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गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद आयकर विभाग की निर्णायक संस्था सीबीडीटी ने एफिडेविट सबमिट कर आश्वासन दिया कि करदाता की जो भी पोर्टल संबंधित समस्या है, उसका तुरंत निराकरण किया जावेगा.

इस हेतु सीबीडीटी ने सरकार की तरफ से ईमेल आईडी भी कोर्ट के सामने रखे, जिस पर करदाता शिकायत कर सकता है और अधिकारी उस पर तुरंत कार्यवाही करेंगे एवं जरूरत पड़ी तो और अधिकारियों को इस हेतु लगाया जावेगा.

इन निम्नलिखित आईडी पर करदाता, वकील, सीए, आदि हितधारक शिकायत कर आडिट रिपोर्ट और रिटर्न संबंधित फाइलिंग समस्या का निराकरण कर सकते हैं:

1. efilinghelpdesk@incometax.gov.in

2. TAR.helpdesk@incometax.gov.in

इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी कोर्ट में दिए गए जो इस प्रकार है:

1800 103 0025

1800 419 0025

+91-80-46122000

+91-80-61464700

सीबीडीटी द्वारा कोर्ट में यह भी बताया गया कि 18/01/2022 तक 13.67 लाख फार्म फाइल हो चुके हैं जिसमें 3 सीए की संख्या 127931, 3 सीबी फार्म 1132825, 29 बी फार्म 26996 एवं 10 बी फार्म 74750 है. इसके अलावा अभी तक लगभग 6.01 करोड़ रिटर्न फाइल हो चुके हैं.

सीबीडीटी ने वचन पत्र में साफ किया कि वो पोर्टल की समस्या निराकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं लेकिन करदाता को भी समयानुसार और समयावधि में काम करना होगा और सिर्फ डेट एक्सटेंशन पर निर्भर रहना उसकी व्यक्तिगत कमजोरी है.

गुजरात हाईकोर्ट ने इस एफिडेविट के बाद सीबीडीटी की कोशिश को सराहा और कर सलाहकार एसोसिएशन को सलाह दी कि वे समय पर काम करें और अपनी परेशानी उपरोक्त दिए गए आई डी पर व्यक्त करें.

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सीए अनिल अग्रवाल जबलपुर 9826144965

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