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जीएसटीआर-1 एक मासिक/तिमाही रिटर्न फॉर्म है जिसमें पंजीकृत करदाताओं को उनकी जावक आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना होता है। यह फॉर्म जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाता है और इसमें पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई सप्लाई, चालान, डेबिट/क्रेडिट नोट्स, और निर्यात का ब्यौरा होता है। फॉर्म जीएसटीआर-1 को दाखिल करना उन करदाताओं के लिए अनिवार्य है, जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक हो। साथ ही, यह फॉर्म सभी पंजीकृत करदाताओं द्वारा शून्य रिटर्न की स्थिति में भी भरा जाना चाहिए। करदाता इसे जीएसटी पोर्टल, ऑफलाइन टूल, या जीएसपी/एएसपी सॉफ़्टवेयर के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तिमाही रिटर्न विकल्प चुनने की शर्तें भी दी गई हैं। कुछ करदाताओं को, जैसे कि कंपोजिशन स्कीम या नॉन-रेसिडेंट करदाताओं, को यह फॉर्म दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर्म भरने के लिए करदाता के पास एक सक्रिय जीएसटीआईएन, वैध लॉगिन क्रेडेंशियल और अनिवार्य डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) होना चाहिए।

Q.1 फॉर्म जीएसटीआर-1 क्या है? जीएसटीR 1फॉर्म किसे भरना है ?

Ans फॉर्म जीएसटीआर-1 एक मासिक/तिमाही जावक आपूर्ति विवरण है जो सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा माल और सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति के बारे में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें माल और सेवाओं की जावक आपूर्ति का विवरण होता है।

प्रत्येक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरण संरचना करदाता/धारा 51 के तहत कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति/धारा 52 के तहत कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को छोड़कर, कर पे के दौरान माल और/या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति के विवरण के लिए जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करना आवश्यक है।

Q.2 क्या फॉर्म GSTR-1 दाखिल करना अनिवार्य है?

Ans कर अवधि में कोई व्यावसायिक गतिविधि (शून्य रिटर्न) न होने पर भी फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करना आवश्यक है।

Q.3 फॉर्म जीएसटीआर-1 तैयार करने के उपलब्ध तरीके क्या हैं?

 Ans फॉर्म जीएसटीआर-1 निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है:

a. जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि।

b. रिटर्न ऑफलाइन टूल का उपयोग करके चालान और अन्य फॉर्म जीएसटीआर-1 डेटा अपलोड करना।

c. जीएसटी सुविधा प्रदाताओं (जीएसपी) के माध्यम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रदाता (एएसपी) के तीसरे पक्ष के एप्लीकेशन का उपयोग करना।

Q.4 जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने के लिए त्रैमासिक रिटर्न विकल्प कब चुन सकता हूं?

Ans आप निम्नलिखित शर्तों के तहत फॉर्म जीएसटीआर-1 की तिमाही फाइलिंग का विकल्प चुन सकते हैं:

यदि पिछले वित्तीय वर्ष में आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे अधिक था

यदि आप चालू वित्त वर्ष के दौरान पंजीकृत हैं और आपका कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये तक है

नोट: यदि आपने तिमाही रिटर्न के लिए ऑप्ट-इन चुना है तो आपको तिमाही आधार पर फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-3बी दोनों दाखिल करने होंगे।

Q.5  मैंने पहले ही फॉर्म GSTR-1 रिटर्न की तिमाही फाइलिंग का विकल्प चुना है। क्या मैं अब अपनी प्राथमिकता बदल सकता हूँ?

Ans यदि आपने मूल आवृत्ति के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आवृत्ति बदलने की सुविधा उपलब्ध है।

 है।

Q.6 फॉर्म जीएसटीआर-1 में क्या विवरण प्रस्तुत करना होगा?

Ans  फॉर्म जीएसटीआर-1 में कर अवधि का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा:

a. यूआईएन(UIN )वाले व्यक्तियों सहित पंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति का चालान स्तर का विवरण;

b. अपंजीकृत व्यक्तियों (उपभोक्ताओं) को 1,00,000 रुपये से अधिक मूल्य की अंतर-राज्यीय आपूर्ति का चालान स्तर विवरण;

c. आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान के विरुद्ध जारी क्रेडिट/डेबिट नोटों का विवरण;

d. माने गए निर्यात (एसईजेड) सहित वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का ब्यौरा;

e. अपंजीकृत व्यक्तियों (उपभोक्ताओं) को आपूर्ति का संक्षिप्त राज्य स्तरीय विवरण;

f. भावी आपूर्ति के संबंध में प्राप्त अग्रिम राशि का संक्षिप्त ब्यौरा और उनका समायोजन;

उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी के लिए रिपोर्ट की गई जानकारी में किए गए किसी भी संशोधन का विवरण:

बाहरी आपूर्ति का एचएसएन/एसएसी-वार सारांश।

Q.7 किस प्रकार के पंजीकृत करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है?

Ans निम्नलिखित करदाताओं को फॉर्म GSTR-1 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है:

कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत करदाता

अनिवासी विदेशी करदाता

ऑनलाइन सूचना डेटाबेस और पहुँच पुनर्प्राप्ति सेवा प्रदाता

इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी)

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) (कटौतीकर्ता); तथा

ई-कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस एकत्र कर रहे हैं

Q.8 किस श्रेणी के करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने हेतु डीएससी अनिवार्य है?

Ans सभी सार्वजनिक एवं निजी लिमिटेड कम्पनियों, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) और विदेशी सीमित देयता भागीदारी (एफएलएलपी) के मामले में डीएससी अनिवार्य है।

Q.9 फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं क्या हैं?

