संक्षेप: जीएसटी नेटवर्क ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी पोर्टल पर जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और मूल्यांकन आदेशों पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं होते, बल्कि ये बैकएंड में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होते हैं। करदाता इन दस्तावेजों की वैधता को जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन से पहले और बाद में सत्यापित कर सकते हैं। यह स्पष्टीकरण उन दस्तावेजों की कानूनी स्थिति को लेकर चिंताओं को संबोधित करता है, विशेष रूप से जब ये दस्तावेज़ पीडीएफ (PDF) के रूप में डाउनलोड करते समय दृश्य डिजिटल हस्ताक्षर नहीं दिखाते। हालांकि, ये दस्तावेज़ एक सुरक्षित पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, जो अधिकारी द्वारा डिजिटल लॉगिन की आवश्यकता होती है, जिससे भौतिक हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होते। दस्तावेजों की प्रामाणिकता को बढ़ाने के लिए, सरकार ने दस्तावेज़ पहचान संख्या (DIN) को लागू किया है, जिसे कर अधिकारियों द्वारा भेजे जाने वाले सभी संचारों पर अनिवार्य किया गया है। DIN एक अद्वितीय 20-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जो पारदर्शिता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है, धोखाधड़ी को रोकता है और करदाता के अधिकारों की रक्षा करता है। बिना DIN के कोई भी नोटिस या आदेश अमान्य माना जाता है, जब तक कि असाधारण परिस्थितियों में इसे जारी करने की आवश्यकता न हो। कुल मिलाकर, DIN प्रणाली करदाता संचार में पारदर्शिता और सत्यापन को बढ़ावा देती है।
जीएसटीएन ने कर अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के बिना नोटिस, आदेशों की वैधता पर स्पष्टीकरण
जीएसटी नेटवर्क ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी पोर्टल पर जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और मूल्यांकन आदेश डिजिटल हस्ताक्षर प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि बैकएंड में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होते हैं। करदाता जीएसटी पोर्टल पर इन दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि कर सकते हैं। इस परामर्श का उद्देश्य ऐसे दस्तावेजों की कानूनी स्थिति के बारे में चिंताओं को दूर करना हैI
जीएसटी नेटवर्क ने PTI से कहा कि जीएसटी पोर्टल पर कर अधिकारी द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और मूल्यांकन आदेशों पर कर अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे विवरण बैकएंड में संग्रहीत हो रहे हैं। करदाताओं को दिए गए परामर्श में जीएसटीएन ने कहा कि दस्तावेज की वैधता और किसने और किस उद्देश्य से ये दस्तावेज जारी किए हैं, इसकी पुष्टि करदाता जीएसटी कॉमन पोर्टल से लॉगिन से पहले और लॉगिन के बाद भी कर सकते हैं।
कर अधिकारियों द्वारा साझा पोर्टल पर जारी किए गए दस्तावेजों की वैधता के बारे में संदेह पैदा हो गया है। जैसे कि साझा पोर्टल से डाउनलोड किए गए पीडीएफ (Portable Document Format) दस्तावेज़ पर डिजिटल हस्ताक्षर के बिना एससीएन/आदेश। जीएसटीएन नेकहा कि यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि ऐसे दस्तावेज़ साझा पोर्टल पर अधिकारी के लॉगिन से उत्पन्न होते हैं, जो डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके लॉग इन करते हैं ।
ये दस्तावेज अधिकारी के आदेश पर कंप्यूटर द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनमें अधिकारी के भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये दस्तावेज अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए सामान्य पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद ही जारी किए जा सकते हैं।
जीएसटीएन ने कहा, इस प्रकार, JSON प्रारूप में ये सभी दस्तावेज, जिनमें जारी करने वाले अधिकारी के विवरण के साथ ऑर्डर विवरण शामिल हैं, जीएसटी सिस्टम में जारी करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ संग्रहीत किए जाते हैं।
अधिकारियों द्वारा करदाता/सिस्टम के माध्यम से शुरू किए गए किसी अन्य व्यक्ति को सभी संचारों को https:services.gst.gov.in/services/verifyRfn लिंक के माध्यम से लॉगिन से पहले सत्यापित किया जा सकता है।
यह कि जीएसटीएन की नवीनतम सलाह जीएसटी पोर्टल पर कर अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नोटिस, आदेश और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों की वैधता के बारे में चिंताओं को संबोधित करती है, खासकर जब ये दस्तावेज अपने डाउनलोड करने योग्य पीडीएफ(PDF) प्रारूप में भौतिक डिजिटल हस्ताक्षर नहीं दिखाते हैं।
मुख्य प्रश्न यह है कि क्या दृश्यमान डिजिटल हस्ताक्षरों की कमी इन दस्तावेजों की कानूनी स्थिति को प्रभावित करती है। अतीत में, उच्च न्यायालयों के निर्देशों का पालन करते हुए, सरकार ने पेशेवरों द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों की सटीकता और प्रामाणिकता में सुधार करने के लिए विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (UDIN) की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि UDIN जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
भविष्य में, सरकार आसान और अधिक कुशल दस्तावेज़ सत्यापन के लिए संदर्भ संख्या और यूडीआईएन को एक प्रणाली में विलय करने पर विचार कर सकती है।
जीएसटी नेटवर्क ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी पोर्टल पर जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और मूल्यांकन आदेश डिजिटल हस्ताक्षर प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि बैकएंड में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होते हैं। करदाता जीएसटी पोर्टल पर इन दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि कर सकते हैं। इस परामर्श का उद्देश्य ऐसे दस्तावेजों की कानूनी स्थिति के बारे में चिंताओं को दूर करना है।
उपरोक्त के संदर्भ में जीएसटी द्वारा सर्कुलर संख्या 122 /41 /2019/ जीएसटी के द्वारा DIN की व्यवस्था की गई थी इसका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है
जीएसटी के तहत दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) – क्या है?
