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Summary: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 16 अगस्त 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक फर्जी जीएसटी पंजीकरणों के खिलाफ दूसरा विशेष अखिल भारतीय अभियान शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह अभियान पहले अभियान से प्राप्त परिणामों के आधार पर शुरू किया गया है, जिसमें हजारों करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य फर्जी पंजीकरणों और फर्जी चालान के माध्यम से की जा रही आईटीसी धोखाधड़ी को रोकना है। इस अभियान के तहत, जीएसटी नेटवर्क और अन्य विश्लेषणात्मक उपकरणों के माध्यम से संदिग्ध जीएसटीआईएन की पहचान की जाएगी। कर अधिकारियों को इन संदिग्ध पंजीकरणों का सत्यापन करने और जरूरत पड़ने पर इन्हें निलंबित या रद्द करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, अगर जीएसटीआईएन फर्जी पाया जाता है, तो संबंधित करदाता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान उत्पन्न होने वाली नई कार्यप्रणालियों को भी साझा किया जाएगा, ताकि भविष्य में कर चोरी के मामलों को और अधिक प्रभावी तरीके से रोका जा सके।

जीएसटी के तहत, संस्थाएं फर्जी चालान जारी करके धोखाधड़ी से आईटीसी का दावा करने के उद्देश्य से फर्जी पंजीकरण लेती हैं। जिसके लिए वित्त मंत्रालय दूसरी ड्राइव से नकली GSTIN पर कार्यवाही के लिए 

Instruction No. 01/2023-GST dated 04.05.2023/

Instruction No. 02/2024-GST dated 12.08.2024 जारी की है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा है कि कर अधिकारी 16 अगस्त2024से 15अक्टूबर 2024तक  फर्जी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ दो महीने लंबा विशेष अभियान शुरू करेंगे।

पिछले साल मई 2023 में इस तरह के पहले अभियान में हजारों करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध जीएसटी चोरी से जुड़े करीब हजारों फर्जी पंजीकरणों का पता लगाने के बाद, वरिष्ठ केंद्र और राज्य कर अधिकारियों वाली राष्ट्रीय समन्वय समिति ने पिछले महीने “कर आधार को साफ करने” के लिए दूसरा विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया।

विशेष अभियान के तहत, जीएसटी नेटवर्क, विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (DGARM), सीबीआईसी के साथ समन्वय करके, विस्तृत डेटा विश्लेषिकी और जोखिम मापदंडों के आधार पर संदिग्ध/उच्च जोखिम वाले जीएसटीआईएन (GSTIN) की पहचान करेगा। ऐसी जानकारी आगे के सत्यापन के लिए क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी को दी जाएगी।जीएसटी की अन्वेषण इकाई जैसे BIFA/GAIN, ADVAIT, NIC Prime, E-Way Bill Analytics etc., इनका विश्लेषण कर जीएसटी परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें।

इसके बाद केंद्र और राज्य जीएसटी अधिकारी संदिग्ध जीएसटीआईएन (GSTIN) का समयबद्ध सत्यापन करेंगे। अगर यह पाया जाता है कि जीएसटीआईएन फर्जी है या मौजूद ही नहीं है, तो कर अधिकारी पंजीकरण को निलंबित करने और रद्द करने तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को रोकने की कार्रवाई शुरू करेंगे। कर अधिकारी जीएसटी अधिनियम की धारा 29, नियम 86 A के अंतर्गत आईटीसी ब्लॉक, यदि कोई करदाता मौके पर नहीं पाया जाता है, और उसके द्वारा सप्लाई नहीं की गई है, तो उस पर उचित कार्रवाई करे ।यदि दूसरे क्षेत्राधिकार से संबंधी करदाता संज्ञान में आता है ,तथा वह कर की हेरा फेरी कर रहा है। तो संबंधित कर अधिकारी को सूचित किया जाएगा। Annexure B के द्वारा।इस प्रक्रिया के लिए राज्य और केंद्र प्रत्येक जोन में एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल सभी कर अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। कर अधिकारियों को निर्देश दिया है। कि यदि किसी जीएसटीइन पर कर चोरी पाई जाती है ।तो  कार्यवाही करते हुए, कर वसूली करने के लिए धारा 83 की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारी क्षेत्र अधिकारी सहायता के लिए एनफोर्समेंट ऑफीसर (Enforcement Officer) की भी मदद ले सकते हैं या उन्हें जीएसटीएन को सूचित करते हुए अग्रिम कार्रवाई का अनुरोध कर सकते हैं।

