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जीएसटीआर 7 से संबंधित विभिन्न सवालों के उत्तर टीडीएस कटौतीकर्ताओं को जानकारी प्रदान करते हैं। जीएसटी पोर्टल से जीएसटीआर 7 डाउनलोड करने के लिए लॉगिन, विवरण भरने और डाउनलोड के आसान चरण दिए गए हैं। दाखिल करने में देरी पर प्रतिदिन 200 रुपये का जुर्माना लगता है, और समय सीमा अगले महीने की 10 तारीख तक है। टीडीएस कटौतीकर्ता ऑनलाइन जीएसटीआर 7 फॉर्म दाखिल कर सकते हैं, लेकिन एक बार दाखिल किए गए फॉर्म को संशोधित नहीं किया जा सकता। अगर टीडीएस नहीं काटा गया हो, तो शून्य रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। जीएसटीआर 7 दाखिल करने के लिए एक पंजीकृत कर कटौतीकर्ता के पास वैध जीएसटीआईएन और डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए। टीडीएस क्रेडिट को कैश लेजर में जमा किया जाता है और कटौतीकर्ता इसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा, टीडीएस रिटर्न दाखिल करने से पहले पूर्वावलोकन और समीक्षा की सुविधा भी उपलब्ध है। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से करदाता जीएसटी अधिनियम के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर सकते हैं और टीडीएस कटौती से संबंधित सभी विवरण सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं।

Q.1 जीएसटीआर 7 डाउनलोड करने के चरण क्या हैं?

Ans- यह कि जीएसटी पोर्टल से जीएसटीआर 7 डाउनलोड करने निम्न लिखित  चरण हैं –

जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें  →टीडीएस सर्टिफिकेट पर क्लिक करें → पूछे गए विवरण भरें (वित्तीय वर्ष, जीएसटीआईएन) → खोज का चयन करें  →डाउनलोड करें।

Q.2 जीएसटीआर 7 दाखिल करने में देरी के लिए जुर्माना क्या है?

Ans- करदाता से 200 रुपये प्रतिदिन की दर से तब तक शुल्क लिया जाता है जब तक कि उसकी ओर से देरी जारी रहती है। 100 रुपये सीजीएसटी के तहत तथा 100 रुपये एसजीएसटी के तहत काटे जाते हैं।(प्रेस विज्ञप्ति 28 MAY 2021 का संदर्भ ग्रहण अवश्य) 

Q.3 जीएसटीआर 7 दाखिल करने की निर्धारित समय सीमा क्या है?

Ans- यह कि जीएसटी अधिनियम  के निर्देशानुसार, जीएसटीआर 7 दाखिल करने की अंतिम तिथि अगले महीने की 10 तारीख नियत है।

Q.4 यदि मैं एक टीडीएस कटौतीकर्ता हूं। मैं अपना जीएसटीआर 7 फॉर्म ऑनलाइन कैसे दाखिल कर सकता हूं?

Ans- यह कि जीएसटी पोर्टल से फॉर्म जीएसटीआर 7 निम्न प्रकार हैं – पोर्टल में लॉग इन करने के बाद ‘रिटर्न डैशबोर्ड’ पर जाएं।

सेवाएँ Services → Return रिटर्न → रिटर्न डैशबोर्ड.

Q.5 क्या दाखिल किए गए फॉर्म जीएसटीआर 7 को संशोधित करना संभव है?

Ans- यह कि एक बार फॉर्म GSTR 7 दाखिल करने के बाद उसे संशोधित करने का कोई तरीका नहीं है। लगातार महीने के लिए दाखिल रिटर्न में किसी भी विसंगति, बेमेल या त्रुटि को सुलझाया जा सकता है।

Q.6 टीडीएस कटौतीकर्ता द्वारा जीएसटीआर 7 क्यों दाखिल किया जाता है?

