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प्रयुक्त/प्रयोग कार की बिक्री पर जीएसटी अधिनियम के प्रावधान –

नई कारों की बढ़ती कीमतों और लंबी प्रतीक्षा अवधि के कारण, संभावित कार खरीदार प्रयुक्त वाहन बाजार में विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि, ज़्यादातर व्यक्तिगत खरीदार किसी व्यक्ति या पुरानी कार डीलर से सेकंड-हैंड कार खरीदते समय लागू होने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के अंतर्गत नियम से अनजान होते हैं। कुछ पहलुओं पर भ्रम है जैसे: कौन से वाहन किस GST दरों को आकर्षित करते हैं? यह कर कौन देता है? क्या GST पूरी बिक्री कीमत पर लगाया जाता है या केवल डीलर के मार्जिन पर? एक टैक्स प्रोफेशनल के रूप में, आपको इन पहलुओं पर स्पष्टता प्राप्त करनी चाहिए ताकि आप अंतिम लागत निर्धारित कर सकें और उसके अनुसार  कर का भुगतान करा सकें।

यह लेख प्रयुक्त/ प्रयोग कार (अन्य)की बिक्री पर लागू जीएसटी के बारे में विस्तार से बताता है, ताकि आपको  निर्णय लेने में मदद मिल सके।

जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं की आपूर्ति क्या है?

यह समझने से पहले कि क्या वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रयुक्त कार(अन्य ) की बिक्री पर लागू होता है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीएसटी प्रणाली के तहत “वस्तुओं की आपूर्ति” क्या होती है।

वस्तुओं की आपूर्ति” से तात्पर्य किसी भी प्रकार के लेन-देन से है जिसमें किसी वस्तु की बिक्री, विनिमय, हस्तांतरण, वस्तु विनिमय, पट्टे, किराये पर लेना, लाइसेंस देना या निपटान शामिल है। इस आपूर्ति को कर योग्य घटना माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह जीएसटी के अधीन है। सरल शब्दों में, यदि कोई इनमें से किसी भी लेन-देन में संलग्न है, तो उसे इस पर जीएसटी का भुगतान करना पड़ सकता है।

प्रयुक्त प्रयोग कार की बिक्री पर जीएसटी अधिनियम के प्रावधान।

हालाँकि, किसी लेनदेन को जीएसटी कानून के तहत आपूर्ति के रूप में  करयोग्य बनाने के लिए दो प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

A. प्रतिफल: लेनदेन के बदले में किसी प्रकार का भुगतान, मुआवजा या लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए।

B. व्यवसाय को आगे बढ़ाना: लेनदेन किसी वाणिज्यिक उद्यम या गतिविधि के हिस्से के रूप में होना चाहिए।

यदि कोई लेनदेन भुगतान और व्यवसाय को आगे बढ़ाने दोनों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो उस माल एवं सेवा कर प्रणाली के तहत बिक्री के रूप में नहीं देखा जाएगा।

प्रयुक्त/पुरानी कारों की बिक्री पर जीएसटी लागू

पुरानी कारों की बिक्री पर जीएसटी का लागू होना इस बात पर निर्भर करती है कि विक्रेता जीएसटी प्रणाली के तहत डीलर के रूप में पंजीकृत है या वह एक अपंजीकृत डीलर है जो पुरानी कार बेच रहा है।

यदि अपंजीकृत:-

ऐसे मामले में जहां कोई व्यक्ति जो जीएसटी के लिए पंजीकृत नहीं है, अपनी सेकेंड-हैंड कार बेचता है, यह लेनदेन आम तौर पर जीएसटी शुल्क से मुक्त होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है, अपनी पुरानी कार बेचता है, तो उसे बिक्री मूल्य पर जीएसटी नहीं देना पड़ता है।

