Case Law Details
Ashish Kakkar Vs Union of India And Another (Allahabad High Court)
भारतीय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के संबंध में जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 69 के संबंध में चर्चा
विषय 88 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी आईटीसी के आरोपी को जमानत दी गई। गिरफ्तारी जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 69 के अंतर्गत की गई थी। जिस के संबंध में आरोपी श्री आशीष कक्कड़ ने एक रिट पिटिशन माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की ।और जीएसटी के अधिकारियों द्वारा धारा 69 के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए रिट फाइल की। इस WRIT में धारा 69 की संवैधानिक को चुनौती दी गई थी ।तथा याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के संबंध में यह अनुरोध किया । कि यह धारा 69 में जो प्रावधान किया गया है। वह मनमाना प्रावधान है ।अतः धारा 69 में परिवर्तन किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी कहा की धारा 69 के संबंध में अन्य कोई वैकल्पिक विचार या प्रावधान लागू किया जाना चाहिए जैसा न्यायालय उचित समझें।
भारत संघ और अन्य के विद्वान अधिवक्ताओं ने अंतिम राहत के लिए याचिकाकर्ता की याचिका का विरोध किया और यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर नकली जीएसटी फर्म बनाने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट को जारी करने में वह शामिल था।
निर्णय माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुने और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अध्ययन करने के बाद याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत जारी करने के आदेश दिए ।न्यायालय ने मुख्य विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ की अदालत के समक्ष लंबित DGGI Me ZU केस नंबर 887 /2023 के मामले में आरोपित व्यक्ति आशीष कक्कड़ हो जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए ।जमानत इस शर्त पर दी गई संबंधित न्यायालय के संतुष्टि के अधीन रुपए एक करोड और प्रत्येक समान राशि की दो जमानत का निजी मुचलका जमा करेगा ।साथ ही न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया हर संभव जांच में सहयोग करेगा तथा अपना पासपोर्ट संबंधित अदालत में जमा करेंगे और बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने का वचन देंगे।
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