यदि कोई निदेशक (Director) कंपनी से इस्तीफा देना चाहता है, तो निदेशक के इस्तीफे की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 168 में उल्लिखित है। इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई निदेशक इस्तीफा देना चाहता है, तो सबसे पहले वह कंपनी को इस्तीफे का एक नोटिस देगा। इसके बाद कंपनी निदेशक के इस्तीफे के लिए फॉर्म DIR-12 को रिकॉर्ड या फाइल करेगी। इस्तीफे की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है।
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निदेशक के इस्तीफे से संबंधित प्रक्रिया
i) जो निदेशक इस्तीफा देगा, वह सबसे पहले निदेशक मंडल (Board of Directors) को अपना त्यागपत्र सौंपेगा, जिसमें इस्तीफे का कारण और इस्तीफे की प्रभावी तारीख का उल्लेख होगा। ii) बोर्ड उसके इस्तीफे पर ध्यान देगा और बोर्ड बैठक (Board Meeting) आयोजित करने के लिए एक नोटिस जारी करेगा। iii) बोर्ड बैठक में इस्तीफे की प्रभावी तारीख का उल्लेख करते हुए, निदेशक की सराहना करते हुए, उसके इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए एक बोर्ड प्रस्ताव (Board Resolution)पारित किया जाएगा और आवश्यक ई-फॉर्म दाखिल करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। iv) अधिकृत निदेशक और प्रैक्टिसिंग CA/CS/CMA के DSC (डिजिटल हस्ताक्षर) लगाकर निदेशक की पद-मुक्ति (Cessation) के संबंध में विवरण के साथ ई-फॉर्म संख्या DIR-12दाखिल करें। v) जेनरेट हुए SRN के सामने अपेक्षित शुल्क (वर्तमान में ₹600/-) का भुगतान करें।

इस्तीफे के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान
(1) एक निदेशक कंपनी को लिखित में नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और बोर्ड ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर उस पर ध्यान देगा। कंपनी रजिस्ट्रार को निर्धारित तरीके, समय और फॉर्म में सूचित करेगी और ऐसे इस्तीफे के तथ्य को कंपनी द्वारा तुरंत बाद होने वाली आम बैठक में रखी जाने वाली निदेशकों की रिपोर्ट में भी रखेगी: परंतु, एक निदेशक इस्तीफे के तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को इस्तीफे के विस्तृत कारणों के साथ अपने इस्तीफे की एक प्रति भी निर्धारित तरीके से भेज सकता है।
(2) एक निदेशक का इस्तीफा उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन कंपनी को नोटिस प्राप्त होता है या निदेशक द्वारा नोटिस में बताई गई कोई तारीख, जो भी बाद में हो: परंतु, इस्तीफा दे चुके निदेशक अपने कार्यकाल के दौरान हुए अपराधों के लिए इस्तीफे के बाद भी उत्तरदायी होंगे।
(3) जहां किसी कंपनी के सभी निदेशक अपने पदों से इस्तीफा दे देते हैं, या धारा 167 के तहत अपने पद खाली कर देते हैं, तो प्रमोटर या उसकी अनुपस्थिति में, केंद्र सरकार आवश्यक संख्या में निदेशकों की नियुक्ति करेगी जो तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि कंपनी द्वारा आम बैठक में निदेशकों की नियुक्ति नहीं हो जाती।
निदेशक द्वारा त्यागपत्र DIR-11 के साथ ROC (रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) के पास दाखिल किया जाना है।
यदि किसी कंपनी का निदेशक इस्तीफा देना चाहता है या बोर्ड कई कारणों से किसी निदेशक को समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो कंपनी का निदेशक कंपनी के पास एक त्यागपत्र दर्ज करके और कंपनियों के रजिस्ट्रार (ROC) को सभी सूचनाएं प्रदान करके बोर्ड छोड़ सकता है।
एक निदेशक कंपनी को लिखित में नोटिस देकर कंपनी छोड़ सकता है और बोर्ड से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 30 दिनों के भीतर फॉर्म DIR-12 में ROC को इस बारे में सूचित करे। यदि निदेशक चाहे, तो वे इस्तीफे के कारणों के साथ इस्तीफे पत्र का एक दस्तावेज़ फॉर्म DIR-11 का उपयोग करके ROC को भी दे सकते हैं।
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