31 मार्च 2023 जीएसटी नोटिफिकेशन
1. अधिसूचना सं. 2/2023-सीटी दिनांक 31-03-2023
GSTR-4 कम्पोजीशन रिटर्न को न भरने पर लगने वाले विलंब शुल्क में कमी
कंपोजीशन डीलरों के लिए जो अपना GSTR-4 फाइल करने में विफल रहे, उनकी लेट फीस को घटाकर रु 500.00 (SGST-250.00+CGST 250.00) किया गया है और इसके अतिरिक्त यदि GSTR-4 में देय कर शून्य है, तो कोई विलंब भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
बकाया रिटर्न्स की अवधि – 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2022 तक।
(जुलाई 17 से मार्च 19 तक तिमाही एवं 2019-20 से 2021-22 के लिए सालाना)
कम लेट फीस का लाभ पाने के लिए फाइलिंग समय –
1-04-2023 से 30-06-2023 – यदि इस कम लेट फीस का लाभ लेना है तो बकाया रिटर्न आपको 30-06-2023 से पूर्व भरना होगा.
धारा 47 के अनुसार मूल रूप से विलंब शुल्क रु. 200 प्रति दिन (एसजीएसटी रु. 100.00 + सीजीएसटी रु. 100.00) एवं यह अधिकत्तम रु. 10000.00 (SGST रु. 5000.00 + CGST रु. 5000.00) थी और इसे अधिसूचना संख्या 73/2017 दिनांक 29-12-2017 के माध्यम से घटाकर रु. 50.00 (एसजीएसटी रु.25.00 + सीजीएसटी रु.25.00) कर देय रिटर्न के लिए और बिना कर के रिटर्न के लिए रु. 20.00 (एसजीएसटी रुपये 10.00 + सीजीएसटी रुपये 10.00) की गई थी .
एक और अधिसूचना संख्या 21/2021 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए GSTR-4 में देरी के लिए ली जाने वाली लेट फीस में और भी कमी प्रदान की गई थी और यह शुल्क घटाकर शून्य कर रिटर्न के लिए 500.00 रुपये (एसजीएसटी रुपये 250.00 + सीजीएसटी रुपये 250.00) कर दिया गया था, और कर योग्य रिटर्न के मामले में विलंब शुल्क की राशि को घटाकर रु. 2000.00 (एसजीएसटी रु.1000.00 + सीजीएसटी रु.1000.00) कर दिया गया था जो कि इससे पहले दोनों ही मामलों में अधिकतम विलंब शुल्क 10000.00 रुपये था।
अब 31 तारीख 2023 को और कम विलंब शुल्क के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है और 2017-18 से 2021-22 तक किसी भी वर्ष के लिए GSTR-4 फाइल करने में विफल रहने वाले डीलरों के लिए कम फीस के रूप में माफी दी गई है , यदि ये डीलर 2017-18 से 2021-22 तक के कोई भी GSTR-4 30 जून 2023 तक फाइल करते हैं तो लेट फीस की राशी निम्नप्रकार होगी :-
GSTR-4 का प्रकार | लेट फीस |
शून्य कर GSTR-4 | शून्य |
करयोग्य GSTR-4 | 500.00 रूपये (एसजीएसटी Rs.250.00 + सीजीएसटी Rs.250.00) |
जिन डीलर्स के पुराने GSTR -4 भरने से रह गए हैं वे इस कम लेट फीस का फायदा लेकर 30 जून 2023 तक अपना रिटर्न भर सकते हैं .
2. अधिसूचना सं. 03/2023-सीटी दिनांक 31-03-2023
पंजीकरण के निरस्त्रीकरण (रद्द होना ) को समाप्त करने के लिए विशेष प्रक्रिया जहां इसके लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है.
यदि कोई व्यक्ति अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है और धारा 29(2)(बी)/(सी) के तहत रिटर्न दाखिल न करने के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है, तो यदि ऐसा व्यक्ति धारा 30 के तहत प्रदान की गई समय सीमा अपना रिटर्न दाखिल कर इस निरस्तीकरण को समाप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। । आवेदन करने की यह समय सीमा ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर है, जिसे अतिरिक्त आयुक्त द्वारा 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और आयुक्त द्वारा 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह समय तभी बढाया जा सकता है जब कि समय पर आवेदन न कर पाने का पर्याप्त कारण दिया गया हो और दोनों मामलों में इस प्रयाप्त कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया गया हो.
