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सरकारें समय समय पर रोजगार बढ़ाने के लिए , नए रोजगार के साधन निर्माण करने के लिए विभिन्न योजनाए घोषित करती है । इसी तरह वर्तमान मै भी इस दिशा मे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की योजनाए शुरू है । इनकी संक्षेप मे जानकारी इस लेख के जरिये देने की कोशिस की गयी है ।

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति कार्यक्रम ( सी एम जी ई पी ) :

उद्देश्य : महाराष्ट्र राज्य मे युवक युवतियों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये स्वंयरोजगार प्रकल्प राज्य शासन के आर्थिक सहयोग के द्वारा सुलभ रूप से स्थापना हेतु

क्रियानवन संस्था: जिला उद्योग केंद्र , खादी ग्रामोध्योग मण्डल और बेंक्स

योजना का लाभ लेने के लिये पात्रता :

  • उद्योग के लिये प्रकल्प लागत मर्यादा – ५० लाख, एवं सेवा प्रकल्प के लिये लागत मर्यादा – १० लाख
  • कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र १८ से ४५ वर्ष के बीच की हो
  • वह महाराष्ट्र का रहवासी होना चाहिए
  • कोई आय सीमा नहीं है
  • प्रोपरायटर , पार्टनरशीप फर्म अथवा सेल्फहेल्प ग्रुप पात्र हैं
  • सहायता सिर्फ नए प्रकल्प के लिये ही दी जाएंगी
  • जो व्यक्ति किसी अन्य योज़ना का फायदा ले चुके हैं वे अयोग्य होंगे

आर्थिक सहायता एवं अनुदान सीमा :

वर्ग स्वंय पूंजी अनुदान अनुदान बैंक लोन बैंक लोन
शहरी ग्रामीण शहरी ग्रामीण
सामान्य १०% १५% २५% ७५% ६५%
अनुसूचित जाती, जमाती,महिला,अपंग ,पूर्वसैनिक ५% २५% ३५% ७०% ६०%

ब्याज की दर : रिजर्व बेंक के मार्गदर्शन द्वारा

कर्ज की वापसी : ५ से ७ वर्षो के अंदर

योज़ना के लिये आवेदन : ऑनलाइन WWW.MAHA-CMEGP.GOV.IN पर करना होंगा

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिति योजना ( पी एम ई जी पी )

उद्देश्य : देशभर मे नए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग / उपक्रम स्थापित कर ग्रामीण एवं शहरी भागों मे रोजगार के साधन जुटाना

क्रियान्वित संस्था : जिला उद्योग केंद्र , खादी ग्रामोध्योग मण्डल और बेंक्स

योजना का लाभ लेने के लिये पात्रता :

  • उद्योग के लिये प्रकल्प लागत मर्यादा – ५० लाख, एवं सेवा प्रकल्प के लिये लागत मर्यादा – २० लाख
  • कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र १८ से अधिक हो
  • कोई आय सीमा नहीं है
  • सहायता सिर्फ नए प्रकल्प के लिये ही दी जाएंगी
  • जो व्यक्ति किसी अन्य योज़ना का फायदा ले चुके हैं वे अयोग्य होंगे
  • जमीन की लागत प्रकल्प की लागत मे नहीं पकड़ी जाएंगी

आर्थिक सहायता एवं अनुदान सीमा :

लाभार्थी वर्ग लाभार्थी निवेश अनुदान अनुदान
शहर ग्रामीण
सामान्य १०% १५% २५%
अनुसूचित जाती, जमाती,महिला,अपंग ,पूर्वसैनिक ५% २५% ३५%

बेंक कर्ज : सामान्य वर्ग – ९०% , विशेष वर्ग – ९५%

ब्याज की दर : रिजर्व बेंक के मार्गदर्शन द्वारा

कर्ज की वापसी : ३ से ५ वर्षो के अंदर

योज़ना के लिये आवेदन : ऑनलाइन WWW.KVICONLINE.GOV.IN/PMGEP PORTAL  पर करना होंगा

इन दोनों ही योजना की जानकारी जरुरतमंद व्यक्तियों तक पंहुचना चाहिए ताकि सरकार के उद्देश्य पूरे होसके एवं बेरोजगारी दूर हो सके । नई पीढ़ी रोजगार लेने वाली नहीं बल्कि रोजगार देने वाली बने ।

योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए के वी आई सी केंद्र या  जिला उद्योग केंद्र ( डी आई सी ) मे संपर्क करे ।

  • सी. ए. सतीश गिरधरलाल सारडा, प्रेक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, Email: satishsardanagpur@gmail.com

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