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Summary: जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत निर्यात की व्याख्या दो मुख्य श्रेणियों में की गई है: गुड्स और सेवाएँ। गुड्स के निर्यात को IGST अधिनियम की धारा 2(5) के अनुसार “Zero Rated Supply” माना जाता है। सेवाओं के निर्यात की परिभाषा IGST अधिनियम की धारा 2(6) के अनुसार दी गई है, जिसमें सप्लायर भारत में होना चाहिए, रिसीपिएंट भारत के बाहर होना चाहिए, और सेवा की सप्लाई भारत के बाहर होनी चाहिए। निर्यात मुख्यतः दो तरीकों से किया जा सकता है: बांड/एलयूटी के तहत और IGST के साथ। बांड के तहत निर्यात करने पर निर्यातक को एक बांड या वचन पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसमें अप्रयुक्त ITC की वापसी का दावा किया जा सकता है। वहीं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LUT) के तहत निर्यात करने पर बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कार्यशील पूंजी अवरुद्ध नहीं होती। निर्यात पर IGST का भुगतान करने पर, निर्यातक रिफंड का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, SEZ में की जाने वाली आपूर्ति को भी शून्य-रेटेड आपूर्ति माना जाता है। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने की व्यवस्था दी गई है, जो निर्यात को सुविधाजनक बनाती है।

जीएसटी में गुड्स के निर्यात का अर्थ IGST Act 2017 की धारा 2(5)- grammatical variations and cognate means भारत के (सम्मतीय और समुद्री सीमा) से बाहर ले जाने का अर्थ है। गुड्स के निर्यात को “Zero Rated Supply माना जायेगा।

 जीएसटी में सेवाओं के निर्यात का अर्थ IGST Act 2017 की धारा 2(6) के अनुसार- किसी भी सेवा की supply जब:- 1. सेवा का सप्लायर भारत में हो। 2. सेवा recipient भारत के बाहर हो । 3. सेवा की सप्लाई भारत के बाहर हो।

निर्यात तीन प्रकार से किया जा सकता हैं, आइये प्रत्येक को समझने का प्रयास करें:-

1.बांड/एलयूटी के तहत निर्यात – बांड या वचन पत्र के तहत, आईजीएसटी का भुगतान किए बिना माल, सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, और संबंधित निर्यातित वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए उपयोग किए गए इनपुट की खरीद पर अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी का दावा करना।

बांड (Bond) के तहत आपूर्ति-

1. जीएसटी RFD -11 के रूप में एक बांड (क्षतिपूर्ति बांड) भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से निर्यात और सरकार के बीच एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाता है।

2. अनुपालन को आसान बनाने के लिए प्रत्येक निर्यात के लिए बांड अलग से देने की आवश्यकता नहीं है।

3. बांड को निर्यातक द्वारा अनुमानित कर देयता के आधार पर निर्यात में कर की कुल राशि को कवर करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना निर्यातक की जिम्मेदारी है कि बकाया कर की राशि बांड राशि के भीतर हो। यदि बांड राशि कर देयता को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो निर्यातक को अंतिम देयता को कवर करने के लिए एक नया बांड जारी करना चाहिए।

4. अनुपालन को आसान बनाने के लिए, बांड को उस क्षेत्राधिकार वाले उप/सहायक आयुक्त द्वारा स्वीकार किया जाएगा, जिसका निर्यातित वस्तु के मुख्य व्यावसायिक स्थान पर क्षेत्राधिकार है (नियम 96ए(1) आयुक्त के पास दाखिल किया जाना है)

5. बांड में निर्यातक इस बात पर सहमत होता है कि वह माल/सेवाओं के निर्यात के संबंध में अधिनियम के नियमों के अंतर्गत माल या सेवाओं का निर्यात करेगा।

6. बांड के तहत सुरक्षा के तौर पर आयुक्त को बैंक गारंटी देनी होगी। क्षेत्राधिकार आयुक्त को निर्यातक के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर बैंक गारंटी की राशि तय करने का अधिकार है। यदि आयुक्त उक्त ट्रैक रिकॉर्ड से संतुष्ट है, तो बैंक गारंटी के बिना बांड प्रदान करना पर्याप्त है। बैंक गारंटी आम तौर पर बांड राशि के 15% से अधिक नहीं होती है।

