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पिछले साल 01 अक्टूबर 2020 से टीसीएस (Tax at source (TCS)) की एक नई धारा 206C(1H) को इनकम टैक्स एक्ट में जोड़ा गया था l इस धारा के अंतर्गत माल बेचने वाला (Seller), माला खरीदने वाले (Buyer) से भुगतान प्राप्त करते समय (at the time of receiving payment)  टीसीएस (TCS) भी वसूलकर सरकार के पास जमा करवाता था

अब इसी से मिलतीजुलते प्रावधान सरकार ने बजट में टीडीएस (TDS) के संबंध में भी बनाये हैं l

नई धारा 194Q के अंतर्गत माल खरीदने वाला (Buyer) माल बेचने वाले (Seller) को भुगतान करते समय (at the time of making payment)  भुगतान का कुछ हिस्सा अपने पास रखकर उसे सरकार के पास जमा करवाएगा l

इस धारा के बारे में विस्तृत जानकारी हमने जुटाने का प्रयास किया हैं, जिसे हम प्रशनोत्तर के रूप में आपके सामने रख रहे हैं l

प्र. नई धारा 194Q कब से लागू होगी ?

. ये धारा 01 जुलाई 2021 से लागू होगी l

प्र. ये धारा किस पर लागू होगी ?

. ये धारा उन सब पर लागू होगी जिनकी कुल बिक्री (Total Sales), सकल प्राप्ति (Gross Receipts) या टर्नओवर (Turnover) पिछले वित्त वर्ष (Previous Financial Year) में 10 करोड़ रुपये से अधिक रहा हो l

जैसे किसी की कुल बिक्री (Total Sales), सकल प्राप्ति (Gross Receipts) या टर्नओवर (Turnover) वित्त वर्ष 2020-21 में 10.5 करोड़ रुपये रहा हैं तो उसके ऊपर धारा 194Q वित्त वर्ष 2021-22 में लागू होगी l

यदि आने वाले किसी वित्त वर्ष में आपकी कुल बिक्री (Total Sales), सकल प्राप्ति (Gross Receipts) या टर्नओवर (Turnover) 10 करोड़ रुपये से कम रहता हैं तो अगले वित्त वर्ष में आप पर ये धारा लागू नही होगी l

जैसे कि यदि वित्त वर्ष 2021-22 में आपकी कुल बिक्री (Total Sales), सकल प्राप्ति (Gross Receipts) या टर्नओवर (Turnover) 9.5 करोड़ रुपये रहता हैं तो अगले वित्त वर्ष 2022-23 में आपके ऊपर ये धारा लागू नही होगी l

आपको हर वर्ष इस तरह वर्ष के प्रारंभ में ही पता करना होगा कि आप पर ये धारा लागू हैं या नही l

प्र. ये धारा किस व्यवहार (Transaction) पर लागू होगी ?

. ये धारा माल खरीदने के भुगतान (Payment Made against Purchase of Goods) पर लागू होगी l

प्र. कितने रुपये के भुगतान तक ये धारा लागू नही होगी ?

यदि आप किसी को साल भर में माल के भुगतान के लिए 50 लाख रुपये या उससे कम दे रहे हैं तो उस Transaction(s) पर ये धारा लागू नही होगी l यदि आप किसी को साल भर में माल के भुगतान के लिए 50 लाख रुपये से ज्यादा दे रहे हो तो ये उस Transaction (s) पर ये धारा लागू होगी l

उदहारण :

1. रमेश ने सुरेश को माल के लिए साल भर में 48 लाख का भुगतान किया तो ये धारा रमेश पर लागू नहीं होगी l

2. रमेश ने सुरेश को माल के लिए साल भर में 58 लाख का भुगतान किया तो ये धारा रमेश पर लागू होगी और उसे सुरेश के भुगतान में से टीडीएस काटकर सरकार को जमा करवाना पड़ेगा l

क्यूंकि पहले 50 लाख के भुगतान पर टीडीएस काटने की जरुरत नही हैं इसलिए रमेश सिर्फ (58-50) = 8 लाख पर ही टीडीएस कटेगा l

प्र. क्या ये धारा माल के एडवांस पर भी लागू होगी ?

. हाँ ये धारा माल के लिए अगर कोई एडवांस पेमेंट किया गया हैं तो उस पर भी लागू होगी l

प्र. टीडीएस किस दर (Rate of TDS) से काटना हैं?

.

यदि विक्रेता (seller) का पैन या आधार उपलब्ध हैं तो 0.1 %
यदि विक्रेता (seller) का पैन या आधार उपलब्ध नहीं हैं तो 5%

प्र. यदि एक ही Transaction पर धारा 206C(1H) के तहत टीसीएस और धारा 194Q के तहत टीडीएस लगेगा तो क्या किस धारा का महत्व अधिक रहेगा ?