Ans फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं हैं:

a. करदाता एक पंजीकृत करदाता होना चाहिए और कर अवधि के दौरान उसके पास एक सक्रिय जीएसटीआईएन होना चाहिए जिसके लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत किया जाना है;

b. करदाता के पास जीएसटी पोर्टल में लॉग इन करने के लिए वैध लॉगिन क्रेडेंशियल (अर्थात यूजर आईडी और पासवर्ड) होना चाहिए;

c. यदि डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य है तो करदाता के पास सक्रिय तथा गैर-समाप्त/निरस्त डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) होना चाहिए;

d. यदि करदाता ई.वी.सी. का उपयोग करना चाहता है, तो उसके पास ई.वी.सी. तक पहुंच होनी चाहिए।

प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पंजीकृत मोबाइल नंबर I

Q.10 मुझे किसी निश्चित कर अवधि के लिए फॉर्म GSTR-1 कब तक दाखिल करना होगा? या फॉर्म GSTR-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है?

Ans किसी निश्चित कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि, मासिक आधार पर दाखिल करने वाले करदाताओं के मामले में आगामी माह की 11वीं तारीख है, तथा तिमाही आधार पर दाखिल करने वाले करदाताओं के मामले में प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद वाले माह की 13वीं तारीख है, अथवा सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाई गई अन्य तारीखें हैं।

या

उदाहरण: April, 2024 के कैलेंडर महीने के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 को 11 May, 2024तक दाखिल करना होगा। April से June, 2024 की तिमाही के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 को 13 July, 2024तक दाखिल करना होगा।

Q.11 पिछले वित्तीय वर्ष के चालान में विवरण संशोधित करने की अंतिम तिथि क्या है?

Ans पिछले वित्तीय वर्ष के चालान में विवरण संशोधित करने की अंतिम तिथि अगले वित्तीय वर्ष की 30 नवंबर है। फॉर्म जीएसटीआर-1 में पिछले वित्तीय वर्ष के चालान के संबंध में त्रुटि या चूक को अगले वित्तीय वर्ष की 30 नवंबर के बाद सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उदाहरण: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, संशोधन या वित्त वर्ष 2023-24 के किसी भी छूटे हुए चालान को जोड़ने की कट-ऑफ तिथि 30 नवंबर 2024है।

Q.12 फॉर्म जीएसटीआर-1 के लैंडिंग पेज पर अनिवार्य फ़ील्ड में टर्नओवर का मूल्य कैसे दर्ज किया जाना चाहिए?

Ans फॉर्म जीएसटीआर-1 की तालिका 3 में टर्नओवर मूल्य को पहले वर्ष के लिए मैन्युअल रूप से दर्ज करना होगा क्योंकि यह जानकारी जीएसटी प्रणाली के पास उपलब्ध नहीं है। जीएसटी के कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष से, सिस्टम किसी दिए गए पैन (पैन-आधारित टर्नओवर) से जुड़े सभी जीएसटीआईएन के लिए दायर सभी वार्षिक रिटर्न के आधार पर टर्नओवर की स्वचालित गणना करेगा। हालाँकि, टर्नओवर मूल्य संपादन योग्य होगा और आपके पास इसे संशोधित करने का विकल्प होगा।

Q.13 फॉर्म जीएसटीआर-1 में ‘कुल इनवॉयस मूल्य’ कॉलम क्या दर्शाता है?

Ansफॉर्म जीएसटीआर-1 में ‘कुल इनवॉयस मूल्य’ कॉलम करों सहित इनवॉयस मूल्य के लिए है।

Q.14 क्या इनवॉयस मूल्य और कर योग्य मूल्य के बीच संबंध पर कोई सत्यापन होगा?

Ans कर योग्य मूल्य जीएसटी कानून के प्रावधानों के अनुसार मूल्य है। इस बात की कोई पुष्टि नहीं होगी कि चालान मूल्य कर योग्य मूल्य और कर राशि के बराबर है।

Q.15 क्या मैं एक ही चालान में वस्तुओं और सेवाओं का विवरण दर्ज कर सकता हूँ?

Ans हां, आप एक ही चालान में वस्तुओं और सेवाओं का विवरण दर्ज कर सकते हैं।

Q.16  B 2 B आपूर्ति से तात्पर्य?

 Ans पंजीकृत कर योग्य संस्थाओं/व्यक्तियों (व्यवसाय-से-व्यवसाय आपूर्ति) के बीच आपूर्ति लेनदेन से है।

Q.17 B 2 C आपूर्ति से क्या तात्पर्य है?

Ans  बी2सी आपूर्ति से तात्पर्य पंजीकृत आपूर्तिकर्ता और अपंजीकृत क्रेता (व्यवसाय से उपभोक्ता) के बीच आपूर्ति लेनदेन से है।

Q.18 डेबिट नोट्स को रिटर्न में कब रिपोर्ट किया जाना चाहिए?

Ans डेबिट नोट्स की रिपोर्ट उस माह के रिटर्न में की जानी चाहिए जिसमें वे आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए हों।

Q.19  क्रेडिट नोट्स को रिटर्न में कब रिपोर्ट किया जाना चाहिए?

Ans क्रेडिट नोटों की रिपोर्ट उस माह के रिटर्न में की जानी चाहिए जिसमें वे जारी किए गए हों, किन्तु उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद के नवम्बर माह के रिटर्न से पहले नहीं जिसमें ऐसी आपूर्ति की गई थी, या प्रासंगिक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख से पहले, जो भी पहले हो।

Q.20 क्या करदाता को उपभोक्ता को आपूर्ति के क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की अलग से रिपोर्ट करने की आवश्यकता है?

