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अगर कोई Person (Other than Body Corporate), Man Power Supply का काम करता हे तथा वह GST में रजिस्टर्ड किसी Person को Man Power Supply करता हे तो उसे अपने बिल को/अपने Man Power Personnel को निमंलिखित दो parts में बांटना पड़ेगा.

(1) Security Personnel

(2) Other Personnel

उपरोक्त सप्लायर, Security Personnel के सम्बन्ध में, GST में रजिस्टर्ड Person (जिसने Security Personnel की सप्लाई रिसीव की हे) को जब अपना बिल जारी करेगा तो वह इस सप्लाई पर GST Charge नहीं करेगा. क्योंकि इस सप्लाई पर रजिस्टर्ड रिसीवर को RCM में GST जमा कराना होगा.

जब वह Other Personnel के सम्बन्ध में, GST में रजिस्टर्ड Person को का अपना बिल जारी करेगा तो वह इस सप्लाई पर Forward Charge के रूप में अपने बिल में GST Charge करेगा.

यहाँ पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण हे यदि उपरोक्त सप्लायर ने Security Personnel के सम्बन्ध में कोई भी ITC रिसीव किया हे तो उसे Section 17(2) का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा.

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