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Introduction: कर निर्धारण वर्ष 2023-2024 के आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। आईटीआर यू के द्वारा अब भी आयकर रिटर्न भर सकते हैं और पिछले तीन वर्षों के रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हैं। यह लेख आईटीआर यू के माध्यम से करदाताओं को कर निर्धारण वर्ष के आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को समझाने के लिए है।

कर निर्धारण वर्ष 2023-2024 का आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निकल चुकी है मुरादाबाद में अभी भी बहुत सारे करदाता 31 दिसंबर 2023 तक अपना कर निर्धारण वर्ष 2023-2024 का आयकर रिटर्न नही भर सके है ऐसे करदाता आईटीआर यू के तहत अपना आयकर रिटर्न अभी भी भर सकते है। इसके अतिरिक्त करदाता कर निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा 2022-2023 का भी आयकर रिटर्न आईटीआर यू के माध्यम से दाखिल कर सकते है।

आईटीआर यू के तहत कोई भी करदाता कर निर्धारण वर्ष खत्म होने के 2 साल के अंदर अपना आयकर रिटर्न अपडेट कर सकता है। यानी कि अगर आपके पुराने आयकर रिटर्न में कोई गलती हो गई है तो आईटीआर यू भरकर आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। यदि कोई करदाता अपने पिछले तीन साल के आयकर रिटर्न में बदलाव करना चाहता है तथा वह अपनी आय बढ़ा कर दिखाना चाहता है तो वह अतिरिक्त टैक्स देकर ऐसा कर सकता है। यदि कोई करदाता अपने पिछले रिटर्न्स में अपनी आय में कमी करना चाहता है तो ऐसा नही किया जा सकता,आईटीआर यू के तहत रिफंड का दावा नही किया जा सकता है।

बहुत सारे करदाता ऐसे है जिनका टीडीएस कटा हुआ है मगर उन्होंने अपना आयकर रिटर्न 31 दिसंबर 2023 तक फ़ाइल नही किया है। ऐसे करदाताओं को आयकर रिफंड अब नही मिलेगा,आयकर रिटर्न भरने से पूर्व करदाता को अपना फॉर्म 26एस तथा एआईएस अवश्य चेक कर लेना चाहिये, तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार ही अपना रिटर्न फ़ाइल करना चाहिये इसके अतिरिक्त बैंक,लोन देने के लिये तीन साल के आयकर रिटर्न मांगते है।

अगर किसी करदाता का पिछले तीन साल में कोई आयकर रिटर्न भरने में छूट गया हो तो वह आयकर रिटर्न भर कर अपने पेपर पूरे कर सकता है कर निर्धारण वर्ष 2021-2022 में पांच लाख से अधिक आय होने पर पांच हजार लेट फीस तथा कुल कर दायित्व का 50 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देना होगा।

कर निर्धारण 2021-2022 का आईटीआर यू 31 मार्च 2024 तक ही भरा जा सकता है। कर निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा 2023-2024 में पांच लाख से अधिक आय होने पर पांच हजार लेट फीस तथा कुल कर दायित्व का 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा, तथा इन तीनो साल में यदि आय पांच लाख से कम है तो सिर्फ एक हजार की फीस देनी होगी  कर मुक्त सीमा का आयकर रिटर्न फ़ाइल नही किया जा सकता है। सरकार द्वारा करदाताओ को आइटीआर यू भरने के लिए लगातार मेल और मैसेज किये जा रहे है।

Conclusion: कर निर्धारण वर्ष 2023-2024 के आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि निकल चुकी है, लेकिन अगर कोई करदाता अभी भी अपना रिटर्न नहीं भर पाया है, तो वह आईटीआर यू के माध्यम से अब भी अपना रिटर्न भर सकता है। इस लेख ने आईटीआर यू के तहत करदाताओं को रिटर्न भरने की प्रक्रिया को समझाया है, जो उन्हें कर निर्धारण और टैक्स दायित्व के मामले में सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा।

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