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जीएसटी विभाग  ने जीएसटी R3b में अधिसूचना के माध्यम से करदाता को प्राप्त आईटीसी रिवर्सल/ रिक्लेम आईटीसी और अयोग आईटीसी के संबंध में सही जानकारी देने के संबंध में यह परिवर्तन किया गया है।

जब हम अधिसूचना संख्या 14/ 2022 /सेंट्रल टैक्स/ दिनांक 5 जुलाई 2022 तथा परिपत्र संख्या 170 /02 /2022/ जीएसटी /दिनांक 6 जुलाई 2022 को जब हम एक साथ पढ़ते हैं ।तो उसे स्पष्ट होता है । कि आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेम के बारे में क्या कहा गया है। इसके लिए एडवाइजरी संख्या 601 दिनांक 31 अगस्त 2023 जारी की गई है।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार रीक्लेम आईटीसी को पहले तालिका4(बी)(2)में उलट दिया गया था। तथा बाद में आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर तालिका 4(a)5 में उसका दावा किया जा सकता था ।तालिका 4(a)5  में ऐसे पुनः प्राप्त आईटीसी को तालिका 4डी (1)में स्पष्ट रूप से रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।

उद्देश्य

इस अधिसूचना के अनुसार करदाता जब अपनी 3b फाइल करता है ।उसके संबंध में अधिक स्पष्टता के लिए उपरोक्त अधिसूचना और परिपत्र जारी किए गए थे ।जिसका 31 अगस्त 2023 को जीएसटी पोर्टल पर प्रसारित किया गया है।

जब हम जीएसटी 3b की टेबल नंबर 4(बी)2रिवर्सल की गई आईटीसी को तालिका 4(ए)5 में रिक्लेम करेंगे। जिसकी व्यवस्था अगस्त 2023 के रिटर्न अवधि से शुरू होने वाली टेबल 4डी (1)के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाएगा ।इसे सुविधाजनक बनाने के लिए रिक्लेम आईटीसी का दावा करते समय धनराशि के संबंध में रिवर्स आईटीसी के साथ उचित रूप से प्रस्तुत हो ।इस अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेम आईटीसी के संबंध में लेनदेन की स्थिति को स्थिर और शुद्धता में सुधार करना है।

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और रिक्लेम स्टेटमेंट में क्या रिपोर्ट करना होगा

किसी भी जीएसटी 3b में अब रीक्लेम नहीं किया जाएगा। जो संचय  रिवर्स आईटीसी को संबंधित शीर्षक के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेम के स्टेटमेंट के लिए आरंभिक शेष के रूप में इसका उल्लेख किया जाएगा ।करदाता को केवल आईटीसी रिवर्सल के शुरुआती बैलेंस को मैन्युअल दर्ज करने की अनुमति दी गई है। जिसे अभी तक करदाता ने रीक्लेम नहीं किया है ।जो ओपनिंग बैलेंस के रूप में रिपोर्ट की गई राशि है। उसके लिए उचित मापदंड निर्धारित किया जाना चाहिए।

जीएसटी पोर्टल पर रिवर्सल आईटीसी बैलेंस की रिपोर्ट कैसे देखें ,दाखिल करें ।निम्न प्रकार है-

जीएसटी पोर्टल पर जाएं लॉगिन पासवर्ड से पोर्टल की साइट पर जब हम जाएंगे रिवर्सल आईटीसी ओपनिंग बैलेंस डैशबोर्ड पर दिखाई देगा या फिर हम सर्विस के अंतर्गत लेजर में जाएंगे और वहां इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेम आईटीसी का विवरण इसके बाद हम रिवर्सलआईटीसी की ओपनिंग बैलेंस पर रिपोर्ट करेंगे।

किस करदाता पर कैसे लागू होगी यह अधिसूचना

जो करदाता मासिक जीएसटी 3b दाखिल करते हैं ।उनके लिए अगस्त 2023 से संबंधित है।

जो करदाता तिमाही रिटर्न फाइल करते हैं। उनके लिए वित्तीय वर्ष 2023 -24 की दूसरी तिमाही से यह दी। सूचना मेल खाती है ।यह द्वितीय तिमाही जुलाई से सितंबर 2023 के महीने शामिल है।

जब हम ओपनिंग आईटीसी रिवर्सल की सूचना दर्ज की जाएगी। तो टेबल 4बी (2)और टेबल 4 डी (1) में उल्लिखित राशि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और रिक्लेम स्टेटमेंट में ऑटो पापुलेटेड हो जाएगी और शेष समापन की गणना ऑटोमेटिक रूप से की जाएगी। इसके बाद जीएसटीआर 3b रिटर्न में टेबल 4 डी (2) के तहत आईटीसी रिक्लेम रिपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और रिक्लेम स्टेटमेंट में दर्शाया गया शेष से अधिक नहीं हो सकती।

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और रिक्लेम स्टेटमेंट के अंतर्गत ओपनिंग बैलेंस की आखिरी तारीख

जो करदाता मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। यदि उनके द्वारा जुलाई 2023 की रिटर्न में किए गए आईटीसी रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए। अपने ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है। इसके विपरीत तिमाही रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता वित्तीय वर्ष 2023- 24 की प्रथम तिमाही तक अपने ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्ट अर्थात अप्रैल में जून 2023 की रिटर्न की अवधि की आईटीसी रिवर्सल को जो भी तक रिक्लेम नहीं की गई है ।30 नवंबर तक पोर्टल पर दाखिल कर सकते हैं।

 इस अधिसूचना के अनुसार यदि ओपनिंग बैलेंस आईटीसी रिवर्सल के संबंध में कोई गलती या त्रुटि होती है तो संशोधन के लिए अधिकतम तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे ।इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और रिक्लेम स्टेटमेंट में दर्ज ओपनिंग बैलेंस में संशोधन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 नियत की गई है। 31 दिसंबर 2023 के बाद किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।तथा 31 दिसंबर 2023 के बाद बैलेंस राशि को ब्लॉक कर दिया जाएगा ।तथा इसके वैल्यूएशन के लिए संबंधित से टैक्स ऑफिसर को भेज दिया जाएगा।

सत्यापन

रिवर्सल आईटीसी बैलेंस की रिपोर्ट करने के बाद जीएसटी आर 3b रिटर्न के अनुसार रिटर्न की अवधि के आधार पर रिवर्सल और रिक्लेम की गई राशि का रिकॉर्ड रखा जाएगा इसलिए यदि कोई करदाता टेबल 4बी (2)में वर्तमान रिटर्न अवधि में किए गए रिवर्सल आईटीसी के साथ-साथ स्टेटमेंट में उपलब्ध यूनिवर्सल आईटीसी की तुलना में टेबल 4 डी (1 )में अतिरिक्त आईटीसी का उन्हें दावा करने का प्रयास करेगा ।तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक चेतावनी संदेश चालू किया जाएगा ।जो सटीक रिपोर्ट करदाताओं के पास फाइल करने के साथ आगे बढ़ने का विकल्प होगा। जिसमें चेतावनी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेम किए गए स्टेटमेंट के समापन से इससे अधिक आईटीसी को रिक्लेम न करने की सलाह दी जाती है।

उपरोक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं।

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मेरा नाम संजय शर्मा हैं।मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में इनडायरेक्ट टैक्सेस में वकालत करता हूं ।तथा मेरी शैक्षिक View Full Profile

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