सरकार ने परिपत्र 122/41/2019-जीएसटी के तहत जांच के दौरान जारी किए जाने वाले सभी तलाशी प्राधिकरण, समन, गिरफ्तारी ज्ञापन, निरीक्षण नोटिस और अन्य पत्रों पर डीआईएन का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। डीआईएन सरकारी वेबसाइट (www.cbecddm.gov.in) से जनरेट किया जा सकता है और इसे केवल अधिकार प्राप्त अधिकारी के लॉगिन से ही किया जा सकता है।
डीआईएन का क्या मतलब है?
DIN का मतलब है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह एक 20 अंकों की अनूठी संख्या है जो अल्फ़ान्यूमेरिक कोड में डिजिटल रूप से जनरेट की जाती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ( CBIC ) ने कर अधिकारियों द्वारा पंजीकृत करदाताओं को भेजे जाने वाले सभी संचार को सुरक्षित करने के लिए एक पहल की है। करदाताओं को भेजे जाने वाले सभी संचारों पर एक अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या का उपयोग किया जाएगा।
उदाहरण के साथ DIN का विवरण-
DIN की संरचना “CBIC-YYYY MM ZCDR NNNN” है जिसमें;
YYYY DIN की पीढ़ी का वर्ष दर्शाता है
MM DIN के निर्माण का महीना दर्शाता है
ZCDR का अर्थ है जोन कमिश्नरेट डिवीजन रेंज कोड
NNNN अल्फ़ान्यूमेरिक यादृच्छिक रूप से उत्पन्न कोड को दर्शाता है।
जीएसटी के तहत दस्तावेज़ पहचान संख्या का उद्देश्य और लाभ –
जीएसटी विभाग से किसी भी संचार पर दस्तावेज़ पहचान संख्या से करदाता को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:
विभाग के साथ सभी संचार में पारदर्शिता, जिससे फर्जी नोटिस प्राप्त होने से बचा जा सके तथा ऐसे फर्जी नोटिसों की आसानी से पहचान हो सके।
विभाग द्वारा भेजे गए सभी संचारों का उचित ऑडिट तैयार करना।
करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करें।
डीआईएन का अनुप्रयोग/उपयोग-
अभी तक, दस्तावेज़ पहचान संख्या का उपयोग उन जीएसटी मामलों में किया जाएगा जहाँ पूछताछ या जांच, नोटिस और आदेश जारी किया गया है और गिरफ़्तारी/तलाशी वारंट जारी किए गए हैं। ऐसे संचार पर दस्तावेज़ पहचान संख्या का उपयोग इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करेगा। करदाता https://esanchar.cbic.gov.in/DIN/DINSearchपर “DIN सर्च” विंडो पर ऐसे DIN की जाँच करके संचार की वास्तविकता की पुष्टि कर सकता है । विंडो केवल तभी सूचना देगी जब संचार वास्तविक होगा।
करदाता/व्यवसाय के लिए DIN जानना क्यों महत्वपूर्ण है?
कई बार ऐसा होता है कि नोटिस/समन गैर-आधिकारिक ईमेल आईडी के ज़रिए जारी किए जाते हैं। दस्तावेज़ पहचान संख्या के कार्यान्वयन से ऐसे नोटिस की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है और करदाता को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाया जाता है। इसलिए, करदाता के लिए किसी भी नोटिस का जवाब देने से पहले दस्तावेज़ पहचान संख्या की पुष्टि करना महत्वपूर्ण है।
डीआईएन न होने वाले नोटिस के परिणाम/ निहितार्थ/ वैधता और उपलब्ध कार्रवाइयां-
करदाता के साथ सभी संचार के लिए DIN एक अनिवार्य आवश्यकता है। दस्तावेज़ पहचान संख्या के बिना जारी किया गया ऐसा कोई भी संचार वैध नहीं होता। उन्हें इस हद तक अमान्य माना जाता है कि उन्हें कभी जारी ही नहीं किया गया। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, दस्तावेज़ पहचान संख्या के बिना नोटिस / आदेश/जांच के लिए जारी किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, कर अधिकारियों को यह बताना चाहिए कि यह दस्तावेज़ पहचान संख्या के बिना जारी किया गया है और इसके कारण भी बताने चाहिए। ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ दस्तावेज़ पहचान संख्या के बिना संचार जारी किया जाता है,।
उदाहरण :-
तकनीकी गड़बड़ियां
प्राधिकृत अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु कार्यालय से बाहर है और नोटिस तुरन्त जारी किया जाना आवश्यक है।
ऐसी स्थिति में, कर अधिकारी सूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर दस्तावेज़ पहचान संख्या जारी कर सकते हैं।
निष्कर्ष-
उपरोक्त लेख से स्पष्ट है कि जीएसटी नेटवर्क में जारी नोटिस ,आदेश, जांच आदि के संबंध में संचार माध्यम से जारी किए जाने वाले सूचना में DIN की अति महत्वपूर्ण भूमिका है । करदाता और विभाग के बीच में पारदर्शिता रहे उसके लिए DIN की व्यवस्था की गई है ताकि करदाता जारी नोटिस आदेश का सत्यापन कर सके ।
यह लेखक के निजी विचार हैं।जो प्रिंट मीडिया, मीडिया तथा जीएसटी द्वारा जारी सर्कुलर के आधार पर प्रस्तुत किया गया।