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घर की बिक्री से मिली रकम पर कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना पड़ता है.

किशन और उनके तीन भाइयों ने हाल ही में अपना पैतृक घर बेचा है. वे इसके कानूनी वारिस थे. बिक्री की रकम सभी भाइयों ने आपस में बराबर-बराबर बांट ली है. क्या इस बिक्री पर कोई टैक्स देनदारी बनेगी? The Accounts hub के Tax Advisor Jitendra Sharma कहते हैं कि किशन और उनके भाइयों को कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना होगा. घर की बिक्री से मिले अपने-अपने हिस्से पर उन्हें यह टैक्स देना होगा.

The Accounts hub के Tax Advisor Jitendra Sharma कहते हैं कि किशन और उनके भाइयों को कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना होगा. घर की बिक्री से मिले अपने-अपने हिस्से पर उन्हें यह टैक्स देना होगा.

कैपिटल गेंस के कैलकुलेशन के लिए घर की बिक्री से उसके खरीद मूल्य को घटाया जाएगा. इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी को 24 महीने से अधिक समय के लिए रखा गया है तो गेंस को लॉन्ग टर्म के तौर पर लिया जाएगा. इस पर इंडेक्सेशन के बाद 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. इसमें वह अवधि भी शामिल है जिसमें माता-पिता ने घर को अपने पास रखा है.

यदि घर को 24 महीने से कम समय के लिए रखा जाता है तो गेंस को शॉर्ट-टर्म के तौर पर लिया जाएगा. इसमें बेची गई रकम इनकम में जुड़ जाएगी. फिर आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं, उसी के अनुसार टैक्स लगेगा. इस स्थिति में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है. आइए, अब प्रबल का सवाल लेते हैं.

प्रबल ने पत्नी के साथ दो घर खरीदे हैं. उन्होंने एक और फ्लैट भी लिया है. इसका कब्जा जुलाई 2019 में मिलेगा. वह इस फ्लैट के लिए किस्तों का भुगतान कर रहे हैं. प्रबल ने 1982 में प्लॉट खरीदा था. क्या प्लॉट बेचकर नए फ्लैट के लिए भुगतान करने पर उन्हें प्लॉट की बिक्री से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) से छूट मिलेगी?

The Accounts hub के Tax Advisor Jitendra Sharma कहते हैं कि चूंकि भूमि की बिक्री की तारीख पर वह पहले ही दो घरों के मालिक हैं. लिहाजा, प्लॉट की बिक्री से मिली रकम को एक और घर में निवेश करने पर उन्हें कैपिटल गेंस टैक्स से छूट नहीं मिलेगी. यह फायदा केवल उनके लिए उपलब्ध है जिनके पास भूमि की बिक्री की तारीख पर एक से ज्यादा घर नहीं हैं. हालांकि, प्रबल प्लॉट की बिक्री के छह महीने के भीतर 50 लाख रुपये तक के कैपिटल गेंस को NHAI और REC के बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं. इस पर LTCG टैक्स एक्जेम्पशन क्लेम किया जा सकता है.

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5 Comments

  1. vimmi says:

    mere husband ko ek ghar mere uncle se 2 saal pahle virasat mein mila hein ab kuch financial crisis ki wajah se hum use bachana chahte hein kya usse mile paise ko humhe koi doosri property khardini hogi au kitne samay ke ander jisse tax na dena padhe

  2. Rajen Kumar Chowdhury says:

    I had bought a piece of land in my mother’s name in 1987 on my hard earned money and constructed a residential home there upon. I have transferred the property in my name. Now, the question is, if I sell this property then what will be the tax liability on the sell? Or if I wish to develop my property through a developer then what will be the tax liablity? Thanx.

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