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जीएसटी में दो प्रकार के डीलर होते है एक रेगुलर और दूसरे कम्पोज़िशन ! कम्पोज़िशन डीलर को वर्ष में 5 रिटर्न्स भरनी होती है ! चार तिमाही और एक वार्षिक ! वित्तीय वर्ष 2019 -2020  की वार्षिक रिटर्न फॉर्म को बदल दिया था! और फॉर्म तैयार न होने पर विभाग द्वारा इसकी अंतिम तिथि को भी बढ़ा कर 31 अगस्त कर दिया है !

2018-19 में तिमाही रिटर्न फाइल करना होता था

वित्त वर्ष 2018-19 में कंपोजिशन टैक्सपेयरों के लिए तिमाही आधार पर फॉर्म GSTR-4 भरना जरूरी था। हालांकि वित्त वर्ष 2019-20 में तिमाही आधार पर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। केवल फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 में हर तिमाही एक स्टेटमेंट फाइल करना होता है।

GSTR-4 में भरना होगा रिटर्न

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न के लिए फॉर्म GSTR-9A फाइल करना वैकल्पिक था। लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 में वार्षिक रिटर्न नए फॉर्म GSTR-4 में भरना होगा।

पिछले वर्ष की बिक्री का टोटल देना होगा

सबसे पहले पिछले वर्ष की बिक्री का टोटल देना होगा उसके बाद यह फॉर्म खुलेगा !

फॉर्म के है 7 भाग

पहले 3 भाग में डीलर को अपनी खरीद की डिटेल का विवरण देना होगा ! प्रथम भाग में ऐसी खरीद की विवरण बिल वाइज देना होगा जो कम्पोज़िशन डीलर ने रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा होगा ! दूसरे भाग में ऐसी खरीद की विवरण देना होगा जो कम्पोज़िशन डीलर ने रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा परन्तु उसपर रिवर्स टैक्स के प्रावधान लागु  है ! तीसरे भाग में ऐसी खरीद की विवरण देना होगा जो कम्पोज़िशन डीलर ने जीएसटी में रजिस्टर्ड न होने वाले डीलर से खरीदा था ! चौथे भाग में सर्विस का इम्पोर्ट के डिटेल देनी होगी ! पांचवा भाग ऑटोमॅटिक है इसे भरने की जरुरत नहीं है इसमें कम्पोज़िशन डीलर ने जो चारो तिमाही रिटर्न जमा करवाई है उसका जोड़ वेबसाइट द्वारा अपने आप आ जायेगा !  छटे भाग में खरीद और बिक्री का टैक्स वाइज विवरण देना होगा ! सातवां भाग भी पांचवे  भाग की तरह है उसे भी भरने की जरुरत नहीं है कम्पोज़िशन डीलर का टीडीएस या टीसीएस किसी के द्वारा काटा गया है तो वेबसाइट द्वारा अपने आप आ जायेगा !

कुल मिलकर इसबार कम्पोज़िशन डीलर को वार्षिक रिटर्न में बहुत ज्यादा डाटा देना होगा ! अब जबकि नया वार्षिक फॉर्म जीएसटीआर -4 जीएसटी  के पोर्टल पर आ गया है तो सभी कम्पोज़िशन डीलर को चाहिए की इसकी तैयारी में जुट जाएँ और समय से वार्षिक रिटर्न को जमा करवाएं !

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