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सभी टैक्स प्रोफेशनल आजकल वित्तीय वर्ष 2023 -24 के लिए कंपोजिशन डीलर के लिए GSTR-4 दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं या दाखिल कर चुके हैं या 30 अप्रैल 2024 तक  दाखिल करेंगे। लेकिन GSTR-4 इनवर्ड सप्लाई के संबंध में डाटा प्रॉपर download नहीं हो रहा है ? किस कारण से नहीं हो रहा है? यह अभी  ज्ञात नहीं है ? क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर पूरे साल की परचेज b2b की उपलब्ध होने में परेशानी आ रही है? इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। कि क्या कंपोजिशन डीलर को GSTR-4 में अपनी इनवर्ड सप्लाई का डिटेल देनी जरूरी है? जिसका उत्तर होगा? जी हां कंपोजिशन डीलर को GSTR-4 में पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 की इनवर्ड सप्लाई बी 2बी का पूरा डाटा अपलोड करना होगा। जिसे आप जीएसटी पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप डाउनलोड करने में कोई परेशानी आ रही है । तो उस स्थिति में आप क्वार्टर वाइज जैसे अप्रैल 2023 से जून 2023 तक के क्वार्टर को  एक्सेल शीट मे डाउनलोड करें। और उसका अपने अकाउंट से उसे टैली करें। यहां में स्पष्ट करना चाहूंगा। कि हमारे कुछ मित्र  यह समझते हैं। कि हम कंपोजिशन डीलर है। हमें अकाउंट रखने की आवश्यकता नहीं है। तो वह गलत सोचते हैं ।उन्हें भी एकाउंट्स बुक्स रखनी अनिवार्य है। और उसे अकाउंट्स बुक से अपनी b2b की जो इनवर्ड सप्लाई का मिलान करना चाहिए। इसी प्रकार सेकंड क्वार्टर ,थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की b2b की जो सप्लाई है। उसे भी GSTR-4A के द्वारा डाउनलोड करें ।और उसके बाद अपने अकाउंट से उसे टैली करते हुए। जेसन फाइल बनाते हुए GSTR-4 में अपलोड करें। प्रत्येक कंपोजिशन डीलर को आरसीएम (RCM) के तहत जो भी उसने कार्य किया है ।उसकी भी पूरी डिटेल GSTR-4 में आपको अपलोड करनी जरूरी है। तथा अपंजीकर्त से जो परचेस की है। उसका भी विवरण देना होगा।आउटवार्ड सप्लाई/ इनवर्ल्ड सप्लाई की रेट ऑफ टैक्स की भी डिटेल GSTR-4 में दिखानी होगी। उसकी भी पूरी डिटेल GSTR-4 मे आपको में देनी आवश्यक है। यदि आप जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 39 जो हमें GSTR-3B/ GSTR-4 के बारे में स्पष्ट करती है। कि नियम 62 के अंतर्गत हमें अपनी सभी डिटेल उपलब्ध करानी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं। कि सीएमपी (CMP ) 08 में कोई लेट फीस का प्रावधान नहीं है। लेकिन GSTR-4 में लेट फीस और पेनाल्टी का प्रावधान है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने सभी GSTR-4 को निर्धारित तिथि 30 अप्रैल 2024 से पूर्व दाखिल करने चाहिए। क्योंकि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। कि GSTR-4  की अंतिम तिथि बढ़ाई जा सके?

क्या कंपोजिशन डीलर को धारा 73 या 74 में नोटिस दिया जा सकता है ?

जी हां यदि कोई कंपोजिशन डीलर कंपोजीशन की जो शर्ते धारा 10/नियम 5, 6और 7के अंतर्गत उनका उल्लंघन करता है। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर ऑफिसर को यह अधिकार है ।कि वह धारा 73 या धारा 74 के अंतर्गत कार्रवाई करके कंपोजीशन को समाप्त करते हुए। सामान्य करदाता मानते हुए बैलेंस टैक्स ,इंटरेस्ट और पेनाल्टी वसूल कर सकता है ।कंपोजिशन डीलर को कंपोजीशन में शामिल होने के लिए गत वर्ष में उसके PAN पर 150 लाख रुपए की टर्नोवर से कम होनी चाहिए तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में उसकी टर्नओवर 150 लाख से कम की होनी चाहिए ।कंपोजिशन डीलर को बिल आफ सप्लाई जारी करना होगा, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, ई-कॉमर्स के द्वारा सप्लाई नहीं कर सकता। कंपोजिशन डीलर को आरसीएम जमा करना होगा।और यदि वह एक अपजीकृत करदाता से कोई माल खरीदता है ।तो उस पर भी पहले  कर जमा करना होगा। क्योंकि स्टॉक में जो भी माल होगा। उस पर टैक्स जमा  होना आवश्यक है अन्यथा कर की चोरी मानी जाएगी। इसी प्रकार वह नॉन जीएसटी गुडस जैसे अल्कोहल, पेट्रोल आदि का संव्यवहार नहीं कर सकता  ।निर्माता के संबंध में कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध है। जैसे पान मसाला, कत्था आदि।

एक उदाहरण से कंपोजिशन डीलर के संबंध में धारा 73 या 74 में कैसे नोटिस दिया जा सकता है।उदाहरण से हम समझते हैं। कि वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए धारा 73 की कार्रवाई चल रही है ।माना कि किसी कंपोजिशन डीलर ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में कंपोजीशन को स्वीकार किया और 10 अप्रैल 2019 को उसके द्वारा इंटर स्टेट सप्लाई या अन्य कारणो से शर्त उल्लंघन किया गया। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर ऑफिसर को धारा 73 के अंतर्गत नोटिस जारी करने का पूर्ण अधिकार है ।तथा नोटिस जारी करते समय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत नोटिस जारी करने की तारीख से वह कंपोजिशन डीलर सामान्य करदाता हो जाएगा तथा उसके द्वारा जारी किया गया इंटर स्टेट बिल/अन्य उल्लंघन के कारण 10 अप्रैल 2019 से  बैलेंस टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी वित्तीय वर्ष 2019- 20,2020-21 2022-23 और 2023- 24 तक के सभी वर्षों में बैलेंस टैक्स  की वसूली प्रॉपर ऑफिसर द्वारा बकाया टैक्स, इंटरेस्ट, और पेनल्टी के रूप में वसूला जाएगा।

सुझाव 

यदि किसी कंपोजिशन डीलर से ऊपर लिखित कोई गलती हो जाती है। तो उस स्थिति में वह 7 दिन के अंदर कंपोजीशन को त्यागते हुए सामान्य करदाता मे अपना ट्रांसफर कर लेना चाहिए।

यह लेखक के निजी विचार है।

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One Comment

  1. kollipara sundaraiah says:

    sir,
    A Registered composite scheme dealer annual return gstr-4 filed f.y. 23-24 sales turnover reported only in gstr-4 return. dealer inward supply detailes not reported in gstr-4 annual return.
    Doubt:
    dealer inward supply detailes reported in gstr-4 manadatory or not

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