Sponsored
    Follow Us:
Sponsored

जीएसटी एक्ट 2017 में नई धारा 128 ए –

बजट 2024 में वित्त (सं.2) विधेयक-2024 द्वारा एक नई धारा 128ए प्रस्तावित की गई है। जो संसद द्वारा अभी पारित की जानी है तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। इस धारा 128ए के अंतर्गत  वित्तीय वर्षों, 2017-18 से 2019-20 (अर्थात 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 तक) के लिए, यदि निम्नलिखित के संबंध में कोई कर देय है या कर की मांग है:-

(क) धारा 73(1) के तहत जारी किया गया नोटिस या धारा 73(3) के तहत एक विवरण जारी किया गया है और धारा 73(9) के तहत आदेश पारित नहीं किया गया है:- जब धारा 73(1) के तहत एक नोटिस जारी किया गया है या धारा 73(3) के तहत एक विवरण जारी किया गया है,  या

(ख)धारा 73(9) के तहत आदेश पारित नहीं किया गया है। धारा 73(9) के तहत आदेश पारित किया गया है, लेकिन धारा 107 (11)- अपील आदेश या धारा 108(1)- संशोधन आदेश या

(ग) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। धारा 107(11) के तहत अपील में आदेश पारित किया गया है या धारा 108(1) के तहत संशोधन आदेश पारित किया गया है, लेकिन धारा 113(1) के तहत न्यायाधिकरण आदेश पारित नहीं किया गया है। हर मामले में जहां धारा 107(11) और धारा 108(1) के तहत आदेश पारित किया गया है, धारा 113(1) के तहत आदेश व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि न्यायाधिकरण में काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है।

इन सभी मांगों (Demand)के मामले में करदाता को केवल कर का भुगतान करना होगा और धारा 50 के तहत ब्याज और लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। यदि कर एक निश्चित तिथि तक भुगतान किया जाता है। जिसे सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार अधिसूचित करेगी।

यह धारा 73 के तहत जारी किए गए नोटिसों और आदेशों से जुड़े मामलों में एक बड़ी राहत है। यानी गैर-धोखाधड़ी के मामले में। आइए धारा 73 के शुरुआती शब्दों को देखें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह माफी कहां लागू होती है?

धारा 73:- धोखाधड़ी या किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के अलावा किसी अन्य कारण से भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए या गलत तरीके से वापस किए गए या गलत तरीके से प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का निर्धारण।

प्रस्तावित धारा 128A के तहत पात्रता की सूची निम्न हैं:-

क्या आप धारा 128A के तहत एमनेस्टी का लाभ उठा सकते हैं जो निम्न पर लागू होगा

क्र.सं. विवरण स्थिति
1. धारा 73(1) के तहत जारी नोटिस हाँ
2. धारा 73 के तहत जारी बयान हाँ
3. धारा 73(9) के तहत जारी आदेश हाँ
4. अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई हाँ
5. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश हाँ
6. अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की गई हाँ (अभी कोई अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं)
7. क्या यह एक एमनेस्टी योजना है? हाँ

यह एक व्यावहारिक रूप से एमनेस्टी योजना माना जा सकता हैI जिसके तहत यदि आपको धारा 73 के तहत कोई नोटिस, विवरण या आदेश प्राप्त हुआ है, तो आपको ब्याज और जुर्माने से छूट मिलेगी। आइए इसकी समीक्षा करते हैं

कि वित्त (संख्या 2) विधेयक- 2024 के माध्यम से इस एमनेस्टी योजना के संबंध में बजट 2024 में क्या शामिल किया गया है। यदि आपको धारा 73 के तहत कोई नोटिस या विवरण या आदेश प्राप्त हुआ है, या यदि आपको इस धारा के तहत कोई आदेश प्राप्त हुआ है, तो आपने इस आदेश के खिलाफ अपील की है, और यदि अपील आदेश जारी हो गया है, तब भी आप इस एमनेस्टी का लाभ ले सकते हैं। आपको केवल कर की राशि जमा करनी होगी, और वह भी एक तारीख से पहले जो सरकार को अधिसूचित की जाएगी। इसके साथ ही, इससे संबंधित सभी प्रक्रियाएं उन शर्तों के तहत संपन्न होंगी जो सरकार बाद में घोषित करेगी। धारा 128A के साथ शर्तें बिना शर्तों के कोई भी धारा पूरी नहीं होतीI इसलिए इस प्रस्तावित धारा 128A में तीन प्रावधान हैं।

  1. A. पहली शर्त पर नज़र डालते हैं कि यह क्या कह रही है:-  कि अगर किसी प्रॉपर अधिकारी ने धारा 74(1) के तहत कोई नोटिस या आदेश जारी किया है, लेकिन किसी अपील में इसे धोखाधड़ी आदि नहीं माना जाता है, तो इसे धारा 75(2) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार धारा 73(1) के तहत माना जाएगा और यह भी इस माफी के अंतर्गत आएगा। ऐसे में आप भी इस माफी का लाभ उठा सकते हैं।