यदि पंजीकृत:-

हालाँकि, जब जीएसटी के तहत पंजीकृत डीलर पुरानी कार बेचता है तो स्थिति अलग होती है। पंजीकृत डीलरों को पुरानी कारों पर जीएसटी लगाना ज़रूरी है क्योंकि इन बिक्री को जीएसटी नियमों और विनियमों के तहत माल की आपूर्ति के रूप में देखा जाता है। चूँकि पंजीकृत डीलर अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में नियमित रूप से पुरानी कारों को खरीदते और बेचते हैं, इसलिए इन लेन-देन पर जीएसटी लागू होता है।

नीचे दी गई तालिका विभिन्न परिदृश्यों के आधार पर प्रयुक्त/पुरानी कारों की बिक्री पर जीएसटी लागू होने का विवरण प्रदान करती है-

क्रम संख्या विक्रेता का उपयोग क्या विक्रेता पंजीकृत है ? क्या क्रेता पंजीकृत है ? जीएसटी की स्थिति
1. व्यापार नहीं नहीं नहीं
2. व्यापार नहीं हां हां (RCM)
3. व्यापार हां नहीं हां
4. प्राइवेट नहीं नहीं नहीं
5. गाड़ी विक्रेता हां नहीं हां

प्रयुक्त/प्रयोग कार की बिक्री पर जीएसटी अधिनियम के प्रावधान

आजकल,  कई स्टार्टअप्स और डीलरों को प्रयुक्त/प्रयोग वाहनों की बिक्री और खरीद में लगे हुए देखा जा सकता  हैं, जब प्रयुक्त/प्रयोग वाहनों के कराधान की बात आती है तो जीएसटी कानून में कुछ अजीब प्रावधान हैं।ऐसे लेनदेन का मूल्यांकन जीएसटी मूल्यांकन नियम द्वारा नियंत्रित होता है।

सीजीएसटी नियम, 2017 अध्याय IV – आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण नियम 32. कुछ आपूर्तियों के संबंध में मूल्य का निर्धारण.-

इस अध्याय के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, नीचे विनिर्दिष्ट आपूर्तियों के संबंध में मूल्य, आपूर्तिकर्ता के विकल्प पर, इसके पश्चात् दिए गए तरीके से निर्धारित किया जाएगा।

जीएसटी नियम 32 (5) –

जहां कर योग्य आपूर्ति सेकेंड हैंड माल यानी प्रयुक्त माल को उसी रूप में या ऐसे मामूली प्रसंस्करण के बाद खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है जिससे माल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और जहां ऐसे माल की खरीद पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है, आपूर्ति का मूल्य बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का अंतर होगा और जहां ऐसी आपूर्ति का मूल्य ऋणात्मक है, इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा:”

नियम के महत्वपूर्ण बिंदु :

1. यह नियम केवल उन मामलों में लागू होगा जहां प्रयुक्त माल को ऐसे ही बेचा जाता है या मामूली प्रसंस्करण के बाद बेचा जाता है जिससे माल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

2. ऐसे माल की खरीद पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया है ।

3. आपूर्ति का मूल्य क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य का अधिक होना चाहिए , यदि यह ऋणात्मक मूल्य पर आता है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

 अधिसूचना 8/2018 केंद्रीय कर (दर)25.01. 2018 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, किसी पंजीकृत व्यक्ति के मामले में जिसने आयकर अधिनियम, 1961  की धारा 32 के तहत उक्त वस्तुओं पर मूल्यह्रास का दावा किया है, कर योग्य मूल्य ऐसे प्रयुक्त वाहन के बिक्री मूल्य और बिक्री की तिथि पर प्रयुक्त वाहन के मूल्यह्रास मूल्य के बीच का अंतर होगा, यदि यह ऋणात्मक है, तो इसे अनदेखा किया जाएगा। इसलिए यदि शुद्ध मूल्य ऋणात्मक है तो कोई जीएसटी नहीं देना होगा। प्रयुक्त वाहनों पर जीएसटी के अंतर्गत कर की दर पुराने वाहनों को बेचते समय जीएसटी में लगाए जाने वाले कर की दर अधिसूचना संख्या 8/2018 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 25-01-2018 में दी गई है

अधिसूचना में कर की दर निर्दिष्ट करने के लिए नीचे दी गई तालिका दी गई है:-

क्रम संख्या 1. HSN CODE

2.

