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कुछ कर पदाधिकारी द्वारा GSTR-9और GSTR-9C के संबंध में अर्थ दंड के नोटिस जारी किए जा रहे हैं ।जबकि जीएसटी एक्ट के अनुसार GSTR-9C केवल एक समाधान विवरण पत्र है ।जो रिटर्न की श्रेणी में नहीं आता है ।जीएसटी एक्ट की धारा 47 रिटर्न लेट दाखिल करने पर लेट फीस का प्रावधान करती है ।अर्थात विलंब शुल्क केवल रिटर्न विलंब से दाखिल करने पर लगाया जाता है। जबकि GSTR-9C एक समाधान विवरण पत्र है । इसी पर माननीय केरला हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया है । जो सभी टैक्स प्रोफेशनल, करदाता के हित में जारी किया गया है । जिसकी समीक्षा निम्न प्रकार है

जीएसटी एमनेस्टी योजना शुरू होने से पहले दायर GSTR-9C पर विलंब शुल्क की मांग वाला नोटिस अन्यायपूर्ण: उच्च न्यायालय केरल

पृष्ठभूमि

केरल उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल 2024 को अनिशिया चंद्रकांत बनाम अधीक्षक डब्ल्यूपी (सी) नंबर 30644 ऑफ 2023 के मामले में कहा है ।कि 01.04.2023 से पहले करदाताओं द्वारा दायर विलंबित GSTR-9C के लिए विलंब शुल्क का भुगतान न करने के लिए जीएसटी नोटिस जारी करने पर। जिस तारीख को एकमुश्त माफी शुरू होती हैI वह अन्यायपूर्ण और अस्थिर है।

जीएसटी विभाग द्वारा नोटिस जारी

याचिकाकर्ता को जीएसटी रिटर्न GSTR-9C देर से दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क के लिए डिमांड नोटिस जारी किया गया है। विलंब शुल्क की मांग सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 47(1) के तहत विलंब शुल्क रुपये को समायोजित करने के बाद 2,93,600/- रुपये प्रस्तावित किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा 57,600/- का भुगतान किया गया।

जीएसटी विभाग के समक्ष याचिकाकर्ता का उत्तर:

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि एक पंजीकृत व्यक्ति धारा 47(2) के तहत विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जब वह सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 44 के तहत फॉर्म GSTR-9 में रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

जीएसटीR-9Cकेवल वार्षिक रिटर्न के साथ दाखिल किया जाने वाला एक समाधान विवरण है ।और फॉर्म जीएसटीR-9C कोई रिटर्न नहीं है ।जैसा कि सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 44 के तहत माना गया है।

जीएसटीR 9 रिटर्न देर से दाखिल करने तक विलंब शुल्क लगाया जाता है, न कि GSTR-9C समाधान विवरण हैं।

जीएसटी विभाग ने उपरोक्त तथ्यों  को स्वीकार नहीं किया  और इस प्रकार याचिकाकर्ता के खिलाफ मांग की पुष्टि की गई।

उच्च न्यायालय केरल में याचिकाकर्ता का निवेदन:

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है। कि सरकार ने धारा 128 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जीएसटीR-9 रिटर्न दाखिल न करने वालों के संबंध में एक माफी योजना प्रदान करते हुए अधिसूचना संख्या 7/2023-सीटी दिनांक 31.03.2023 जारी की है। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम, जिसके तहत, वित्तीय वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के लिए रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए, जीएसटीR-9 और 9C में रिटर्न दाखिल करने का समय शुरू में 30.06.2023 तक प्रदान किया गया था।  आगामी अधिसूचना क्रमांक 25/2023 अर्थात 30.06.2023 द्वारा इसे 17.07.2023 तक बढ़ा दिया गया। उक्त एमनेस्टी योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के रिटर्न के संबंध में सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम की धारा 47 के तहत भुगतान की जाने वाली 10,000/- रुपये से अधिक की विलंब शुल्क को माफ कर दिया गया है।

रिट याचिका का आधार

यह प्रस्तुत किया गया है ।कि याचिकाकर्ता ने उक्त वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न 2020-2021 में और एमनेस्टी योजना के शुरू होने से पहले, यानी 01.04.2022 से प्रभावी एमनेस्टी योजना के शुरू होने से पहले दाखिल किया था। और इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को भी उक्त माफी योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय केरल में   विभाग का प्रस्तुतीकरण:

दूसरी ओर, रिट याचिकाओं में उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी वकील  ने राजस्व के रुख का समर्थन किया है ।कि एमनेस्टी योजना केवल उन व्यक्तियों पर लागू होती है। जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017  -2018, 2018-2019 और 2019-2020, के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया था।न कि वे व्यक्ति जिन्होंने 01.04.2023 से पहले उक्त वित्तीय वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल किया था। जिन डीलरों ने वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है,। लेकिन 01.04.2023 को या उसके बाद 31.08.2023 तक रिटर्न दाखिल किया है। उनके लिए विलंब शुल्क रुपये तक सीमित होगा। मात्र 10,000/-. यह एमनेस्टी योजना उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। जिन्होंने उक्त वित्तीय वर्षों के लिए 01.04.2023 से पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है। कि सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की असंशोधित धारा 44 के तहत, फॉर्म GSTR-9 और GSTR-9C को एक साथ दाखिल करना आवश्यक था ।और इसलिए, यदि जीएसटीR -9C को जीएसटीR-9 के साथ दाखिल नहीं किया गया था।, तो इसे दाखिल नहीं किया जा सकता था। और कहा कि डीलर ने सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 44 के प्रावधानों के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल किया था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि GSTR-9C दाखिल करने की तारीख विलंब शुल्क की गणना के लिए प्रासंगिक तारीख होगी ।, यदि इसे GSTR-9 के साथ दाखिल नहीं किया गया है।

तर्क

इसमें कोई विवाद नहीं है ।कि जीएसटी पोर्टल देर से GSTR-9C दाखिल करने पर विलंब शुल्क के भुगतान का समर्थन नहीं करता है। जीएसटी पोर्टल केवल जीएसटीR-9 के लिए विलंब शुल्क वसूलने में सक्षम है।

अन्य रिटर्न जिनके लिए विलंब शुल्क एकत्र किया जाता है । जैसे GSTR-3B (मासिक रिटर्न) GSTR-4 (कंपोजीशन लेवी का वार्षिक रिटर्न) GSTR-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए रिटर्न), जीएसटीR 5 (सारांश रिटर्न रिपोर्टिंग भारत के बाहर से ओआईडीएआर सेवा के लिए बनाई गई) भारत में गैर कर योग्य व्यक्ति), GSTR-6 (इनपुट सेवा वितरक द्वारा मासिक रिटर्न), जीएसटीR 7 (टीडीएस काटने वाले व्यक्तियों के लिए रिटर्न), और जीएसटीR-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए मासिक रिटर्न)। जीएसटी R 9C के बिना दाखिल किया गया वार्षिक रिटर्न जीएसटीR-9 सामान्य दंड को आकर्षित करने में त्रुटिपूर्ण हो सकता है। हालाँकि, जीएसटीR 9C दाखिल करके जीएसटीR 9 को नियमित करने के लिए विलंब शुल्क लागू नहीं किया जा सकता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है ।, एजेंडा 4(iv) में 49वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने विधि समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए जीएसटीR-9 वार्षिक रिटर्न जमा करने में देरी के लिए विलंब शुल्क को तर्कसंगत बनाने और जीएसटीR-9 दाखिल न करने वालों के लिए माफी देने पर सहमति व्यक्त की। विलंब शुल्क के साथ-साथ इसकी ऊपरी सीमा को दो टर्नओवर स्लैबों के लिए काफी हद तक कम कर दिया गया- 1) रुपये पाँच करोड़ तक और 2) रु. पांच करोड़ से अधिक ।अधिसूचना संख्या 7/2023 दिनांक 31.03.2023 के अनुसार ₹ बीस करोड़। जीएसटीR 9 दाखिल न करने वालों के लिए एकमुश्त माफी भी परिषद की सिफारिश के बाद उसी अधिसूचना के अनुसार पहली बार दी गई है। 10,000/- रुपये से अधिक की विलंब शुल्क माफ कर दी गई है ।और यह माफी पांच वित्तीय वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक कवर करती है। सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 128 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना संख्या 25/2023 दिनांक 17.07.2023 के अनुसार माफी के तहत रिटर्न जमा करने की अवधि 01.04.2023 से 31.08.2023 तक थी।

उच्च न्यायालय केरल का आदेश:

जब सरकार ने स्वयं उपरोक्त दो अधिसूचना संख्या 7/2023 दिनांक 31.03.2023 और 25/2023 दिनांक 17.07.2023 के तहत 10,000/- रुपये से अधिक का विलंब शुल्क माफ कर दिया है ।, तो गैर-फाइलर्स के मामले में ऐसा प्रतीत होता है ।कि कोई विलंब शुल्क नहीं है। विलंबित जीएसटीR 9C के लिए विलंब शुल्क का भुगतान न करने के नोटिस को जारी रखने का औचित्यनहीं हैं।, वह भी करदाताओं द्वारा 01.04.2023 से पहले दायर किया गया।जिस तारीख को एकमुश्त माफी शुरू होती है। जीएसटीR 9C दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क एकत्र करने की मांग करने वाली नोटिसें उस हद तक अन्यायपूर्ण और अस्थिर हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है । कि याचिकाकर्ता विलंब शुल्क की वापसी का दावा करने के हकदार नहीं होंगे जो उन्होंने पहले ही 10,000/- रुपये से अधिक का भुगतान कर दिया है।

निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मेरा विचार है। कि कर पदाधिकारी  जो भी नोटिस जारी करे । उस पर पहले काफी सोच विचार करना चाहिए ।तथा एक्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यह जजमेंट काफी करदाताओं को लाभ पहुंचाएगा। जिन्हें जीएसटीR 9C के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

यह लेखक के निजी विचार है।

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