. यदि एक ही Transaction पर दोनों धाराएँ लागू होती हैं तो धारा 194Q का महत्व ज्यादा रहेगा l

मतलब ऐसी परिस्थति में क्रेता (buyer) विक्रेता (seller) के भुगतान में से टीडीएस काटेगा l

उदहारण:

रमेश (Seller) ने सुरेश (Buyer) को माल बेचा 60 लाख रुपये l

रमेश (Seller) का भी पिछले वित्त वर्ष में Turnover 10 करोड़ से अधिक था और सुरेश (Buyer) का भी l

क्यूंकि माल की कीमत 50 लाख से अधिक हैं इसलिए इस Transaction पर टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) दोनों के प्रावधान लागू होते हैं l

ऐसी प्रस्थिति में सुरेश (Buyer) रमेश (Seller) को टीडीएस (TDS) काटकर भुगतान करेगा l

और रमेश (Seller) इस Transaction पर टीसीएस (TCS) नहीं वसूलेगा l

प्र. चूँकि ये धारा 01 जुलाई 2021 से लागू होगी, तो 01 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक किये हुए माल की खरीद और उसके भुगतान की क्या स्थिति होगी ?

. यदि आपने 50 लाख से अधिक का माल 01 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक किसी एक व्यक्ति से खरीद लिया हैं और उसका भुगतान भी 30 जून 2021 तक कर दिया हैं तो आपको उस भुगतान पर टीडीएस नहीं काटना हैं l पर यदि आपने माल 01 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के दौरान ख़रीदा हैं और उसके भुगतान 30 जून 2021 के बाद किया हैं तो आपको उस भुगतान में से टीडीएस काटना पड़ेगा l

माल खरीद की तिथि 15 अप्रैल 2021 15 अप्रैल 2021
माल की कीमत 60 लाख 60 लाख
भुगतान की तिथि 29 जून 2021 02 जुलाई 2021
टीडीएस काटना हैं या नहीं ? नही हाँ
कारण क्यूंकि खरीद और भुगतान दोनों की तिथि 01 जुलाई 2021 के पहले की हैं l क्यूंकि खरीद की तिथि 01 जुलाई 2021 के पहले की हैं और भुगतान की तिथि 01 जुलाई 2021 के बाद की हैं l
टीडीएस 0 60 – 50 = 10 लाख

10 लाख X 0.1% = 1000

(क्यूंकि पहले 50 लाख पर टीडीएस लागू नहीं होता हैं)

प्र. टीडीएस कब जमा करना हैं ?

. जिसने महीने टीडीएस काटा हैं उसकी अगले महीने की 7 तारीख तक l

मार्च के महीने में काटे गये टीडीएस की जमा करने की तिथि 30 अप्रैल होगी l

जिस महीने में टीडीएस काटा गया चालान जमा करने की तिथि
अप्रैल 07 मई तक
मई 07 जून तक
जून 07 जुलाई तक
जुलाई 07 अगस्त तक
अगस्त 07 सितम्बर तक
सितम्बर 07 अक्टूबर तक
अक्टूबर 07 नवंबर तक
नवंबर 07 दिसम्बर तक
दिसम्बर 07 जनवरी तक
जनवरी 07 फरबरी तक
फरबरी 07 मार्च तक
मार्च 30 अप्रैल तक

प्र. टीडीएस देर से जमा करने पर कितना ब्याज लगेगा हैं ?

. यदि टीडीएस जमा करने में देरी होती हैं तो हर महीने 1.5% के हिसाब से टीडीएस की राशि पर ब्याज देना होगा l

प्र. टीडीएस रिटर्न्स के क्या प्रावधान हैं ?

. टीडीएस के रिटर्न फॉर्म 26Q में त्रिमासिक (Quarterly) भरे जाते हैं l

अवधि रिटर्न भरने की तिथि
अप्रैल से जून 31 जुलाई तक  
जुलाई से सितम्बर 31 अक्टूबर तक
अक्टूबर से  दिसम्बर 31 जनवरी तक
जनवरी से मार्च 31 मई तक

प्र. टीडीएस रिटर्न्स भरने में देरी हुई तो क्या होगा ?

