एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जीएसटीR 9 के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित संशोधनों की समीक्षा
संपूर्ण भारतवर्ष में 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 लागू किया गया ।जो एक क्रांतिकारी कदम था । वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) इस अधिनियम का मुख्य घटक है ।जब लोकसभा में यह कानून पेश किया गया ।तो सपने की तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया ।इस जटिल प्रणाली में सरकार द्वारा पिछले 6 वर्षों में इसे और जटिल प्रणाली के रूप में विकसित किया है। वर्तमान में हम वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिटर्न जीएसटीR 9 फाइल करने की स्थिति में है ।वैसे तो सभी को पता है ।कि वार्षिक रिटर्न जीएसटी R 9 दाखिल करनी है ।लेकिन इस वर्ष कुछ संशोधनों के कारण त्रुटियां /गलती हो सकती हैं ।और कर प्राधिकरण इसका लाभ उठा सकते हैं ।तथा बेवजह के विवाद एनुअल रिटर्न के आधार पर हो सकते हैं। मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 का मूल्यांकन इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के आधार पर संशोधन मुख्य रूप से दो विषय पर विवाद संभव है? जैसे फॉर्म जीएसटीR 3b के आधार पर जीएसटीR 2b में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) वार्षिक रिटर्न जीएसटी R 9 में विवाद होना।
यह कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में दो महत्वपूर्ण संशोधन हुए जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का दावा करने के लिए अतिरिक्त शर्त की शुरुआत तथा जीएसटी 2b के साथ मिलान की आवश्यकता और जीएसटी 3b में आईटीसी की रिपोर्टिंग के तरीके में परिवर्तन किया गया है।
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 16(2) (एए) के अंतर्गत आईटीसी का दावा करने के लिए एक अतिरिक्त शर्त लगाई गई। यह शर्त यह स्पष्ट करती है ।कि आईटीसी का दावा किया जा सकता है। यदि सप्लायर द्वारा जीएसटी R 1 में प्रस्तुत किया गया और प्राप्तकर्ता को जीएसटीR 2b में दिखाई देगा अर्थात यदि सप्लायर द्वारा जीएसटी-R 1 में टैक्स इनवॉइस का दर्ज किया है। तो recipient के जीएसटीR 2b में वह दिखाई भी देना आवश्यक है ।यह परिवर्तन नोटिफिकेशन संख्या/ 39/2021/केंद्रीय कर/दिनांक 21/12/2021 द्वारा अधिनियम में किया गया तथा नोटिफिकेशन संख्या 14/2022 /केंद्रीय कर/ दिनांक 5 जुलाई 2022 तथा परिपत्र संख्या 170/02/2022/जीएसटी दिनांक 6 जुलाई 2022 द्वारा जीएसटी 3b की टेबल 4 में बदलाव किया गया है।
जीएसटी 3b में यह बदलाव अगस्त 2022 के रिटर्न में परिवर्तित है तथा सभी टैक्स प्रोफेशनल इसी के अनुरूप जीएसटी R 3b के रिटर्न फाइल कर रहे हैं।
यह कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है।इन परिवर्तन का हम वार्षिक रिटर्न जीएसटी R 9 के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं।
जीएसटीR 9 की टेबल 6 पर प्रभाव