यदि यह सारी समय सीमा एवं संभावनाएं जो ऊपर बताई गई है समाप्त हो गई है तो और वे व्यक्ति जो ऊपर उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस तरह के आवेदन को को दर्ज करने में विफल रहे हैं, तो अभी भी विशेष प्रक्रिया का पालन करके इस अधिसूचना का लाभ उठा सकते हैं , आइये देखें कि यह प्रक्रिया क्या है : –
– 30 जून 23 तक रद्दीकरण की समाप्ती के लिए आवेदन करें
– आवेदन निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि तक बकाया कर, ब्याज, जुर्माना और विलंब शुल्क के साथ देय रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद ही दायर किया जाएगा।
-यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसे मामलों में आवेदन करने के लिए अब और कोई तारीख में विस्तार नहीं दिया जाएगा इसलिए इसे अब अंतिम मौक़ा ही समझना चाहिए.
यह माफी उस व्यक्ति पर भी लागू होगी जिसने निरस्तीकरण को रद्द करने के लिए दिए गए अपने आवेदन को रद्द करने या अस्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध अपील इस आधार पर कि वह धारा 30 के तहत निर्दिष्ट समय सीमा का पालन करने में विफल रहा दायर की है.
3. अधिसूचना सं. 04/2023-सीटी और 05/2023-सीटी दिनांक 31-03-2023
नियम 8(4ए) / 4(बी) को एक नए नियम 8(4ए) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है
बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण- नियमों में सुधार
ये नियम जीएसटी के तहत पंजीकरण आवेदन दाखिल करते समय आधार प्रमाणीकरण से संबंधित हैं और उसके आगे पंजीकरण आवेदन दाखिल करने के लिए आधार के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आवेदन से संबंधित हैं।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जीएसटी के पंजीकरण के लिए आवेदन को आधार प्रमाणीकरण के साथ या उसके बिना सत्यापित किया जा सकता है और यदि आधार प्रमाणीकरण डीलर द्वारा चुना गया है (जो अधिकांश डीलर चुन रहे हैं) तो हाल ही में नियम 8(4ए) को नोटिफिकेशन संख्या दिनांक 26-12-2022 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इसी दिन अर्थात 26 दिसंबर 22 को एक और नया उपनियम 8(4बी) विशिष्ट मामलों में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण, फोटोग्राफ और दस्तावेजों के सत्यापन की आवश्यकता को निर्दिष्ट करने के लिए जोड़ा गया था। और इसके साथ ही, गुजरात राज्य को उस राज्य के रूप में निर्दिष्ट किया गया था जिस पर बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण आदि की प्रणाली को एक अधिसूचना 27/2022 दिनांक 26 दिसंबर 2022 के अनुसार अनिवार्य कर दिया गया था। इस तरह से बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण को प्रायोगिक तौर पर गुजरात राज्य में लागू किया गया था.
लेकिन नए बदले गए नियम 8(4ए) में उन व्यक्तियों के संबंध में स्पष्ट विभाजन नहीं था जो आधार प्रमाणीकरण से गुजरेंगे और वे व्यक्ति जो बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण से गुजरेंगे और इसके साथ ही नया प्रतिस्थापित नियम 8(4ए) उन मामलों के लिए प्रदान नहीं करता है जहां आधार प्रमाणीकरण को चुना गया था लेकिन सफलतापूर्वक पूरा नहीं नहीं किया गया। इस प्रकार से दिनांक 26-12-2023 को जारी ये नियम स्पष्ट नहीं थे इसलिए इन कमियों को दूर करने के लिए और अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए नियम 8(4ए) को फिर से अधिसूचना संख्या 04/2023 दिनांक 31 मार्च 23 ( 26 दिसंबर 2022 से प्रभावी ) के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया है। इन्हें आप एक भूल सुधार या सुधारात्मक कदम मान सकते हैं.
अब नियम 8(4ए) का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है और अब इसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला भाग आधार प्रमाणीकरण के बारे में बात करता है और दूसरा भाग नियम 8(4ए) के “प्रोविसो” के रूप में प्रदान किया गया है जो आधार के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, फोटो और मूल दस्तावेजों के सत्यापन से संबंधित है।
नियम 8(4बी) जो 26-12-2022 को पहले प्रविष्टि के अनुसार पूरे नियम 8(4ए) पर लागू था, लेकिन अब नए नियम 8(4ए) के अनुरूप नियम 8(4ए) के “प्रोविसो ” पर ही लागू होगा। .
