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Satish Sarda

नकद व्यवहार पर लगाए गए प्रतिबन्ध  !!

सरकार ने काले धन पर रोक लगाने हेतु कई तरह के नकद व्यवहारों पर रोक लगाई है I इसमें से कुछ रोक व्यापार के अलावा किये गए व्यवहार पर भी लागू है I

हम संक्षिप्त में इन नकद व्यवहारों का उदहारण सहित विश्लेषण करेंगे :

1. किसी खर्च के लिए नकद भुगतान : अगर आप किसी एक व्यक्ति को एक दिन में १०००० रुपये से अधिक का भुगतान करते है तो वह खर्चा आय कर में मान्य नहीं किया जायेगा I हालाँकि माल भाडा अभी भी आप ३५००० रुपये तक नकदी में दे सकते हैं .Section 40A(3) Limit to pay cash expenses reduced to Rs.10000

उदहारण : आपने अगर ऑफिस रिपेयर्स के लिए १२००० का खर्च एक ही व्यक्ति को एक ही दिन में नगद में किया है तो यह खर्चा आपकी आय में से घटा नहीं सकते.

2. किसी पूंजीगत वस्तु की खरीदी के लिए : अगर आपने कोई पूंजीगत सामान एक ही व्यक्ति से एक ही दिन में १०००० रुपये से अधिक का ख़रीदा है तो आपको इस लागत पर मुल्ह्रास ( डेप्रिसिएशन ) नहीं मिलेंगा. Disallowance of depreciation & capital expenditure on cash payment

उदाहरण : अगर आप एक मशीन खरीदते हैं और उसके लिए १४००० रुपये का नकद और ५०००० रुपये का चेक द्वारा भुगतान करते है तो आपको डेप्रिसिएशन सिर्फ ५०००० लागत पर ही मिलेंगा .

3. मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम : अगर आप मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम का भुगतान नकद में करते है तो आयकर धरा ८० D में आपको इसकी कटौती नहीं मिलेंगी . Section 80D Deduction for Mediclaim Insurance Premium

4. दान : अगर आप २००० रुपये से अधिक की राशि दान में नकद देते हैं तो आपको आयकर धरा 80G में इसकी कटौती नहीं मिलेंगी.Deduction U/s. 80G of Income Tax Act, 1961 for donation

5. कर्ज लेना या चुकाना : अगर आप एक वर्ष में किसीसे २०००० रुपये से अधिक का कर्ज नकद में लेते हैं या चुकाते है तो आपको इस राशि के १०० % का जुरमाना लगेंगा .

6. अचल संपत्ति बेचने पर : अगर आप किसी जमीन जायदाद बेचने के लिए २०००० रुपये से अधिक की राशि नकद में स्वीकार करते हैं , या सौदा रद्ध होने पर भुगतान करते हैं तो इस राशि के १०० % का जुर्माना आपको भरना होंगा .

7. १९९९९९ रुपये से अधिक के ट्रांसक्सन या नकद व्यवहार पर : अगर आप १,९९,९९९ रुपये से अधिक की राशि – a) किसी एक व्यक्ति से , b) एक व्यवहार के लिए , c ) या किसी एक आयोजन से संबधित स्वीकार करते हैं तो राशि का १००% जुर्माना लगेंगा . इस नियम से संबधित ध्यान रखने योग्य बातें :

A) एक व्यक्ति : एक व्यक्ति से २००००० या इस से अधिक की राशि एक दिन में , भले ही किश्तों  में मिली हो , मान्य नहीं है . उदहारण के लिए राजेश ने भारत स्टोर्स से एक ही दिन में या अलग अलग दिनों में २१०००० का सामान ख़रीदा . अगर राजेश इसका भुगतान एक ही  दिन में 4 किश्तों में भी करता है तो भारत जेवेल्लेर्स को इस व्यवहार पर १००% जुरमाना देना होंगा .

B) एक व्यवहार ( ट्रांसेक्शन) : एक बिक्री बिल जो की १९९९९९ से अधिक का है , तो उसका भुगतान पूरा चेक से होना चाहिए अन्यथा १००% जुरमाना लगेंगा .

उदहारण : दिनेश हॉस्पिटल में आपरेशन कराते है , बिल बनता है ३५०००० का. अगर दिनेश इसका भुगतान इस प्रकार करते हैं : १५०००० चेकसे एवं २००००० नकद में , तो हॉस्पिटल को ३५०००० का जुरमाना लगेंगा .

C) एक आयोजन / प्रोग्राम :  पुरे आयोजन को एक ही व्यव्हार ( ट्रांसेक्सन) पकड़ा जाएगा.

उदहारण -१: शादी का आयोजन – कैटरर के 3 बिल , 3 अलग अलग दिनों के – ७५०००/- , ८००००/- , १२५०००/- के – फिर भी पूर्ण राशी कैटरर  को चेक से ही लेनी होंगी .

उदहारण २ : कंपनी वार्षिक समारोह का आयोजन – इवेंट मेनेजर के बील – कैटरिंग ७५०००/- , कल्चरल इवनिंग – १९००००/- , हॉल डेकोरेशन – १४५०००/- . इवेंट मेनेजर नगद में भुगतान स्वीकार नहीं कर सकता . क्योंकि बिल भले ही अलग अलग हैं पर एक ही आयोजन से संबधित होने के कारण सब बिलों को एक ही समझा जायेगा.

अन्य बिंदु  :

1. बेयरर चेक और सेल्फ चेक भी नकद ही समझे जायेंगे .

2. यह जुर्माना राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर लगायी जायेंगी .

3. १९९९९९ से अधिक नकद प्राप्ति सिर्फ व्यापार में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत , पूंजीगत , आय , कर मुक्त , कर योग्य सभी तरह की प्राप्तियों पर लागु होंगी .

नगदी व्यवहार पर लगाए गए प्रतिबन्ध बहुत जरुरी है , पर आयकर विभाग ने  इस पर जुर्माना लगाने के पहले हर मामले  की तर्कसंगता देखनी चाहिए. कई बार मजबूरीवश भी नकद व्यवहार करना पड़ता है , अगर उस नगद का स्पष्टीकरण दे दिया जाता है तो जुरमाना नहीं लगाना चाहिए.

सरकार ने डिजिटल , बैंकिंग व्यवहार बढाने हेतु आयकर धारा 44AD के अंतर्गत रहत दी है .  डिजिटल/ बैंकिंग प्रणाली से हुए हुवे टर्नओवर पर 6% की दर से नेट प्रॉफिट बता सकते हैं , जबकि नगद टर्नओवर पर  8% की दर से मुनाफा  बताना पड़ेगा . यह आयकर विभाग का एक सराहनीय कदम है.

काले धन एवं भ्रष्टाचार को ख़तम करने के लिए हम सबको सरकार के साथ एकजुट होना पड़ेगा , तभी देश एवं इमानदार व्यक्ति प्रगति कर सकेंगे .

(The author can be reached at satishsardanagpur@gmail.com)

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