सीबीआईसी (CBIC) ने क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए निर्देश में कहा, “सभी केंद्रीय और राज्य कर प्रशासनों द्वारा 16 अगस्त 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक दूसरा विशेष अखिल भारतीय अभियान चलाया जा सकता है, ताकि संदिग्ध/फर्जी जीएसटीआईएन का पता लगाया जा सके और अपेक्षित सत्यापन किया जा सके तथा इन फर्जी बिलर्स को जीएसटी इको-सिस्टम से बाहर करने और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए आगे की सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।”

सीबीआईसी (CBIC) ने क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा कि वे ऐसे फर्जी जीएसटीआईएन के पीछे के मास्टरमाइंड/लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कदम उठाएं, ताकि जहां भी आवश्यक हो, आगे की कार्रवाई की जा सके और सरकारी बकाया की वसूली और/या संपत्ति/ बैंक खातों आदि की अस्थायी कुर्की की जा सके। कर अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट में इसका उल्लेख करना होगा, यदि उन्हें सत्यापन/जांच के दौरान कोई नई कार्यप्रणाली कापता चलता है। जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 83 का प्रावधान है।

इस विशेष अभियान के दौरान सामने आई अनूठी कार्यप्रणाली को जीएसटी परिषद सचिवालय द्वारा संकलित किया जाएगा और बाद में इसे देश भर में केंद्रीय और राज्य कर प्रशासन के साथ साझा किया जाएगा।

16 मई, 2023 से 15 जुलाई, 2023 के बीच फर्जी पंजीकरण के खिलाफ़ पहले अभियान में, राज्य कर क्षेत्राधिकार से संबंधित 11,392 संस्थाएँ और सीबीआईसी क्षेत्राधिकार से संबंधित 10,399 संस्थाएँ) के पास जीएसटी पंजीकरण नहीं पाया गया। विशेष अभियान के दौरान राज्य – 8,805 करोड़ रुपये , केंद्र – 15,205 करोड़ रुपये) की संदिग्ध कर चोरी का पता चला।

Feedback and Reporting-

Annexure A के द्वारा कर अधिकारी अपने नोडल अधिकारी को, जो जोन स्तर पर नियुक्त किया गया है, सभी संदिग्ध करदाता की सूची तथा की गई कार्रवाई से अवगत कराएगा ।तथा नोडल अधिकारी Annexure C के द्वारा संदिग्ध करदाताओं के संबंध में जीएसटीएन को सूचित करेगा।

 कमिश्नर केंद्रीय जीएसटी जोन तथा चीफ कमिश्नर राज्य /UT से अनुरोध किया गया है। कि इस प्रोग्राम की वह मॉनिटरिंग करेंगे तथा लोकल स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता भी लेकर इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे ।स्टेट और केंद्र के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। कि वह इस प्रोग्राम की सभी सूचनाओं जीएसटी काउंसिल के सचिवालय को कंप्लीट रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध कराएंगे ।ताकि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी इस पर तुरंत कार्रवाई कर सके।

विशेष-

जीएसटी विभाग द्वारा फर्जी पंजीकरणों के खिलाफ दूसरे विशेष अखिल भारतीय अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी की है। जो प्रथम निर्देश संख्या 01/2023/जीएसटी/ दिनांक 4.5.2023 का संदर्भ लेते हुए दूसरा विशेष अखिल भारतीय अभियान दिनांक 16 अगस्त 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक चलाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति बनाई गई है। तथा उसके द्वारा राज्य व केंद्र के कर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कि इस अभियान को किस प्रकार सफल बनाना है। तथा फर्जी पंजीकरणों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई सुरक्षित करनी है ।ताकि जीएसटी में किया जा रहे फर्जी आईटीसी को रोका जा सके ।

यह लेखक के निजी विचार है।

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