इसके साथ ही नया प्रतिस्थापित नियम 8(4ए) विकल्प में आधार प्रमाणीकरण के मामले में पंजीकरण आवेदन जमा करने की तिथि निर्दिष्ट करता है। वो होगा :-
-आधार प्रमाणीकरण की तिथि
-जीएसटी आरईजी-01 के भाग बी को जमा करने से 15 दिन, जो भी पहले हो।
इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति आधार प्रमाणीकरण का विकल्प देता है, लेकिन यह 15 दिनों के भीतर सफलतापूर्वक नहीं किया जाता है, तो इस आवेदन को 15वें दिन आवेदन जमा माना जाएगाऔर उस पर उसी तरह से कार्यवाही की जायेगी जैसे कि आधार प्रमाणीकरण के बिना आवेदन किया जाता है .
यह प्रावधान अंतिम प्रतिस्थापित नियम 8(4ए) में नहीं था जिस कमी को अब पूरा किया गया है .
पहले के नियम 8(4ए) में आधार प्रमाणीकरण और बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। नियम 84(बी) के तहत अधिसूचना ने नियम 8(4ए) को केवल गुजरात राज्य पर लागू किया और अन्य सभी राज्यों को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है लेकिकं जिस तरह से ये प्रावधान 26-12-2022 को जारी किये गए थे उससे अर्थ यह निकला कि आधार प्रमाणीकरण केवल गुजरात के लिए ही लागू रहे और अन्य सभी राज्यों के लिए इसे लागू नहीं किया जा रहा है जब कि व्यवहारिक रूप से इरादा ऐसा नहीं था। यह प्रतिबंधित प्रावधान (शेष भारत को छोड़कर केवल गुजरात के लिए ) आधार प्रमाणीकरण के लिए नहीं था बल्कि यह बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के था . इस तरह कभी -कभी कुछ प्रावधान इस तरह से ड्राफ्ट किये जाते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है .
अब आधार प्रमाणीकरण उन सभी पंजीकरणों के लिए लागू है, जिनके लिए नए प्रतिस्थापित नियम 8(4A) के अनुसार आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुना गया है, लेकिन गुजरात राज्य के लिए आधार प्रमाणीकरण के बाद बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा, मूल दस्तावेजों के सत्यापन के साथ फोटो लेना लागू होगा। .
अधिसूचना सं. 05/2023 दिनांक 31-03-2023
नए प्रतिस्थापित नियम 8(4ए) में, बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, मूल दस्तावेजों के सत्यापन के साथ फोटो लेने के लिए नियम 8(4ए) के ‘प्रोविसो ‘ में अलग से प्रदान किया गया है, इसलिए संबंधित अधिसूचना 27/2022 में नियम 8(4बी) के माध्यम से जिसने बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण आदि के लिए राज्य गुजरात को निर्दिष्ट किया है, नियम 8(4ए) के लिए ‘प्रोविसो ‘ शब्द का उपयोग नियम 8(4ए) के ‘प्रावधान’ के स्थान पर किया गया है, जो 26 दिसंबर 2022 से ही प्रभावी है। यही इस प्रावधान को लाने की मूल भावना थी.
4. अधिसूचना सं. 06/2023 दिनांक 31-03-2023
रिटर्न दाखिल न करने वालों के बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को वापस लेने (रद्द करने ) के लिए वन टाइम एम्नेस्टी धारा 62 – एक बड़ी राहत
यदि एक डीलर पर धारा 61(2) के तहत नोटिस जारी होने के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं करने के लिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर- “सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार आदेश” पारित किया जाता है, लेकिन ऐसा डीलर बेस्ट जजमेंट ऑर्डर की तामील की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी रिटर्न फाइल करता है, तो ऐसा असेसमेंट ऑर्डर स्वतः वापस ले लिया जाता है और इस तरह से यह बेस्ट जजमेंट असेसमेंट रद्द हो जाता है .