Ans नहीं। इन्हें समेकित तरीके से फॉर्म जीएसटीR 1 में रिपोर्ट किया जा सकता है, जो जारी किए गए क्रेडिट और डेबिट नोटों के मूल्यों को घटा देगा।

Q.21 आपूर्तिकर्ता द्वारा रिसीवर से अग्रिम राशि प्राप्त करने की स्थिति में, क्या आपूर्तिकर्ता ऐसी अग्रिम राशि पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है?

Ans हां, आपूर्तिकर्ता को सेवाओं की आपूर्ति के लिए रिसीवर से प्राप्त अग्रिम राशि पर कर का भुगतान करना होगा और भुगतान प्राप्त होने वाले महीने में समेकित अग्रिम प्राप्त विवरण की रिपोर्ट करनी होगी। फॉर्म जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट की जाने वाली अग्रिम राशि में वह राशि शामिल नहीं है जिसके लिए चालान पहले ही जारी किए जा चुके हैं और उसी रिटर्न में अन्य अनुभागों में रिपोर्ट की गई राशि शामिल नहीं है।

Q.22 अग्रिम भुगतान पर चुकाए गए कर को आगामी कर अवधि में जारी किए गए चालान के विरुद्ध कैसे समायोजित किया जाता है?

Ans करदाता को उस अग्रिम की घोषणा करनी होती है जिसे उस कर अवधि में समायोजित किया जाना है जिसमें अग्रिम प्राप्त हुआ है। इसके बाद जब चालान जारी किया जाता है, तो करदाता उस कर अवधि के लिए जारी किए गए चालान की कर देयता को उस अवधि के फॉर्म GSTR-1 में समायोजित कर सकता है। इसे फॉर्म GSTR-1 की अग्रिम समायोजन तालिका में दिखाया जा सकता हैं।

Q.23 जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत निर्यात को कैसे माना जाता है?

Ans निर्यात को आम तौर पर शून्य-रेटेड अंतर-राज्य आपूर्ति(Zero Rated IGST Supply) के रूप में माना जाता है। निर्यात के मामले में, करदाता के पास किसी भी एकीकृत कर का भुगतान किए बिना निर्यात करने और आईटीसी (किए गए निर्यात के खिलाफ) की वापसी का दावा करने का विकल्प होता है या करदाता आईजीएसटी का भुगतान कर सकता है और भुगतान की गई आईजीएसटी राशि (निर्यात को प्रभावित करने के बाद) की वापसी का दावा कर सकता है।

Q.24 क्या फॉर्म GSTR-1 में निर्यात चालान घोषित करते समय शिपिंग बिल नंबर अनिवार्य है?

Ans नहीं, यदि करदाता के पास शिपिंग बिल का विवरण उपलब्ध नहीं है, तो वह फॉर्म जीएसटीआर-1 में निर्यात चालान का विवरण प्रस्तुत कर सकता है और शिपिंग बिल संख्या और तारीख का उल्लेख किए बिना रिटर्न दाखिल कर सकता है।

Q.25 फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने के बाद शिपिंग बिल नंबर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है?

Ans यदि शिपिंग बिल का विवरण करदाता को फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने के बाद प्राप्त होता है, तो उसे फॉर्म जीएसटीआर-1 के संशोधन अनुभाग के माध्यम से इसे उस महीने के फॉर्म जीएसटीआर-1 में घोषित करना होगा जिसमें वह इसे प्राप्त करता है।

Q.26 मैं फॉर्म जीएसटीआर-1 में एसईजेड इकाइयों या एसईजेड डेवलपर्स को आपूर्ति की रिपोर्ट कैसे करूं?

Ans चूंकि एसईजेड इकाई या एसईजेड डेवलपर पंजीकृत हैं ,और उनके पास जीएसटीआईएन(GSTIN) है, इसलिए उनको की जाने वाली आपूर्ति का चालान विवरण पंजीकृत करदाताओं को आपूर्ति अनुभाग (बी2बी चालान विवरण) में उपयुक्त एसईजेड फ्लैग के साथ रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।

Q.27 क्या ई-कॉमर्स के माध्यम से की गई आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है?

Ans हां। रिटर्न में ई-कॉमर्स के माध्यम से की गई सभी कर योग्य आपूर्तियों के विवरण की घोषणा ई-कॉमर्स पोर्टल के जीएसटीआईएन के साथ फॉर्म जीएसटीआर-1 में करने का प्रावधान है। 

Q.28 ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से छूट प्राप्त आपूर्ति को फॉर्म जीएसटीआर-1 में कैसे रिपोर्ट किया जाना चाहिए?

Ans जीएसटी 1 के Nil रेटेड और Exempt सप्लाई के टेबिल में इसको रिपोर्ट करना है।

Q.29 अपलोड किए गए इनवॉइस विवरण में कब तक परिवर्तन किया जा सकता है?

Ans करदाता किसी विशेष कर अवधि के फॉर्म GSTR-1 को जमा करने तक किसी भी संख्या में चालान संशोधित/हटा सकते हैं। अपलोड किए गए चालान विवरण एक ड्राफ्ट संस्करण में हैं, और फॉर्म GSTR-1 जमा किए जाने तक नियत तिथि के बावजूद उन्हें बदला जा सकता है।

Q.30 क्या किसी विशेष जीएसटीआईएन के लिए किसी विशेष वित्तीय वर्ष में डुप्लिकेट इनवॉयस श्रृंखला हो सकती है?

