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सारांश: 4 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद बार एसोसिएशन बनाम बार काउंसिल उत्तर प्रदेश और जनहित याचिका दिनेश कुमार सिंह बनाम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के पैराग्राफ 14 पर रोक लगाने से इनकार किया और अगली सुनवाई 13 सितंबर 2024 को तय की। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने 2021 में जारी बार काउंसिल सर्कुलर के आधार पर चुनाव कराने का अनुरोध किया था, जबकि बार काउंसिल ने नए चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। फैजाबाद बार एसोसिएशन का गवर्निंग काउंसिल जुलाई 2021 में चुना गया था, लेकिन चुनाव नहीं हुए, जिससे रिट याचिका दायर की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि गवर्निंग काउंसिल का कार्यकाल केवल दो महीने का था और दिसंबर 2023 तक चुनाव कराने होंगे। कोर्ट ने एल्डर्स कमेटी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार अधिवक्ताओं की सूची प्रकाशित करने और चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।

यह है कि 4 सितंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1.फैजाबाद बार एसोसिएशन बनाम बार काउंसिल उत्तर प्रदेश रिट पिटीशन संख्या 1645/ 2024 2. जनहित याचिका संख्या 350/ 2024 दिनेश कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 8 अगस्त 2024 के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन संख्या 19804-19805/2024 के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पैराग्राफ संख्या 14 पर आपत्ति दर्ज करते हुए यह विशेष याचिका प्रस्तुत की गई थी, इसकी सुनवाई 4 सितंबर 2024 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्ज्वल भुयान के समक्ष की गई। माननीय न्यायालय ने विवादित पैराग्राफ संख्या 14 पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, अगली सुनवाई 13 सितंबर 2024 के लिए नियत की है। प्रस्तुत याचिका के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के आदेश दिनांक 08.08.2024की व्याख्या निम्न प्रकार है-

1. उपरोक्त दोनों रिट पिटीशन को समान और अंतर संबंधित विषय होने के कारण एक साथ मिलकर सुनी की गई तथा दो एल्डर कमेटी के सदस्यों से सीधी बातचीत करने के उपरांत माननीय न्यायालय ने अपने आदेश पारित किया।

2. A. यह रिट फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या के वर्ष 2024 25 के लिए नए चुनाव कराने का आदेश देने के लिए रिट आदेश या निर्देश जारी करना, इस शर्त के साथ की चुनाव केवल दिसंबर 2024 तक रहोगे

B. विपक्षी पक्ष ने बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सर्कुलर संख्या दिनांक 12.09. 2021 के आधार पर चुनाव कराने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया

C. रिट आदेश या निर्देश जारी करना, जो विपक्षी पक्ष संख्या 1 और 2 को आदेश देता है कि वे अधिवक्ताओं की सूची सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित करें, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमाण पत्र और अभ्यास के स्थान (सत्यापन नियम 2015) के अनुसार हो, जिसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत प्रत्येक अधिवक्ता के अभ्यास के स्थान का उल्लेख हो।

संक्षेप में तथ्य यह है कि

फैजाबाद बार एसोसिएशन फैजाबाद (अब अयोध्या) के न्यायक्षेत्र में कार्यरत एकमात्र एसोसिएशन है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत उप रजिस्ट्रार, सोसायटी के पास पंजीकृत है। तथापि, यह बार काउंसिल ऑफ यू.पी. से भी सम्बद्ध है तथा ऐसी सम्बद्धता बार काउंसिल द्वारा बनाये गये नियमों अर्थात् बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश एडवोकेट्स एसोसिएशन सम्बद्ध नियम, 2005 द्वारा शासित होती है। यू.पी. बार काउंसिल ने भी आदर्श उपनियम बनाये हैं, जिनकी विषय-वस्तु को जिला बार एसोसिएशन द्वारा उपयुक्त संशोधन करके शामिल किया गया है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के पास उप रजिस्ट्रार, सोसायटी द्वारा विधिवत् अनुमोदित अपने उपनियम हैं, जिनकी प्रति भी अभिलेख में उपलब्ध है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि फैजाबाद बार एसोसिएशन की गवर्निंग काउंसिल के लिए जुलाई, 2021 में चुनाव हुआ था और निर्वाचित गवर्निंग काउंसिल का कार्यकाल जुलाई, 2022 में समाप्त हो गया था। चूंकि चुनाव नहीं हो रहे थे, इसलिए रिट-सी संख्या 7415/2023 [सूर्यभान वर्मा बनाम बार काउंसिल ऑफ यूपी प्रयागराज इसके अध्यक्ष एवं अन्य के माध्यम से] निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई थीI