. देरी की परिस्थिति में 200 रूपया प्रति रोज लेट फीस लगेगी l

अन्य जरुरी बातें:

1. अभी इस बात पर स्पष्टीकरण नही आया हैं कि टीडीएस बिल पर लगे हुए जीएसटी पर भी काटना हैं या नही l

2. माल की वापसी होती हैं तो टीडीएस की वापसी नहीं होगी l

3. 01 जुलाई2021 के पहले जो भुगतान कर दिया हैं उस पर टीडीएस नही लगेगा l

4. 50 लाख की सीमा 01 अप्रैल2021  से ही गिनी जाएगी भले ही ये धारा 194Q 01 जुलाई 2021 से लागू हो रही हैं l

 डिस्क्लेमर: यदापि इस जानकारी के संग्रहण में पूरी सावधानी रखी गयी हैं, पर फिर भी किसी भूल चुक से इनकार नही किया जा सकता हैं l जानकारी में त्रुटी की परिस्थिति में लेखक की कोई जवाबदेही नही होगी l आप जानकारी का इस्तेमाल करते समय किसी पेशेवर से परामर्श अवश्य ले l

(अधिक जानकारी के लिये आप लेखक से [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं )

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24 Comments

  1. Suhas says:

    सर, नमस्कार
    बहुत ही सुंदर तरह से आपने इस पर टिप्पणी की हैं।
    मैं यह जानकारी अपने पास जरुर रखूंगा और
    अगर कोई दिक्कत है तो आपसे सलाह लूंगा।
    धन्यवाद ।
    Income Tax Act हैम जैसे सामान्य लोग भी आसान तरीके समझ सकेंगे और जागरूक रह कर टैक्स भुगतान करेंगें।
    Thanks a lot
    Suhas Deshmukh

  2. Ankush sharma says:

    Agr hum payment ko 2 bar karte hai
    Exmple. 01/05/2021- 30lac ki payment krte hai or bad 2 month bad fir 30 lac ki payment karte hai to kya hOye section applicable hoga?

  3. ramesh kashyap says:

    seller and Buyer turnover in the year 2020-21 is more than 10 crore. But July 21 onwards the seller is deducting TCS as per u/s206c(h) in regular way.
    please advise me the TDS as per U/s194Q is applicable on buyer or not.

  4. Vikram Makwana says:

    my company has purchased material from XYZ ltd Rs. 1.03 carore (1st April 2021 to 30 June 2021) , and payment pending is Rs. 42 Lacs , now question raise, in which amount TDS will be deducted –
    1- above 50 lakh (on 53 Lacs) or
    2- pending amount (Rs.42 lacs) or
    3- on Payment Dt. 42 Lacs.

  5. Vikram Makwana says:

    my company has purchased material from ABC ltd Rs. 1.03 carore (1st April 2021 to 30 June 2021) , and payment pending is Rs. 42 Lacs , now question raise, in which amount TDS will be deducted –
    1- above 50 lakh (on 53 Lacs) or
    2- pending amount (Rs.42 lacs) or
    3- on Payment Dt. 42 Lacs.

  6. MAHESH says:

    sir, our firm last year turn over not exceed 10 crore. but i have filed it returns last two consecutive year. so my questions is we are applicable 194Q section

  7. Indresh kumar maurya says:

    my company has purchased material from ABC ltd Rs. 3 carore (1st April 2021 to 30 June 2021) , and payment pending is Rs. one carore , now question raise, in which amount TDS will be deducted –
    1- above 50 lakh (on 2.5 carore) or
    2- pending amount (Rs. one lakh)
    @ Is both TCS and TDS applicable on these transactions because TCS amount already paid to the party as per section 206C(1H)

  8. Amit vora says:

    Sir,
    Yadi party ke pass gst no nahi par usse hamne 50 lakh k upar maal kharida aur uska turnover 10 crore k niche hai to kya hamne tds deduct karna chahiye

  9. Swapnil says:

    Mera Turnover FY 2020-21 me around 6cr hai aur maun jis company se mal purchase karta hy uska turnover above 10cr hai aur wo mere se TCS collect kar rha hai to main TDS cut kru ka nahi ?

  10. SATINDER SINGH says:

    Sir,
    Mera chota sa repairing ka business h. main saal me 10 lakh ka bhi business nhi hota to ap mujhe bata sakte h ki mujh par TDS kitna lagye ga. Aur maine last 2yr se tax nhi bhara

    1. Ashok says:

      Both..If buyer have PFY is above Rs. 10 Cr, then Buyer will dudcut TDs, and if Seller have above 10 cr then TCS will be charged from u

  11. arpit sharma says:

    01.04.2021 se hum purchase kar rahe hai aur 50 lacs cross ho gaya hai tcs bhi lag raha har bill par phir tds bhi deduct karna hoga 50 lacs se ke baad ya nahi .

  12. satish sharma says:

    meri turn over 4 crore or jisse me maal leta hu uski turn over 11 crore ha to tds katega ya nahi. or jiko maal deta hu uski turn over 15 crore gha user tds lagu hoga ya nahi.

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