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यह कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instrument Act 1881)भारत में एक कानून हैI जो चेक जैसे परक्राम्य लिखतों के उपयोग को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण धारा  138 है। जो डिसऑनर्ड चेक से संबंधित है। यह धारा 138 ज्यादातर व्यापारिक लेन देन में प्रयोग की जाती है। व्यापार में अधिक चेक जारी किए जाते है। और किसी भी कारण से विवाद होने पर इस धारा का उपयोग किया जाता है।एडवोकेट्स इस कानून को शॉर्ट शब्दों में NI के रूप में प्रयोग करते हैं। यह लेख टैक्स प्रोफेशनल के लिए प्रारंभिक जानकारी के लिए काफी लाभप्रद रहेगा ।क्योंकि NI एक्ट 1881 की धारा 138 व्यापार जगत से संबंधित है।आइए सरल शब्दों में धारा 138 के बारे में विस्तार से जानें और इसका क्या अर्थ है।

चेक क्या है?

धारा 138 में जाने से पहले, यह समझना आवश्यक हैI कि चेक क्या है?

NI ACT की धारा 6 के अनुसार, चेक एक प्रकार का विनिमय पत्र (EXCHANGE DOCUMENT) है। चेक लिखने वाले व्यक्ति को Drawer कहा जाता हैIजो बैंक पैसे का भुगतान करेगा वह Drawee हैI और जो व्यक्ति पैसे प्राप्त करता है। वह Payee होता है। चेक भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकते हैंI जिसमें चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवियाँ भी शामिल हैं

डिसऑनर्ड चेक कब अपराध बन जाता है?

धारा 138 बताती है कि डिसऑनर्ड चेक कब दंडनीय अपराध बन जाता है। चेक का केवल बाउंस हो जाना ही पर्याप्त नहीं है; इसे अपराध मानने के लिए कई शर्तें पूरी होनी चाहिए।

अपराध के लिए शर्तें

1. सबसे पहले, चेक लिखे जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वैधता अवधि है।

2.अपर्याप्त धनराशि के कारण या बैंक द्वारा चेक जारीकर्ता के साथ व्यवस्था के कारण राशि का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण चेक को बैंक द्वारा बिना भुगतान के वापस किया जाना चाहिए।

चेक जारीकर्ता को नोटिस

जब चेक बाउंस हो जाता है, तो बैंक payee को एक नोटिस भेजता है ।जिसमें बताया जाता है। कि चेक बाउंस क्यों हुआ? उसके बाद payee के पास राशि के भुगतान की मांग करते हुए चेक जारीकर्ता को नोटिस भेजने के लिए 30 दिन का समय होता है।Section 138(b)

भुगतान करने का समय

भुगतान करने के लिए नोटिस प्राप्त होने से लेकर 15 दिन का समय payee के पास होता है। यदि चेक जारीकर्ता इस अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो धारा 138 के तहत अपराध किया जाता है।Section 138(c)

कानूनी उपाय 

यदि ऊपर बताई गई शर्तें पूरी होती हैं ।और चेक जारीकर्ता 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करता है। तो payee कानूनी कार्रवाई कर सकता है। धारा 138 के तहत सजा दो साल तक की कैद, चेक की राशि का दोगुना जुर्माना या दोनों हो सकती है।

सीमाएं और विस्तार

शिकायत दर्ज करने के लिए एक सीमा अवधि होती है। शिकायत कार्रवाई के कारण उत्पन्न होने की तिथि से एक महीने के भीतर दर्ज की जानी चाहिए।जो आमतौर पर भुगतान के लिए 15-दिन की अवधि के बाद होती है। हालांकि, यदि पर्याप्त कारण हो तो देरी को माफ किया जा सकता है।