विपक्षी पक्षों को, विशेषकर विपक्षी पक्ष संख्या 4 एवं 6 को, सत्र 2023-2024 (01.08.2023 से 31.07.2024 तक) के लिए फैजाबाद बार एसोसिएशन, फैजाबाद की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चुनाव माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर कराने के लिए आदेश या निर्देश जारी करना।

संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिस पर 13.10.2023 को एक और आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त के मद्देनजर, गवर्निंग काउंसिल के चुनाव 06.11.2023 तक होने थे और उसके बाद 48 घंटे की अवधि के भीतर परिणाम घोषित किए जाने थे। इसके बाद, समय विस्तार के लिए एक आवेदन दायर किया गया था जिसे 30.10.2023 को खारिज कर दिया गया था।

यह कि पैराग्राफ संख्या 9 में निर्वाचित पदाधिकारी दो माह की अवधि से अधिक कार्य नहीं कर सकते, तथा उसके पश्चात नये चुनाव कराने होंगे। यही नये चुनाव हैं, जिनके कारण यह रिट याचिका दाखिल की गई है।

यह कि पैराग्राफ संख्या 14 हम यह भी बता दें कि फैजाबाद के न्यायधीशों के कार्यकाल में हड़तालों का लंबा इतिहास रहा है और जिला जज की रिपोर्ट जो हमने मंगाई है, उससे यह पता चलता है कि नवंबर 2023 में 21 कार्य दिवसों में से वकील 12 दिन काम से विरत रहेंगे, दिसंबर 2023 में 20 कार्य दिवसों में से वकील 08 दिन काम से विरत रहेंगे, जनवरी 2024 में 24 कार्य दिवसों में से वकील 13 दिन काम से विरत रहेंगे, फरवरी 2024 में 24 कार्य दिवसों में से वकील 11 दिन काम से विरत रहेंगे, मार्च 2024 में 22 कार्य दिवसों में से वकील 10 दिन काम से विरत रहेंगे, अप्रैल 2024 में 23 कार्य दिवसों में से वकील 12 दिन काम से विरत रहेंगे। इस प्रकार, नवंबर, 2023 से अप्रैल, 2024 तक कुल 134 कार्य दिवसों में से 66 दिन वकील काम से विरत रहेंगे, जो एक दयनीय स्थिति है। इस अवधि में वह अवधि भी शामिल है, जिसके दौरान विपक्षी पक्ष संख्या 2, 3, 5 और 6 बार एसोसिएशन के मामलों का प्रबंधन कर रहे थे। इलाहाबाद में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने पहले ही जिला जजशिप में निरंतर और बार-बार हड़ताल के मुद्दे को अवमानना ​​आवेदन (आपराधिक) संख्या 12/2024 [इन रे. बनाम जिला बार एसोसिएशन ऑफ प्रयागराज] के तहत उठाया है। उक्त कार्यवाही में पारित आदेश जिला बार एसोसिएशन, फैजाबाद पर भी लागू होंगे और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा।

यह कि पैराग्राफ संख्या 16 एक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के रूप में, एल्डर्स कमेटी को अवैध रूप से बदल दिया गया, जो उप-नियमों के विपरीत है।

