Summary: जीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत, ई-इनवॉइस और ई-वे बिल दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं जो करदाताओं के अनुपालन में सहायक हैं। ई-इनवॉइस का उपयोग लेनदेन के सभी विवरण रिकॉर्ड करने और मानकीकृत प्रारूप तैयार करने के लिए किया जाता है और इसे इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल (IRP) के माध्यम से जनरेट किया जाता है। इसके विपरीत, ई-वे बिल माल के परिवहन के लिए अनिवार्य है जब माल का मूल्य ₹50,000 से अधिक हो, और इसे ई-वे बिल पोर्टल पर बनाया जाता है। ई-इनवॉइस और ई-वे बिल में डेटा स्वतः साझा किया जाता है, जिससे मैन्युअल डेटा एंट्री की आवश्यकता घटती है और त्रुटियों की संभावना कम होती है। डेटा ट्रांसफर, प्री-फिल्ड जानकारी, और ऑटो-पॉप्युलेटेड फील्ड्स से इन दस्तावेजों के बीच एकीकृत प्रक्रिया में सहूलियत मिलती है। इसके अतिरिक्त, संशोधन की स्थिति में ई-वे बिल को पहले रद्द करने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद ही इनवॉइस रेफरेंस नंबर को निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार, ई-इनवॉइसिंग और ई-वे बिल की समन्वित प्रणाली से करदाताओं को दक्षता में वृद्धि, बेहतर नियंत्रण, और समय व लागत की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
यह कि जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत करदाता के लिए E इनवॉइस निर्धारित की गई है, करदाता को अब पहले ई इनवॉइस तैयार करना होगा उसके बाद ई वे बिल जेनरेट किया जाता है ,लेकिन कई प्रश्न और शंका करदाता, उद्योग और व्यापार जगत और टैक्स प्रोफेशनल के मन में आता है, क्या दोनों का संयुक्त संचालन करना होगा इन स्थिति पर यह ले ख E इन्वॉइसिंग और ई वे बिल के संबंध में यह समीक्षा निम्न प्रकार प्रस्तुत है-
क्या ई-इनवॉयस तैयार करते समय ई-वे बिल की आवश्यकता होती है?
नहीं
यह कि ई-इनवॉइस जेनरेट होने पर ई-वे बिल जेनरेट करना ज़रूरी नहीं है। देश में जीएसटी व्यवस्था के तहत ई-इनवॉइस और ई-वे बिल के लिए अलग-अलग नियम हैं, जो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए काम करते हैं। इनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है –
ई-इनवॉइस से आशय-
जीएसटी नियम 48(4) के तहत लेनदेन विवरण रिकॉर्ड करने और एक मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस प्रारूप बनाने के लिए तैयार किया जाता है। इसे इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल (IRP) के माध्यम से तैयार किया जाता है । इसमें इनवॉइस नंबर, आपूर्तिकर्ता विवरण, खरीदार विवरण, आइटम विवरण, कर राशि आदि जैसी जानकारी शामिल होती है।
ई-वे बिल से आशय –
जीएसटी नियम 138 के तहत एक ऐसा दस्तावेज़ है जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बनाया जाता है, जब माल का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो। इसे ई-वे बिल पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किया जाना आवश्यक है। इसमें माल के बारे में जानकारी होती है, जैसे कि परिवहन किए जा रहे सामान, उनका मूल्य, परिवहन विवरण और इसमें शामिल पक्ष।
अन्तर-
ई-इनवॉइस सभी आवश्यक लेन-देन विवरण प्रदान करता है, लेकिन यह ई-वे बिल की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं करता है। इसलिए, यदि माल का मूल्य निर्धारित सीमा से अधिक है, तो ई-इनवॉइस के अलावा एक अलग ई-वे बिल तैयार किया जाना चाहिए।
ई-वे बिल और ई-इनवॉइस के बीच क्या संबंध है?
देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत ई-वे बिल और ई-इनवॉइस के बीच संबंध एकीकरण और डेटा साझाकरण के माध्यम से स्थापित किया गया है। ये आपस कैसे जुड़े हुए हैं:-A. डेटा ट्रांसफर:- जब किसी लेनदेन के लिए ई-इनवॉइस तैयार किया जाता है, तो ई-इनवॉइस से संबंधित विवरण स्वचालित रूप से ई-वे बिल सिस्टम में स्थानांतरित हो जाते हैं। डेटा का यह ट्रांसफर मैन्युअल डेटा एंट्री की आवश्यकता को समाप्त करता है, त्रुटियों को कम करता है और दो दस्तावेजों के बीच एकरूपता सुनिश्चित करता है।
B. पूर्व-भरी गई जानकारी:- ई-वे बिल प्रणाली ई-चालान से कुछ पूर्व-भरी हुई जानकारी प्राप्त करती है, जैसे आपूर्तिकर्ता और खरीदार का विवरण, वस्तु का विवरण, मात्रा, कर राशि, आदि। यह पूर्व-भरी हुई जानकारी ई-वे बिल बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाती है क्योंकि यह समान डेटा को फिर से दर्ज करने की आवश्यकता को समाप्त कर देती है।
C. ई-वे बिल जनरेशन:- ई-इनवॉइस में लेन-देन और कर विवरण दर्ज होता है, लेकिन ई-वे बिल की विशेष रूप से तब आवश्यकता होती है जब मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो। यदि ई-इनवॉइस में संकेत मिलता है कि ई-वे बिल की आवश्यकता है, तो करदाता इसे आसानी से जनरेट कर सकता है, जिससे मैन्युअल प्रयास और संभावित त्रुटियों को कम किया जा सकता है।
D. वैधता और प्रवर्तन:-माल के परिवहन के दौरान, अधिकारी संबंधित ई-इनवॉइस के विरुद्ध ई-वे बिल की वैधता की पुष्टि कर सकते हैं। यदि माल को वैध ई-वे बिल के बिना परिवहन किया जा रहा है, तो जीएसटी नियमों और विनियमों के अनुसार उस पर जुर्माना और परिणाम लग सकते हैं।
टिप्पणी –
उपरोक्त लेख से निष्कर्ष निकलता है कि , ई-वे बिल और ई-इनवॉइस के बीच लिंक का उद्देश्य निर्बाध डेटा एकीकरण सुनिश्चित करना, अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। एकीकरण डेटा एंट्री के दोहराव से बचने और त्रुटियों को कम करने में मदद करता है।
ई-इनवॉयसिंग प्रणाली लागू होने के बाद ई-वे बिल कैसे तैयार किया जाएगा?
आरंभ करने के लिए, आपको चालान पंजीकरण पोर्टल(IRP )पर चालान अपलोड करना होगा। जीएसटीएन(GSTN )प्रदान किए गए अनिवार्य विवरणों को सत्यापित करेगा।
सत्यापन सफल होने पर ↓
इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल (IRP) एक इनवॉइस संदर्भ संख्या (IRN) और एक क्यूआर कोड(QR CODE)जारी करेगा, जिसे इनवॉइस में जोड़ दिया जाएगा। ↓
ई-इनवॉयस से ई-वे बिल विवरण सहित डेटा को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API )का उपयोग करके ई-वे बिल पोर्टल पर स्थानांतरित किया जाएगा।
आईआरएन(IRN ) से ई-वे बिल बनाने के लिए, ई-वे बिल पोर्टल पर लॉग इन करें और उस चालान का आईआरएन(IRN )दर्ज करें जिसके लिए आपको ई-वे बिल बनाना है ↓
यदि ई-इनवॉयस में आवश्यक विवरण पहले से ही अपडेट हैं, तो ई-वे बिल का भाग-ए और भाग-बी ऑटोपोपुलेट भर जाएगा। ↓
आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। यदि कोई त्रुटि नहीं है, तो ई-वे बिल तैयार हो जाएगा, और आप इसे JSON या PDF फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं।
यह प्रक्रिया इनवॉयस पंजीकरण पोर्टल(IRP )और ई-वे बिल प्रणाली के बीच निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करती है, जिससे ई-वे बिल आसानी से तैयार किए जा सकते हैं।
इनवॉइस में संशोधन या निरस्त का संबंधित ई-वे बिल पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ?
यह कि संभावित प्रभाव निम्न प्रकार हैं:-
यह कि ई-इनवॉइस के लिए इनवॉइस रेफरेंस संख्या(IRN )जनरेट होने के बाद, ई-इनवॉइस में संशोधन, संशोधन या निरस्त संभव नहीं है। हालाँकि, गलत ई-इनवॉइस विवरण को सही करने के लिए वैकल्पिक विकल्प (डेबिट/क्रेडिट नोट)हैं। ऐसे मामलों में, गलत जानकारी के साथ जनरेट किए गए इनवॉइस रेफरेंस नंबर( IRN) को रद्द किया जा सकता है। इसमें गलत विवरण वाले ई-इनवॉइस को रद्द करना और फिर एक नया इनवॉइस बनाना, एक नया IRN जनरेट करना शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, कि नए इनवॉइस में एक अलग इनवॉइस नंबर होना चाहिए। IRN जनरेट करने के 24 घंटे के भीतर निरस्त किया जाना चाहिए।
ई-इनवॉइस निरस्त करने की प्रक्रिया –