A. सेक्शन 16(2)(ए ए) के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के ITC की रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष 2022-23 में दावा की गई ।
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 16(2) (एए) के संशोधन के उपरांत यह स्पष्ट करती है । कि सप्लायर द्वारा अपने जीएसटी R1 में टैक्स इनवॉइस की घोषणा की होगी।तथा प्राप्तकर्ता के जीएसटीR 2B में वह उपलब्ध होनी चाहिए ।तभी प्राप्त कर्ता जीएसटी R 3B में उसका क्लेम करेगा। ऐसी स्थिति में यह संशोधन 1 जनवरी 2022 से लागू किया गया था ।जिसके कारण जनवरी 2022 से मार्च 2022 की ITC वित्तीय वर्ष 2022- 23 जीएसटी 2b में उपलब्ध होगी ।तो इसका दावा केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया जा सकता है। यदि ऐसी आईटीसी वित्तीय वर्ष 2022-23 के जीएसटीR 9 की टेबल 6b में रिपोर्ट की जा सकती है। तो यह टेबल 8a जो जीएसटीR 2a के अनुसार तुलना के लिए टेबल 8b में स्वत उपलब्ध हो जाएगी ।क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 की टेबल उक्त वर्ष के लेनदेन को उपलब्ध कराएगी ।इसके परिणाम स्वरुप वित्तीय वर्ष 2022-23 के जीएसटीR 9 की टेबल 8d में ऋणात्मक राशि होगी। यह कर प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए मूल्यांकन /निर्णय या अन्य जांच अर्थात धारा 61/73/74 आदि का निमंत्रण देता है ।ऐसी स्थिति में टैक्स प्रोफेशनल को इस विषय में उचित रिपोर्टिंग प्रस्तुत करनी होगी ।वित्तीय वर्ष 2021-22 संबंधित आईटीसी रिपोर्ट करने की सलाह दी जा रही है ।जिसका दावा हमने वित्तीय वर्ष 2022-23 में टेबल 6 एम में किया /नहीं था ।इस प्रकार जीएसटी R 9 की टेबल 6b में केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 की ITC होगी तथा इसका मिलान टेबल 8a के साथ तुलना करने पर टेबल 8b में स्वत उपलब्ध हो जाएगी ।जिससे टेबल 8d में उपरोक्त विसंगति को रोका जा सकेगा।
मेरे मतनुसार टेबल 6 एम में हमें केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित विवरण डालना है ।जैसा कि कुछ कर सलाहकार इसमें अंतर आने का कारण बता रहे हैं। जिसके लिए हमें जीएसटीR 9 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो इंस्ट्रक्शंस जारी की गई है। उसके अनुसार टेबल no 4,5,6 और 7 केवल वित्तीय वर्ष 2022- 23 के लिए है। निश्चित रूप से 6a के साथ 6b से लेकर 6 एम तक आईटीसी में अंतर आएगा। उसे आने देना चाहिए। साथ ही जीएसटी 9C में भी अंतर आने का कारण बताया जा रहा है। जो मेरे अनुसार गलत है। जब प्रॉपर ऑफिसर वित्तीय वर्ष 2021-22 और 22- 23 की जीएसटी R 9 की चेकिंग करेग। तो उसे स्वत ही 6m में अंतर आने के कारण ज्ञात हो जाएंगे।
B. जीएसटी R 3b के प्रारूप में परिवर्तन के कारण आईटीसी की रिपोर्टिंग
जैसा की सभी टैक्स प्रोफेशनल को पता है। कि अगस्त 2022 से जीएसटी 3b की टेबल 4 में रिपोर्टिंग में बदलाव किया गया है
जीएसटी 3b की टेबल 4 का नमूना
(ए) उपलब्ध आईटीसी मैं निम्नलिखित आईटीसी सम्मिलित है
1. जीएसटीR 2b से स्वत उपलब्ध आईटीसी
2. इंपोर्ट सर्विस से उपलब्ध आईटीसी स्वं फाइल
3. रिवर्स चार्ज के आधार पर उपलब्ध आईटीसी