यह कि पैराग्राफ संख्या 17 में जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, हम इस सारे विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, जिसे कानून में निर्धारित अन्य मंचों पर देखा जा सकता है। अभी हम चुनाव को सुचारू रूप से तथा समय के भीतर संपन्न कराने के बारे में चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का रुख संबंधित रिट याचिका में दाखिल जवाबी हलफनामे से भी बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मामले में उसके द्वारा पारित आदेशमध्यवर्ती आदेशों और दिनांक 18.02.2024 की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, यह स्पष्ट है कि 06.11.2023 को हुए चुनावों में चुने गए गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों को दिसंबर, 2023 के बाद बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, बार काउंसिल का भी मानना ​​है कि नए चुनाव होने चाहिए और वास्तव में, यह कहा गया है कि कई निर्देशों के बावजूद, अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं।

यह कि पैराग्राफ संख्या 18 में बहस के दौरान, हमें यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों की सूची और याचिका के पूरक हलफनामे के साथ अनुलग्नक 8 के रूप में संलग्न कई व्यक्तियों के नाम हैं, जो वास्तव में नियमित व्यवसायी नहीं हैं। हम इस पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं सिवाय इसके कि उक्त सूची के बारे में भी विवाद है और यह निजी विपक्षी दलों और एल्डर्स कमेटी को स्वीकार्य नहीं है। हमें यह भी बताया गया है कि बार के कई वरिष्ठ सदस्य नियमित रूप से न्यायालय नहीं आते हैं और नियमित रूप से प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, हालांकि उनमें से कुछ बार एसोसिएशन में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, इसलिए एल्डर्स कमेटी के सदस्य के रूप में उनका नामांकन बार एसोसिएशन के व्यापक हित में नहीं होगा।

यह कि पैराग्राफ संख्या 19 में हमें यह भी बताया गया है कि 19.10.2023 की चुनाव अधिसूचना की प्रकृति के कारण, जो केवल दिसंबर, 2023 तक गवर्निंग काउंसिल का चुनाव करने के लिए थी, कई उम्मीदवार जो गवर्निंग काउंसिल में विभिन्न पदों के लिए गंभीर दावेदार थे, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। इसलिए, यह भी एक पहलू है जिसे हमने ध्यान में रखा है।

यह कि पैराग्राफ संख्या 20 में दो एल्डर्स कमेटी से संबंधित उपरोक्त विवाद पर भी विचार करते हुए, हमारा मत है कि यदि हम फैजाबाद बार एसोसिएशन के मामलों को संभालने के लिए एल्डर्स कमेटी का गठन करते हैं और साथ ही दिसंबर, 2024 तक इसके गवर्निंग काउंसिल के चुनाव सुचारू रूप से और कानून के अनुसार करवाते हैं, तो न्याय की प्राप्ति होगी।

यह कि पैराग्राफ संख्या 21में हमने इस मुद्दे पर विचार किया है और जिले से भी कुछ फीडबैक प्राप्त करने का प्रयास किया है और उपरोक्त के आधार पर, हमारा मत है कि निम्नलिखित अधिवक्ता जो फैजाबाद बार एसोसिएशन में नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं, एल्डर्स कमेटी का हिस्सा होंगे:-

(ए) श्री जोखू प्रसाद तिवारी

(बी) श्री प्रियनाथ सिंह

(सी) श्री विजय कुमार श्रीवास्तव

(डी) श्री गिरीश प्रताप सिंह

(ई) श्री अरविंद कौल

यह कि पैराग्राफ संख्या 23 में एल्डर्स कमेटी हमारे सामने प्रस्तुत की गई विचित्र परिस्थितियों में गठित की गई है, क्योंकि न तो पहले की और न ही बाद की एल्डर्स कमेटी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पक्षकारों को स्वीकार्य है और साथ ही हमारा यह भी मत है कि जो लोग बार एसोसिएशन में नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें एल्डर्स कमेटी का हिस्सा होना चाहिए।