7. किसी भी बांड में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि निष्पादन में विफलता या उल्लंघन की स्थिति में, सरकार हानि या क्षति की भरपाई के लिए बैंक गारंटी का सहारा लेगी।

8. निर्यात से पहले बांड प्रदान करना होगा एक बार यह प्रदान हो जाने पर, निर्यातक माल या सेवाओं का निर्यात कर सकता है।

9. निर्यात की गई आपूर्ति पर कोई कर नहीं देना होगा और चालान में निम्नलिखित फॉर्म के तहत एक घोषणा शामिल होनी चाहिए “एकीकृत कर के भुगतान के बिना बांड या वचन पत्र के तहत निर्यात के लिए आपूर्ति”।

10. फॉर्म जीएसटी आरएफडी(RFD)-11 का प्रारूप, बांड के प्रारूप के साथ,सर्कुलर संख्या 26/2017 सीमा शुल्क दिनांक 01.07.2017 में परिभाषित

11. जीएसटी के अंतर्गत ARE -1 फॉर्म केवल उन वस्तुओं पर लागू होगा जिन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के नियम अभी भी लागू हैं।

लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LUT) के तहत आपूर्ति-

1. यदि प्रदान किया गया बांड बैंक गारंटी द्वारा समर्थित है, तो कार्यशील पूंजी अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि बैंक गारंटी के बदले निर्यातक से धन जमा करने के लिए कहता है।

2. इसे देखते हुए, कोई भी निर्यातक बांड के बजाय LUT के तहत निर्यात करने का विकल्प चुनेगा।

3. यह कि सीबीईसी अधिसूचना संख्या 16/2017 – केंद्रीय कर दिनांक 7 जुलाई, 2017 के अनुसार, एलयूटी के तहत निर्यात करने वाला पंजीकृत व्यक्ति बॉन्ड के स्थान पर एलयूटी जमा करने के लिए पूरी तरह से पात्र है:- विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैराग्राफ 5 में धारक; या जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में निर्यात टर्नओवर के न्यूनतम 10% के बराबर विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त किया है, जो 1 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए, और उस पर जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत या किसी भी मौजूदा कानून के तहत किसी भी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया है, जहां कर चोरी की राशि 2.5 लाख रुपये से अधिक है।

4. अनुपालन को आसान बनाने के लिए, एलयूटी(LUT )को निर्यातक के व्यवसाय के मुख्य स्थान के क्षेत्राधिकार आयुक्त द्वारा स्वीकार किया जाता है (जैसा कि नियम 96(1) में कहा गया है)।

5. एलयूटी(LUT )में निर्यातक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध होगा:

a. चालान की तारीख से 3 महीने के भीतर माल निर्यात करें।

b. चालान की तारीख से एक वर्ष के भीतर विदेशी मुद्रा में सेवाओं के निर्यात के लिए प्रतिफल प्राप्त करें।

c. निर्यात के संबंध में अधिनियम/नियमों की सभी आवश्यकताओं का पालन करें।

d. निर्यात करने में असफल रहने की स्थिति में, उसे चालान तिथि से भुगतान तिथि तक IGST पर 18% की दर से ब्याज सहित IGST का भुगतान करना होगा।

6. निर्यात से पहले एलयूटी(LUT ) प्राप्त करना होगा। एलयूटी प्राप्त किए जाने के बाद, निर्यातक माल/सेवाओं की आपूर्ति का निर्यात कर सकता है।

7. निर्यात आपूर्ति पर कर का भुगतान नहीं किया जाएगा, और चालान में “एकीकृत कर के भुगतान के बिना बांड या वचन पत्र के तहत निर्यात के लिए आपूर्ति” प्रारूप के तहत एक घोषणा शामिल होगी।

8. एलयूटी 12 महीने के लिए वैध है तथा इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दो प्रतियों में उपलब्ध कराना होगा।

9. आयुक्त को बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि निर्यातक एलयूटी शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे बांड प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है।

