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Summary: अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) की प्रासंगिकता और इसके औचित्य पर चर्चा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में इस पर विचार करने के बाद। AIBE का उद्देश्य कानून स्नातकों की योग्यता को मापना है, लेकिन यह परीक्षण छात्रों को वकील बनने के मार्ग में एक अवरोधक के रूप में भी देखा जाता है। इस परीक्षा के लिए अलग-अलग वर्गों के लिए कट-ऑफ अंक तय किए गए हैं, जो कई बार विवाद का विषय बनते हैं। एक ओर, यह परीक्षा एक वकील की कुशलता का आकलन करने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी ओर, यह विधि स्नातकों को उनके कानून की पढ़ाई के बाद भी एक और चुनौतीपूर्ण परीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर करती है। इसके साथ ही, AIBE की परीक्षा शुल्क और इसके बार-बार प्रयास करने के खर्च ने इसे और भी विवादास्पद बना दिया है। परीक्षा का स्तर और सफलता दर भी संतोषजनक नहीं है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में ‘गुणवत्ता वाले वकील’ तैयार करने में सफल हो रही है। AIBE के वर्तमान स्वरूप को सुधारने के लिए, इसे एक बहुआयामी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, जहां कानूनी शिक्षा को व्यावहारिक कौशल और समस्या-समाधान के दृष्टिकोण पर केंद्रित किया जाए। इसके बजाय, BCI को विधि शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावशील और व्यावहारिक बनाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वकील बनने की प्रक्रिया को अधिक सुगम और सार्थक बनाया जा सके।

अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE)  का औचित्य?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कोर्ट  में अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) की याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि पढ़ो भाई , जबकि उन्होंने अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए कट-ऑफ अंक कम करने की याचिका को खारिज कर दिया। सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए कट-ऑफ 45% और एससी/एसटी छात्रों के लिए 40% होने के कारण, याचिका पर उनकी प्रतिक्रिया तर्क पूर्ण लग रही थी।

विषय यह है कि इस परीक्षा की व्यापक वैधता क्या है और क्या यह ‘वकीलों’ को ‘छात्रों’ से अलग करने में सफल होता है; जिन छात्रों के साथ यह भेदभाव करता है, उन्हें देश और विदेश के प्रमुख संस्थानों से 5-6 वर्ष की कानूनी शिक्षा पूरी करने के बाद तुरंत अदालतों में प्रैक्टिस करने के लिए अयोग्य घोषित कर देता है।

कोई भी तर्क देने या तर्क देने से पहले हमे यह समझना ज़रूरी है कि ‘योग्यता(Qualification/ Competence )’ और ‘कुशलता'(Efficiency/ Acumen) दो बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। एक छात्र की विधि कुशलता का आकलन एक परीक्षा के ज़रिए किया जा सकता है, जबकि एक वकील के रूप में उसकी ‘योग्यता’ का आकलन गहन अनुभव और सभी को समान अवसर देने के बाद ही किया जा सकता है, इसलिए इसे निर्धारित करना असंभव है। विधि कुशलता की बात करें तो, लंबे गहन अध्ययन के बाद आगे के मूल्यांकन की ज़रूरत भारतीय कानूनी शिक्षा प्रणाली का मज़ाक है। ‘योग्यता’ के नाम पर कानूनी अभ्यास में बाधा डालने के बजाय, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) को भारतीय विधि शिक्षा को अधिक प्रभावशील करने का प्रयास करना चाहिए।

शुरुआत से ही, अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) एक विवादास्पद और विभाजनकारी घटक के रूप में सामने आया है। पहली बार 2011 में आयोजित की गई इस परीक्षा की कल्पना कानून/विधि स्नातकों के बीच उनके अभ्यास से पहले योग्यता सुनिश्चित करने के इरादे से की गई थी। हालाँकि, इसके क्रियान्वयन और वास्तविक समय के प्रभाव की कहानी आदर्श से बहुत दूर रही है। अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE )का आयोजन उम्मीदवार द्वारा कानून में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद किया जाता है, जो या तो पाँच साल की होती है या अगर स्नातक के बाद कानून किया जाता है तो तीन साल की होती है। इसके अलावा, कानून के लिए कोई दूरस्थ शिक्षा विकल्प नहीं है क्योंकि विधि शिक्षा केवल कक्षाओं में ही पढ़ाई जा सकती है और इसे स्व-अध्ययन से नहीं सीखा जा सकता है, जिससे पहुँच में बाधा आती है।

अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) अपने साथ सिर्फ इन चुनौतियों के अलावा और भी चुनौतियां लेकर आता है। कानून की डिग्री के लिए पांच या छह साल का समय लगाने के बाद, छात्र अभी भी एक दोराहे पर हैं और उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए अतिरिक्त शुल्क जमा करना आवश्यक है। साधारण पृष्ठभूमि वाले कई लॉ स्नातक इतनी अधिक फीस का भुगतान नहीं कर सकते हैं। हाल में मद्रास उच्च न्यायालय ने BCI द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE)के लिए आवेदन शुल्क को कम करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह निर्णय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन और न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने लिया।अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) पंजीकरण शुल्क, अध्ययन सामग्री और परीक्षा में बार-बार प्रयास करने से संबंधित संभावित खर्च जैसे अतिरिक्त लागतें लगाता है। परीक्षा न केवल स्नातक के कानूनी पेशे में प्रवेश में देरी करती है, बल्कि यह उन्हें अतिरिक्त वित्तीय तनाव से भी बोझिल करती है।