Ans किसी विशेष GSTIN के लिए, किसी विशेष वित्तीय वर्ष में डुप्लिकेट इनवॉइस सीरीज़ नहीं हो सकती। GST सिस्टम रिटर्न में डुप्लिकेट सप्लाई इनवॉइस स्वीकार नहीं करेगा और सत्यापन पर त्रुटि प्रदान करेगा।

Q.31 क्या एक पंजीकृत करदाता के पास कर चालान की एक से अधिक श्रृंखलाएं हो सकती हैं?

Ans हां, एक करदाता एक वित्तीय वर्ष में कर चालान की कई श्रृंखलाएं रख सकता है। एक वित्तीय वर्ष में कर चालान की श्रृंखलाओं की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

Q.32 क्या जीएसटी कानून के तहत चालान संख्या के लिए कोई निर्दिष्ट प्रारूप है?

Ans  हां, चालान संख्या की लंबाई अधिकतम 16 अक्षरों की होनी चाहिए तथा स्वीकार्य अक्षर अल्फ़ान्यूमेरिक और डैश और स्लैश जैसे विशेष अक्षर हैं।

Q.33 फॉर्म जीएसटीआर-1 में एचएसएन(HSN) वार सारांश कैसे रिपोर्ट किया जाता है?

Ans मई 2021 से, बाहरी आपूर्ति का एचएसएन-वार सारांश दर और मात्रात्मक विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

Q.34 यदि कोई सामान्य करदाता कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनता है तो फॉर्म जीएसटीआर-1 में चालान की प्रविष्टि की अंतिम तिथि क्या है?

Ans ऐसे मामलों में जहां करदाता कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनता है, फॉर्म जीएसटीआर-1 केवल उस अवधि के लिए दाखिल करने के लिए उपलब्ध होगा, जिसके दौरान करदाता सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत था। करदाता कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने से पहले की अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने में सक्षम होगा, भले ही देरी से दाखिल किया गया हो।

Q.35 सामान्य करदाताओं के लिए मासिक कर देयता के भुगतान की नियत तारीख क्या है?

Ans एक सामान्य करदाता को जीएसटीआर-3बी दाखिल करते समय लिया गया रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक भरना होता है। तथा तिमाही रिटर्न के लिए 22/24 तारीख तक।(UP के लिए 24 तारीख)

Q.36 मैं फॉर्म जीएसटीआर-1 कहां से दाखिल कर सकता हूं और इसमें क्या-क्या चरण शामिल हैं?

Ans  कृपया GST पोर्टल के सहायता अनुभाग में उपलब्ध उपयोगकर्ता मैनुअल देखें।

Q.37 क्या करदाता को फॉर्म जीएसटीआर-1 को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद फॉर्म जीएसटीआर-1 पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है ?

Ans हां, करदाता को फॉर्म GSTR-1 को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा फॉर्म GSTR-1 को दाखिल नहीं किया गया माना जाएगा। सफलतापूर्वक जमा करने पर फॉर्म GSTR-1 फ्रीज हो जाता है और उसके बाद करदाता द्वारा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

Q.38 फॉर्म जीएसटीआर-1 सफलतापूर्वक दाखिल करने के बाद क्या संचार प्राप्त होते हैं?

Ans  a. फॉर्म जीएसटीआर-1 को सफलतापूर्वक दाखिल करने पर आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) उत्पन्न हो जाती है।

b करदाता को उसके प्राथमिक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक एसएमएस और ईमेल भी भेजा जाता है।

Q.39 फॉर्म जीएसटीआर-1 पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?

Ans करदाता डीएससी (सभी प्रकार की कंपनियों और एलएलपी के लिए अनिवार्य) का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने रिटर्न पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या ईवीसी (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड) के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं।

Q.40  डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) के लिए आवेदन करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

Ans

a. जीएसटी पोर्टल केवल पैन आधारित डीएससी स्वीकार करता है।

b. DSC की अवधि समाप्त नहीं होनी चाहिए

c. डीएससी को जीएसटी पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए

d. कंप्यूटर पर EMSigner संस्करण 2.6 स्थापित होना चाहिए

e. DSC डोंगल को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाना चाहिए

Q.41 यदि कोई करदाता निर्धारित तिथि तक फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं करता है तो क्या उसे नोटिस प्राप्त होगा?

Ans हां, यदि वह नियत तिथि तक फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने में विफल रहता है तो उसे प्रारूप 3ए में सिस्टम जनरेटेड रिटर्न डिफॉल्टर नोटिस प्राप्त होगा।

Q.42 क्या करदाता को फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत प्राप्तकर्ताओं के पंजीकरण की वैधता की जांच करने की आवश्यकता है?

Ans हां, करदाता को प्राप्तकर्ता के जीएसटीआईएन की वैधता की जांच करनी चाहिए और चालान विवरण तभी अपलोड करना चाहिए जब प्राप्तकर्ता चालान जारी करने की तिथि पर सक्रिय था, अन्यथा सिस्टम एक सत्यापन त्रुटि देगा और उस जीएसटीआईएन से संबंधित चालान विवरण स्वीकार नहीं करेगा।

Q.43 फॉर्म जीएसटीआर-1 में कितने दशमलव अंकों तक विभिन्न मूल्यों को घोषित करने की आवश्यकता है?

Ans सभी मूल्य जैसे चालान मूल्य, कर योग्य मूल्य और कर राशि को 2 दशमलव अंकों तक घोषित किया जाना है।

Q.44 कोई करदाता वर्तमान कर अवधि समाप्त होने से पहले फॉर्म GSTR-1 दाखिल नहीं कर सकता। क्या इस नियम का कोई अपवाद है?