Ans- यह कि टीडीएस पर आईटीसी लाभ का दावा कटौतीकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर 7 के आधार पर किया जा सकता है और इसका उपयोग अन्य कर देनदारियों के भुगतान के रूप में किया जा सकता है। कटौती की गई टीडीएस राशि का उल्लेख कटौतीकर्ता के जीएसटीआर 2ए (खरीद-संबंधित रिटर्न) में भी किया जाता है, जिसे जीएसटीआर 7 दाखिल करने के बाद दाखिल किया जाता है। जीएसटीआर 7 में दाखिल की गई जानकारी के लिए कटौतीकर्ता को उसके फॉर्म जीएसटीआर 7ए में टीडीएस कटौती का प्रमाण पत्र प्रदान करना भी अनिवार्य है।

Q.7 क्या मैं जीएसटीआर 7 दाखिल करने के लिए किसी ऑफ़लाइन सुविधा का उपयोग कर सकता हूं?

Ans- जी हां, आप जीएसटीआर 7 रिटर्न दाखिल करने के लिए ऑफलाइन सुविधा का भी विकल्प चुन सकते हैं।

Q.8 क्या जीएसटीआर 7 दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाना संभव है?

Ans- हां, यह संभव है कि जीएसटीआर 7 दाखिल करने की तिथि तभी बढ़ाई जाए जब सरकार द्वारा आधिकारिक सूचना के माध्यम से इसकी पुष्टि की जाए।

Q.9 क्या उस कर अवधि के लिए जीएसटीआर 7 दाखिल करना अनिवार्य है जब टीडीएस नहीं काटा गया हो?

Ans- यह कि यदि आपने किसी विशेष कर अवधि के लिए टीडीएस नहीं काटा है तो शून्य रिटर्न दाखिल करने की  बाध्यता  है। (नोटिफिकेशन संख्या 17/2024/Central Tax/27.09.2024 के अंतर्गत

Q.10 क्या जीएसटीआर 7 दाखिल करने के लिए कोई पूर्व शर्तें हैं?

Ans-  यह कि फॉर्म जीएसटीआर-7 दाखिल करने के लिए आवश्यक शर्तें नीचे दी गई हैं-

कर काटने वाला व्यक्ति पंजीकृत कर कटौतीकर्ता होना चाहिए तथा उसके पास वैध जीएसटीआईएन भी होना चाहिए।

कर कटौतीकर्ता को जीएसटी पोर्टल पर अपने वैध क्रेडेंशियल के साथ Log Inकरना चाहिए।

कर कटौतीकर्ता के पास डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए तथा यदि वह ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है तो उसे अपना वैध हस्ताक्षर दर्ज करके फॉर्म को अधिकृत करना चाहिए।कर कटौतीकर्ता ने भुगतान कर दिया है या आपूर्तिकर्ता के खाते में राशि जमा कर दी है।

Q.11 मैं अपनी टीडीएस देनदारी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ?

Ans- हां, कर कटौतीकर्ता रिटर्न दाखिल करते समय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करके अपनी कर देनदारियों का निर्वहन कर सकता है।

Q.12 एक कटौतीकर्ता होने के नाते, मेरे द्वारा दर्ज किया गया टीडीएस क्रेडिट अंतिम है या कटौतीकर्ता मेरे द्वारा दर्ज किए गए डेटा पर कार्रवाई कर सकता है?

Ans- यह कि डेटा कटौतीकर्ता द्वारा दाखिल किया जाता है, लेकिन यह कटौतीकर्ता के हाथ में होता है कि वह अपने रिटर्न में स्वतः भरे गए टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट विवरण को स्वीकार/अस्वीकार करे। कैश लेजर में टीडीएस जमा करने के लिए कटौतीकर्ता की स्वीकृति अनिवार्य है।

Q.13 कटौतीकर्ता को  इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ECL) में टीडीएस क्रेडिट राशि कब प्राप्त होगी?

Ans- यह कि एक बार जब कटौतीकर्ता यह स्वीकार कर लेता है कि उसके रिटर्न में स्वतः भरी गई टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट जानकारी सही है और वह अपना रिटर्न फॉर्म दाखिल कर देता है, तो उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टीडीएस राशि प्राप्त हो जाएगी।

Q.14 कटौतीकर्ता द्वारा टीडीएस क्रेडिट प्रविष्टि की अस्वीकृति के परिणाम क्या हैं?