ऐसे डीलरों द्वारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर की तामील की तारीख से 30 दिनों की इस निर्धारित समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने पर राहत मांगी गई थी और यह राहत एक विशेष प्रक्रिया के साथ इस अधिसूचना संख्या 06/2023/सीटी के माध्यम से दी गई है।
ऐसे व्यक्ति इस अधिसूचना का लाभ लेने के लिए 30-06-2023 को या उससे पहले ब्याज और विलंब शुल्क के साथ अपना रिटर्न दाखिल करेंगे और उसके बाद ही धारा 62 के तहत आदेश को वापस लिया गया माना जाएगा।
यह राहत इस तथ्य के बावजूद उपलब्ध है कि इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है या नहीं और इसके साथ यह भी कि अगर अपील दायर की गई है, तो भी डीलर राहत के लिए पात्र होगा चाहे उस पर निर्णय लिया गया हो या नहीं।
5. अधिसूचना सं.07/2023-सीटी दिनांक 31-03-2023
वार्षिक रिटर्न की लेट फीस
GSTR–9
2017-18 से 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न लेट फीस आम माफी वित्त वर्ष 2021-22 से वार्षिक रिटर्न के लिए विलंब शुल्क का युक्तिकरण (कमी )
यदि डीलर वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 से संबंधित किसी भी वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो अब वह डीलर कम विलंब शुल्क के साथ 30-06-2023 तक दाखिल किया जा सकता है। इनमें से ज्यादातर मामलों में एक बार लम्बी देरी हो जाने के कारण धारा 47 में किए गए भारी लेट फीस प्रावधान के कारण फिर डीलर रिटर्न फाइल ही नहीं करता है .
इस अधिसूचना सं. 07/2023-सीटी दिनांक 31-03-2022 के तहत अधिकतम विलंब शुल्क को कम कर रु. 20000.00 (एसजीटीएस रु. 10000.00+सीजीएसटी रु. 10000.00) कर दिया गया है यदि वित्त वर्ष 17-18 से वित्त वर्ष 21-22 के लिए कोई वार्षिक रिटर्न 1 अप्रैल 2023 से 30-06-2023 तक दाखिल कर दिया जाता है। । इस अधिसूचना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए रू0 20000.00 से अधिक होने वाली लेट फीस से छूट दे दी गई है अर्थात माफ़ कर दी गई है और अब ऐसे मामलों में अधिकत्तम लेट फीस अब 20000.00 रूपये से अधिक नहीं होगी ।
वार्षिक विवरणी न भरने के लिए मौजूदा विलंब शुल्क
मौजूदा लेट फीस प्रतिदिन 200.00 रूपये (SGST रु. 100.00+ CGSTRs. 100.00) टर्नओवर के अधिकतम 0.50% (SGST 0.25%+ CGST 0.25%) है ।
आइए वार्षिक रिटर्न न भरने वालों के लिए इस एमनेस्टी योजना पर एक नजर डालते हैं
यदि किसी डीलर ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो अब वह 30-06-2023 तक इस रिटर्न को केवल 20000.00 रुपये (SGST रु. 10000.00+ CGST रु. 10000.00) विलंब शुल्क का भुगतान करके यह रिटर्न दाखिल कर सकता है। । वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक किसी भी वित्तीय वर्ष का वार्षिक रिटर्न नहीं भर पाने वाले डीलरों के लिए यह बड़ी राहत है।
आइए इस लाभ को वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक रिटर्न के लिए एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करें:-
एक डीलर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपना वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहा और अब इस एमनेस्टी योजना के तहत इसे अभी दाखिल करना चाहता है।
इस रिटर्न की बढाई हुई अंतिम तिथि 5 फरवरी 2020 थी और अब यह रिटर्न लगभग 1150 दिनों की देरी से पेश किया जा रहा है । विलंब शुल्क प्रतिदिन रु. 200 प्रति दिन रुपये है जिससे यह रूपये 2.30 लाख होती है और अधिकतम टर्नओवर का 0.50% है जो कि 5.00 लाख रूपये होता है इसलिए ऐसे डीलर द्वारा देय विलंब शुल्क रु 2.30 लाख होता है लेकिन अब इस अधिसूचना के कारण वह केवल 20000.00 रूपये की लेट फीस का भुगतान करके वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपना वार्षिक रिटर्न के साथ दाखिल कर सकता है।
यह एक बहुत बड़ी राहत है .