Ans कोई करदाता वर्तमान कर अवधि समाप्त होने से पहले फॉर्म GSTR-1 दाखिल नहीं कर सकता। हालाँकि, इस नियम के कुछ अपवाद हैं:

a. आकस्मिक करदाता अपना व्यवसाय बंद करने के बाद वर्तमान कर अवधि की समाप्ति से पहले फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल कर सकते हैं।

b. पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने वाले करदाता को वर्तमान कर अवधि की समाप्ति से पहले आवेदन प्राप्ति की पुष्टि के बाद फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी।

Q.45 मैं अपने द्वारा अपलोड किए गए चालान नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए?

Ans फॉर्म जीएसटीआर-1-माल या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण पृष्ठ के नीचे स्क्रॉल करें और जनरेट जीएसटीआर1 पर क्लिक करें

सारांश बटन। इसमें प्राप्तकर्ताओं से कार्रवाई के लिए लंबित स्वचालित रूप से तैयार किए गए विवरण शामिल होंगे। साथ ही, आपके द्वारा जोड़े गए चालान फॉर्म GSTR-1 के संबंधित अनुभाग में दिखाई देने लगेंग

यदि आप तुरन्त सारांश देखना चाहते हैं, तो चालान जोड़ने के बाद, आप GENERATE GSTR 1 SUMMARY बटन पर क्लिक करके भी सारांश तैयार कर सकते हैं। हालाँकि, सारांश केवल 10 मिनट के अंतराल पर ही तैयार किया जाता है। आपको फिर से सारांश देखने की आवश्यकता है (पूरे बिल के 10 मिनट के भीतर आपको पृष्ठ के शीर्ष पर एक त्रुटि संदेश मिल सकता है)।

सारांश जीएसटी पोस्टल द्वारा प्रत्येक 30 मिनट पर स्वचालित रूप से तैयार किया जाता है

आप यह भी जांच सकते हैं कि ऑफ़लाइन टूल से जेनरेट किए गए JSON अपलोड करने पर कोई त्रुटि फ़ाइल जेनरेट हुई है या नहीं। यदि कोई त्रुटि फ़ाइल जेनरेट होती है, तो आप त्रुटि रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफ़लाइन टूल का उपयोग करके समस्याओं को ठीक कर सकते हैं।

Q.46 टाइल सारांश पर चालान की संख्या मेरे द्वारा दर्ज/अपलोड किए गए चालान की संख्या से भिन्न है। क्यों?

Ans टाइल सारांश पर चालान की संख्या तभी अपडेट होती है जब आप GENERATE GSTR-1 SUMMARY बटन पर क्लिक करते हैं। टाइल सारांश को रिफ्रेश करने के लिए आप GENERATE GSTRI SUMMARY बटन पर क्लिक कर सकते हैं

हालाँकि, सारांश केवल 10 मिनट के अंतराल पर ही तैयार किया जा सकता है। यदि आप फिर से सारांश तैयार करने का प्रयास करते हैं (पहले तैयार किए गए सारांश के 10 मिनट के भीतर), तो आपको पृष्ठ के शीर्ष पर एक त्रुटि संदेश मिल सकता है।

सारांश जीएसटी पोर्टल द्वारा प्रत्येक <30 मिनट के अंतराल पर स्वचालित रूप से तैयार किया जाता है।

आप यह भी जांच सकते हैं कि ऑफ़लाइन टूल से जेनरेट किए गए JSON को अपलोड करने पर कोई त्रुटि फ़ाइल जेनरेट हुई है या नहीं। यदि कोई त्रुटि फ़ाइल जेनरेट होती है, तो आप त्रुटि रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफ़लाइन टूल का उपयोग करके समस्याओं को ठीक कर सकते हैं।

Q.47 मैं पहले सफलतापूर्वक अपलोड किए गए चालान को कैसे हटा या संशोधित कर सकता हूं?

Ans आप पहले सफलतापूर्वक अपलोड किए गए इनवॉइस को संशोधित या हटाने के लिए Edit/Delete बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अपलोड किए गए इनवॉइस विवरण ड्राफ्ट संस्करण में हैं, और फॉर्म GSTR-1 जमा किए जाने तक उन्हें बदला जा सकता है।

Q.48 मैं शून्य फॉर्म जीएसटीआर-1 कैसे दाखिल कर सकता हूं ?

Ans आप शून्य फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल कर सकते हैं, सारांश तैयार करके और बिना कोई डेटा दर्ज किए और लागू हस्ताक्षर के साथ रिटर्न जमा करके।

Q.49 मैंने पिछले महीने का फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं किया है, क्या मैं चालू महीने का जीएसटीआर-1 दाखिल कर सकता हूँ?

Ans नहीं, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 37(4) के अनुसार, यदि कोई करदाता पिछला जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं करता है तो उसे जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अनुमति नहीं है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 39(10) के अनुसार, यदि कोई करदाता उसी कर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं करता है तो उसे जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की अनुमति नहीं है। वित्त विधेयक 2022के अंतर्गत।

FAQs फॉर्म GSTR-1 डेबिट और क्रेडिट नोट का डीलिंकिंग

Q.1  क्या करदाता को क्रेडिट या डेबिट नोट को मूल चालान से जोड़ना आवश्यक है?