Ans- यह कि कटौतीकर्ता द्वारा अस्वीकृत प्रविष्टियाँ GSTR 7 की तालिका 4 में स्वतः भर दी जाएँगी और कटौतीकर्ता को अपनी अगली GSTR फाइलिंग में उन्हें संशोधित करना होगा। एक बार जब GSTR 7 में विवरण संशोधित हो जाता है, तो डेटा को अंतिम रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कटौतीकर्ता को पुनः निर्देशित किया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कटौतीकर्ता द्वारा विवरण की पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर ली जाती।

Q.15 मैं फॉर्म जीएसटीआर 7 पर डिजिटल हस्ताक्षर कैसे कर सकता हूं?

Ans- यह कि कोई भी व्यक्ति डीएससी या ईवीसी का उपयोग करके आसानी से डिजिटल जीएसटीआर 7 फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है।

डीएससी या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है जिसका इस्तेमाल किसी भी डिजिटल दस्तावेज़ को प्रमाणित करते समय सबूत के तौर पर किया जाता है। यह सर्टिफिकेट केवल कानूनी रूप से अधिकृत निकायों द्वारा जारी किया जाता है।

जीएसटी पोर्टल केवल पैन आधारित श्रेणी II और III डीएससी स्वीकार करता है।

या

ईवीसी या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड एक ओटीपी जनरेट करके जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म दाखिल करने वाले की विशिष्ट पहचान को प्रमाणित करता है।

ओटीपी को पंजीकरण आवेदन के भाग-ए में भरे गए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पंजीकृत मोबाइल फोन पर भेजा जाता है।

Q.16 क्या मैं जीएसटीआर 7 को अंतिम रूप से जमा करने से पहले उसका पूर्वावलोकन कर सकता हूं?

Ans- हां, फॉर्म की समीक्षा करने की सुविधा है। फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं और इसमें संशोधन (यदि कोई हो) कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पर ‘प्रीव्यू ड्राफ्ट’ विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म की समीक्षा की जा सकती है।

Q.17 मुझे कैसे पता चलेगा कि फॉर्म जीएसटीआर 7 सफलतापूर्वक दाखिल हो गया है?

Ans- यह कि जब फाइल कर्ता  अपने फॉर्म जीएसटीआर 7 की स्थिति तब पता चलती है जब उसके सफलतापूर्वक दाखिल किए गए अनुपालन के विरुद्ध ARN जेनरेट होता है। जीएसटीआर 7 के सफलतापूर्वक दाखिल होने के बारे में कर अधिकारियों द्वारा आवेदक के पंजीकृत आईडी या मोबाइल नंबर पर ईमेल या एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है।

Q.18 जीएसटीआर 7 का क्या महत्व है?

Ans – यह कि टीडीएस काटने वाले व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर 7 दाखिल करना होगा, जिसमें भुगतान और टीडीएस कटौती से संबंधित सभी जानकारी का उल्लेख करना होगा। जीएसटीआर 7 में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कटौतीकर्ता को अंतिम कर कटौती प्रमाणपत्र प्राप्त होता

Q.19 स्क्रैप डीलर के लिए कब से टीडीएस नियमावली लागू हुई है?

Ans- यह कि स्क्रैप डीलर के लिए नोटिफिकेशन संख्या 25 /2024/ सेंट्रल टैक्स (प्रभावी दिनांक10. 10.2024 से टीडीएस  के नियम लागू किए गए हैं ।तथा मेटल स्क्रैप के लिए चैप्टर नंबर 72 से 81 तक जो फर्स्ट शेड्यूल है, कस्टम ट्रैफिक एक्ट 1975 के तहत टीडीएस के नियम लागू किए गए हैं, जो जीएसटी अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत है।

निष्कर्ष

यह कि उपरोक्त प्रश्नोत्तरी के द्वारा टैक्स प्रोफेशनल, व्यापार ,उद्योग जगत और करदाता को टीडीएस के संबंध में काफी जानकारी मिल सकेगी और वह सुचारू रूप से जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 51 के अंतर्गत टीडीएस के नियमों का पालन कर सकेंगे।

यह लेखक के निजी विचार है।

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मेरा नाम संजय शर्मा हैं।मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में इनडायरेक्ट टैक्सेस में वकालत करता हूं ।तथा मेरी शैक्षिक � View Full Profile

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