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CA Sudhir Halakhandi

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आई.जी.एस.टी. आइये समझे कि दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर लगने वाले इस कर का स्वरुप

जी.एस.टी. के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर अर्थात सी.एस.टी. का पूर्ण रूप से अंत हो जाएगा एवं सी फॉर्म एकत्र करने की कोई समस्या भी नहीं रहेगी. लेकिन एक प्रश्न फिर भी उठता है कि तब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच होने वाले व्यापार को किस प्रकार से नियमित एवं नियंत्रित किया जाएगा. इसके लिए केंद्र द्वारा एक आई.जी.एस.टी.मॉडल जो कि संसद द्वारा पास किये जाने वाले आई.जी.एस.टी. कानून (IGST ACT) के द्वारा संचालित होगा, विकसित किया गया है. इस कानून का प्रारूप भी जी.एस.टी. कौंसिल द्वारा जारी किया जा चुका है और यही प्रारूप ही अंतिम कानून कुछ संशोधनों के साथ बनेगा.

आई.जी.एस.टी. राज्यों में लगने वाले जी.एस.टी. अर्थात एस.जी.एस.टी. और केद्र द्वारा लगाये जाने वाले जी.एस.टी. अर्थात सी.जी.एस.टी. के बाद जी.एस.टी. के दौरान लगाने वाला कोई तीसरा कर नहीं है बल्कि यह केवल एक प्रक्रिया मात्र है जिससे अंतरप्रांतीय व्यापार को नियमित एवं नियंत्रित किया जाएगा और इस आई. जी.एस.टी. के पूरे तंत्र को इस तरह से बनाया गया है जिसके द्वारा राज्य को मिलने वाला कर एस.जी.एस.टी. केवल उसी राज्य को मिले जिसमे बेचे गए माल या सेवा का अंतिम उपभोग होगा एवं कर का दूसरा हिस्सा केंद्र को मिले. इस पूरी व्यवस्था में दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार के दौरान जो राज्य माल बेचेगा उसे कोई कर नहीं मिलेगा यदि इस माल का अंतिम उपभोग उस राज्य में नहीं होता है.

किस तरह आई.जी.एस.टी. कार्य करेगा

क्र.स. विवरण
1. विक्रेता राज्य का डीलर जब दूसरे राज्य के डीलर को माल बेचेगा तब वह आई.जी.एस.टी. कर अपने क्रेता से एकत्र करेगा. आई.जी.एस.टी. की दर एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. ली दरो को जोड़कर बनेगी. कल्पना कीजिये की एस.जी.एस.टी. की दर 8 प्रतिशत है और सी.जी.एस.टी. की दर 10 प्रतिशत है तो आई.जी.एस.टी. की दर 18 प्रतिशत होगी.
2. अपना आई.जी.एस.टी. जमा कराते समय विक्रेता अपने द्वारा खरीदे गए माल चुकाए एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट लेगा और शेष “आई.जी.एस.टी. केंद्र सरकार के खजाने में जमा करा देगा.
3. विक्रेता राज्य आई.जी.एस.टी. जमा करते समय विक्रेता द्वारा ली गई एस.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट को केंद्र सरकार के खाते में ट्रान्सफर कर दिया जाएगा.
4. क्रेता राज्य का व्यापारी जब भी इस माल को बेचेगा तो वह अपने द्वारा खरीदे गए माल पर चुकाए गए आई.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट लेगा और अपने द्वारा एकत्र किये गए आई.जी.एस.टी.-सी.जी.एस.टी.- एस.जी.एस.टी. (इसी क्रम में ) में से आई.जी.एस.टी. की राशि घटा कर शेष राशि ही एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. के रूप में चुकाएगा.
5. अब केंद्र सरकार क्रेता राज्य के व्यापारी द्वारा अपनी एस.जी.एस.टी. का कर चुकाते समय ली गयी आई.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट को क्रेता राज्य के खाते में ट्रान्सफर कर दिया जाएगा.

आई.जी.एस.टी का एक उदाहरण

एक मुंबई का व्यापारी है एवं वह एक माल मुबई के ही अन्य व्यापारी को 10 लाख रुपये में बेचता है

जो मुंबई का व्यापारी है इसी माल को राजस्थान के एक व्यापारी को 10.50 लाख रुपये में बेचता है.

राजस्थान का व्यापारी अब इसी माल को राजस्थान के एक उपभोक्ता को 11 लाख रुपये में बेचता है.

आई.जी.एस.टी. के लिए मानी गई कर की काल्पनिक दरें

क्र.स. कर का विवरण कर की दर
1. राज्य का जी.एस.टी. अर्थात एस.जी.एस.टी. 8%
2. केंद्र का जी.एस.टी. अर्थात सी.जी.एस.टी. 10%
3. आई.जी.एस.टी.

(एस.जी.एस.टी.+ सी.जी.एस.टी.)

18%

यहाँ यह मान लीजिये कि एस.जी.एस.टी. की दर 8 प्रतिशत एवं सी.जी.एस.टी. की दर 10 प्रतिशत है तो आई.जी.एस.टी. की दर 18 प्रतिशत होगी.