मुआवजे पर जोर

जबकि धारा 138 में कारावास का प्रावधान है, प्राथमिक स्तर पर payee को मुआवजा देने पर है। न्यायालय अक्सर केवल दंड पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय शिकायतकर्ता को मुआवजा सुनिश्चित करने वाले उपायों को प्राथमिकता देते हैं।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881(Negotiable Instrument Act 1881) की धारा 138, यह कि चेक के उपयोग में विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट दिशा-निर्देश और शर्तें निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत डिसऑनर्ड चेक एक दंडनीय अपराध बन जाता है। यह सुनिश्चित करता है। कि आदाता के अधिकारों की रक्षा की जाए और साथ ही चेक जारी करने वाले को अपने भुगतान को पूरा करने का उचित मौका दिया जाए।

चेक बाउंस नोटिस का प्रारूप 

यह कि यद्यपि कानून एनआई(NI )एक्ट चेक बाउंस नोटिस के लिए किसी विशिष्ट प्रारूप का प्रावधान नहीं करता है। फिर भी कुछ चीजें हैं  जिन्हें बहुत स्पष्ट और सटीक तरीके से निर्धारित करने की आवश्यकता है। चेक बाउंस के लिए कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं:

1. चेक जारी करने वाले का नाम और पता, अर्थात दराज; उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके पक्ष में ऐसा चेक तैयार किया गया था, अर्थात आदाता;

2.भुगतान / भुनाने के लिए बैंक के समक्ष प्रस्तुत चेक के बारे में जानकारी; चेक का विवरण, अर्थात चेक नंबर, तारीख और राशि; जिस तारीख को चेक वापस किया गया था;

3. रिटर्न मेमो में उल्लिखित चेक बाउंस का कारण; 4.जिस उद्देश्य के लिए वित्तीय लेनदेन किया गया था, 5.उसके माध्यम से ऋण पर स्पष्टता; राशि के भुगतान के लिए तत्काल व्यवस्था करने के लिए स्पष्ट अनुरोध; एनआई(NI) अधिनियम की धारा 138 का संदर्भ।

संकेत 

यह कि चेक बाउंस नोटिस के लिए महत्वपूर्ण बिंदु नीचे उन लोगों के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं। जो चेक बाउंस नोटिस भेजने को लेकर भ्रमित हैं। ताकि अदालत में चीजें उनके पक्ष में जाएं: चेक और रिटर्न मेमो की मूल प्रतियां सुरक्षित स्थान पर रखें। निम्नलिखित तरीकों से चेक बाउंस के लिए कानूनी नोटिस भेजें:

1. डाक द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से पावती देय (RPAD) 

2.एक वकील के माध्यम से ई-मेल /WhatsApp पर एनआई अधिनियम की धारा 138 के मामले में ।

शिकायतकर्ता वह व्यक्ति होना चाहिए ।जिसके पक्ष में चेक काटा गया था। इसलिए, चेक बाउंस नोटिस प्रारूप का पालन करते समय उसी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चेक बाउंस नोटिस उस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। जिसने चेक जारी किया था ।जिसे एनआई अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार उल्लघंन किया गया है। किसी कंपनी के मामले में, एनआई एक्ट चेक बाउंस कंपनी को संबोधित किया जाता है।और ऐसी कंपनी के प्रशासन और व्यावसायिक मामलों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को भी संबोधित किया जा सकता है। 

चेक बाउंस के लिए कानूनी नोटिस में उस सटीक राशि को शामिल किया जाना चाहिए।जिसके लिए चेक अनादरित किया गया था। हालांकि, अनादर या कानूनी फीस के लिए शुल्क शामिल किया जा सकता है। चूंकि एनआई अधिनियम की धारा 138 ऋण के विरुद्ध वित्तीय लेनदेन पर केंद्रित है।इसलिए इसका उल्लेख उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए ।जिसके लिए चेक काटा गया था। लेन-देन को मौजूदा कानूनों का भी पालन करना चाहिए।जिसका अर्थ है ।कि जिस उद्देश्य के लिए चेक काटा गया था ।वह कानून के विरुद्ध नहीं है। अर्थात यदि आप जीएसटी एक्ट, या अन्य विधि में कार्यरत है ।तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए।यद्यपि कानून में चेक बाउंस नोटिस अवधि का प्रावधान है।लेकिन सुरक्षा के लिए कानूनी नोटिस में इसका उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कानूनी नोटिस के लिए सीमा अवधि चेक को भुनाने के लिए प्रस्तुत करने के समय से शुरू होती है। इसलिए, यदि चेक पहले प्रस्तुत किया गया था और कानूनी नोटिस देने की अवधि समाप्त हो गई है। तो इसे भुनाने के लिए फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है ।ताकि दूसरा चेक बाउंस मेमो प्राप्त हो।बशर्ते कि चेक की वैधता इसकी अनुमति देता हो।