4. आईएसडी से इनपुट सप्लाई से उपलब्ध आईटीसी
5. अन्य सभी आईटीसी
(बी) आईटीसी का रिवर्सल जिसमें निम्नलिखित शामिल है
CGST नियम 38, 42 ,43 और धारा 17(5) के अनुसार
नियम 38 में बैंकिंग कंपनी के लिए आईटीसी का रिवर्सल
नियम 42 में कर मुक्त वस्तुओं के विक्रय क्रय के अनुपात में आईटीसी का रिवर्सल
नियम 43 में कर मुक्त वस्तुओं के क्रय विक्रय के अनुपात में कैपिटल गुड्स की आईटीसी का रिवर्सल
धारा 17(5 )के अंतर्गत अयोग्य आईटीसी
2 अन्य
आई टी सी का रिवर्सल में निम्नलिखित शामिल है
नियम 37 के अंतर्गत 180 दिनों के अंदर विक्रेता को भुगतान न करने पर आईटीसी का रिवर्सल
धारा 16 (2)b जीएसटी R 2b में आईटीसी उपलब्ध है। लेकिन गुड्स और सर्विस अभी प्राप्त नहीं हुए हैं
धारा 16(2 )c जीएसटी 2b में आईटीसी उपलब्ध है। लेकिन सप्लायर द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया है
क्रेडिट नोट्स फॉर आईटीसी का रिवर्सल अपवाद स्वरूप
सी
नेट आईटीसी उपलब्ध( ए -बी)
डी
अयोग्य आईटीसी में निम्नलिखित शामिल है
रिक्लेम आईटीसी जो पूर्व में रिवर्सल की गई थी।
धारा 16(4) के अंतर्गत अयोग्य आईटीसी
उपरोक्त विषय में जीएसटी 9 पर क्या प्रभाव होगा निम्न प्रकार है
जीएसटी R 9 में टेबल 6 में करदाता को जीएसटी R 3b में प्राप्त सकल आईटीसी का विभाजन जीएसटी R 9की टेबल 6b से 6O में प्रदान किया गया है। टेबल 8a के अनुसार आईटीसी की तुलना के लिए यह राशि जीएसटी R 9 की टेबल 8b में स्वत उपलब्ध हो जाती है
बिंदु संख्या एक
जब करदाता द्वारा परिपत्र के अनुसार आईटीसी की रिपोर्टिंग करता है ।तो वह टेबल 4(a) 5 में जीएसटीR 2b के अनुसार टोटल आईटीसी की रिपोर्ट करेगा ।जिसके परिणाम स्वरूप टेबल एक में टेबल 4( बी )(2)में अस्थाई रिवर्सल करेगा। इसके बाद रिक्लेम आईटीसी को उन्हें प्राप्त किया जाएगा और बाद की टैक्स पीरियड टेबल 4(a)5 में रिपोर्ट किया जाएगा। इस प्रकार एक ही आईटीसी को जीएसटी R 3b की टेबल 4( ए )5 में दो बार रिपोर्ट किया जाएगा। इस प्रकार जीएसटी R 9 की इसकी रिपोर्टिंग के संबंध में विचार किया जाना आवश्यक है ।मेरे विचार से जीएसटीR 9 की टेबल 6बी में दो बार रिपोर्ट करना होगा यदि चालान दो बार रिपोर्ट किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप जीएसटीR 9 की टेबल 8d में नेगेटिव आंकड़े उपलब्ध होंगे।
लेखक के मतानुसार जीएसटी 9 की टेबल 6 में रिपोर्टिंग निम्न प्रकार होगी
1. टेबल 6b जीएसटी R 3b की टेबल 4( c) में क्लेम की गई ।b2b आईटीसी जीएसटीR 3b की टेबल 4(बी )( 2) में अस्थाई रिवर्सल को छोड़कर।
2. टेबल 6 एम नई पद्धति के कारण जिस आईटीसी का दावा किया गया था जिसे जीएसटी R 3b की टेबल 4 (बी )(2)में रिवर्स किया गया था।
जैसा कि ऊपर समीक्षा की गई है कि क्षेत्र 16( 2 )(ए ए) के अनुसार जीएसटी 3b में आईटीसी का दावा किया जाना चाहिए ।यदि सप्लायर द्वारा अपने जीएसटी R 1 में चालान का विवरण प्रस्तुत दिया है ।और प्राप्त कर्ता के जीएसटी 2b में वह उपलब्ध भी होना चाहिए।
