सीजीएसटी नोटिफिकेशन संख्या 38 दिनांक 4 अगस्त 2023
जीएसटी कौंसिल कि 50वीं बैठक के बाद लगातार कई सारे नोटिफिकेशन जारी किये गए हैं और बहुत सारे बदलाव हुए है, आप सभी ने वो सभी नोटिफिकेशन पढ़ लिए होंगे, कानूनी भाषा उनमे लिखी है, हम सब एक सामान्य तरीके से उनको समझने का प्रयास करेंगे –
सीजीएसटी नोटिफिकेशन संख्या 38 दिनांक 4 अगस्त 2023 को जारी किया गया है जिसमे बहुत सारे रूल को संशोधित किया गया है,
जैसे वैट एक्ट में सर्वे अनिवार्य थे अब रूल 25 को भी substituted यानि पूरा बदल दिया है,
रूल 25(1) में बताया गया है, कि अफसर को लगता है, कि व्यापारी कि पंजीकरण जाँच कि जरुरत पंजीकरण के बाद है, तो वो पंजीकरण मिलने के 15 दिन के भीतर व्यापार स्थल कि जाँच करते हुए REG-30 में वेरिफिकेशन रिपोर्ट, फोटो, अन्य पेपर्स अपलोड करेगा |
एवं रूल 25 (2) में कहा गया है, कि अफसर को लगता है, रूल 9 सब रूल (1) के प्रोविजो के अनुसार ऐसे पंजीयन जिसमे पंजीकरण ग्रांट से पहले जाँच जरुरी है, तो वो (प्रोविजो में जो TIME SPECIFIED – 30दिन है) से 5 कार्य दिवस पहले व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन करेगा)
रूल 9 सब रूल (1) के प्रोविजो में “In the presence of said person” को हटा दिया गया है, यानि आपकी अनुपस्थिति में पंजीकरण कि जाँच होगी, अब इससे आप पर कितना असर होगा ये समझने का विषय है, अब अधिकारी कभी भी आपकी अनुपस्थिति में पंजीकरण कि जाँच करेगा तो वो जो चाहे लिख देगा, उससे डिस्प्यूटस बढ़ेंगे।
पंजीकरण भी हो गया, भौतिक सत्यापन भी हो गया, करंट अकाउंट/चालू खाता भी खोल लिया गया,
रूल 10A में – पजीकरण मिलने के 30 दिनों के अंदर या फिर GSTR-01 भरने से पहले आपको बैंक अकाउंट पोर्टल पर अपलोड करना होगा,
नियम 46 को सरल बनाया गया है क्लोज़ एफ में माल प्राप्तकर्ता/रिसिपेंट के पिन कोड को ही उसका एड्रेस माना गया है
रूल 21A (1) को बदल दिया गया है
(a) धारा 39 के अधीन प्रस्तुत रिटर्न की तुलना
–सप्लायर के जीएसटी-R1 तथा खरीदार के इनवार्ड सप्लाई की तुलना में अंतर
– या अन्य अंतर
– या विसंगतियाँ पाए जाने पर
– या नियमावाली का उल्लंघन है
(b) नियम 10A के उल्लंघन पर (यानी बैंक खाता अपलोड नहीं किया गया है) तब रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा और नोटिस REG31 में ईमेल पर सूचित किया जाएगा और उसे 30 दिनों के भीतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा – कि क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए
रेवोकेशन के लिए रूल 23(1)(a) जो 1 अक्टूबर 23 से प्रभावित हो गया है अब 30 दिन की अवधि को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है
रूल 23(1)(b) मैं जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर द्वारा sufficient cause के साथ 90 दिन और बढ़ाया जा सकेगा जो 180 दिन से अधिक नहीं हो सकता है
रूल 59 फर्निशिंग का आउटवार्ड सप्लाई – 59(6)(d) के बाद जोड़ा गया है
रूल 88D के कारण यदि आईटीसी में अंतर कम या अधिक आईटीसी लेने या रिप्लाई नहीं देने के कारण या रूल 10A के अंतर्गत बैंक अकाउंट अपडेट नहीं होने के कारण
– व्यापारी को जीएसटी-R1 भरने से रोक दिया जाएगा
रूल 67 ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा टीडीएस विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराया जाएगा
Rule 46 को सरल बनाया गया है (f) में पहले उसका नाम पता एड्रेस आदि सब कुछ भरना पड़ता था अब रेसिपिएंट के पिन कोड को ही उसका एड्रेस माना गया है
रूल 88D- आईटीसी प्राप्त और आईटीसी क्रेडिट के अंतर से निपटने के लिए एक नया रूल 88D लाया गया है
(1) जीएसटीR-2B में उपलब्ध आईटीसी तथा जीएसटीR-3B में क्रेडिट आईटीसी के अन्तर पर DRC1C (new form) भाग A में ऑनलाइन नोटिस ईमेल पर भेजा जाएगा तथा Excess आईटीसी के अंतर को बताया जाएगा तथा अधिक आईटीसी के बराबर राशि में ब्याज सहित डीआरसी-03 से जमा करने के लिए कहा जाएगा
(2) अधिक क्लेम आईटीसी, डीआरसी 03 से जमा करें और उसका विवरण DRC1C के भाग B में ऑनलाइन अपलोड कर दें और उससे अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो नोटिस ड्रॉप हो जाएगा अन्यथा अधिक क्लेम आईटीसी जो भुगतान हेतु बकाया है के संबंध में समय अंतर्गत सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करें यदि उत्तर नहीं दिया या भुगतान बकाया है या स्पष्टीकरण स्वीकार योग नहीं है तो धारा 73 व धारा 74 जैसा मामला हो में कार्रवाई की जाएगी
अपील से संबंधित रूल 108 तथा ट्रिब्यूनल से संबंधित रूल 109 में निम्न संशोधित किया गया है
इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा जैसा की उपयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है जोड़ा गया है जीएसटी में अपील के लिए आवेदन या ट्रिब्यूनल को आवेदन अभी तक केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही प्रस्तुत करना था जिसे “इलेक्ट्रॉनिक के साथ अन्य माध्यम” भी जोड़ा गया है
ऐसे ऑर्डर जो पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन ऑर्डर के खिलाफ अपील ऑनलाइन दायर नहीं की जा सकती थी जिसके जिस कारण यह अमेंडमेंट लाया गया है अपील करता अब अपनी अपील मैन्युअल भी दाखिल कर सकता है
ये सभी मुख्य संशोधनों को जैसा मेने समझा, आपके समक्ष रखा, कोई त्रुटि रह गयी हो तो क्षमा प्रदान करें !
(ADV. ASHISH KAMTHANIA)
KAMTHANIYA@GMAIL.COM
8218100535, 9258010105