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कर निर्धारण वर्ष 2022-2023 का लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न तथा एक अगस्त 2022 के बाद तीस दिन में आयकर रिटर्न का वेरिफिकेशन

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कर निर्धारण वर्ष 2022-2023 का लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न तथा एक अगस्त 2022 के बाद तीस दिन में आयकर रिटर्न का वेरिफिकेशन

ऐसे करदाता जिनका ऑडिट नही होता है तथा वेतन भोगी है यदि वह कर निर्धारण वर्ष 2022 -2023 का आयकर रिटर्न 31 जुलाई 2022 तक नही भर पाये है वह अभी भी लेट फीस के साथ अपना आयकर रिटर्न भर सकते है यदि करदाता की आय ढाई लाख तक है तो उसे कोई लेट फीस नही देनी है यदि करदाता की आयु 60 वर्ष से कम है तो उसे ढाई लाख से अधिक तथा पांच लाख से कम आय पर होने पर एक हजार की लेट फीस देनी होगी यदि करदाता की आयु साठ वर्ष से अधिक है तो उसे तीन लाख से अधिक तथा पांच लाख से कम आय होने पर एक हजार की लेट फीस देनी होगी यदि करदाता की आयु अस्सी वर्ष से अधिक है तो उसे पांच लाख तक की आय पर कोई लेट फीस नही देनी है यदि किसी करदाता की आय पांच लाख से अधिक है तो उसे पांच हजार की लेट फीस देनी होगी ऐसे करदाता जिनकी आय करयोग्य सीमा से अधिक है तथा उन्होंने आयकर का भुगतान नही किया है उन्हें ब्याज भी देना होगा आयकर रिटर्न जितनी देर से फ़ाइल किया जायेगा उतना ही अधिक ब्याज भी देना होगा उसके बाद ही आयकर रिटर्न फ़ाइल होगी ऐसे करदाता जिनका टीडीएस कट गया है मगर वह आयकर रिटर्न नही भर पाये है ऐसे करदाता अभी भी आयकर रिटर्न भर कर अपना रिफंड प्राप्त कर सकते है इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा दिनाँक 21-04-2022 से आयकर रिटर्न फाइलिंग के लिये नया नियम बनाया गया है

1 जिसमे यदि किसी व्यापारी की पिछ्ले साल में साठ लाख रुपये से अधिक बिक्री है तो आयकर रिटर्न फ़ाइल करना अनिवार्य है भले ही उसका प्रॉफिट कर मुक्त सीमा से कम हो

2 यदि किसी प्रोफेशन से दस लाख रुपये से अधिक की प्राप्तियां है उस स्तिथि में भी आयकर रिटर्न फ़ाइल करना अनिवार्य है.

3 यदि किसी व्यक्ति का पिछले साल में पच्चीस हजार से अधिक टीसीएस या टीसीएस है उस स्तिथि में भी आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है यदि ऐसे व्यक्ति की आयु साठ वर्ष से अधिक है जिसका टीडीएस या टीसीएस काटा गया है तो उस स्तिथि में यह सीमा पच्चीस हजार के स्थान से पचास हजार होगी.

4 यदि किसी करदाता द्वारा पिछले वर्ष में अपने सेविंग एकाउंट में पचास लाख से अधिक रुपये जमा किये गए है तो उन्हें भी आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है.

आयकर विभाग के पास जिन व्यपारियो के पास जीएसटी नंबर है उनकी बिक्री का पूर्ण विवरण उपलब्ध है अतः ऐसे व्यपारियो को अपना आयकर रिटर्न अवश्य भरना चाहिये जिससे उन्हें भविष्य में परेशानी न हो इसके अतिरिक्त सरकार के पास जिन व्यक्तियों का टीडीएस तथा टीसीएस कटता है उनकी भी पूर्ण जानकारी सरकार के पास है तथा जो व्यक्ति अपने सेविंग एकाउंट में अधिक रकम जमा करते है उनकी भी पूर्ण जानकारी सरकार के पास है अतः ऐसे व्यक्ति अपना आयकर रिटर्न अवश्य भरे जिससे उन्हें भविष्य में परेशानी न हो.

एक अगस्त 2022 के बाद जो भी आयकर रिटर्न भरे जायेंगे करदाता को उन्हें अब तीस दिन में वेरिफाई करना होगा 31 जुलाई से पहले भरे गये आयकर रिटर्न 120 दिन के अंदर वेरिफाई करने होंगे

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