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जीएसटी में एडवांस रूलिंग के लिए आवेदन

कोई आवेदक यदि एडवांस रूलिंग के अंतर्गत निम्न प्रश्नों का समाधान चाहता है तो वह FORM GST ARA-01 तथा पांच हजार रूपए की फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा एडवांस रूलिंग के अंतर्गत निम्न प्रश्नों का जबाब आदेश द्वारा पारित किया जायेगा

(A) किसी भी माल या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण

(B) जीएसटी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना

(C) माल या सेवाओं या दोनों के समय और मूल्य का अवधारण

(D) भुगतान किये गए इनपुट टैक्स क्रेडिट या भुगतान समझे गये इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकार्यता के सम्बन्ध में जानकारी

(E) किसी माल या सेवाओं या दोनों के कर दायित्व की जानकारी

(F) क्या आवेदक को जीएसटी के तहत पंजीकृत होना है

(G) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए किसी विशेष कार्य के परिणामस्वरूप आपूर्ति होगी या नहीं।

एडवांस रूलिंग के लिये आवेदन की प्रक्रिया

(1) एडवांस रूलिंग का आवेदन मिलने पर प्राधिकरण उसकी कॉपी सम्बंधित अधिकारी को भेजेगा तथा आवश्यक होने पर उससे सम्बंधित अभिलेख मांगे जायेंगे

परन्तु यदि किसी मामले में जहाँ प्राधिकरण द्वारा अभिलेखों की मांग की गई है तो ऐसे अभिलेखों को जितनी जल्दी हो सके सम्बंधित अधिकारी को वापस कर दिया जायेगा

(2) प्राधिकरण आवेदन तथा अभिलेखों की जाँच करने तथा सम्बंधित पक्षों को सुनने के पश्चात् आदेश द्वारा या तो आवेदन को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा

परन्तु प्राधिकरण उस आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा जहाँ आवेदन में उठाया गया प्रश्न पहले से लंबित है या उस प्रश्न का आदेश हो चुका है परन्तु किसी भी आवेदन को आवेदक को सुने बिना अस्वीकार नहीं किया जायेगा परन्तु जहाँ आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो उसको अस्वीकार किये जाने के कारणों को आदेश में लिखा जायेगा

(3) प्रत्येक आदेश की प्रति आवेदक और सम्बंधित अधिकारी को भेजी जायेगी

(4) एडवांस रूलिंग के आवेदन पर अभिलेखों की जाँच सम्बन्धित पक्षों को सुनने के पश्चात् यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है तो उसका आदेश पारित किया जायेगा

(5) जहाँ प्राधिकरण के सदस्यों के विचार किसी प्रश्न पर अलग अलग है जिस पर एडवांस रूलिंग के आदेश की इच्छा की गई है तो वह ऐसे प्रश्नों पर सुनवाई और आदेश के लिये अपील प्राधिकरण को भेजेंगे

(6) प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के अन्दर एडवांस रूलिंग का आदेश पारित करेगा

(7) प्राधिकरण द्वारा एडवांस रुल्लिंग के आदेश की प्रति सदस्यों के हस्ताक्षर तथा प्रमाणित करके सम्बंधित पक्षों को भेजी जायेगी

अपील प्राधिकरण को अपील

एडवांस रूलिंग के आदेश से सम्बंधित कोई पक्ष यदि आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह तीस दिन के अन्दर अपील प्राधिकरण को अपील कर सकता है परन्तु यदि अपील प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि पर्याप्त कारणों से तीस दिन के अन्दर अपील फाइल नहीं की जा सकी थी तो वह अपील फाइल करने के लिये तीस दिन का समय और प्रदान कर सकता है अपील प्राधिकरण को अपील, Form GST ARA -02 पर दस हजार की फीस के साथ फाइल की जायेगी, यदि सम्बंधित न्यायिक अधिकारी एडवांस रूलिंग के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह Form GST ARA -03 पर अपील फाइल करेगा तथा उसे कोई फीस नहीं देनी है

अपील प्राधिकारी के आदेश

अपील प्राधिकारी अपील या निर्देश के पक्षकारो को सुने जाने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जसे वह उचित समझे अपील प्राधिकरण को आदेश या निर्देश नब्बे दिन में पारित करना होगा जहाँ अपील प्राधिकरण के सदस्य किसी अपील या निर्देश में निहित किसी प्रश्न पर अलग अलग मत रखते है तो यह समझा जायेगा कि अपील या निर्देश के अधीन प्रश्न के सम्बन्ध में कोई एडवांस रूलिंग का आदेश जारी नहीं किया गया है एडवांस रुल्लिंग के आदेश की प्रति अपील प्राधिकरण के सदस्यों के हस्ताक्षर तथा प्रमाणित करके सम्बंधित पक्षों को भेजी जायेगी

एडवांस रूलिंग की परिशुद्धि

प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण धारा 98 या धारा 101 के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का संशोधन कर सकेगी ताकि अभिलेखों पर स्पष्ट त्रुटियों को ठीक किया जा सके यदि ऐसी गलती प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण की जानकारी में स्वयं आती है या सम्बन्धित पक्षों द्वारा छह माह के अन्दर लाई जाती हैपरन्तु ऐसी कोई परिशुद्धि जिससे कर दायित्व बढ़ता हो और स्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट कम होता हो को तब तक नहीं किया जायेगा जब तक आवेदक या अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है

एडवांस रूलिंग का शून्य होना

जहाँ प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण को यह लगता है कि उसके द्वारा पारित एडवांस रूलिंग को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तथ्यों को छुपा कर प्राप्त किया गया है तो वह एडवांस रूलिंग के ऐसे आदेश को आरम्भ से शून्य घोषित कर देगा तथा यह आवेदक या अपीलार्थी पर इस प्रकार लागू होगा जैसे कभी एडवांस रूलिंग का आदेश ही नहीं हुआ हुआ परन्तु बिना आवेदक को बिना सुने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा

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