Ans नहीं, करदाता किसी भी मूल चालान से लिंक किए बिना सीधे ई-एडिट या डेबिट नोट की रिपोर्ट कर सकते हैं।

मूल चालान से क्रेडिट या डेबिट नोट को अलग करने से पहले: जब करदाता एक से अधिक चालान के लिए एक क्रेडिट या डेबिट नोट जारी करता था, तो वे GSTR-1 फॉर्म में इन सभी मूल चालानों का विवरण दर्ज नहीं कर पाते थे। इसलिए, इसकी रिपोर्टिंग संभव नहीं थी।

Q.2 करदाताओं के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में आईजीएसटी आकर्षित करने वाली अंतर-राज्यीय आपूर्ति कब सक्षम होगी?

Ans आईजीएसटी (IGST) आकर्षित करने वाली अंतर-राज्यीय आपूर्ति केवल तभी सक्षम होगी जब करदाता द्वारा रिवर्स चार्ज( RCM )आकर्षित करने वाली आपूर्ति का चयन किया जाएगा

Q.3 फॉर्म GSTR-1 में करदाता के लिए सभी नोट आपूर्ति प्रकार चेकबॉक्स कब अक्षम कर दिए जाएंगे?

Ans यदि GSTIN ISD हैं।तो सभी बॉक्स नोट डिसेबल होगी।

Q.4 जब करदाता नोट आपूर्ति प्रकार को डीम्ड एक्सपोर्ट के रूप में चुनता है, तो फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्राप्तकर्ता के रूप में कौन से जीएसटीआईएन की अनुमति है?

Ans यदि करदाता नोट आपूर्ति प्रकार को डीम्ड एक्सपोर्ट के रूप में चुनता है, तो केवल सामान्य करदाता (एसईजेड इकाई या डेवलपर के अलावा) और आकस्मिक करदाता जीएसटीआईएन को ही प्राप्तकर्ता के रूप में अनुमति दी जाती है।

Q.5 मैंने डीलिंकिंग से पहले पुरानी एक्सेल यूटिलिटी से JSON फाइल तैयार की है, लेकिन इसे जीएसटी पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। क्या मैं इसे अभी अपलोड कर सकता हूँ (डेबिट और क्रेडिट नोट के डीलिंकिंग के बाद)?

Ans नहीं, आप डेबिट और क्रेडिट नोट को डीलिंक करने से पहले जेनरेट की गई JSON फाइल अपलोड नहीं कर सकते। आपको नए ऑफ़लाइन एक्सेल यूटिलिटी में मैन्युअल रूप से विवरण अपडेट करना होगा और फिर JSON फाइल जेनरेट करके उसे GST पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

नोट: आपको जीएसटी पोर्टल के डाउनलोड अनुभाग से नवीनतम रिटर्न ऑफलाइन टूल डाउनलोड करना होगा। 

Q.6 मैंने डीलिंकिंग से पहले फॉर्म जीएसटीआर-1 जमा कर दिया है।क्या मुझे डीलिंकिंग के बाद फॉर्म जीएसटीआर-1 दोबारा दाखिल करना चाहिए?

Ans यदि आपने डीलिंकिंग से पहले ही फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल कर दिया है, तो डीलिंकिंग के बाद, उस अवधि के लिए आपको दोबारा फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

नोट: जिन करदाताओं ने फॉर्म जीएसटीआर-1 जमा कर दिया है, लेकिन दाखिल नहीं किया है, उन्हें फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करना होगा।

Q.7 फॉर्म जीएसटीआर-1 की किन तालिकाओं में ई-इनवॉयस से विवरण स्वतः भर दिए जाते हैं?

Ans फॉर्म जीएसटीआर-1 की निम्नलिखित तालिकाओं में ई-चालान से डेटा स्वतः भर जाता है:

a. 4A, 4B, 4C, 6B, 6C-B2B चालान

b. 6ए-निर्यात चालान

c. 9बी-क्रेडिट/डेबिट नोट्स (पंजीकृत) – सीडीएनआर( CDNR)

d. 9बी-क्रेडिट/डेबिट नोट्स (अपंजीकृत) – सीडीएनयूआर (CDNUR)

Q.8 क्या फॉर्म जीएसटीआर-1 को केवल स्वचालित रूप से भरे गए ई-इनवॉयस विवरण के साथ देखने के लिए कोई अलग लिंक/टाइल है?

Ans नहीं, फॉर्म जीएसटीआर-1 को केवल ऑटो-चेकिंग के माध्यम से देखने के लिए कोई अलग लिंक/टाइल नहीं है।

GSTR-1

पॉप्युलेटेड ई-इनवॉइस विवरण। विवरण मौजूदा टाइल में ही अपडेट हो जाते हैं। (फॉर्म GSTR-1 तक पहुँचने के लिए वही चरण करें। सेवाएँ- रिटर्न- रिटर्न डैशबोर्ड- विकल्प

Q.9 फॉर्म GSTR-1 में डेटा स्वतः कहां से भर जाता है?

Ans चालान बनाने के बाद, करदाता चालान पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) पर चालान विवरण अपलोड करेंगे, जो बदले में एक अद्वितीय चालान संदर्भ संख्या (आईआरएन), एक क्यूआर कोड उत्पन्न करेगा और उस पर डिजिटल हस्ताक्षर करेगा। जीएसटी पोर्टल आईआरपी से ये ई-चालान विवरण प्राप्त करेगा और करदाता के फॉर्म जीएसटीआर-1 में इसे अपडेट करेगा।

निम्नलिखित तालिकाओं में ई-चालान से डेटा स्वतः भर जाता है

फॉर्म जीएसटीआर-1 का विवरण:

a. 4ए, 4बी, 4सी, 6बी, 6सी-बी2बी चालान,

b. 6ए-निर्यात चालान, और

c. 9बी-क्रेडिट/डेबिट नोट्स (पंजीकृत)-सीडीएनआर

d. 9बी-क्रेडिट/डेबिट नोट्स (अपंजीकृत)-सीडीएनयूआर

ई-इनवॉइस विवरण संपादित ( Edit)करना

Q.10 क्या मैं फॉर्म GSTR-1 में ई-इनवॉइस से स्वतः भरे गए विवरण को संपादित कर सकता हूँ?