क्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

Q  क्या नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 NI एक्ट पर लागू होगा?

Ans जी हां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सभी अधिनियम पर लागू होगा ।जहां साक्ष्य  की आवश्यकता होगी।

Q. क्या एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत नोटिस 30 दिनों के बाद भेजा जा सकता है?

Ans यदि प्रारंभिक चेक बाउंस सीमा अवधि समाप्त हो गई है और चेक की वैधता अभी भी बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति देती है, तो इसे भुनाने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि एक नया रिटर्न मेमो प्राप्त हो, जो चेक बाउंस नोटिस को जारी करने वाले को देने की वैधता को नवीनीकृत करता है। अन्यथा, देरी के लिए माफ़ी के लिए आवेदन में उन कारणों को स्पष्ट किया जा सकता है जिसके कारण कानूनी नोटिस समय पर नहीं दिया जा सका। 

Q चेक बाउंस की नोटिस अवधि क्या है?

Ans. चेक बाउंस मेमो प्राप्त होने के बाद, प्राप्तकर्ता के पास कानूनी नोटिस देने के लिए 30 दिन का समय होता है। नोटिस मिलने के बाद, चेक जारी करने वाले के पास राशि का भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय होता है।

Q. चेक बाउंस नोटिस कैसे दिया जाता है?

 Ans. चेक बाउंस नोटिस भेजने के बारे में कोई सख्त नियम नहीं है। हालाँकि, इसे इस तरह से भेजना उचित है कि भुगतानकर्ता के पास न्यायालय के समक्ष यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हों कि नोटिस विधिवत रूप से जारी किया गया था।

Qचेक बाउंस का मामला किसके विरुद्ध शुरू किया जा सकता है? 

Ans.  चेक बाउंस नोटिस और केस विशेष रूप से उस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है जिसने चेक जारी किया है। इसलिए, कंपनियों जैसे मामलों में जहां न्यायिक व्यक्ति चेक पर हस्ताक्षर नहीं करता है, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और ऐसी कंपनी की ओर से काम करने वाला प्रबंधन वे व्यक्ति होते हैं जिनके खिलाफ चेक बाउंस का मामला शुरू किया जाता है। चेक बाउंस के लिए कानूनी नोटिस के माध्यम से भी यही स्पष्ट होना चाहिए।

अस्वीकृत चेक मामलों में न्यायिक निर्णय

1.चेक बाउंस मामलों में समझौते का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बहाल की जानी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

हाईकोर्ट का निर्णय:m/s वालडेल रीटेल Pvt Ltd 2023

निर्णय पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया। कि शुरुआत में कंपनी को कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाने से समझौते के बाद की सभी कार्रवाइयां रद्द हो जाएंगी।

अदालत ने कहा, “अगर यह एक ऐसी कार्यवाही होती जो गुण-दोष के आधार पर समाप्त होती, तो यह पूरी तरह से अलग परिस्थिति होती। यह एक समझौते में समाप्त होता है।

मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 421 को लागू करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी थी, उक्त आदेश में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है,”