10. फॉर्म जीएसटी आरएफडी-11 और एलयूटी का प्रारूप सर्कुलर संख्या 26/2017 सीमा शुल्क दिनांक 01.07.2017 में परिभाषित।

11. जीएसटी के अंतर्गत ARE -1 फॉर्म केवल उन वस्तुओं पर लागू होगा जिन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के नियम अभी भी लागू हैं।

 बांड(Bond )के तहत वस्तुओं, सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करें और अप्रयुक्त IGST पर रिफंड का दावा करें

 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LUT) के तहत वस्तुओं, सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करें और अप्रयुक्त आईजीएसटी पर रिफंड का दावा करें आईजीएसटी के भुगतान पर वस्तुओं, सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करें, तथा आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान किए गए करों पर रिफंड का दावा करें

2. आईजीएसटी(IGST )के साथ निर्यात – कोई भी निर्यातक, संयुक्त राष्ट्र, कोई दूतावास या अन्य एजेंसियां ​​जो माल या सेवाओं की आपूर्ति करती हैं, आईजीएसटी का भुगतान करती हैं, वे आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं पर भुगतान किए गए आईजीएसटी पर रिफंड का दावा कर सकती हैं।

  • शिपिंग बिल की जानकारी जोड़ें , जैसे कि दिनांक, संख्या और पोर्ट कोड। यदि आपके पास ये विवरण नहीं हैं, तो भी आप निर्यात चालान बना सकते हैं, लेकिन भुगतान किए गए करों की वापसी का दावा करने के लिए आवेदन करते समय आपको इस जानकारी की आवश्यकता होगी।
  • फिर, आपको INR से अपने क्लाइंट की चुनी हुई मुद्रा में रूपांतरण दर निर्धारित करनी होगी । यह दर कस्टम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्यात बिल पर अंकित होगी।
  • मात्रा, माप की इकाइयों, विवरण के साथ आइटम विवरण दर्ज करें
  • प्रत्येक वस्तु के लिए कर की दर, कर राशि अलग-अलग कॉलम में दर्शाई गई है (उदाहरण: IGST, CESS यदि लागू हो)
  • आपूर्तिकर्ता या अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर (या डिजिटल हस्ताक्षर)
  • चालान के अंत में, आपके पास भारतीय रुपये और विदेशी मुद्रा में बिल का कुल मूल्य होना चाहिए।

♦ आईजीएसटी(IGST )का भुगतान और निर्यात आपूर्ति पर चुकाए गए कर पर रिफंड का दावा करना-

1. निर्यातक को निर्यात मूल्य पर देय IGST को प्रदर्शित करते हुए एक चालान बनाना चाहिए।

2. चालान में “एकीकृत कर(IGST )के भुगतान पर निर्यात के लिए आपूर्ति” प्रारूप के अंतर्गत विवरण होना चाहिए।

3. चालान पर दर्शाई गई IGST देयता केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे ग्राहक से वसूलना आवश्यक नहीं है।

4. निर्यातक निर्यात से आईजीएसटी देयता को समाप्त करने के लिए अपने खाते से उपलब्ध आईटीसी क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं।

5. इसके बाद, चुकाई गई IGST देयता को रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है।

3. IGST के साथ SEZ सप्लाई – चूँकि SEZ को माल या सेवाओं की आपूर्ति को शून्य-रेटेड आपूर्ति माना जाता है, इसलिए ऐसी आपूर्ति पर कोई IGST नहीं देना होगा। यदि आप उनके रिसीवर का GSTIN दर्ज करते हैं, तो आपूर्ति का देश भारत के रूप में चुना जाएगा और चालान की मुद्रा INR होगी।आपके इनवॉइस में एक लाइन होनी चाहिए, जो आमतौर पर सबसे नीचे होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि इनवॉइस किस तरह के निर्यात के अंतर्गत आता है। उदाहरण: एकीकृत कर के भुगतान पर निर्यात के लिए आपूर्ति।

शून्य दर वाली आपूर्ति की सीमा –

आपूर्ति की दो श्रेणियां हैं जिन्हें कानून द्वारा माना जाता है (आईजीएसटी(IGST )अधिनियम की धारा 16) शून्य रेटेड आपूर्ति(ZERO RATED SUPPLY)।

