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यह प्रस्तावित 30% आयकर 1 अप्रैल 2022 से और 1% का टीडीएस 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी होगा।

पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल संपत्ति में लेनदेन तेजी से बढ़ा है। बजट 2022 में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल एसेट क्लास में क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा की है। सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर ‘वर्चुअल डिजिटल एसेट्स’ के तहत सभी क्रिप्टो संपत्ति सहित डिजिटल संपत्ति शामिल हैं। जैसे- बिटकॉइन, एथेरियम आदि और अन्य डिजिटल संपत्ति – अपूरणीय टोकन।

बजट 2022 में सरकार ने प्रस्तावित कर व्यवस्था में “क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों – डिजिटल संपत्ति” के हस्तांतरण पर 30% आयकर की घोषणा की है। तथा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टो परिसंपत्ति) के लेन-देन के पर – 1% टीडीएस

भारत में डिजिटल संपत्ति लेन-देन करने वाले निवेशकों और उद्यमियों को स्पष्टता प्रदान करने और क्रिप्टो उद्योग को विनियमित करने में सरकार का एक बड़ा कदम है।

भारत में 20 मिलियन से अधिक क्रिप्टो निवेशक है, कुल क्रिप्टो होल्डिंग लगभग 40,000 करोड़ रुपये है।

डिजिटल संपत्ति लेन-देन के परिमाण और आवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बजट 2022 में डिजिटल संपत्ति उद्योग के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कर व्यवस्था का प्रस्ताव किया है:

  1. किसी भी क्रिप्टो/डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% की दर से कर लगेगा,
  2. एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर, क्रिप्टो/डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए किए गए भुगतान पर 1% की दर से टीडीएस लगाया जाएगा,
  3. क्रिप्टो/डिजिटल संपत्ति के उपहार पर प्राप्तकर्ता के हाथों कर लगाने का प्रस्ताव है।

बजट 2022 क्रिप्टो कराधान :

यह किसी वित्तीय वर्ष में क्रिप्टो /वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टो परिसंपत्तियों) को स्थानांतरित करने वाले व्यक्ति पर लागू होती है।

जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभ के बीच कोई अंतर नहीं होता है।

क्रिप्टो /वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टो परिसंपत्तियों) के हस्तांतरण से होने वाले किसी भी लाभ पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा।

क्रिप्टो से संबंधित लेनदेन पर उत्पन्न होने वाली किसी भी आय पर केवल कर लगाया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति क्रिप्टो / वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टो परिसंपत्ति) रखना जारी रखता है, तो ऐसे अप्राप्त लाभ पर होल्डिंग कर योग्य नहीं है।

वित्तीय वर्ष के दौरान  क्रिप्टो / वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टो परिसंपत्ति) के लेन-देन के दौरान शुद्ध आय कर योग्य है|

कर योग्य आय (शुद्ध आय) = प्राप्त लाभ – हानि

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी को आभासी संपत्ति के हस्तांतरण से कोई नुकसान होता है, तो इसे किसी अन्य आय के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, सरकार ने यह स्पष्ट किया गया है कि क्रिप्टो के हस्तांतरण से होने वाले किसी भी नुकसान को अगले वित्तीय वर्ष तक आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उदाहरण – यदि FY2022 की शुरुआत में क्रिप्टो / वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टो परिसंपत्तियों) में INR 5,00,000 का निवेश किया गया, और FY2022 के अंत तक, क्रिप्टो को INR 5,50,000 में बेचा गया,  INR 50,000 के आय लाभ पर एक फ्लैट 30% कर की दर लागू होती है। उस क्रिप्टो आय INR 50,000 पर 30% कर के रूप में INR 15,000 (अधिभार और उपकर) का भुगतान करने होंगे।

क्रिप्टो / वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टो परिसंपत्ति) उपहार पर क्रिप्टो कराधान:

आभासी संपत्ति उपहार पर भी कर लगाया जाएगा और उपहार के प्राप्तकर्ता को 30% की समान दर (अधिभार और उपकर सहित) पर आयकर का भुगतान करना होगा। यह उन लोगों पर लागू होता है जो भारत में दोस्तों और परिवार को क्रिप्टो या एनएफटी जैसी आभासी संपत्ति उपहार में देते हैं।

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लेन-देन पर – 1% टीडीएस

बजट 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टो परिसंपत्ति) के लेन-देन पर – 1% टीडीएस

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Ashish Kamthania (Saxena), Managing Director : TAX & LEGAL PROFESSIONAL PRIVATE LIMITED, RAMPUR UP INDIA currently (at present) : Secretary : TAX BAR ASSOCIATION, RAMPUR UP 244901 INDIA Treasurer : RAMPUR TAX BAR ASSOCIATION, RAMPUR UP 244901 INDIA STATE EXECUTIVE MEMBER : THE UP TAX BAR View Full Profile

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