यह देखते हुए। कि एक निराशाजनक तर्क पेश किया गया था। कि न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना पारित एक डिक्री अमान्य और अमान्य थी। अदालत ने कहा, “तर्क इतना निराशाजनक है। यहां तक कि किसी भी विचार के योग्य नहीं है ।क्योंकि वर्तमान कार्यवाही किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की कमी से ग्रस्त नहीं है। अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। और सीआरपीसी की धारा 421 के तहत संबंधित न्यायालय के समक्ष इसका अनुपालन न करना भी शुरू किया गया है।

अंत में, यह माना गया कि यह आश्चर्यजनक था कि अभियुक्त जो मामले की योग्यता के आधार पर बच नहीं पाया।एक समझौते के कारण भाग गया, और निपटान की शर्तों का पालन किए बिना स्वतंत्र घूमता रहा।

कोर्ट ने कहा  “यह ऐसे मामलों में है, आपराधिक कार्यवाही को बहाल किया जाना चाहिए यदि अभियुक्त समझौते का पालन नहीं करता है और इरादा केवल समझौते के बाद मुद्दे को चकमा देना है,” 

नतीजतन, इसने याचिका को खारिज कर दिया।

2.कस्तूरीपांडियन एस बनाम आरबीएल बैंक लिमिटेड” (ट्रांसफर याचिका(एं)(आपराधिक) संख्या 515/2024) शीर्षक वाला मामला, आरोपी कस्तूरीपांडियन एस द्वारा आरबीएल बैंक लिमिटेड के खिलाफ दायर ट्रांसफर याचिका अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को case ट्रांसफर कराने का अधिकार नहीं है।

3.कौशल्या देवी मसंद बनाम रूपकिशोर खोरे (2011) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों से भिन्न है, क्योंकि इसमें आपराधिक रूप दिया गया नागरिक अपराध शामिल है। अपीलकर्ता, एक बुजुर्ग विधवा, ने अनादरित चेक से 3,00,000 रुपये की वसूली की मांग की। न्यायिक प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए कारावास की उसकी याचिका के बावजूद, अदालतों ने जेल समय की आवश्यकता वाले कोई विशेष परिस्थिति नहीं पाई और इसके बजाय उसका मुआवजा बढ़ाकर 8,00,000 रुपये कर दिया।

4. रंगप्पा बनाम श्री मोहन (2010) और इंडियन बैंक एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2013) में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 138 नियामक है और इसमें निजी पक्ष शामिल हैं। धारा 139 के तहत, अभियुक्त को केवल “संभावनाओं की प्रबलता” साबित करने की आवश्यकता है, न कि “उचित संदेह से परे”।

5. 2008 में विधि आयोग की 213वीं रिपोर्ट में लंबी सुनवाई के कारण भुगतानकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों की पहचान की गई और मामलों को तेजी से निपटाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का प्रस्ताव दिया गया, 2022 के मामले में इस सिफारिश का समर्थन किया गया: धारा 139 के तहत मामलों की शीघ्र सुनवाई परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881। इसके कारण विभिन्न राज्यों में विशेष अदालतों की स्थापना हुई, जिसमें कुशल मामले निपटान की आवश्यकता पर जोर दिया गया और न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखा गया।

6. राजस्थान उच्च न्यायालय  महावीर प्रसाद सुमन बनाम ललित मोहन शर्मा

 एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायत में संशोधन की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है और चेक की प्रस्तुति और अनादर की तारीखों के संबंध में मुद्रण संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के लिए संलग्न शपथ पत्र को स्वीकार कर लिया है।

न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के एसआर सुकुमार बनाम सुनाद रघुराम मामले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि यदि सीआरपीसी में शिकायत या याचिका में संशोधन करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, तो भी उपचार योग्य दोषों को ठीक करने के लिए ऐसे संशोधनों की मांग करने वाली याचिकाओं को अनुमति दी जा सकती है।

यदि किया जाने वाला संशोधन किसी साधारण दुर्बलता से संबंधित है, जिसे औपचारिक संशोधन के माध्यम से ठीक किया जा सकता है और ऐसे संशोधन की अनुमति देने से दूसरे पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि संहिता में ऐसे संशोधन पर विचार करने के लिए कोई सक्षम प्रावधान नहीं है, न्यायालय ऐसे संशोधन को किए जाने की अनुमति दे सकता है।”