आइये अब देखें कि आगे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विलम्ब शुल्क में किस तरह से कटौती की गई है
अब इस अधिसूचना के माध्यम से वर्ष 2022-23 और आगामी वर्षों के वार्षिक रिटर्न के लिए एक और राहत दी गई है।
आइए इसे देखें।
1. 5 करोड़ रुपये तक कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्ति के लिए 50 रूपये प्रति दिन (रु. 25 एसजीएसटी + रु. 25 सीजीएसटी) रुपये लेट फीस जो कि अधिकतम टर्नओवर के 0.04 प्रतिशत (एसजीएसटी 0.02% + सीजीएसटी 0.02%) होगी ।
2. 5 करोड़ रूपये से अधिक लेकिन 20 करोड़ तक रुपये तक कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्ति के लिए यह लेट फीस 100 रूपये प्रति दिन (रु. 50.00 एसजीएसटी + रु. 50 सीजीएसटी) जो कि टर्नओवर के अधिकतम 0.04 प्रतिशत (एसजीएसटी 0.02% + सीजीएसटी 0.02%) तक होगी ।
यह राहत वित्तीय वर्ष 2022-23 और आने वाले वर्षों के वार्षिक रिटर्न के संबंध में धारा 47(2) में उल्लेखित विलंब शुल्क में दी गई है।
लेट फीस की मौजूदा दर को घटाकर 5 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार के लिए 50.00 रुपये प्रतिदिन और 5 करोड़ से अधिक लेकिन 20 करोड़ तक की बिक्री के डीलरों के मामले में प्रति दिन 100 रूपये कर दिया गया है लेकिन वास्तविक कटौती धारा 47(2) के तहत देय अधिकतम विलंब शुल्क के रूप में दी जाती है। यह टर्नओवर के मौजूदा 0.50% (SGST 0.25%+ CGST 0.25%) से घटा कर 0.04% टर्नओवर (SGST 0.02%+CGST0.02%) तक कम किया गया है और यदि आप इसे अधिकतम देर से प्रतिशत में कमी के संदर्भ में गणना करते हैं तो जो आता है बहुत कम है और यह कमी 92% की कमी की गई है जो आने वाले वर्षों में वार्षिक रिटर्न के लिए बहुत बड़ी राहत है।
वर्ष 2022-23 से विलम्ब शुल्क में कमी के संबंध में यह राहत केवल 20 करोड़ तक के कुल टर्नओवर वाले व्यवसायी को उपरोक्तानुसार प्रदान की गई है लेकिन ध्यान रखने कि 20 करोड़ रूपये अधिक के टर्नओवर के लिए कोई राहत नहीं है और उन पर मौजूदा मानदंडों के अनुसार विलंब शुल्क देय है जो रु. 200.00 (SGST रु. 100.00+ CGSTRs. 100.00) टर्नओवर के अधिकतम 0.50% (SGST 0.25%+ CGST 0.25%) होगी ।
6. अधिसूचना सं. 8/2023-सीटी दिनांक 31-03-2023
जीएसटीआर-10 न भरने वालों के लिए माफी
धारा 45 के तहत पंजीकरण रद्द करने के बाद का अंतिम रिटर्न
आइये पहले हम देखने कि यह GSTR-10 क्या है तो देखिये इस सम्बन्ध में धारा 45 जो भी कहता है उसका अर्थ और सम्बंधित नियम क्या है –
प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसे धारा 39 की उप धारा (1) के तहत रिटर्न भरना आवश्यक है और जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी हो बाद में हो , के तीन महीने के भीतर अंतिम रिटर्न प्रस्तुत करेगा।
यह रिटर्न GSTR-10 में होगा जिसे नियम 81 में दिया गया है .
नियम 81 – प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसे धारा 45 के तहत अंतिम रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, ऐसे रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म GSTR -10 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।
यदि कोई डीलर पंजीकरण रद्द करने की तारीख या आदेश की तारीख से 3 महीने, जो भी बाद में हो , के भीतर GSTR-10 में अपना अंतिम रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 47 के तहत विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा और इस धारा के अनुसार लेट फीस 200.00 प्रति दिन (एसजीएसटी रु. 100.00 + सीजीएसटी रु. 100.00) अधिकतम रु. 10000.00 (SGST रु. 5000.00 + CGST रु. 5000.00) रुपये होगी। ।
यह GSTR-10 सबसे ज्यादा डीलर्स के द्वारा भूला जाने हुआ रिटर्न है जिसे डीलर अक्सर फाइल करना भूल जाते हैं क्योंकि मेल या पोर्टल पर रद्दीकरण संदेश प्राप्त करने का समय निश्चित नहीं होता है और एक बार पंजीकरण रद्द हो जाने के बाद अधिकांश मामलों में डीलर रद्दीकरण के अंतिम साकेत को ट्रैक करने में विफल रहता है इसलिए इस तरह के कई मामलों में चूक हुई है। अधिकांश मामलों में यह विवरणी शून्य होती है और मात्र एक औपचारिकता ही होती है इसलिए इस संबंध में राहत की मांग की जारी रही है .
