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जीएसटी अधिनियम 2017 में जीएसटी विभाग द्वारा ऑडिट की प्रक्रिया कैसे की जाती है? उसी के संदर्भ में यह लेख प्रस्तुत है ।तथा संपूर्ण प्रक्रिया का प्रश्नों और उत्तर के साथ यह लेख प्रस्तुत है –

जीएसटी अधिनियम 2017 में धारा 65, नियम 101और धारा 66,नियम102 के अंतर्गत ऑडिट की जांच की जाती है। जीएसटी विभाग द्वारा धारा 65 के अंतर्गत नियम 101 में जीएसटी अधिकारियों द्वारा और  धारा 66और नियम 102 में किसी लेखाकार सनदी (C A) या cost accountant के द्वारा विभाग कराता है।

जीएसटी विभाग द्वारा धारा 65 नियम 101 में ऑडिट करने की प्रक्रिया-

क्रम संख्या  विवरण 
1. जीएसटी कर प्राधिकारियों द्वारा सेक्शन 65, नियम 101 के अंतर्गत नोटिस जारी करना ।
2. नोटिस फार्म जीएसटी ADT 01 को 15 दिन पूर्व जारी किया जाएगा ।
3. फार्म जीएसटी ADT 01मे AUDIT GST OFFICE/BUSINESS PLACE मे से किसी भी स्थान पर किया जा सकता है।
4. ऑडिट की अवधि शुरू करने से तीन माह नियत की गई है ।शुरुआती अवधि जब आप अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे, उस दिनांक से मानी जाएगी ।
5. ऑडिट पूर्ण होने पर जीएसटी अथॉरिटी फॉर्म जीएसटी ADT 02 में  अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे ।

जीएसटी में विशेष ऑडिट धारा 66 नियम 102 के अंतर्गत निम्न प्रारूप में होगी-

क्रम संख्या  विवरण 
1. विशेष ऑडिट धारा 66, नियम 102 के अंतर्गत के लिए फॉर्म जीएसटी ADT 03 में नोटिस जारी किया जाएगा ।
2. जीएसटी अधिकारी द्वारा सनदी लेखाकार या कॉस्ट अकाउंटेंट को ऑडिट करने हेतु आदेश किया जाएगा। कि  वह बुक्स ऑफ अकाउंट की जांच करें।
3. सनदी लेखाकार या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करने के लिए 90 दिन की अवधि निर्धारित की गई है।
4. विशेष ऑडिट की रिपोर्ट करदाता को फॉर्म जीएसटी ADT 04 में प्रेषित की जाएगी

उपरोक्त ऑडिट रिपोर्ट के पश्चात करदाता को कारण बताओं नोटिस जारी (SCN ) जारी करने से पूर्व अवसर प्रदान किया जाएगा। कि वह जिन बिंदुओं पर कर ( TAX) आरोपित किया जाना प्रस्तावित है। ।उसे वह स्वयं स्वीकार करते हुए ,DRC 03 के द्वारा जमा करें। अन्यथा उस पर अर्थ दंड की कार्यवाही भी की जायेगी।

तथा प्रस्तावित टैक्स (Tax )कैश लेजर (Cash Ledger)से ही ट्रांसफर किया जाएगा ।तथा यह वॉलंटरी टैक्स पेमेंट (Voluntary Tax Payment) होगी । जिसके लिए आप दावा  नहीं कर सकेंगे।

Note- CBIC द्वारा जीएसटी ऑडिट के संबंध में जीएसटी ऑडिट मैन्युअल जो GSTAM 2019 के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी ।तथा जीएसटी प्राधिकारियों को इस मैनुअल के आधार पर ऑडिट की प्रक्रिया करनी होगी ।अतः सभी टैक्स प्रोफेशनल से अपील है ।कि वह भी जीएसटी ऑडिट मैन्युअल 2019 का अध्ययन करें ।तथा ऑडिट संबंधी सभी तथ्यों से परिचित हो।

जीएसटी ऑडिट से संबंधित सवाल और जवाब निम्न प्रकार हैं-

1. Question- जीएसटी विभाग कितने वर्ष का ऑडिट कर सकता है? या कई वर्षों का ऑडिट कर सकता है ?

Answer –जीएसटी विभाग कई वर्षों का ऑडिट कर सकता है जिसके लिए वह केवल एक नोटिस जारी करेगा यदि जीएसटी अधिकारी को संबंधित ऑडिट के लिए पिछले वर्ष का ऑडिट करना जरूरी है या आगामी वर्ष का भी ऑडिट करना जरूरी है तो भी वह ऑडिट कर सकते हैं।

2. Question- क्या जीएसटी ऑडिट के लिए समय सीमा निर्धारित है?

Answer –जीएसटी ऑडिट के लिए धारा 73 (बिना कपट) के केस तथा धारा 74 जिसमें (कपट) शामिल हो के कारण बताओं नोटिस(SCN )से पूर्व की समय अवधि मानी जा सकती है।