Ans हां, आप फॉर्म जीएसटीआर-1 में स्वतः भरे गए ई-इनवॉयस विवरण को संपादित कर सकते हैं।

Q.11 मैं फॉर्म GSTR-1 में स्वतः भरे गए ई-इनवॉइस विवरण को कैसे संपादित कर सकता हूँ?

Ans फॉर्म जीएसटीआर-1 में स्वचालित रूप से भरे गए ई-इनवॉइस विवरण को संपादित करने के लिए, इनवॉइस (डैशबोर्ड> रिटर्न> फॉर्म जीएसटीआर-1/आईएफएफ: बी2बी (या वह इनवॉइस जिसे आप संपादित करना चाहते हैं) पर जाएं और फिर क्रिया कॉलम के अंतर्गत उपलब्ध संपादित करें आइकन पर क्लिक करें। इनवॉइस में परिवर्तन करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। एक बार जब इनवॉइस में परिवर्तन कर दिए जाते हैं, तो स्रोत, आईआरएन और आईआरएन तिथि फ़ील्ड रिक्त हो जाएंगे।

Q.12 क्या कोई अतिरिक्त फ़ील्ड/कॉलम है जो फॉर्म GSTR-1 में स्वचालित रूप से भरे गए ई-चालान के लिए प्रदर्शित होता है?

Ans हां, यदि ई-इनवॉयस विवरण जीएसटीआर 1फॉर्म में स्वतः भरे जाते हैं तो संसाधित दस्तावेजों में कॉल करने की अनुमति देने वाले कॉलम प्रदर्शित होते हैं।

स्रोत: फॉर्म GSTR-1 में इन सभी को प्रदर्शित करता है। निवेश i-imice से भरा गया

आईआरएन:ARN चालान संदर्भ /आईआरएनARN तिथि: ई-चालान की तिथि

Q.13 मैं ऑटो-पॉपुलेटेड में किए गए परिवर्तनों को कैसे अपडेट करूं?

Ans मेरे फॉर्म GSTH-1 में विवरण

परिवर्तनों को अपडेट करने के लिए, EDIT Change Detalle Save पर क्लिक करें और फिर इनवॉइस विवरण अपडेट करने के लिए फॉर्म GSTR-1 पेज के नीचे GENERATE SUMMARY पर क्लिक करें

फॉर्म जीएसटीआर-1 में ई-इनवॉयस विवरण डाउनलोड करना/देखना

Q.14 मैं ई-इनवॉइस से ऑटो-पॉप्युलेट होने वाले विवरण को कैसे डाउनलोड या देख सकता हूँ और किस प्रारूप में?

Ans आप फार्म जीएसटीआर-1 पेज के नीचे उपलब्ध ई-इनवॉइस (एक्सेल) से विवरण डाउनलोड करें बटन पर क्लिक करके एक्सेल में फॉर्म जीएसटीआर-1 में ऑटो-पॉप्युलेट होने वाले ई-इनवॉइस विवरण को डाउनलोड कर सकते हैं।

Q.15 यदि मैं ई-इनवॉइस (एक्सेल) से विवरण डाउनलोड करें बटन पर क्लिक करता हूं तो जीएसटी पोर्टल को विवरण डाउनलोड करने में कितना समय लगता है?

Ans जब ई-इनवॉइस से विवरण डाउनलोड करें बटन पर क्लिक किया जाता है, तो जीएसटी पोर्टल द्वारा विवरण डाउनलोड करने और प्रदर्शित करने में लगने वाला समय फॉर्म जीएसटीआर में उपलब्ध रिकॉर्ड की संख्या पर निर्भर करता है।

a. यदि कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो ई-इनवॉइस से विवरण डाउनलोड करें बटन पर क्लिक करने पर एक सूचना संदेश प्रदर्शित होता है, जिसमें लिखा होता है, “डाउनलोड के लिए कोई विवरण उपलब्ध नहीं है (यह केवल तभी प्रासंगिक है जब आपने ई-इनवॉइस की सूचना दी हो)।”

b. यदि 500 से कम रिकॉर्ड उपलब्ध हों, तो एक्सेल तुरन्त डाउनलोड हो जाता है और रिकॉर्ड एक्सेल में प्रदर्शित हो जाते हैं।

c. 500 से ज़्यादा रिकॉर्ड होने पर, सिस्टम को फ़ाइल तैयार करने और जनरेट करने में कुछ समय लगता है। नीचे दिया गया संदेश नीले बटन में पैरे के ऊपर प्रदर्शित होता है जो डाउनलोड की अवधि को दर्शाता है।

Q.16 मैं डाउनलोड की गई सामग्री को कहां और कैसे देख सकता हूं? ENVOICE डाउनलोड इतिहास पर क्लिक करें?

Ans फॉर्म GST पृष्ठ को देखने के लिए अंतिम लाइव डेवॉक्ड फ़ाइल को डाउनलोड करें साइट की जाँच करें जिसे आप करना चाहते हैं।

मास्टर सुविधा

Q.17 मास्टर कार्यक्षमता  क्या है?