न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन की पीठ ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा धारा 138, एनआई अधिनियम के तहत दायर शिकायत में संशोधन की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता का मामला यह था ।कि उसने 3 दिसंबर, 2015 को अपने बैंकर को अनादरित चेक प्रस्तुत किया था ।और 4 दिसंबर, 2015 को यह अनादरित हो गया। हालांकि, आरोपी को भेजे गए कानूनी नोटिस में और साथ ही मूल शिकायत में चेक की प्रस्तुति और अनादर की तारीख अनजाने में क्रमशः 3 नवंबर, 2015 और 4 नवंबर, 2015 बताई गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि तारीखों की गलती कुछ अनजाने टाइपोग्राफिकल त्रुटि के कारण हुई, हालांकि, संलग्न दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से सही तारीखें दर्शाई गई थीं। इसलिए, ट्रायल कोर्ट और रिवीजनल कोर्ट ने संशोधन आवेदन को खारिज करके अवैधता और विकृति की।

पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दो तथ्यों को ध्यान में रखा। सबसे पहले, पे-इन-स्लिप में स्पष्ट रूप से वह तारीख दिखाई गई थी जिस दिन चेक प्रस्तुत किया गया था और दूसरी बात, याचिकाकर्ता के खाते के विवरण में चेक के अनादर की तारीख दर्शाई गई थी। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को संज्ञान लेते समय उन दस्तावेजों पर विचार करना चाहिए था जो शुरू में ही इन त्रुटियों को प्रस्तुत कर सकते थे।

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि पीड़ित को चेक अनादर की सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर आरोपी को कानूनी नोटिस देना होगा। वर्तमान मामले में, नोटिस 9 दिसंबर, 2015 को दिया गया था। यदि चेक 4 नवंबर, 2015 को अनादरित हुआ होता, तो 30 दिनों की सीमा अवधि जो 4 दिसंबर, 2015 को समाप्त हो रही थी, ने ट्रायल कोर्ट को मामले का संज्ञान लेने से रोक दिया होता। चूंकि संज्ञान लिया गया था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट ने भी शिकायत में उल्लिखित गलत तारीख के बजाय अनादर की सही तारीख यानी 4 दिसंबर, 2015 पर विचार किया।

न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट और रिवीजनल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें संशोधन याचिका को खारिज कर दिया गया था। तदनुसार, याचिका को शिकायत और संलग्न हलफनामे में संशोधन करने की अनुमति दी गई।

लेखक का विचार 

उपरोक्त लेख से स्पष्ट है कि टैक्स प्रोफेशनल और अधिवक्ता को NI एक्ट 1881 की धारा 138 के संबंध में नोटिस जारी करते समय धारा 138 से संबंधित प्रावधानों का ज्ञान होना अति आवश्यक है ।ताकि अधिवक्ता अपने क्लाइंट को उचित सलाह और कार्रवाई कर सके। 

नोट यह लेखक के निजी विचार है।इसका प्रयोग ताकि सनद के रूप में प्रयोग ना किया जाए ।तथा यह लेख केवल जानकारी के लिए लिखा गया है।

निष्कर्ष: परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 चेक के उपयोग में विश्वास बनाए रखने में सहायक है। यह स्पष्ट दिशानिर्देश और शर्तें बताता है जिसके तहत अस्वीकृत चेक एक आपराधिक अपराध बन जाता है। यह भुगतानकर्ता को उनके लेनदेन के लिए भुगतान प्राप्त करने का उचित अवसर प्रदान करते हुए भुगतानकर्ता के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

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मेरा नाम संजय शर्मा हैं।मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में इनडायरेक्ट टैक्सेस में वकालत करता हूं ।तथा मेरी शैक्षिक View Full Profile

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