7 नवंबर 2023 से वापी गुजरात से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा रहा है ।अभी तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म REG 01 भरने पर आधार का सत्यापन करने के उपरांत 15 मिनट बाद ARN जनरेट हो जाती थी ।लेकिन वापी गुजरात से इस प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। धीरे-धीरे देश के सभी हिस्सों में इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। अब आप जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए REG 01 फार्म अप्लाई करेंगे। तो आधार का सत्यापन जीएसटी पोर्टल पर निर्भर करेगा ।यदि पोर्टल आपका फॉर्म को चेक करने के बाद उचित मानता है ।तो वह आधार का सत्यापन के लिए आपकी मेल पर ओटीपी प्रेषित करेगा। जिससे आप आधार का सत्यापन कर सकेंगे ।और आपका ARN जनरेट हो जाएगा ।लेकिन यदि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए REG 01 फॉर्म में से पोर्टल के अनुरूप आपके दस्तावेज उचित प्रतीक नहीं होंगे ।तो आपको आपकी मेल पर न्यू लिंक 3b के द्वारा सूचित किया जाएगा । कि आप अपने सभी डाक्यूमेंट्स की मूल प्रति के साथ जीएसटी सेवा केंद्र या उचित स्थल पर उनका सत्यापन करायेगे। यहां पर आपको मेल के द्वारा प्राप्त अपॉइंटमेंट लेटर /जूरिडिक्शन तथा जो डाक्यूमेंट्स REG 01में आपके द्वारा अपलोड किए गए हैं ।उनकी मूल प्रति के साथ GSTK में उपस्थित होना होगा ।यहां आपकी बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन तथा EYE इंप्रेशन के द्वारा सत्यापन किया जाएगा ।तथा डॉक्यूमेंट का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा।उसी के पश्चात रजिस्ट्रेशन के लिए ARN जारी होगा ।उपरोक्त समीक्षा से स्पष्ट है ।कि पुरानी कर प्रणाली के अनुरूप ही जीएसटी विभाग रजिस्ट्रेशन के लिए वही प्रक्रिया स्वीकार कर रहा है।
2. वर्तमान में प्रॉपर ऑफिसर आधार के सत्यापन के लिए जो पूर्व में पोर्टल के द्वारा सभी करदाता को सूचित किया गया था। लेकिन अभी तक जिन करदाताओं ने आधार के द्वारा सत्यापन नहीं कराया है ।उन्हें रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के संबंध में नोटिस जारी किए जा रहे हैं । अब प्रश्न यह है ।कि क्या विभाग जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आधार सत्यापन के आधार पर निरस्त कर सकता है ?क्या उसके द्वारा जारी आधार सत्यापन के नोटिस नियमानुसार है ?अभी कई प्रश्न उभर कर आएंगे। मेरा मत है। कि जीएसटी अधिनियम की धारा 29( 2 )तथा नियम 21 के अंतर्गत जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है ।यदि आप नियम 21 का अध्ययन करेंगे। तो आपको क्लियर होगा। कि आधार के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं किया जा सकता ।लेकिन सभी टैक्स प्रोफेशनल को आधार के सत्यापन का कार्य शीघ्र से शीघ्र कर लेना चाहिए ।वैसे भी जीएसटी विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन के REVOKE के लिए /रिफंड के विषय में आधार का सत्यापन अनिवार्य है ।अतः स्पष्ट है कि आधार का सत्यापन हो जाना चाहिए।
3. यह कि नवंबर 2023 के जीएसटी R 1 दाखिल करने के समय आपको Error का सामना करना पड़ सकता है ।क्योंकि विभाग द्वारा पोर्टल पर डीआरसी 01C को एक्टिव करने के कारण यह Error आ रही है। इसलिए मेरा सुझाव है। कि अक्टूबर 2023 की जीएसटी R 1 को 7 या 8 नवंबर 2023से पूर्व दाखिल करनी चाहिए ।और पिछले 1 वर्ष की जो आपने जीएसटी R 1 फाइल की है ।उनकी जांच डीआरसी 01C के संदर्भ में उसकी जांच कर ले ।जांच करने का आधार जीएसटी पोर्टल में अपने अकाउंट में सर्विस के अंतर्गत डीआरसी 01C का निरीक्षण कर सकते हैं ।जिसमें पिछले 1 वर्ष के जीएसटी-R 1 का सत्यापन किया जा सकता है ।और यदि आपका जीएसटीR-1 क्लियर है ।और आपके पोर्टल पर यह Error आ रही है। तो तुरंत जीएसटी पोर्टल का स्क्रीनशॉट खींचकर टोकन जनरेट करना जरूरी होगा ।अन्यथा यदि आप 11 नवंबर 2023 में जीएसटी R 1 फाइल करने की कोशिश करेंगे और डीआरसी 01C का ऑब्जेक्शन है ।तो जो जिस व्यक्ति ने आपसे सप्लाई ली है ।उसे उसका लाभ नहीं मिलेगा।
निष्कर्ष
उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है। कि जीएसटी विभाग राजस्व की क्षति को रोकने के लिए वह सभी कदम उठा रहा है ।जिससे करदाता दबाव में रहे और फर्जी /नकली रजिस्ट्रेशन ना हो पाए ।उसी क्रम में आधार का सत्यापन सुनिश्चित किया गया है ।तथा रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के नोटिस भी इसी क्रम में है । तथा डीआरसी 01C भी प्रभावी किया जा रहा है।अतः सभी करदाता को आधार से संबंधित प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना चाहिए। DRC 01 C भी चेक करे।
यह विचार लेखक के निजी हैं ।