सरकार द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर से सम्बंधित विभिन्न तिथियों को बढ़ा दिया है जिससे करदाताओ को राहत मिलेगी आयकर से सम्बंधित बढाई गई मुख्य तिथिया निम्न है
1. वित्तीय लेनदेन से सम्बंधित स्टेटमेंट जिसे (एस.एफ.टी) भी कहा जाता है वित्तीय वर्ष 2020-2021 जिसे 31 मई 2021 तक भरना था वह अब 30 जून 2021 तक भरा जा सकता है
2. कैलेंडर वर्ष 2020 का रिपोर्टेबल एकाउंट स्टेटमेंट जिसे 31 मई 2021 तक भरना था वह अब 30 जून 2021 तक भरा जा सकता है
3. वित्तीय वर्ष 2020-2021 अंतिम तिमाही का कर कटौती का स्टेटमेंट जो 31 मई 2021 तक जमा होना था अब वह 30 जून 2021 तक जमा किया जा सकता है
4. कर निर्धारण वर्ष 2021-2022 का स्रोत पर कर कटौती का सर्टिफिकेट जिसे फॉर्म 16 भी कहा जाता है अब कर्मचारियों को 15 जून 2021 के स्थान पर 15 जुलाई 2021 तक दिया जा सकेगा 5 माह मई 2021 का टी.डी.एस तथा टी.सी.एस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट जो फॉर्म no24G में भरा जाता है तथा जिसे 15 जून 2021 तक भरा जाना था वह अब 30 जून 2021 तक भरा जा सकता है
5. कर निर्धारण वर्ष 2021-2022 के लिये ऐसे करदाता जिन्हें 31 जुलाई 2021 तक अपना आयकर रिटर्न फ़ाइल करना था उनके लिये अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 से बढ़ा कर 30 सितंबर 2021 कर दी गई है
6. ऐसे करदाता जिनका कर निर्धारण वर्ष 2021-2022 का ऑडिट 30 सितंबर 2021 तक होना था उनके लिये अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 कर दी गई है
7. ऐसे करदाता जिनका ऑडिट होता है तथा जिन्हें 31 अक्टूबर 2021 तक अपना आयकर रिटर्न भरना होता है अब वह 31 अक्टूबर 2021 के स्थान पर 30 नवंबर 2021 तक अपना आयकर रिटर्न भर सकते है
8. ऐसे करदाता जिन्हें कर निर्धारण वर्ष 2021-2022 का आयकर रिटर्न 30 नवम्बर 2021 तक भरना था अब वह 31 दिसम्बर 2021 तक अपना आयकर रिटर्न भर सकते है
9. ऐसे करदाता जिन्हें कर निर्धारण वर्ष 2021-2022 का विलंबित अथवा रिवाइज्ड रिटर्न भरना है उसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ा कर 31 जनवरी 2022 कर दी गई है