Sponsored
    Follow Us:
Sponsored

हिमांशु सिंह

सरकार बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 के बीच में लागू करने की तैयारी में है इन्हीं तैयारियों के तहत सरकार ने जीएसटी की वेबसाइट पब्लिक के लिए ओपन की है तथा इस वेबसाइट में पंजीकरण के लिए पूरे देश में पंजीकरण का एक प्लान भी तैयार किया है इस शेडूल प्लान के तहत उत्तर प्रदेश जम्मू और कश्मीर दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान के जो भी व्यापारी राज्य के वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है उनका जीएसटी में पंजीकरण 16 दिसंबर 2016 से शुरू हुआ था जिसकी की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है

उत्तर प्रदेश में लगभग 7,00,000 विक्रेता है जोकि वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है जिनका की जीएसटी में माइग्रेशन होना है परंतु 30 दिसंबर तक बामुश्किल 1 परसेंट व्यापारियों का पंजीकरण हो पाया है जीएसटी की वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए जीएसटी में पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है क्योंकि आज पंजीकरण का अंतिम दिन है और लगभग 99% व्यापारियों का जीएसटी में पंजीकरण नहीं हो पाया है जिससे कि व्यापारियों में दुविधा बनी हुई है कि क्या सरकार अंतिम तारीख को बढ़ाएगी या नहीं और जिनका जीएसटी में पंजीकरण नहीं हो पाया है उनके ऊपर क्या कोई ब्याज या पेनल्टी लगेगी इन सब शंकाओं को दूर करने के लिए हमने प्रश्नोत्तरी तैयार की है

Q-1 जीएसटी का कानून तो अभी पास नहीं हुआ है तो फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की क्या आवश्यकता है?

Ans: जीएसटी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और सरकार से अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 के बीच में लागू करने के लिए प्रयासरत है अभी जीएसटी का सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है और सरकार ने जो जीएसटी में माइग्रेशन की तारीख तय की है वह जीएसटी की तैयारी का एक हिस्सा है जो की सरकार को जीएसटी के लागू करने से पहले पूरी करनी होगी ताकि सभी व्यापारियों की सही जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सके

Q-2 जिन व्यापारियों का पंजीकरण 31 तक नहीं हो पाया है क्या उनके ऊपर कोई ब्याज या पेनल्टी लगाई जाएगी?

Ans: जीएसटी की वेबसाइट में उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है पर जो व्यापारी उक्त दिनांक तक पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं किसी भी वजह से उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है जहां तक ब्याज या पैनल्टी लगाने की बात है वह तो तभी लगाया जा सकता है जब कोई कानून इसके लिए बना हो अभी जीएसटी का कानून संसद में पारित ही नहीं हुआ है तो अभी किसी भी तरह की दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है

Q 3. क्या जिन व्यापारियों का पंजीकरण 31 सितंबर तक नहीं हो पाएगा उनको आगे जीएसटी में पंजीकरण कराने का मौका मिलेगा?

Ans: जीएसटी की वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए जीएसटी में माइग्रेशन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही है, 1 जनवरी से जो लोग केवल एक्साइज या सर्विस टैक्स में पंजीकृत है उन लोगों का जीएसटी में माइग्रेशन शुरू होगा जो की 31 जनवरी 2017 तक चलेगा इसके बाद जिन लोगों का भी जीएसटी में माइग्रेशन किसी भी वजह से होने से रह जाता है उनको एक और मौका दिया जाएगा और वह लोग 1 फरवरी 2017 से 20 मार्च 2017 के बीच में जीएसटी में माइग्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं

Q-4 कई व्यापारियों को प्रोविजनल id और पासवर्ड नहीं मिल पाए हैं उनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा?

Ans: जिन व्यापारियों का मोबाइल नंबर वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है उनको प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड sms कर दिया गया है जिन लोगों को प्रोविजनल id और पासवर्ड अभी तक नहीं मिल पाया है वह लोग यूपी वैट की वेबसाइट में ई सर्विसेस मेल लॉग इन करके प्रोविजनल id और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा व्यापारी खुद या अपने प्रतिनिधि को एप्लीकेशन के साथ विभाग भेज कर प्रोविजनल id और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है प्रोविजनल id और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विभाग की ओर से भी काफी सहयोग किया जा रहा है वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी जगह-जगह बाजारों में जाकर कैंप लगाकर व्यापारियों को प्रोविजनल id और पासवर्ड प्रदान कर रहे है

GSTR 3B PDF Download

Sponsored

Join Taxguru’s Network for Latest updates on Income Tax, GST, Company Law, Corporate Laws and other related subjects.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sponsored
Sponsored
Sponsored
Search Post by Date
November 2024
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930