पेन एवं आधार को लिंक करने का सरकार का अभियान काफी समय से चल रहा है लेकिन सरकार अब इसको लेकर काफी सख्त है और अभी तो आधार और पेन एक हजार रूपये की निर्धारित फीस भरने के बाद लिंक हो रहे हैं लेकिन यदि आपने 31 मार्च 2023 तक अपना पेन आधार के साथ लिंक नहीं करवाया तो फिर आपका पेन नम्बर निष्क्रिय हो जाएगा.
आइये देखें क्या है यह कानून और क्या परिणाम होंगे जब आप 31 मार्च 2023 तक अपना पेन नम्बर आधार से लिंक नहीं करवा पायेंगे. इसके साथ ही देखेंगे कि इस समय जिन करदाताओं के पेन आधार से लिंक नहीं हो पा रहे हैं उनके साथ समस्या क्या है और किस तरह से सरकार को उसका समाधान करना चाहिए.
31 मार्च 2023 अब आ ही रहा है और यह एक निर्धारित तिथि है जब कि आपके आधार से आपका पेन लिंक हो जाना चाहिए वैसे तो यह प्रक्रिया काफी समय से चल रही है लेकिन इस समय यदि आपका पेन आपके आधार से लिंक नहीं है और अब आप इसे 31 मार्च 2023 तक लेट फीस रूपये 1000.00 भर कर लिंक करवा लेते हैं तो ठीक है वरना आपका पेन नम्बर 31 मार्च के बाद निष्क्रिय हो जाएगा.
Also Read in English: Link Your PAN with Aadhaar by March 31, Otherwise Your PAN will become Inoperative
यदि आपका पेन आधार लिंक नहीं है तो 1 अप्रैल 2023 से यह पेन निष्क्रिय हो जाएगा और इसका परिणाम यह होगा कि आप आयकर रिटर्न नहीं भर पायेगे, आपके रिफंड अब प्रोसेस नहीं होंगे, आपका टीडीएस, जहां भी कटता हैं, अधिकत्तम दर से काटा जाएगा और जब तक फिर से आपका पेन सक्रीय नहीं होता है आप अपने रिटर्न नहीं भर पायेंगे. अभी हाल ही में सेबी ने भी यह निर्देश जारी किये है कि यदि 31 मार्च तक पेन और आधार लिंक नहीं हुए तो उन्हें निवेश करने में परेशानी आ सकती है. इअके अतिरिक्त आपका जीएसटी नम्बर भी पेन से ही बनता है इसलिए यदि पेन नम्बर निष्क्रिय हो जाता है तो फिर वहां भी परेशानी होगी. बैंक में भी पेन नंबर आपकी पहचान का एक बहुत बड़ा सबूत है इसलिए वहां भी समस्या आ सकती है. आयकर से जुडी समस्याएँ तो उसी दिन से शुरू हो जायेंगी लेकिन दूसरी परेशानियां भी आगे पीछे तो आयेंगी ही इसलिए आपको इस सम्बन्ध में ध्यान रखना होगा.
लेकिन ध्यान दें कि अभी तक बहुत से पेन और आधार लिंक क्यों नहीं है ? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आधार जारी हुए थे तब ऐसी कोई योजना नहीं थी कि इन्हें पेन से लिंक किया जाएगा इसलिए आधार जारी होते समय जो डाटा को आधार में डाले गए थे वे पेन से भिन्न थे और अब बहुत से मामलों में इस भिन्नता के कारण पेन आधार लिंक नहीं हो रहे हैं.
एक और बात है कि आधार में व्यक्ति का नाम तो पेन कार्ड से सुधर जाता है लेकिन आधार में जन्म तिथि का सुधार करवाना हो तो वह केवल जन्म प्रमाण पत्र, पार्सपोर्ट अथवा अधिकृत बोर्ड या युनिवर्सिटी की मार्क शीट से ही सुधर सकती है और अब जो मामले बचे हैं वे उनमें से अधिकाँश वे हैं जिनके पास इन तीनों में से कोई भी नहीं है और काफी लोग उनमें से प्रोढ या वृद्ध है और उनके लिए यह एक समस्या ही है.
ऐसा भी नहीं है कि ये बचे हुए लोग अब प्रयास नहीं कर रहें है पर अब जिनके पास पेन कार्ड है और आधार में पेनकार्ड के अनुसार नाम परिवर्तन की सुविधा भी है लेकिन यदि उनके पास जन्म तिथि के सम्बन्ध में वांछित सबूत नहीं है तो फिर उनके मामलों में पेन कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को ही आधार में दर्ज कर दी जानी चाहिए आखिर पेनकार्ड लेते समय भी उनकी जन्मतिथि किसी साक्ष्य के आधार पर ही दर्ज की गई थी और अब यदि ऐसा किया गया तो उनके आधार और पेन कभी लिंक होंगे ही नहीं हो पायेंगे.
यह सही है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में काफी समय दिया है और इस सम्बन्ध में लेट फीस भी काफी समय बाद शुरू की और इसके साथ ही सरकार का यह कहना है कि दोहरे और बोगस पेन कार्ड की समस्या भी इससे हल हो जायेगी लेकिन फिर भी उन मामलों में जहां वास्तविक परेशानी है राहत दी जानी चाहिए क्यों कि दोनों ही कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी हैं तो और आधार तो बहुत बाद में बना है तो फिर उसी समय सरकार को इसे पेन से लिंक कर देना चाहिए था. आधार और पेन में जो मिस्मेच है वह केवल प्रार्थी की इस जानकारी के अभाव में है कि इसे बाद में आधार से लिंक किया जाएगा.
सरकार को अभी इस तरह की सख्त कार्यवाही करने के पहले करदाताओं को तीन माह का समय और देना चाहिए और जहाँ जरुरी है वहां पेन और आधार लिंक में कुछ ऐसी सुविधा देनी चाहिए कि यह प्रक्रिया जहां अभी कुछ मामलों में असंभव या बहुत मुश्किल हो रही है, संभव हो सके ताकि करदाता नकारात्मक प्रभावों से बच सकें.
– सुधीर हालाखंडी – Sudhirhalakhandi@gmail.com
Pan Aadhar link