यह कि जब कोई ई-इनवॉइस निरस्त किया जाता है, तो इसका मतलब है कि ई-इनवॉइस द्वारा दर्शाया गया लेनदेन अब मान्य नहीं है। ऐसे परिदृश्यों के लिए, हाल ही में, नेशनल इनफॉरमेशन सेंटर ( NIC) ने स्पष्ट किया कि ई-वे बिल को पहले निरस्त किया जाना चाहिए और उसके बाद इनवॉइस रेफरेंस नंबर ( IRN) को निरस्त किया जाना चाहिए। निरस्त किए गए इनवॉइस रेफरेंस नंबर (IRN) के लिए ई-वे बिल नहीं बनाया जा सकता।
यह सुनिश्चित करता है कि ई-वे बिल लेन-देन की स्थिति को सटीक रूप से दर्शाता है और किसी भी विसंगति से बचता है।स्थिरता और अनुपालन बनाए रखने के लिए ई-चालान और ई-वे बिल के बीच समन्वय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। किसी भी अनुपालन समस्या से बचने के लिए ई-चालान में किए गए किसी भी निरस्त को संबंधित ई-वे बिल में दर्शाया जाना चाहिए।
ई-वे बिल को ई-चालान के साथ एकीकृत करने का प्रभाव-
यह कि ई-वे बिल को ई-चालान के साथ एकीकृत करने के कारण व्यवसायों को कई प्रभावों का अनुभव होता है। इनमें से कुछ प्रभाव निम्न प्रकार हैं:-
A. यह कि सुव्यवस्थित अनुपालन:- एकीकरण निर्बाध अनुपालन सुनिश्चित करता है क्योंकि ई-चालान से डेटा सीधे ई-वे बिल और जीएसटी पोर्टल में ऑटो पॉप्युलेट होता है। यह मैन्युअल प्रयासों को कम करता है और त्रुटियों को कम करता है।
B. दस्तावेज़ीकरण में दक्षता:-एकीकरण ई-वे बिल के लिए अलग से दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता को समाप्त करता है। चूंकि प्रासंगिक विवरण ई-इनवॉइस से स्वचालित रूप से कैप्चर किए जाते हैं, इसलिए समय की बचत होती है और कागजी कार्रवाई कम होती है।
C. कम विसंगतियां:-यह कि ई-वे बिल को ई-इनवॉइसिंग के साथ एकीकृत करके, चालान विवरण और परिवहन दस्तावेजों के बीच विसंगतियों को कम किया जाता है। यह सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है और अनुपालन संबंधी मुद्दों से बचता है।
D. बेहतर नियंत्रण और निगरानी:- यह कि व्यवसायों के पास संपूर्ण लेनदेन प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण और निगरानी होती है। चूंकि ई-इनवॉइस और ई-वे बिल जुड़े हुए हैं, इसलिए माल की आवाजाही की प्रभावी निगरानी संभव है।
E. लागत और समय की बचत: -यह कि एकीकरण प्रयासों के दोहराव को कम करता है और मैन्युअल डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसके परिणामस्वरूप व्यवसायों के लिए लागत और समय की बचत होती है
F. एक ही प्रयास में ई-इनवॉइस और ई-वे बिल का थोक उत्पादन और निरस्तीकरण। यह व्यवसायों को कई चालान बनाने और निरस्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की अनुमति देता है, जिससे समय और प्रयास की बचत होती है।
अन्य प्रभाव –
करदाता और उनके ग्राहकों को ई-मेल सूचनाएं यह कि ई-चालान और ई-वे-बिल जनरेशन के बारे में वास्तविक समय अपडेट प्रदान करने में मदद करती हैं। करदाता/उपयोगकर्ता ई-चालान में अपना लोगो जोड़कर ईमेल को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं।
यह कि IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर(IRN )या ई-वे बिल बनाते समय त्रुटि संदेश उत्पन्न होते हैं। ये त्रुटि संदेश विफलता के कारण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे व्यवसायों को समस्याओं को सुधारने में मदद मिलती है।
यह कि समय-पूर्व विस्तार के मामले में ई-वे बिलों का शेड्यूल बनाने से व्यवसायों को ई-वे बिलों के निर्माण की योजना बनाने और शेड्यूल करने में मदद मिलती है। यह परिवहन आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करता है और अंतिम समय में होने वाली देरी से बचाता है।
यह कि दूरी की स्वचालित गणना ई-वे बिल तैयार करने के लिए दूरी की गणना की प्रक्रिया को सरल बनाती है।
निष्कर्ष –
उपरोक्त लेख से स्पष्ट है कि जीएसटी अधिनियम में ई इन्वॉइसिंग और ई वे बिल की प्रक्रिया अलग-अलग है। ई इन्वॉइसिंग उन सभी करदाताओं पर लागू है, जिनका टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2017-18 से किसी वित्तीय वर्ष में रुपए 5 करोड़ से अधिक है।
इसी प्रकार ई वे बिल माल के परिवहन के संबंध में लागू है, यदि माल की कीमत रुपए 50000 से अधिक है, तो परिवहन माल के साथ ई वे बिल जनरेट किया जाना अनिवार्य है। अतः स्पष्ट है कि जीएसटी अधिनियम में ई इन्वॉइसिंग को नियम 48( 4) और ई वे बिल को नियम 138 में परिभाषित किया गया है आशा करता हूं कि यह ले ख सभी करदाता, व्यापार ,उद्योग जगत और टैक्स प्रोफेशनल को उपयोगी होगा।
यह लेखक के निजी विचार है।