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रजिस्टर्ड विक्रेताओं द्वारा पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों (इलेक्ट्रिक वाहनों सहित) की बिक्री पर अब 18% GST लागू होगी।

निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री को सुनने के बाद, आप पुराने वाहनों पर नए GST को लेकर भ्रमित हो सकते हैं। यदि आप GST की अवधारणा से नए हैं और सोच रहे हैं कि GST भारत में सेकंड-हैंड कारों की बिक्री को कैसे प्रभावित कर सकता है ? चाहे आप खरीदार हों या विक्रेता, इन नियमों को समझना आपको भ्रम से बचा सकता है और मदद कर सकता है

भारत में पुराने वाहनों पर GST के नए नियमों को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए यहां एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

मुख्य बिंदु:

1. GST कौन देगा?

    • केवल रजिस्टर्ड विक्रेता या डीलर ही पुराने वाहनों की बिक्री पर अपने मार्जिन पर GST का भुगतान करेंगे।
    • व्यक्ति-से-व्यक्ति बिक्री पर कोई GST लागू नहीं होता।

2. GST दर:

    • डीलर के मार्जिन पर 18% GST (सेवा के रूप में) लागू होती है।

उदाहरणों का विवरण:

  • उदाहरण 1: यदि आप एक व्यक्ति के रूप में ₹12 लाख की कार खरीदते हैं, 2-3 साल इस्तेमाल करने के बाद ₹8 लाख में किसी और व्यक्ति को बेचते हैं, तो इस पर कोई GST लागू नहीं होगा। इस बिक्री मूल्य पर कोई GST लागू नहीं होगा।
  • उदाहरण 2: यदि आप ₹12 लाख की कार 2-3 साल इस्तेमाल करने के बाद ₹8 लाख में किसी पुराने वाहन डीलर को बेचते हैं, तो आप पर कोई GST लागू नहीं होगा। यहां कोई GST लागू नहीं होगा।
  • उदाहरण 3: जब डीलर उस कार को ₹9 लाख में बेचता है, तो GST केवल डीलर के ₹1 लाख के मार्जिन पर लागू होगा। ₹1 लाख के मार्जिन पर 18% GST यानी ₹18,000 होगी। डीलर के ₹1 लाख के मुनाफे पर 18% GST लागू होगा, यानी ₹18,000 का टैक्स।

यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि GST कर केवल व्यवसाय द्वारा किए गए मुनाफे पर लागू होगा। यह व्यक्तिगत खरीद और बिक्री पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालता है।

केवल रजिस्टर्ड विक्रेता या डीलर ही पुराने वाहनों की बिक्री पर अपने मार्जिन पर GST का भुगतान करेंगे। व्यक्ति-से-व्यक्ति बिक्री पर कोई GST लागू नहीं होता। केवल डीलर के मार्जिन पर 18% GST (सेवा के रूप में) लागू होती है| डीलर के मुनाफे पर 18% GST लागू होगा

पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों की बिक्री पर जीएसटी से जुड़े नियमों को समझना आवश्यक है, खासकर यदि आप इस क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं या व्यक्तिगत रूप से वाहन खरीदते या बेचते हैं। यहां इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई है:

जीएसटी परिषद की सिफारिशें

1. एकीकृत जीएसटी दर: जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में सभी पुराने और प्रयुक्त वाहनों (ईवी सहित) की बिक्री पर 18% की एकीकृत जीएसटी दर लागू करने की सिफारिश की गई है। इससे पहले, विभिन्न वाहनों पर अलग-अलग दरें लागू होती थीं, जिन्हें अब सरल बना दिया गया है।

2. नया कर नहीं: जीएसटी परिषद ने पुराने और प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर कोई नया कर नहीं लगाया है।

जीएसटी भुगतान से जुड़े प्रमुख नियम

1. जीएसटी का भुगतान कौन करेगा?

    • केवल पंजीकृत विक्रेता (registered seller) जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
    • व्यक्तिगत बिक्री पर जीएसटी लागू नहीं है।

2. क्या बिक्री मूल्य पर जीएसटी लागू है?

    • यदि विक्रेता ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के तहत मूल्यह्रास का दावा किया है, तो जीएसटी केवल आपूर्तिकर्ता के मार्जिन पर लागू होगा।
    • मार्जिन = विक्रय मूल्य – मूल्यह्रास के बाद की शेष कीमत।
    • यदि यह मार्जिन नकारात्मक है, तो जीएसटी लागू नहीं होगा।
    • अन्य मामलों में, जीएसटी विक्रय मूल्य और खरीद मूल्य के बीच अंतर (मार्जिन) पर देय होगा।

दृष्टांत (उदाहरण)

1. उदाहरण 1:

    • वाहन का खरीद मूल्य: ₹20 लाख
    • मूल्यह्रास का दावा: ₹8 लाख
    • विक्रय मूल्य: ₹10 लाख
    • मूल्यह्रास मूल्य: ₹20 लाख – ₹8 लाख = ₹12 लाख
    • मार्जिन: विक्रय मूल्य (₹10 लाख) – मूल्यह्रास मूल्य (₹12 लाख) = नकारात्मक
    • GST देय नहीं है।

यदि विक्रय मूल्य ₹15 लाख हो:

    • मार्जिन: ₹15 लाख – ₹12 लाख = ₹3 लाख
    • GST: ₹3 लाख पर 18% = ₹54,000

2. उदाहरण 2:

    • वाहन का खरीद मूल्य: ₹12 लाख
    • विक्रय मूल्य: ₹10 लाख
    • मार्जिन: ₹10 लाख – ₹12 लाख = नकारात्मक
    • GST देय नहीं है।

यदि वाहन का खरीद मूल्य ₹20 लाख और विक्रय मूल्य ₹22 लाख हो:

    • मार्जिन: ₹22 लाख – ₹20 लाख = ₹2 लाख
    • GST: ₹2 लाख पर 18% = ₹36,000

निष्कर्ष

  • जीएसटी केवल पंजीकृत विक्रेताओं के मार्जिन पर लागू होता है।
  • यदि मार्जिन नकारात्मक है, तो GST नहीं लगेगा।
  • जीएसटी दर अब सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों (ईवी सहित) के लिए समान है, जिससे व्यवसायों और खरीदारों को सरलता और पारदर्शिता मिलेगी।

आशीष कमथानिया

Author Bio

Ashish Kamthania (Saxena), Managing Director : TAX & LEGAL PROFESSIONAL PRIVATE LIMITED, RAMPUR UP INDIA currently (at present) : Secretary : TAX BAR ASSOCIATION, RAMPUR UP 244901 INDIA Treasurer : RAMPUR TAX BAR ASSOCIATION, RAMPUR UP 244901 INDIA STATE EXECUTIVE MEMBER : THE UP TAX BAR View Full Profile

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