यदि सप्लायर द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जीएसटी R 1 वित्तीय वर्ष 2023- 24 में दाखिल किया है ।तो वित्तीय वर्ष 22- 23 से संबंधित आईटीसी जीएसटी 2b में नजर आएगी ।और जिसका दावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के जीएसटी 3b में दावा किया जा सकता है।
यहकि आईटीसी वित्तीय वर्ष 2022-23 के जीएसटी 9 की टेबल 8A में दिखाई देगा ।क्योंकि जीएसटी R 2a से आईटीसी यहां ऑटो पापुलेटेड हो जाएगी। जिससे जीएसटी में दावा किया जा सकेगा लेकिन जब हम आईटीसी की तुलना करेंगे ।तो टेबल 8A में अंतर आएगा
करदाता को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिटर्न तैयार करते समय वित्तीय वर्ष 2023- 24 में दावा किए गए ।जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के आईटीसी से संबंधित है वित्तीय वर्ष 2023-24 के मंथली जीएसटी 3b से सावधानी पूर्वक समीक्षा करनी होगी।
और इस आईटीसी को जीएसटी 9 की टेबल 8c में एक समाधान आइटम के रूप में प्रस्तुत करना होगा। जिससे जीएसटी R 9 की टेबल 8d में अंतर समाप्त हो जाएगा
आदर्श स्थिति में इस आईटीसी का रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष 2022-23 के जीएसटी R 9 की टेबल 13 में भी उल्लेख होना चाहिए
अगले वर्ष में दावा आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी R 9 के टेबल 8 सी में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि अन्य सभी आईटीसी की रिपोर्टिंग टेबल 8 ए जिसमें आरसीएम शामिल नहीं होगा ।लेकिन इस जीएसटीR 9 की टेबल 13 में रिपोर्ट किया जाएगा ।किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित किसी भी आईटीसी का दावा अगले वर्ष में किया जाता है ।तो जीएसटी R 9 की टेबल 13 में रिपोर्ट किया जाएगा।
अगले वित्तीय वर्ष में जीएसटी 2a में आईटीसी यह आंकड़ा जीएसटी 2a में दिखाई देगा। लेकिन कुछ कारणों से जैसे गुड्स और सर्विस की प्राप्ति ना होना /टैक्स इनवॉइस की प्राप्ति ना होना आदि के कारण आईटीसी दर्ज नहीं होगी ।जिसके कारण जीएसटीR 9 की टेबल 13 में इसे दर्शाया जाएगा ।क्योंकि आईटीसी जीएसटी R 2a में दिखाई दे रहा है। इसलिए यह जीएसटीR 9 की टेबल 8c में दिखाई देगा।
जीएसटी R 9 में Trans 1और Trans 2की रिपोर्टिंग
यूनियन ऑफ इंडिया औरअन्य V/S फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में ट्रांजैक्शंस फार्म Trans 1/2 के लिए नई फाइलिंग या संशोधन करने की अनुमति दी गई थी ।।जिसके कारण जीएसटी R 9 में ट्Trans 1/2की रिपोर्टिंग के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है । कि Trans 1/2 से संबंधित आईटीसी वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुमति देने वाले आदेश के कारण इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाए ।क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक लेजर में इसे जमा नहीं किया जा सकता ।लेकिन हो सकता है। कि आने वाले वर्षों में इस Trans 1/2की आईटी सी के संबंध में जीएसटी विभाग रिपोर्ट दर्ज कराएं ।अतः Trans 1/2 की आईटीसी जीएसटीR 9 की टेबल 6K में रिपोर्ट की जा सकती है।
जीएसटी R 9 में क्या क्या शामिल हैं ?