 यह कि पैराग्राफ संख्या 25 में हम एल्डर्स कमेटी को निर्देश देते हैं कि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस का स्थान (सत्यापन) नियम, 2015 के अनुसार सार्वजनिक डोमेन में अधिवक्ताओं की एक सूची प्रकाशित करे, जिसमें बार काउंसिल ऑफ यूपी के साथ पंजीकृत अधिवक्ता के अभ्यास का स्थान दर्शाया गया हो ताकि एक बार एक वोट के सिद्धांत को लागू किया जा सके, जिसका कड़ाई से पालन किया जाएगा।

यह कि पैराग्राफ संख्या 26 में हम यह भी आदेश देते हैं कि एल्डर्स कमेटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस का स्थान (सत्यापन) नियम, 2015 (जिसे आगे ‘नियम, 2015’ कहा जाएगा) और ‘एक बार एक वोट’ के सिद्धांत का अक्षरशः पालन करेगी। एक बार एक वोट के सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2011 के निर्णय (13) एससीसी 744 ‘सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एवं अन्य बनाम बी.डी. कौशिक’; 2012 (6) एससीसी 152 ‘सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एवं अन्य बनाम बी.डी. कौशिक’; 2012 पृष्ठ संख्या 15 (8) एससीसी 589 ‘सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एवं अन्य बनाम बी.डी. कौशिक’ और 2016 एससीसी ऑनलाइन डेल 3493 ‘पी.के. दाश एवं अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एवं अन्य’। इसी तरह का मामला इस न्यायालय की विभिन्न खंडपीठों द्वारा भी अपनाया गया है, जैसे कि पी.आई.एल. सिविल संख्या 18055/2021 [अवध बार बनाम अवध बार एसोसिएशन लखनऊ के दौरान अनियंत्रित व्यवहार एवं प्रोटोकॉल के उल्लंघन के संबंध में] जो लखनऊ उच्च न्यायालय के अवध बार एसोसिएशन से संबंधित है और रिट-सी संख्या 3531/2023 [राजीव सोनकर एवं अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ यूपी थ्रू चेयरमैन, प्रयागराज एवं अन्य] और इससे संबंधित मामला

यह कि पैराग्राफ संख्या 29 में जहां तक ​​प्रमुख रिट याचिका में राहत संख्या (ii) का संबंध है, यह निश्चित रूप से एक ऐसा पहलू है जो जिला न्यायाधीशों के चुनाव से संबंधित कई जटिलताओं को कम करेगा। यह उन विवादों को कम करेगा जो कुछ अधिवक्ताओं द्वारा एक से अधिक बार एसोसिएशन में मतदान करने के संबंध में उत्पन्न होते हैं। यह ऊपर संदर्भित निर्णयों के अनुरूप भी होगा। हालांकि, अभी निर्देश जारी करने के बजाय, हम यू.पी. बार काउंसिल को इस मामले में निर्णय लेने का निर्देश देंगे और यदि वह पाता है कि यू.पी. राज्य में सभी जिला बार एसोसिएशनों में एक ही दिन चुनाव कराना है, तो वह इस मामले में निर्णय ले सकता है। अधिवक्ताओं के व्यापक हित में होगा और चुनाव से संबंधित कई विवादों को रोकेगा, तो उसे इस संबंध में आवश्यक आदेश/संकल्प जारी करने पर विचार करना चाहिए, जिससे यह सभी जिला बार संघों के लिए बाध्यकारी हो। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को इस मामले में जल्द से जल्द यानी इस आदेश के पारित होने के तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई कार्रवाई का कारण बनता है, तो किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए इस न्यायालय से फिर से संपर्क करने की स्वतंत्रता है। हम उपरोक्त कारणों से उक्त शर्तों के अंतर्गत अग्रणी रिट याचिका में राहत संख्या (ii) स्वीकार करते हैं।