Limitation Periods 

सेक्शन 73(बिना कपट)- एनुअल रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख से 3 वर्ष तक ।

सेक्शन 74 ( कपट) के साथ -एनुअल रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख से 5 वर्ष तक।

3. Question जीएसटी ऑडिट मैन्युअल 2019 में ऑडिट करने की अवधि क्या है?

Answer- जीएसटी ऑडिट मैन्युअल के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म जीएसटी ADT 02 ।, 3 माह की अवधि में प्रस्तुत करना है ।तथा इस मैनुअल के अनुसार दिन की अवधि निर्धारित की गई है। जैसे 

1 वर्ष के ऑडिट के लिए समय अवधि 

बड़े करदाता के लिए 6 से 8 वर्किंग दिन । 

मध्य करदाता के लिए 4 से 6 वर्किंग दिन ।

लघु करदाता के लिए दो से चार वर्किंग दिन।

यदि ऑडिट 1 वर्ष से अधिक वित्तीय वर्ष का होना है तो प्रत्येक वर्ष के लिए 25% वर्किंग दिन बढ़ाए जाएंगे।

4. Question जीएसटी ऑडिट के समय डॉक्यूमेंट चेक करने की लिस्ट जारी की जाएगी?

Answer –जीएसटी ऑडिट मैन्युअल 2019 के अनुसार डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो Annexure के रूप में संलग्न होगी।इसका परीक्षण किया जाएगा जिसमें जीएसटी  से संबंधित सभी बिंदुओं पर निर्णय किया जाएगा ।और अकाउंट्स बुक्स के परीक्षण से जीएसटी पर क्या प्रभाव है। का भी परीक्षण किया जाएगा।

जीएसटी ऑडिट का प्रोसेस निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है सेंट्रल टैक्स के लिए –

Audit Module –

  •  DG(डायरेक्टर जनरल) Audit Office 
  • Audit Commissionerate 
  • A.C/D.C (Circle)
  • Superintendent (Groups)

लेखक का विचार 

उपरोक्त लेख से स्पष्ट है। कि जीएसटी अधिनियम 2017 में करदाता का ऑडिट धारा 65 और विशेष ऑडिट धारा 66 में किया जा सकता है। जिसके लिए केंद्रीय जीएसटी ने जीएसटी ऑडिट मैन्युअल 2019 जारी किया है ।तथा सभी केंद्रीय जीएसटी में इस मैनुअल के आधार पर ऑडिट का कार्य किया जाएगा। जैसा कि ऑडिट माड्यूल उपरोक्त लेख में प्रकाशित है। सर्वप्रथम डायरेक्टर जनरल ऑडिट ऑफिस (DG OFFICE)में करदाता के संबंध में संसाधन जुटाए जाएंगे । कि अमुक  करदाता द्वारा जीएसटी अधिनियम द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है/। या ,वह जीएसटी की चोरी कर रहा है /,या उसके द्वारा ,दाखिल रिटर्न में विसंगति है /वह कर जमा नहीं कर रहा है/ ऐसे ही कई अन्य कारणों को आधार मानते हुए डायरेक्टर जनरल ऑडिट (DG Audit)द्वारा उन करदाताओं का ब्यूरो अपने अधीनस्थ ऑडिट कमिश्नरी(Commissionerate Audit)को उनके नाम और उनका रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाता है ।तब ऑडिट कमिश्नरी से A.C/D.C(CIRCLE ) को करदाताओं का वर्गीकरण सौंपते हुए ।धारा 65 की कार्रवाई की जाती है।A.C/D.C(CIRCLE ) द्वारा करदाताओं के संबंध में अपने अधीनस्थ सुपरिटेंडेंट कार्यालय से धारा 65 और 66 की कार्रवाई  सुनिश्चित करते हैं। ऑडिट की प्रक्रिया में सुपरिंटेंडेंट के ग्रुप से जो कार्रवाई की जाती है ।उसका अनुमोदन AC/ DC सर्कल के साथ कमिश्नर ऑडिट से भी उसका स्वीकृति मिलने जरूरी है। स्पष्ट है। कि जीएसटी अधिनियम में यदि किसी करदाता का ऑडिट होना है ।तो प्रत्येक स्तर पर इसकी स्वीकृति होनी आवश्यक है। मेरा टैक्स प्रोफेशनल से अनुरोध है। कि वह जीएसटी ऑडिट मैनुअल 2019 का संज्ञान ग्रहण करते हुए, ऑडिट की कार्रवाई में शामिल हो। मैं आशा करता हूं। कि इस लेख के द्वारा सभी टैक्स प्रोफेशनल को लाभ होगा। तथा हो सकता है। कि लेख में त्रुटि रह गई हो ।तो कृपया उसका संशोधन कर लें।

यह लेखक के निजी विचार हैं।

Author Bio

मेरा नाम संजय शर्मा हैं।मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में इनडायरेक्ट टैक्सेस में वकालत करता हूं ।तथा मेरी शैक्षिक View Full Profile

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