1. आउटवार्ड सप्लाई : घरेलू आपूर्ति, निर्यात और रिवर्स शुल्क सहित कर योग्य आपूर्ति का विवरण।
2. इनवार्ड सप्लाई. खरीद: अपंजीकृत व्यक्तियों से आयात और आवक आपूर्ति सहित कर योग्य खरीद का विवरण।
3. टैक्स पेमेंट : विभिन्न लेनदेन पर भुगतान किए गए जीएसटी का विवरण, जिसमें नकद, क्रेडिट और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के माध्यम से भुगतान किए गए कर शामिल हैं।
4. ITC समाधान: वर्ष के दौरान प्राप्त आईटीसी का समाधान, यह सुनिश्चित करना कि दावा किया गया आईटीसी उपलब्ध आईटीसी से मेल खाता है।
5. SUMMARY OF HSN: हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर (HSN) कोड के तहत वर्गीकृत कर योग्य आपूर्ति और खरीद का सारांश।
6. अन्य जानकारी: प्राप्त या भुगतान किए गए अग्रिमों का विवरण, कर देयता समायोजन, और कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।
जीएसटीआर-9सी में क्या शामिल है? जीएसटीआर-9सी में ऑडिटेड वित्तीय विवरणों के साथ जीएसटीआर-9 के आंकड़ों का मिलान करने वाली विभिन्न तालिकाएं शामिल हैं। इन तालिकाओं में शामिल हैं: 1.TABLE 1.कुल बिक्री, खरीद और कर देनदारी का समाधान।
2. TABLE 2: HSN CODE के अनुसार बिक्री और खरीद का मिलान।
3. TABLE 3: प्राप्त आईटीसी और रिवर्स का मिलान। 4. TABLE 4: जीएसटीआर-9 में किए गए कर समायोजन का समाधान।
4. अन्य विवरण : समाधान प्रक्रिया के दौरान पहचाने गए किसी भी अन्य समायोजन या विसंगतियों का विवरण।
निष्कर्ष
1 जुलाई 2017 से पूरे भारतवर्ष में वस्तुओं एवं सेवा कर अधिनियम 2017 लागू किया गया इस अधिनियम को लागू हुए 6 वर्ष हो चुके हैं जिसका मूल्यांकन हम 6 साल की अवधारणा के आधार पर निम्न विश्लेषण कर सकते हैं
1. वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में जीएसटीR 1 जीएसटी R 2 और जीएसटीR 3 की आदर्शवादी छवि का प्रदर्शन। वर्ष 2017
2. जीएसटी R 3 के स्थान पर जीएसटी R 3b का उदय होना और जीएसटी 2a नहीं था।
3. जीएसटी 2a का जन्म होना लेकिन समाधान का कोई विकल्प नहीं।
4. जीएसटीR 3b के साथ जीएसटीR 2 ए अनिवार्य लेकिन समाधान की आवश्यकता है ।न्यूनतम
5. जीएसटी 2b का जन्म होना और जीएसटीR 3b में आईटीसी के लिए जीएसटी 2b का मिलान अनिवार्य किया गया।
6. जीएसटी R 3b में जीएसटी 2b के साथ आईटीसी के मिलन के साथ संशोधित रिपोर्टिंग ।
6 विषय से स्पष्ट
उपरोक्तहै ।कि जीएसटी काउंसिल द्वारा 6 वर्ष में जीएसटी में जटिल प्रावधान किए गए हैं। लेकिन जीएसटीR 9 में उसके अनुरूप कोई संशोधन नहीं किया है। ताकि करदाता का जीएसटीR 9 सही रूप से दाखिल हो सके। जीएसटी काउंसिल लगातार संशोधन करती जा रही है। लेकिन संशोधनों के साथ-साथ सभी प्रोसिडिंग में परिवर्तन नहीं कर रही है। जो कर प्राधिकारियों को करदाता का शोषण करने का मौका दे रहा है।
धारा 37(3)धारा 39(9)के अंतर्गत संशोधन होने के पश्चात जीएसटी R 9 में संशोधन नहीं किया जा सकता हैं।
यह लेखक के निजी विचार हैं।