सरकारें समय समय पर रोजगार बढ़ाने के लिए , नए रोजगार के साधन निर्माण करने के लिए विभिन्न योजनाए घोषित करती है । इसी तरह वर्तमान मै भी इस दिशा मे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की योजनाए शुरू है । इनकी संक्षेप मे जानकारी इस लेख के जरिये देने की कोशिस की गयी है ।
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति कार्यक्रम ( सी एम जी ई पी ) :
उद्देश्य : महाराष्ट्र राज्य मे युवक युवतियों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये स्वंयरोजगार प्रकल्प राज्य शासन के आर्थिक सहयोग के द्वारा सुलभ रूप से स्थापना हेतु
क्रियानवन संस्था: जिला उद्योग केंद्र , खादी ग्रामोध्योग मण्डल और बेंक्स
योजना का लाभ लेने के लिये पात्रता :
- उद्योग के लिये प्रकल्प लागत मर्यादा – ५० लाख, एवं सेवा प्रकल्प के लिये लागत मर्यादा – १० लाख
- कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र १८ से ४५ वर्ष के बीच की हो
- वह महाराष्ट्र का रहवासी होना चाहिए
- कोई आय सीमा नहीं है
- प्रोपरायटर , पार्टनरशीप फर्म अथवा सेल्फहेल्प ग्रुप पात्र हैं
- सहायता सिर्फ नए प्रकल्प के लिये ही दी जाएंगी
- जो व्यक्ति किसी अन्य योज़ना का फायदा ले चुके हैं वे अयोग्य होंगे
आर्थिक सहायता एवं अनुदान सीमा :
वर्ग | स्वंय पूंजी | अनुदान | अनुदान | बैंक लोन | बैंक लोन |
शहरी | ग्रामीण | शहरी | ग्रामीण | ||
सामान्य | १०% | १५% | २५% | ७५% | ६५% |
अनुसूचित जाती, जमाती,महिला,अपंग ,पूर्वसैनिक | ५% | २५% | ३५% | ७०% | ६०% |
ब्याज की दर : रिजर्व बेंक के मार्गदर्शन द्वारा
कर्ज की वापसी : ५ से ७ वर्षो के अंदर
योज़ना के लिये आवेदन : ऑनलाइन WWW.MAHA-CMEGP.GOV.IN पर करना होंगा
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिति योजना ( पी एम ई जी पी )
उद्देश्य : देशभर मे नए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग / उपक्रम स्थापित कर ग्रामीण एवं शहरी भागों मे रोजगार के साधन जुटाना
क्रियान्वित संस्था : जिला उद्योग केंद्र , खादी ग्रामोध्योग मण्डल और बेंक्स
योजना का लाभ लेने के लिये पात्रता :
- उद्योग के लिये प्रकल्प लागत मर्यादा – ५० लाख, एवं सेवा प्रकल्प के लिये लागत मर्यादा – २० लाख
- कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र १८ से अधिक हो
- कोई आय सीमा नहीं है
- सहायता सिर्फ नए प्रकल्प के लिये ही दी जाएंगी
- जो व्यक्ति किसी अन्य योज़ना का फायदा ले चुके हैं वे अयोग्य होंगे
- जमीन की लागत प्रकल्प की लागत मे नहीं पकड़ी जाएंगी
आर्थिक सहायता एवं अनुदान सीमा :
लाभार्थी वर्ग | लाभार्थी निवेश | अनुदान | अनुदान |
शहर | ग्रामीण | ||
सामान्य | १०% | १५% | २५% |
अनुसूचित जाती, जमाती,महिला,अपंग ,पूर्वसैनिक | ५% | २५% | ३५% |
बेंक कर्ज : सामान्य वर्ग – ९०% , विशेष वर्ग – ९५%
ब्याज की दर : रिजर्व बेंक के मार्गदर्शन द्वारा
कर्ज की वापसी : ३ से ५ वर्षो के अंदर
योज़ना के लिये आवेदन : ऑनलाइन WWW.KVICONLINE.GOV.IN/PMGEP PORTAL पर करना होंगा
इन दोनों ही योजना की जानकारी जरुरतमंद व्यक्तियों तक पंहुचना चाहिए ताकि सरकार के उद्देश्य पूरे होसके एवं बेरोजगारी दूर हो सके । नई पीढ़ी रोजगार लेने वाली नहीं बल्कि रोजगार देने वाली बने ।
योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए के वी आई सी केंद्र या जिला उद्योग केंद्र ( डी आई सी ) मे संपर्क करे ।
- सी. ए. सतीश गिरधरलाल सारडा, प्रेक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, Email: satishsardanagpur@gmail.com