वित्त वर्ष में भी अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आपके फाइनेंस, निवेश और टैक्स रिटर्न को लेकर कई चीजें जरूरी हैं जो आपको 31 मार्च 2019 से पहले करनी है। आपके निवेश और टैक्स रिटर्न पर इनकम टैक्स विभाग की नजर रहती है। अगर आप तय डेडलाइन पर ये काम नहीं निपटाते हैं तो आपको मुसीबत हो सकती है या पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं वह पांच काम जो 31 मार्च तक करना जरूरी है।
पैन–आधारलिंकिंग
पैन-आधार (PAN-Aadhaar) कार्ड को आपस में लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी गई है जो पहले 30 जून, 2018 तय की गई थी। अगर नए डेडलाइन के अंदर आपने यह जरूरी काम नहीं निपटाया तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन बेकार माना जाएगा।
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक अगर आप अपना ITR दाखिल करते हैं तो आपको 10 हजार रुपये की पेनल्टी देनी होगी। सरकार ने हालांकि छोटे करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से पांच लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए पेनल्टी की अधिकतम रकम एक हजार रुपये रखी है। अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 (आकलन वर्ष 2018-19) के इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती की है, तो उसमें सुधार करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च, 2019 है।
नहीं बेच पाएंगे शेयर
अगर आपके पास अभी भी शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं, तो उन्हें 1 अप्रैल, 2019 से पहले डीमैट में करा लें। अगर इस समय-सीमा के अंदर आपने शेयर को डीमैट में नहीं कराया, तो इन्हें बेच नहीं पाएंगे।
इन्वेस्टमेंट प्रूफ
अगर आप 80C के तहत अगर आप टैक्स में छूट चाहते हैं तो इसके लिए आपको 31 मार्च तक अपना इन्वेस्टमेंट प्रूव जमा करने होंगे। अपना इन्वेस्टमेंट प्रूव जमा करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। ताकि आप टैक्स छूट का फायदा उठा सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना
अगर आप मकान खरीदने की सोच रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ उठाना चाहते हैं, तो देर न करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 है।
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