A. माल, सेवाओं या दोनों का निर्यात

B. एसईजेड डेवलपर या एसईजेड इकाई को माल, सेवाओं या दोनों की आपूर्ति

स्पष्ट करना:-

माल के निर्यात से तात्पर्य भारत से बाहर किसी स्थान पर माल ले जाने से है।

सेवाओं का निर्यात – इनमें से किसी भी स्थिति में सेवा की आपूर्ति को संदर्भित करता है:

उक्त सेवाओं का आपूर्तिकर्ता भारत में स्थित है/उक्त सेवा का प्राप्तकर्ता भारत के बाहर स्थित है

/ सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत से बाहर है

/उक्त सेवा के लिए भुगतान उक्त सेवा के आपूर्तिकर्ता द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है और

आईजीएसटी अधिनियम की धारा 8 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार उक्त सेवा के आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों ही एक अलग व्यक्ति के प्रतिष्ठान नहीं हैं।

शून्य दर वाली आपूर्ति (Zero rated supply)पर इनपुट टैक्स क्रेडिट(ITC)

निर्यात को प्रोत्साहित करने की गुंजाइश के साथ, IGST ACT की धारा 16 में कहा गया है कि शून्य रेटेड आपूर्ति करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है।

अन्य सामान्य आपूर्तियों के मामले की तरह ही शून्य रेटेड आपूर्तियों पर ITC का दावा करना जीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन है।शून्य रेटेड आपूर्ति के लिए ITC का दावा तब भी किया जा सकता है, जब आपूर्ति छूट प्राप्त हो।

निर्यात पर दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड-

एक पंजीकृत व्यक्ति जो निर्यात जैसी शून्य दर वाली आपूर्ति करता है, उस पर कोई आउटपुट देयता नहीं होती है। इसलिए, इस व्यक्ति द्वारा दावा किया गया ITC जमा होता रहता है।

आईंजीएसटी(IGST) टैक्स चालान में आवश्यक जानकारी-जीएसटी एक्ट के नियम 46 टैक्स चालान की विषय-वस्तु से संबंधित है। जारी किए गए कर चालान में निम्नलिखित 16 शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से जानकारी का उल्लेख होना चाहिए:- आपूर्तिकर्ता का नाम, पताऔरजीएसटीआईएन -कर चालान संख्या 16 अक्षरों तक (इसे क्रमिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए और प्रत्येक कर चालान में उस वित्तीय वर्ष के लिए एक विशिष्ट संख्या होगी) -जारी करने की तिथि,यदि क्रेता (प्राप्तकर्ता) पंजीकृत है तो प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन , यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत नहीं है और मूल्य 50,000 रुपये* से अधिक है तो चालान में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: ( प्राप्तकर्ता का नाम और पता, डिलीवरी का पताऔर राज्य का नाम और राज्य कोड), माल या सेवा का HSN कोड, सेवाओं के लिए लेखा कोड माल/सेवाओं का विवरण,माल की मात्रा (संख्या) और यूक्यूसी में इकाई (मीटर, किलोग्राम आदि) वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति का कुल मूल्य, किसी भी छूट को समायोजित करने के बाद आपूर्ति का कर योग्य मूल्य,जीएसटी की लागू दर (सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और उपकर की दरें स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं) कर की राशि (सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और उपकर की राशि के विवरण के साथ),अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए आपूर्ति का स्थान और गंतव्य राज्य का नाम डिलीवरी का पता यदि आपूर्ति के स्थान से भिन्न हो,क्या जीएसटी रिवर्स चार्ज आधार पर देय है, और आपूर्तिकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।

नोट (a) इसके अलावा, यदि मूल्य 50,000 रुपये से कम है तो केवल तभी घोषित किया जाएगा जब प्राप्तकर्ता विवरण के लिए अनुरोध करता है।

(b) यदि मामला 50,000 रुपये तक के मूल्य के अपंजीकृत प्राप्तकर्ता को निर्यात का है, तो गंतव्य देश का नाम आवश्यक है।