 धारा 128ए के प्रावधान 1 के सटीक शब्दों को देखें, बशर्ते कि जहां धारा 74 की उपधारा (1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया हो, और अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में धारा 75  (2) के प्रावधानों के अनुसार प्रॉपर अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया हो या पारित किया जाना अपेक्षित हो, उक्त नोटिस या आदेश को इस उपधारा के खंड या खंड (बी) में निर्दिष्ट नोटिस या आदेश, जैसा भी मामला हो, माना जाएगा।

 धारा 75(2) पर नजर डालें जिसका उल्लेख प्रस्तावित धारा 128ए के प्रथम प्रावधान में किया गया है:- धारा 75(2):- जहां कोई अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी नोटिस इस विचार विमर्श योग्य नहीं है।  कि जिस व्यक्ति को नोटिस भेजा गया है उसके खिलाफ धोखाधड़ी या कर से बचने के लिए जानबूझकर गलत बयान देने या तथ्यों को छिपाने के आरोप स्थापित नहीं हुए हैं। जारी किया गया था, उचित अधिकारी ऐसे करदाता द्वारा देय कर का निर्धारण करता है, यह मानते हुए कि नोटिस धारा 73 की उपधारा (1) के तहत जारी किया गया था।

प्रावधान 2: – कार्यवाही के समापन के बाद अतिरिक्त मांग यदि प्रावधान 2 में उल्लिखित शर्तों में अतिरिक्त मांग बनाई जाती है। तो अतिरिक्त मांग को संबंधित अधिकारियों द्वारा आदेश पारित करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। धारा 128 ए (1) में उल्लिखित कार्यवाही का निष्कर्ष इस शर्त के अधीन होगा। यह प्रस्तावित धारा 128 ए के दूसरे प्रावधान में दिया गया है। इसे स्पष्ट करने के लिए  हम धारा 128 ए के प्रावधान 2 के सटीक शब्दों पर एक नजर डालते हैं। बशर्ते कि इस उपधारा के तहत कार्यवाही का निष्कर्ष, उन मामलों में जहां धारा 107 की उपधारा (3) के तहत या धारा 112 की उपधारा (3) के तहत कोई आवेदन दायर किया जाता है या धारा 117 की उपधारा (1) के तहत या धारा118 की उपधारा (1) के तहत केंद्रीय कर के अधिकारी द्वारा अपील दायर की जाती है या जहां धारा 108 की उपधारा (1) के तहत कोई कार्यवाही शुरू की जाती है, खंड (B) या खंड (C) में निर्दिष्ट आदेश के खिलाफ या अपीलीय प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण या पहले प्रावधान में संदर्भित अदालत के निर्देशों के खिलाफ, इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त व्यक्ति देय कर की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, अपीलीय प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण या अदालत या पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, जैसा भी मामला हो, उक्त आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर भुगतान करता हैI

 प्रावधान 3: यदि ब्याज और जुर्माना पहले जमा है। तो कोई वापसी नहीं भुगतान वापसी नहीं किया गया ।यदि इस संबंध में ब्याज और जुर्माना पहले ही जमा किया जा चुका है। तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। क्योंकि यह हर एमनेस्टी योजना में आदर्श है। कि पहले जमा की गई राशि वापस नहीं की जाती है। यह प्रस्तावित धारा 128 ए के तीसरे प्रावधान में दिया गया है। यह स्पष्ट रूप से किसी भी एमनेस्टी योजना की तरह भेदभावपूर्ण प्रावधान है।

धारा 128 ए के सटीक शब्दों को देखें प्रावधान 3 में यह भी प्रावधान है। कि जहां इस तरह के ब्याज और जुर्माने का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, उसकी कोई वापसी उपलब्ध नहीं होगी। गलत रिफंड के लिए कोई एमनेस्टी नहीं धारा 128 ए (2) इस एमनेस्टी के प्रावधान व्यक्ति को गलती से किए गए रिफंड के कारण देय राशि पर लागू नहीं होंगे।

आपको अपील वापस लेनी होगी धारा 128ए(3)-

यदि आपने इन मामलों में अपील की है, चाहे अपील प्राधिकरण या न्यायाधिकरण (हालांकि वर्तमान में न्यायाधिकरण में अपील करना संभव नहीं है) या अदालत के समक्ष और यह अभी भी लंबित है, तो आपको इस माफी का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई एक निश्चित तारीख से पहले इस अपील को वापस लेना होगा।

धारा 128ए(3) उपधारा (1) की कोई बात उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी जहां उक्त व्यक्ति द्वारा दायर अपील या रिट याचिका, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण या अदालत के समक्ष लंबित है और उक्त व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के तहत अधिसूचित तारीख को या उससे पहले वापस नहीं ली गई है। इस माफी के बाद कोई अपील नहीं यदि राशि धारा 128ए(1) के प्रावधानों के अनुसार भुगतान की जाती है जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है और कार्यवाही उक्त उपधारा के तहत समाप्त मानी जाती है, तो धारा 107(2) या धारा 112(1) के तहत कोई अपील उक्त आदेशों के खिलाफ नहीं होगी, जिसके खिलाफ व्यापारी ने इस धारा 128ए(1) के तहत माफी का विकल्प चुना है।