गुड्स का विवरण

3.

टैक्स की दर 4 दिनांक 25.01.2018 से वर्तमान तक . टैक्स की दर 5. दिनांक 01.07.2018से 25.01.2018 तक
1. 8703 पुराने एवं प्रयुक्त, पेट्रोल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) से चलने वाले मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी या उससे अधिक हो तथा लंबाई 4000 मिमी या उससे अधिक हो। स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। 9% 28%
2. 8703 पुराने और प्रयुक्त, डीजल चालित मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी या उससे अधिक हो तथा लंबाई 4000 मिमी हो स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन का विनिर्देश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। 9% 28%
3. 8703 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त मोटर वाहन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) के रूप में जाना जाता है, जिनमें यूटिलिटी वाहन भी शामिल हैं। स्पष्टीकरण – इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, एसयूवी में 4000 मिमी से अधिक लंबाई और 170 मिमी या उससे अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस वाला मोटर वाहन शामिल है। 9% 28%
4. 87 क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 3 तक उल्लिखित वाहनों के अलावा सभी पुराने एवं प्रयुक्त वाहन 6% 28%

अधिसूचना संख्या 08/2018 – केंद्रीय कर दर 25.01. 2018या किसी अन्य अधिसूचना में वाहनों के अलावा अन्य सेकेंड हैंड वस्तुओं पर जीएसटी दरों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है , इसलिए प्रयुक्त वस्तुओं की बिक्री के अन्य सभी लेनदेन उसी दर पर कर योग्य होंगे, जिस पर समान श्रेणी के नए सामान पर कर लगाया जाता है।यह अधिसूचना लागू नहीं होगी, यदि ऐसे माल के आपूर्तिकर्ता ने केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (63) में परिभाषित इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 में परिभाषित सेनवैट या ऐसे माल पर भुगतान किए गए मूल्य वर्धित कर या किसी अन्य कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया है।

जीएसटी में प्रयुक्त/पुरानी मोटर वाहनों की बिक्री के मामले में मार्जिन स्कीम प्रदान की गई है। इस योजना में, पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को ऐसे वाहनों की बिक्री के समय लाभ मार्जिन पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए मूल शर्त यह है कि ऐसे वाहनों की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति ने इन वाहनों की खरीद के समय जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट या सेनवैट क्रेडिट नियमों या किसी राज्य वैट कानून में वैट का दावा नहीं किया हो। सरकार ने 25.01.2018 से CGSTAct और IGST Act के तहत प्रासंगिक अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को यह योजना प्रदान की है। पहले, यह योजना केवल उन डीलरों तक सीमित थी जो पुराने वाहनों की बिक्री और खरीद का काम करते थे। सीजीएसटी अधिसूचना सीजीएसटी-आर-8/2018 और आईजीएसटी अधिसूचना आईजीएसटी-आर-9/2018 दिनांक 25.01.2018 के अनुसार, निम्नलिखित निर्दिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति ऐसे सामानों की आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता के मार्जिन का प्रतिनिधित्व करने वाले मूल्य पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

निष्कर्ष

उपरोक्त लेख से सभी टैक्स प्रोफेशनल को प्रयुक्त /पुरानी कार  आदि की खरीद बिक्री के संबंध में जीएसटी के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उनका अनुपालन करना होगा ।जीएसटी अधिनियम के नियम 32(5)में पुराने प्रयुक्त कार के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि कि  टैक्स लगेगा या नहीं तथा बहुत अधिक स्थिति स्पष्ट भी नहीं है ।लेकिन हमारे द्वारा जीएसटी के नियम 32 और आयकर एक्ट 1961 की धारा 32 का संदर्भ ग्रहण करते हुए उस पर जीएसटी की करदेयता सुनिश्चित करनी चाहिए।

यह लेखक के निजी विचार हैं।

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