वैसे तो अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) हमेशा विवादों से निपटता रहा है, लेकिन परीक्षा के निम्न स्तर पर हाल ही में 16.07.2024 को ए मोहनदास बनाम रजिस्ट्रार जनरल (जिसका नाम बदलकर “इन रे: स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ बार एसोसिएशन” रखा गया) में परीक्षा के निम्न स्तर पर कटाक्ष किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के “निम्न स्तर” की आलोचना की। विडंबना यह है कि यह अवलोकन इस तथ्य की पृष्ठभूमि में आया है कि वर्ष 2023 में अखिल भारतीय बार परीक्षा                                           (AIBE) के लिए उपस्थित होने वाले 50% से अधिक उम्मीदवार इसे पास करने में असफल रहे। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपने वर्तमान स्वरूप में, अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) में अकेले “गुणवत्ता वाले वकीलों” पर सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं को हल करने की कोई क्षमता नहीं है। यदि लॉ स्नातकों की इतनी अधिक विफलता दर के बावजूद अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के मानक असंतोषजनक बने हुए हैं।

सुझाव

A-. यदि बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI लक्ष्य वकीलों की गुणवत्ता में सुधार करना है, तो अखिल भारतीय बार परीक्षा(AIBE) के मानक को अन्य देशों में उपयोग की जाने वाली परीक्षाओं से मेल खाने के बजाय अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समाधान एक बहुआयामी दृष्टिकोण में निहित है। कानूनी शिक्षा को कानून के कुछ वर्गों को याद करने के बजाय व्यावहारिक कौशल और समस्या-समाधान दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परिष्कृत किया जाना चाहिए। एक वकील की योग्यता कौशल के योग से निर्धारित होती है जैसे कि मसौदा तैयार करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता, पारस्परिक संबंध, तर्क और कड़ी मेहनत। यह केवल कानून के पाठ्यक्रम को फिर से देखने और प्रौद्योगिकी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और प्रबंधन आदि से संबंधित नए विषयों को जोड़ने से सुनिश्चित किया जा सकता है।

B-. भारत में विधि प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए छात्रों को अध्ययन के वास्तविक समय के कारण और प्रभाव से अवगत होना चाहिए।

उदाहरण के लिए, उन्हें न्यायालय/जेलों का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जहाँ वे अपील दायर करने, आदेशों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, कानूनी सहायता परामर्शदाता आदि की सहायता करने में कैदियों और कानूनी रूप से अनजान लोगों की सहायता कर सकते हैं।

C.- शिक्षकों का चयन भी पारदर्शी होना चाहिए और वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार निर्देशित होना चाहिए। कानून के अध्ययन को बदलते समय के लिए अधिक उपयुक्त बनाना अनिवार्य है, जिसमें अधिक व्यावहारिक और तकनीकी दृष्टिकोण पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, साथ ही नए विषयों को शामिल करना चाहिए जो प्रासंगिक हैं और रोजगार के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण रखते हैं।

D-. विधि व्यवसाय और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बीच एक समानता खींची जा सकती है,  जिसमें स्व-अध्ययन को बड़ा ब्रैकेट दिया जाता है, जिसे एक  पूर्ण परीक्षा प्रणाली द्वारा आगे की जाँच की जाती है। फिर भी औपचारिक प्रशिक्षण, जैसे आर्टिकलशिप, अभिन्न योग्यता कारकों में से एक है। बीसीआई और राज्य बार काउंसिल इन दृष्टिकोणों का अध्ययन कर सकते हैं और कानूनी/विधि शिक्षा में इसे लागू कर सकते हैं।

E.- हालांकि, कोई इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत अभी भी बड़े पैमाने पर गरीबी और बेरोजगारी से ग्रस्त है, जो लोगों को जुनून के बजाय जरूरत के कारण पेशे चुनने के लिए प्रेरित करता है। विविध विकल्पों की कमी और मौजूदा करियर विकल्पों के बारे में जागरूकता की कमी कुछ ऐसी है जो लोगों को बक्सों में धकेलती है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, सबसे पहले यह समझने और पहचानने की जरूरत है कि हालांकि बुनियादी शिक्षा सभी के लिए हो सकती है, पेशेवर शिक्षा नहीं है, और “डिग्री हासिल करने” की भारतीय मानसिकता को “कौशल हासिल करने” में बदलना होगा। एक कौशल एक पेशेवर मिस्त्री या एक वकील का हो सकता है, जो बाजार में उसी की मांग पर निर्भर करता है। यह संशोधन तभी आ सकता है जब “अनुपयुक्त” को छानने में कम समय लगाया जाए और इसके बजाय लोगों के भीतर श्रम के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने में समय लगाया जाए ताकि वकील और मिस्त्री दोनों होने पर गर्व पैदा हो सके।

निष्कर्ष

यदि औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को छांटना और उन्हें बाहर करना समय, पैसे और संसाधनों की बर्बादी है। इस शोधन को शुरू से ही ठीक किया जाना चाहिए; केवल उन्हीं लोगों को कानून की पढ़ाई करनी चाहिए जो अच्छे वकील बनने में सक्षम हैं। आगे की शोधन कानून की परीक्षा पास करने के चरण में होनी चाहिए। केवल वे ही लोग कानून की परीक्षा पास कर सकते हैं जो कानून का अभ्यास करने में सक्षम हैं। अर्थात उद्देश्य गुणवत्ता वाले वकील तैयार करना होना चाहिए। न कि तीन घंटे परीक्षा करके विधि स्नातक को प्रक्रिया से बाहर करना।

यह लेखक के निजी विचार हैं।

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