Ans   मास्टर कार्यक्षमता करदाताओं को पोर्टल पर मास्टर बनाने में सक्षम बनाती है जो करदाता द्वारा उत्पादित सभी उत्पादों की एक सूची है। इसी तरह, कार्यक्षमता करदाता को अपने सभी आपूर्तिकर्ताओं की मास्टर सूची बनाने की अनुमति देती है। यह करदाता को आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट ( सीआईएनटीएच-1) में सरल और तेज़ डेटा कैटेगरीज के साथ मदद करता है। यह सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध है।

Q.18 आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता मास्टर्स पर कितने रिकॉर्ड अपलोड किए जा सकते हैं?

Ans आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता मास्टर्स दोनों में 500 तक रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं, जिसके बाद पिछले रिकॉर्ड को हटाने के बाद ही नए रिकॉर्ड जोड़े जाएंगे।

Q.19 क्या आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता मास्टर बनाना अनिवार्य है?

Ans नहीं, उत्पाद या आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता मास्टर बनाना अनिवार्य नहीं है, हालांकि, भविष्य में जीएसटीआर-एल दाखिल करने के मामले के लिए मास्टर बनाना उचित है क्योंकि ये विवरण स्वचालित रूप से भरे जाएंगे।

Q.20 इस सुविधा का उपयोग कौन कर सकता है?

Ans यह सुविधा नियमित करदाताओं, अर्थात् (सामान्य करदाता, एसईजेड और आकस्मिक करदाता) के लिए उपलब्ध है।

फॉर्म जीएसटीआर-1ए अक्सर पूछे जाने वाले

Q.21 फॉर्म GSTR-1A क्या है?

Ans फॉर्म जीएसटीआर IA एक करदाता के लिए दाखिल फॉर्म जीएसटीआर I का एक संशोधित रिटर्न है। किसी विशेष जीएसटीआरआई में दाखिल कोई भी रिकॉर्डउसी अवधि में GSTR-1A में संशोधन किया जा सकता है या की गई किसी भी गलती को सुधारा जा सकता है। वर्तमान GSTR I में रिपोर्ट करने से छूटे किसी भी रिकॉर्ड को उसी कर अवधि के GSTR IA में रिपोर्ट किया जा सकता है,

GSTR-1A करदाता को GSTR 1 की नियत तिथि से पहले GSTR 1 दाखिल करने के बाद उपलब्ध होगा, जो भी बाद में हो। GSTR 1A को उसी कर अवधि के GSTR 3B दाखिल करने से पहले कभी भी दाखिल किया जा सकता है। फॉर्म GSTR-1A एक वैकल्पिक सुविधा है और इसे किसी विशेष कर अवधि के लिए केवल एक बार ही दाखिल किया जा सकता है। GSTR IA में किए गए परिवर्तन करदाता GSTR 3B में स्वतः ही भर दिए जाएँगे।

उदाहरण,

सितम्बर 2024 के महीने के लिए GSTR 1 करदाता द्वारा 9 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत किया गया है। करदाता ने 2 रिकॉर्ड में गलती की और अपने GSTR 1 में एक रिकॉर्ड की रिपोर्ट करना भूल गया। अब उसके लिए GSTR 1 A 9 अक्टूबर या GSTR 1 की देय तिथि (यानी अक्टूबर की 11 तारीख) को खोला जाएगा, जो भी बाद में हो। करदाता गलत रिकॉर्ड को संशोधित करने में सक्षम होगा और फॉर्म GSTR I A में छूटे हुए रिकॉर्ड को भी जोड़ सकेगा। सही मूल्य उसके GSTR 3B में स्वतः भर दिया जाएगा।

Q.22 क्या जी.एस.टी.आर. 1ए में जोड़ी गई आपूर्तियां उसी कर अवधि के प्राप्तकर्ता के जी.एस.टी.आर. 2बी में प्रतिबिंबित होंगी?

Ans आपूर्तिकर्ताओं द्वारा FORM GSTR-1A के माध्यम से घोषित या संशोधित आपूर्तियों के लिए ITC प्राप्तकर्ता को अगले कर अवधि के फॉर्म GSTR-2B में उपलब्ध होगी।

उदाहरण

सितम्बर 2024 के महीने के लिए जीएसटीR 1 करदाता द्वारा 11 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत किया गया है। करदाता अपने जीएसटीR 1 में एक रिकॉर्ड की रिपोर्ट करना भूल गया, जिसे उसने सितम्बर 2024 के लिए जीएसटीR 1 ए में जोड़ा, जिसे 15 अक्टूबर 2024 को दाखिल किया गया। ऐसे रिकॉर्ड का आईटीसी प्राप्तकर्ता को अक्टूबर 2024 के महीने के जीएसटीआर 2बी में उपलब्ध होगा, जो उसके लिए 14 नवंबर 2024 को तैयार किया जाएगा।

निष्कर्ष

उपरोक्त लेख में जीएसटी R1 से संबंधित प्रश्नों का उत्तर  गया है तथा  E इन्वॉइसिंग और जीएसटी R 1Aके संबंध में शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है ।यह प्रश्न जीएसटी R1 से संबंधित तथ्यों से पर आधारित है, प्रयास किया गया है कि सभी टैक्स प्रोफेशनल को जीएसटी R 1, E इन्वॉइसिंग  आदि के संबंध में लाभ होगा। यह प्रश्नोत्तरी विभिन्न माध्यम जैसे जीएसटी पोर्टल,FAQ से प्राप्त जानकारी एवं निजी विवेक से तैयार की गई है। यदि कोई गलती हो। तो कृपया एक्ट और रूल से मिलान करने का कष्ट करें।

 यह लेखक के निजी विचार हैं।

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