यह कि पैराग्राफ संख्या 32 में रिट-सी संख्या 1645/2024 वाली संबंधित रिट याचिका के संबंध में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, याचिकाकर्ताओं ने हलफनामे दायर करने के तथ्य को छिपाया है, जिससे पता चलता है कि उन्हें पता था कि उन्होंने यह अच्छी तरह जानते हुए नामांकन दाखिल किया है कि 06.11.2023 को गवर्निंग काउंसिल के चुनाव के लिए चुनाव हो रहे हैं, केवल दो महीने के लिए और उन्होंने इस संबंध में वचनबद्धता या हलफनामा भी दिया था, लेकिन उन्होंने इसे रिट याचिका के साथ दायर नहीं किया और न ही उन्होंने रिट याचिका में इसका खुलासा किया। वास्तव में, रिट याचिका में दलीलें बहुत ही आकस्मिक हैं। शायद ही कोई दलील या सामग्री है जो हमें उनकी ओर से हस्तक्षेप करने और मांगी गई राहत प्रदान करने के लिए राजी कर सके, खासकर जब उन्होंने 19.10.2023 की चुनाव अधिसूचना को कभी चुनौती नहीं दी, बल्कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। बार काउंसिल ने उक्त याचिका में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट किया है, जिसके अनुसार, जिन आदेशों को चुनौती दी गई है और जो उसके द्वारा जारी किए गए थे, वे फैजाबाद बार एसोसिएशन से संबंधित विवाद की जांच लंबित रहने तक अंतरिम आदेश थे और तत्पश्चात, दिनांक 18.02.2024 की अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर, यह स्पष्ट है कि 06.11.2023 को निर्वाचित गवर्निंग काउंसिल को केवल दो महीने के लिए कार्य करना था और इसलिए, यू.पी. बार काउंसिल का यह रुख कि उनके पास उक्त अवधि से आगे कोई अधिकार नहीं है, सही है।

आदेश निर्णय सुनाए जाने के समय यह सूचित किया गया कि निर्णय सुरक्षित रखे जाने के बाद भी पूर्व गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष और महासचिव, जो केवल दिसंबर, 2023 तक के लिए निर्वाचित हुए थे, ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया है। आज भी ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है। हम अपने निर्णय के अंत में इसका उल्लेख करते हैं। गवर्निंग काउंसिल/कार्यकारिणी, जो केवल दिसंबर, 2023 तक के लिए निर्वाचित हुई थी, बार एसोसिएशन के मामलों का प्रबंधन या हस्तक्षेप नहीं करेगी। दिनांक 08.08.2024

निष्कर्ष- उपरोक्त निर्णय से स्पष्ट है कि यदि कोई बार एसोसिएशन यदि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से संबद्ध है ,तो वह उसके नियमों का पालन करेगी। जिस अवधि के लिए गवर्निंग काउंसिल का निर्वाचन होगा वह केवल इस अवधि तक कार्यरत रहेगी । बार एसोसिएशन में सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस एंड पैलेस (COP)अनिवार्य रूप से पालन होगा । तथा एल्डर कमेटी को मतदाता सूची का प्रकाशन करने के उपरांत ही चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। तथा एल्डर कमेटी का सदस्य वही हो सकता है,जो प्रैक्टिस इन एडवोकेट तथा बार में लगातार सहभागिता सुनिश्चित करता हो, यह कि एल्डर कमेटी में भी परिवर्तन किया जा सकता ।एल्डर कमेटी का भी निर्धारण गवर्नर काउंसिल परीक्षण के आधार पर कर सकती है। न्यायिक कार्यों से विरक्त रहने के प्रस्ताव को आपराधिक अवमानना के रूप में स्वीकार किया गया है।

यह लेखक के निजी विचार हैं।

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