कोरोना वायरस के चलते देश में मार्च माह में लॉकडाउन लगाया गया ! लॉकडाउन के चलते इनकम टैक्स जीएसटी में कुछ रिआयतें दी गयी ! जिसके लिए देश की वित मंत्री महोदया श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रेस रिलीज की गयी जिसमे जीएसटी फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक की जीएसटी रिटर्न की अंतिम तिथि को सशर्त बढ़ाकर करदाताओं की समस्या को आसान कर दिया ! जीएसटी में रेगुलर में रजिस्टर्ड सभी करदाता की जीएसटीआर -3 बी जमा करवाने की अंतिम तिथि माह ख़त्म होने के अगले माह की 20 तारीख होती है यही तारीख जीएसटी टैक्स जमा करवाने की भी होती है ! देरी से कर जमा करवाने पर 18% वार्षिक की दर से ब्याज एवं रुपए 50 रोजाना से लेट फीस लगती है ! सशर्त छूट को दो भागो में बांटा गया है !
वे रजिस्टर्ड करदाता जिनकी रिटर्न भरने वाले महीने के पिछले वित्तीय वर्ष में कुल बिक्री 5 करोड़ से अधिक है वे जीएसटीआर -3 बी अंतिम तिथि (अगले माह की 20 तारीख) से 15 दिन तक जमा करवाएंगे तो उन्हें कोई ब्याज नहीं लगेगा, 15 दिन के बाद यदि कर जमा करवाने वाला है तो उस राशि पर 9% वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा ! यदि करदाता ने 24 जून 2020 तक अपनी रिटर्न को जमा करवा दिया तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी ! परन्तु यदि करदाता ने 24 जून 2020 के बाद फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक की रिटर्न लेट जमा करवाई तो उसकी सभी छूट ख़त्म हो जाएगी और उसे पहले ही दिन से लेट फीस और ब्याज लगेगा ! इसे हम एक उदहारण से समझ सकते है – माना राम कुमार एंड संस की वित्तीय वर्ष 2018 -2019 में 5 करोड़ से अधिक बिक्री है और लॉकडाउन के चलते मार्च माह की रिटर्न में उसने 1 लाख कर जमा करवाना था !
(1) यदि फर्म 20 अप्रैल तथा 15 दिन यानि 5 मई तक कर जमा करवा देती है तो किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगेगा !
(2) यदि फर्म 5 मई की बजाय 24 जून 2020 को कर एवं रिटर्न जमा करवाती है तो पहले 15 दिन पर कोई ब्याज नहीं शेष 50 दिन के लिए 9% वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा !
(3) यदि फर्म 24 जून 2020 के 1 दिन बाद यानी 25 जून 2020 को भी कर एवं रिटर्न जमा करवाती है तो उसकी सभी छूट ख़त्म हो जाएगी ! फर्म 66 को दिन का ब्याज 18% वार्षिक की दर से और रुपए 50 रोजाना से 3300 रुपए लेट फीस भी जमा करवाएगा तभी उसकी रिटर्न विभाग के पोर्टल में जमा होगी !
वे रजिस्टर्ड करदाता जिनकी रिटर्न भरने वाले महीने के पिछले वित्तीय वर्ष में कुल बिक्री 1.5 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ से कम है उनकी फरवरी और मार्च 2020 की जीएसटीआर -3 बी जमा करवाने की अंतिम तिथि 29 जून 2020 है और अप्रैल 2020 की जीएसटीआर -3 बी जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 है !
इसके अलावा वे रजिस्टर्ड करदाता जिनकी रिटर्न भरने वाले महीने के पिछले वित्तीय वर्ष में कुल बिक्री 1.5 करोड़ से कम है उनकी फरवरी 2020 की जीएसटीआर -3 बी जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 है, मार्च 2020 की जीएसटीआर -3 बी जमा करवाने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2020 है, अप्रैल 2020 की जीएसटीआर -3 बी जमा करवाने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2020 है ! इसके बाद रिटर्न अपलोड करने पर उसकी सभी छूट ख़त्म हो जाएगी और उसे पहले ही दिन से लेट फीस और ब्याज लगेगा !
जीएसटीआर -3 बी अंतिम तिथि में कुछ दिन रह गए है सभी करदाताओं को चाहिए की जल्द से जल्द रिटर्न जमा करवाकर, विभाग द्वारा दी गयी छूट का फायदा उठायें ! अभी तक देश में केवल 20 % से 25 % ही रिटर्न जमा हुई है ! सभी अंतिम तिथि पर जमा करवाएंगे तो पोर्टल जाम हो जायेगा और विभाग द्वारा दी गयी छूट का फायदा नहीं मिल सकेगा ! – एडवोकेट अभिषेक कालड़ा