सीबीआईसी के द्वारा दिनांक 16.06.2023 को एक एडवाईजरी जारी की गई है। उसके मुख्य-मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:-
1. वर्तमान में जीएसटी के अंतर्गत ई-इन्वाईस जारी करने हेतु टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ है।
2. 1 अगस्त 2023 से ई-इन्वाईस जारी करने की टर्नओवर की सीमा को 10 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ कर दिया गया है।
3. यदि किसी व्यवसाई का 1 जुलाई 2017 से 31.03.2023 तक किसी भी वित्तीय वर्ष में पूरे भारतवर्ष मे एक ही पेन नम्बर पर टर्नओवर 5 करोड से अधिक हो गया है तो ऐसे व्यवसाई पर 1 अगस्त 2023 से अनिवार्य रूप से ई-इन्वाईस जारी करने का दायित्व आ गया है।
4. किसी व्यवसायी का टर्नओवर पिछले 6 वर्षो मे (01.07.17 से 31.03.23 तक) 5 करोड से अधिक हो गई है अथवा नही इसे चेक करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर यह सुविधा प्रारंभ कर दी गई है कि वे https://einvoice.gst.gov.in लिंक पर क्लिक करके खुलने वाली Check Enablement Status विण्डो पर क्लिक करते हुए अपना जीएसटीएन डालकर ई-इनवाईस जारी करने की पात्रता चेक कर सकते है।
5. यहां यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि यदि किसी पंजीयत व्यवसाई ने जीएसटीआर-3बी रिटर्न में टर्नओवर कम दर्शा दिया है तो यद्यपि ऐसी स्थिति में ई-इन्वाईस पोर्टल, ई-इन्वाईस जारी करने की पात्रता नहीं दर्शायेगा किन्तु वैधानिक रूप से ऐसे व्यवसाई का टर्नओवर 5 करोड से अधिक होने की स्थिती मे उन पर ई-इन्वाईस जारी करने का दायित्व आएगा।
6. यदि ई-इनवाईस पोर्टल के अनुसार किसी व्यवसायी पर ई-इनवाईस जारी करने का दायित्व नही आ रहा है किन्तु वास्तविक रूप से ऐसे व्यवसाई का पिछले किसी वित्तीय वर्ष मे टर्नओवर 5 करोड से अधिक है तो ऐसी स्थिती मे ऐसे व्यवसायी को स्वयं ई-इनवाईस पोर्टल पर लॉगइन कर ई-इनवाईस जारी करने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए।
7. एक अन्य स्थिति यह भी हो सकती है कि पिछले वित्तीय वर्ष में यदि किसी व्यवसाई का वास्तविक टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, किन्तु उनके द्वारा किसी पिछले वित्तीय वर्ष मे दर्शाने से रह गया टर्नओेवर उसके अगले वित्तीय वर्ष में दर्शाया गया हो तथा उस कारण से उनका कुल टर्नओवर उस साल के जीएसटीआर-3बी के अनुसार 5 करोड से अधिक दिख रहा हो तो ऐसी स्थिती मे चूंकि उस वित्तीय वर्ष का वास्तविक टर्नओवर 5 करोड से कम था अतः ऐसे व्यवसायी पर ई-इनवाईस जारी करने का दायित्व नही आएगा।