 (त्रैमासिक) दाखिल करने की नियत तिथि, जो भी बाद में हो, उसी अवधि के फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल करने तक खोला जाएगा।

फॉर्म जीएसटीआर-1ए में घोषित विवरण के साथ-साथ फॉर्म जीएसटीआर-1 में घोषित विवरण फॉर्म जीएसटीआर-3बी में उपलब्ध कराए जाएंगे। तिमाही रिटर्न दाखिल करने का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के मामले में फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत विवरण और महीने एम1 और एम2 के आईएफएफ (यदि दाखिल किया गया है ) के साथ फॉर्म जीएसटीआर-3बी (तिमाही) में उपलब्ध कराया जाएगा।

3. प्राप्तकर्ता के जीएसटीआईएन में परिवर्तन से संबंधित दस्तावेज में संशोधन की अनुमति जीएसटीआर-1ए में नहीं दी जाएगी।

4. पहले से तैयार किए गए GSTR-2B के अलावा , GSTR-2B में संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा घोषित सभी आपूर्तियाँ GSTR-1A भी शामिल होंगी। हालाँकि, घोषित या संशोधित आपूर्तियाँ FORM GSTR-1A अगले खुले FORM GSTR-2B में उपलब्ध कराई जाएँगी।

निम्न उदाहरण से स्पष्ट होता है कि GSTR 1ए में

A-. एक आपूर्तिकर्ता जनवरी 2024 के महीने में दो चालान संख्या 1 और 2 जारी करता है । फिर उसने 8 फरवरी 2024 को फॉर्म GSTR-1 में चालान संख्या 1 का विवरण प्रस्तुत किया। हालाँकि, वह एक चालान संख्या 2 को भूल जाता हैI और 15 फरवरी 2024 को फॉर्म GSTR-1A में उसका विवरण प्रस्तुत करता है। इस मामले में, चालान संख्या 1 जनवरी के महीने के लिए प्राप्तकर्ता के फॉर्म GSTR-2B में जाएगा जो 14 फरवरी 2023 को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, चालान संख्या 2 को प्राप्तकर्ता के फरवरी के महीने के लिए फॉर्म GSTR-2B में 14 मार्च 2024 को उपलब्ध कराया जाएगा।

B.- एक आपूर्तिकर्ता जनवरी 2024 के महीने में दो चालान संख्या 3 और 4 जारी करता है। फिर उसने 15 फरवरी 2024 को फॉर्म GSTR-1 में चालान संख्या 3 का विवरण प्रस्तुत किया। हालाँकि, उसने 16 फरवरी 2023 को फॉर्म GSTR-1A में चालान संख्या 4 घोषित किया। इस मामले में, चालान संख्या 3 और 4 दोनों को प्राप्तकर्ता के फरवरी महीने के लिए फॉर्म GSTR-2B में 14 मार्च 2024 को उपलब्ध कराया जाएगा।

विशेष-

उपरोक्त लेख से स्पष्ट है। कि जीएसटी एक्ट की नियमावली में दिनांक 10 जुलाई 2024 से नई जीएसटी रिटर्न 1ए के संबंध में विभिन्न नियमों में जो परिवर्तन किए गए हैं। उन्हें संशोधन से पूर्व और संशोधन के बाद की स्थिति बिंदुवार स्पष्ट की गई है ।जिससे टैक्स प्रोफेशनल को समझने में आसानी होगी तथा स्पष्ट होता है। कि जीएसटी R1 से कितने नियमों का संबंध है। उदाहरण से स्पष्ट है ।कि जीएसटीR 1ए किस प्रकार कार्य करेगा। यह जीएसटी का अब तक का सबसे बड़ा संशोधन है।

यह लेखक के निजी विचार है ।यदि कहीं कोई त्रुटि हो। तो सरकारी बजट से सत्यापन कर लें ।

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