अब यह राहत 31 मार्च 2023 को अधिसूचना संख्या 8/2023- सीटी के रूप में दी गई है। और अब यदि यह रिटर्न, जो नियत तारीख के भीतर दाखिल नहीं किया गया था, 01-04-2023 से 30-06-2023 तक दाखिल किया जाता है और इसका अधिकतम विलंब शुल्क केवल 1000.00 रूपये (SGST रु. 500.00 + CGST रु. 500.00) होगा ।
यह उन डीलरों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्होंने अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र सरेंडर कर दिया था, लेकिन अंतिम रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे, अब उनकी अधिकतम लेट फीस रुपये से कम कर दी गई है और यह सिर्फ अब 10000.00 रूपये होगी. इस माफी का लाभ पाने के लिए GSTR-10 को 30-06-2023 तक फाइल किया जाएगा।
7. अधिसूचना सं. 9/2023-सीटी- दिनांक 31-03-2023
धारा 73 के तहत आदेश जारी करने के लिए समय का विस्तार
आइए देखें कि धारा 73 क्या है और यह धारा 73 के शीर्षक से स्पष्ट है जिसका अर्थ यहां नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है: –
कर का भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया या गलत तरीके से रिफंड किया गया या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से प्राप्त किया गया और ऐसा करने का कारण “धोखाधड़ी या किसी जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों के छिपाना नहीं है”।
धारा 73 के तहत आदेश पारित करने की समय सीमा है और यह निर्धारित समय प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में 3 महीने और इस अधिसूचना के जरिये बढ़ाया गया है। यह विभागीय सुविधा के लिए है और उन्हें धारा 73 के तहत आदेश प्रस्तुत करने के लिए 3 माह और अतिरिक्त दिए गए हैं.
धारा 73(9) के तहत आदेश जारी करने की समय सीमा जो धारा 73(10) में दी गई है उसे बढ़ाया गया है और अब यह समय सीमा निम्नानुसार समाप्त होगी:-
वित्तीय वर्ष | धारा 73(10) के अनुसार इस समय उपलब्ध समय | अधिसूचना 09/2023 के तहत अब बढाया गया समय |
2017-18 | 30-09-2023 | 31-12-2023 |
2018-19 | 31-12-2023 | 31-03-2024 |
2019-20 | 31-03-2024 | 30-06-2024 |
धारा 73(10) में उल्लिखित मूल समय सीमा निम्नानुसार है: –
उचित अधिकारी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए देय तिथि से तीन साल के भीतर धारा (9) के तहत आदेश जारी करेगा, जिसमें कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किया गया है. गलत रिफंड के लिए यह समय सीमा उस रिफंड की तिथि से 3 माह का समय है.
इसा बढ़ी हुई तिथि के लिए जारी की गई अधिसूचना का गलत रिफंड से कोई सम्बन्ध नहीं है और उसकी तिथि अभी भी रिफंड जारी होने की तारीख से 3 साल ही रहेगी.
देय मौजूदा देय तिथियां जिनकी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि के संदर्भ में गणना की जानी है, निम्नानुसार हैं: –
वित्तीय वर्ष | वार्षिक रिटर्न भरने की निर्धारित तिथि | आदेश पारित करने की इस समय निर्धारित तिथि | अधिसूचना 09/2023 के तहत बढाई तारीख | रिमार्क |
2017-18 | 5-02-2020 /07-02-20 | 30-09-2023* | 31-12-2023 | अधिसूचना संख्या 13/2022-सीटी के अनुसार आदेश जारी करने की नियत तिथि पहले ही 30-09-2023 तक बढ़ा दी गई है
इस अधिसूचना के माध्यम से 3 महीने और बढ़ा दिए गए हैं। |
2018-19 | 31-12-20 | 31-12-2023 | 31-03-2024 | इस अधिसूचना के माध्यम से 3 महीने और बढ़ा दिए गए हैं। |
2019-20 | 31-03-2021 | 31-03-2024 | 30-06-2024 | इस अधिसूचना के माध्यम से 3 महीने और बढ़ा दिए गए हैं। |
I want to know that what is the cess rate on unmanufatured branded tobacco which was 65% . Now the new notification what is the cess rate on unmanufatured branded tobacco hsn 2401