नोट:- यदि आप वित्त में सीजीएसटी (सं.2) विधेयक-2024 की धारा 128ए का प्रारूपण देखेंगे तो पाएंगे कि 128ए(1)(सी) में प्रारूपण की गलती है और इस प्रारूपण की गलती के कारण अपीलीय प्राधिकारी द्वारा धारा 107(11) के तहत पारित सभी आदेश और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा धारा 108(1) के तहत आदेश तथ्यों के बावजूद इस योजना में आ गए, चाहे वे धारा 73 से संबंधित हों या नहीं, जो संसद की मंशा नहीं है। निश्चित रूप से, वे इसे सही करेंगे क्योंकि यह एमनेस्टी केवल धारा 73 की मांगों से लागू है।

इस खंड (सी) को हमारे द्वारा कैसे सही ढंग से तैयार किया गया है: –

(सी): – धारा 108 की उप-धारा (1) के धारा 107 की उप-धारा 11 के तहत पारित एक आदेश “खंड (बी) में संदर्भित आदेशों के संबंध में” जहां धारा 113 की उप-धारा (1) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

 निष्कर्ष:

वित्त (संख्या 2) विधेयक – 2024 में धारा 128 ए की शुरूआत सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत गैर-धोखाधड़ी मामलों में शामिल करदाताओं पर बोझ को कम करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। जैसा है जहां है की नीति को स्वीकार करते हुए धारा 128ए  का निर्माण किया गया है। यदि करदाता द्वारा पूर्व में टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी जमा कर दी गई है ।तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ब्याज और दंड से राहत प्रदान करके, यह एमनेस्टी योजना लंबित विवादों के अनुपालन और समाधान को प्रोत्साहित करती है। करदाताओं को इस प्रावधान से पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए विशिष्ट तिथियों और शर्तों के बारे में सरकार की अधिसूचनाओं की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए।

उदाहरण

यदि आपने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रथम अपील प्रस्तुत कर रखी है। उसे स्थिति में आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं ।डीआरसी 07 में जितना भी टैक्स लगाया गया है। उस टैक्स को आपको जमा करना होगा ।यदि अपने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कोई अपील फाइल नहीं की है। और डीआरसी 07 अपने स्थान पर खड़ा हुआ है। तो आपको धारा 128 ए का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।धारा 128 ए का प्रमुख प्रावधान यही है कि आपका विवाद प्रावधान नुसार चलता रहना चाहिए। यदि आपने कोई  रिट हाई कोर्ट में दाखिल कर रखी है। तो पहले आपको इस रिट को वापस लेना होगा। तभी इस एमनेस्टी स्कीम का लाभ ले सकेंगे। यदि कहीं आपका विवादासपद डीआरसी 07 में ज्यादा मांग की गई है ।और आपके पास उसके साक्ष्य है। तो जल्द से जल्द उसकी अपील का निर्णय कर लेना चाहिए। और इस स्कीम का तब लाभ प्राप्त करना चाहिए। जैसे वित्तीय वर्ष 2017-18 में आप पर ₹500000 की टैक्स की डिमांड, 5 लाख का इंटरेस्ट और ₹40000 की पेनल्टी का  डिमांड नोटिस जारी किया गया है ।और अपील में आपके द्वारा 5 लाख में से 3 लाख का प्रूफ आपके पास मौजूद है ।उस स्थिति में पहले आप अपील से उस डिस्प्यूट को न्यूनतम कराये ।और तब इस स्कीम में से लाभ लीजिए ।उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है। कि धारा 128 ए का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए ।कुल मिलाकर धारा 128 ए जो एमनेस्टी स्कीम जैसी ही है । सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए ।आशा करता हूं। कि इस लेख से सभी टैक्स प्रोफेशनल को लाभ होगा ।

यह लेखक के निजी विचार हैं इसका विधि प्रयोग फाइनेंस एक्ट 2024 के पारित होने के पश्चात करें।

Sponsored

Author Bio

मेरा नाम संजय शर्मा हैं।मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में इनडायरेक्ट टैक्सेस में वकालत करता हूं ।तथा मेरी शैक्षिक � View Full Profile

My Published Posts

अधिकारियों की निष्क्रियता या देरी से अवैध निर्माण वैध नहीं: सुप्रीम कोर्ट GST एमनेस्टी स्कीम 2024: धारा 128A और अपडेट्स GDP में गिरावट: मिडिल क्लास पर बढ़ता आर्थिक दबाव TDS कटौतीकर्ता के लिए जीएसटीR 7 के संबंध में प्रश्नोत्तर जीएसटी में नया रिटर्न GSTR 7 View More Published Posts

Join Taxguru’s Network for Latest updates on Income Tax, GST, Company Law, Corporate Laws and other related subjects.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsored
Sponsored
Ads Free tax News and Updates
Sponsored
Search Post by Date
December 2024
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031