1. अप्रैल 2021 से व्यवसायों के लिए HSN CODEरिपोर्टिंग निम्नानुसार है:-

A. 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले सभी चालानों के लिए 6 अंकों का HSN कोड इस्तेमाल करना होगा

B. 5 करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर टर्नओवर वाले सभी B2B चालानों के लिए 4 अंकों का HSN कोड इस्तेमाल करना होगा। हालाँकि, B2C चालानों के लिए यह रिपोर्टिंग वैकल्पिक है।

निर्यात के लिए जीएसटी के अंतर्गत चालान का समर्थन-

जीएसटी के तहत कुछ चालानों पर समर्थन या उल्लेख की आवश्यकता होती है। इन मामलों में निम्नलिखित स्थितियों में अधिकृत संचालन के लिए वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और एसईजेड इकाइयों या डेवलपर्स को आपूर्ति शामिल है:

A. कर भुगतान के साथ

B. बांड या LUT के तहत कर भुगतान के बिना

उपर्युक्त शर्त के आधार पर अनुमोदन हेतु पाठ दो प्रकार का होता है: निर्यात हेतु आपूर्ति/एकीकृत कर के भुगतान पर अधिकृत परिचालन के लिए एसईजेड इकाई या एसईजेड डेवलपर को आपूर्ति

एकीकृत कर के भुगतान के बिना बांड या वचन पत्र के तहत अधिकृत संचालन के लिए एसईजेड इकाई या एसईजेड डेवलपर को निर्यात/आपूर्ति के लिए आपूर्ति

कर चालान जारी करने के कारण-

एक पंजीकृत व्यक्ति कर चालान जारी नहीं कर सकता है जब–

A प्राप्तकर्ता पंजीकृत व्यक्ति नहीं है और

B प्राप्तकर्ता को ऐसे चालान की आवश्यकता नहीं है।

चालान की प्रतियां तैयार करना-

जीएसटी कानून के अनुसार व्यवसायों को अपने सभी चालान की प्रतियां रखना आवश्यक है। इसका विवरण नीचे दिया गया है। माल की आपूर्ति के लिए चालान चालान तीन प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से इस प्रकार चिह्नित किया जाएगा:

A प्राप्तकर्ता के उपयोग हेतु मूल प्रति ।

B ट्रांसपोर्टर के उपयोग के लिए डुप्लिकेट कॉपी।

C आपूर्तिकर्ता के उपयोग के लिए त्रिप्रतिलिपि।

सेवाओं की आपूर्ति के लिए चालान-

चालान दो प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से इस प्रकार अंकित किया जाना चाहिए:-

A. प्राप्तकर्ता के उपयोग हेतु मूल प्रति।

B. आपूर्तिकर्ता के उपयोग के लिए डुप्लिकेट कॉपी

इस लेख का आधार निम्न एक्ट, रूल, परिपत्र और नोटिफिकेशन है –

1. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम / नियम, 2017

2. परिपत्र – सीमा शुल्क – 26/2017 दिनांक 1 जुलाई, 2017 – निर्यात प्रक्रियाएं और कंटेनरों की स्वयं-सीलिंग

3. परिपत्र – सीबीईसी – 2-2-2017 दिनांक 4 जुलाई, 2017 – निर्यात के लिए बांड और एलयूटी प्रस्तुत करने से संबंधित मुद्दे

4. परिपत्र – सीबीईसी – 4-4-2017 दिनांक 7 जुलाई, 2017 – आईजीएसटी अधिसूचना के भुगतान के बिना निर्यात के लिए बांड / एलयूटी से संबंधित मुद्दे

5. सीबीईसी – 16/2017 केंद्रीय कर दिनांक 7 जुलाई, 2017 – बांड के स्थान पर एलयूटी जमा करने की शर्तें।

निष्कर्ष-

उपरोक्त लेख से स्पष्ट है कि भारत से निर्यात करने के तीन तरीके हैं जिसका उल्लेख हमारे द्वारा उपरोक्त व्याख्या में किया हैं। आशा है कि टैक्स प्रोफेशनल को लाभप्रद रहेगा।

यह लेखक के निजी विचार हैं।

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