सभी डीलर्स की अंतरप्रांतीय बिक्री के दौरान कर की स्तिथी

क्र.स. विवरण एस.जी.एस.टी. सी.जी.एस.टी. आई.जी.एस.टी.
1. एक मुंबई का व्यापारी है एवं वह माल मुबई के ही अन्य व्यापारी को 10 लाख रुपये में बेचता है 80000.00 100000.00 0.00
घटाइए :- इनपुट क्रेडिट 0.00 0.00 0.00
अ द्वारा जमा कर 80000.00 100000.00 0.00
2. जो मुंबई का व्यापारी है इसी माल को राजस्थान के एक व्यापारी को 10.50 लाख रुपये में बेचता है. 0.00 0.00 189000.00
घटाइए :- इनपुट क्रेडिट 0.00 0.00 180000.00
द्वारा जमा कर 0.00 0.00 9000.00
3. राजस्थान का व्यापारी अब इसी माल को राजस्थान के एक उपभोक्ता को 11 लाख रुपये में बेचता है. 88000.00 110000.00 0.00
घटाइए :- इनपुट क्रेडिट 79000.00 110000.00 0.00
ब द्वारा जमा कर 9000.00 00.00 0.00

राज्य द्वारा केंद्र को एवं केंद्र द्वारा राज्यों हस्तांतरित कर

क्र.स. विवरण रकम
1. विक्रेता राज्य आई.जी.एस.टी. जमा करते समय विक्रेता द्वारा ली गई एस.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट को केंद्र सरकार के खाते में ट्रान्सफर करेगा. 80000.00
2. केंद्र सरकार क्रेता राज्य के व्यापारी द्वारा अपनी एस.जी.एस.टी. का कर चुकाते समय ली गयी आई.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट को क्रेता राज्य के खाते में ट्रान्सफर कर दिया जाएगा. 79000.00

केंद्र एवं राज्यों के राजस्वपर आई.जी.एस.टी. का प्रभाव

क्र.स. केंद्र एवं राज्य
1. विक्रेता राज्य
2. क्रेता राज्य
3. केंद्र सरकार

विक्रेता राज्य

क्र. स. विवरण एस.जी.एस.टी. रिमार्क
1. विक्रेता राज्य के प्रथम विक्रेता द्वारा जमा कराया कर 80000.00 आई.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. राज्य के राजस्व का भाग नहीं होता है अत: यहाँ इसका विवरण नहीं दिया गया है
2. घटाइए :- विक्रेता राज्य आई.जी.एस.टी. जमा करते समय विक्रेता द्वारा ली गई एस.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट को केंद्र सरकार के खाते में ट्रान्सफर कर दिया जाएगा. 80000.00 NA
3. विक्रेता राज्य का राजस्व NIL NA

नोट :- जी.एस.टी. अंतिम उपभोक्ता जहाँ है उस राज्य को मिलने वाला कर है और यदि विक्रेता राज्य में माल का उपभोग नहीं होता है तो उस राज्य को कोई कर नहीं मिलता है. इस सूचि से भी यही अर्थ निकलता है.
क्रेता अथवा उपभोक्ता राज्य

क्र. स. विवरण एस.जी.एस.टी. रिमार्क
1. उपभोक्ता राज्य के विक्रेता द्वारा जमा कराया कर 9000.00 आई.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. राज्य के राजस्व का भाग नहीं होता है अत: यहाँ इसका विवरण नहीं दिया गया है
2. केंद्र सरकार क्रेता राज्य के व्यापारी द्वारा अपनी एस.जी.एस.टी. का कर चुकाते समय ली गयी आई.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट को क्रेता राज्य के खाते में ट्रान्सफर करेगा. 79000.00 NA
3. उपभोक्ता राज्य का राजस्व 88000.00 NA

नोट :- उपभोता राज्य के लिए बिक्री मूल्य 11.00 लाख रूपये है और राज्य के जी.एस.टी. की दर 8% है इस प्रकार यह कर 88000.00 रूपये होता है जो कि इस सूचि में भी आ रहा है.

केंद्र का राजस्व

क्र.स. विवरण सी.जी.एस.टी. आई.जी.एस.टी. कुल
1. विक्रेता राज्य के प्रथम विक्रेता द्वारा जमा कराया कर 100000.00 0.00 80000.00
2. विक्रेता राज्य के द्वितीय विक्रेता द्वारा आई.जी.एस.टी. 0.00 9000.00 9000.00
कुल जोड़ 100000.00 90000.00 109000.00
जोडिये :- विक्रेता राज्य आई.जी.एस.टी. जमा करते समय विक्रेता द्वारा ली गई एस.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट को केंद्र सरकार के खाते में ट्रान्सफर करेगा. 0.00 0.00 80000.00
कुल जोड़ NA NA 189000.00
घटाइए:- केंद्र सरकार क्रेता राज्य के व्यापारी द्वारा अपनी एस.जी.एस.टी. का कर चुकाते समय ली गयी आई.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट को क्रेता राज्य के खाते में ट्रान्सफर कर करेगा. NA NA 79000.00
केंद्र का राजस्व NA NA 110000.00

केंद्र के राजस्व की व्याख्या

नोट : – विक्रेता राज्य में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय मूल्य 11.00 लाख रूपये है और सी.जी.एस.टी. की दर 10 प्रतिशत है तो कुल केंद्र का राजस्व 110000.00 रूपये होता है जो कि इस सूचि में भी आ रहा है.

इस तरह से आई.जी.एस.टी. के कर की गणना की प्रक्रिया पूरी होती है.

(CA SUDHIR HALAKHANDI, Laxmi Market, BEAWAR-305 901 (Raj), Rajasthan, Cell: – 98280 67256, Sudhirhalakhandi@gmail.com)

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