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Summary: कृषि मंडी व्यापारियों के लिए ई-वे बिल के नियम, नियम 138 के तहत, हर पंजीकृत व्यक्ति को माल की आवाजाही से पहले एक ई-वे बिल तैयार करना होता है यदि कन्साइनमेंट मूल्य ₹50,000 से अधिक हो। हालांकि, करमुक्त माल जैसे प्याज और लहसुन के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है। माल की 50 किलोमीटर तक की अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए भाग बी विवरण प्रस्तुत करना वैकल्पिक है, और बीस किलोमीटर तक की दूरी पर भी ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है यदि ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ तौल कांटे या वेटब्रिज से किया जा रहा हो। ई-वे बिल 24 घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रद्द किया जा सकता है और इसकी वैधता 200 किमी प्रति दिन होती है, जिसे आठ घंटे के भीतर बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में, 1,00,000/- से अधिक कन्साइनमेंट मूल्य वाली कर योग्य मंडी वस्तुओं की जिलों के बीच आवाजाही के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है। माल के परिवहन के दौरान संबंधित दस्तावेज़ों का होना आवश्यक है, जिनमें ई-वे बिल की एक प्रति शामिल है। कृषिगत वस्तुओं के GST रेट और HSN कोड भी निर्दिष्ट किए गए हैं, जैसे दालें और प्याज पर 0% GST है, जबकि अन्य वस्तुओं पर 5% GST लागू होता है।

आवश्यकता [नियम 138]:- प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को माल की आवाजाही करने से पहले एक ईवे बिल तैयार करना होता है जिसका कन्साइनमेंट मूल्य 50,000/- (कुल मूल्य, करमुक्त मूल्य को छोड़कर) से अधिक है।

महत्वपूर्ण बिंदु :-

1. यदि माल करमुक्त है (उदाहरण के लिए, लहसुन, प्याज, दालें, अनाज आदि) तो ईवे बिल की आवश्यकता नहीं है।

2. यदि माल राज्य के भीतर पचास किलोमीटर तक की दूरी तक ले जाया जाता है तो निम्नलिखित परिस्थितियों में भाग बी विवरण प्रस्तुत करना वैकल्पिक है:

a) कन्साइनर के व्यवसाय के स्थान से ट्रांसपोर्टर के व्यवसाय के स्थान तक या

b) आगे के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टर के व्यवसाय के स्थान से अंततः कंसाइनी के व्यवसाय के स्थान तक।

3. यदि माल बीस किलोमीटर की दूरी तक ले जाया जा रहा है तो तो निम्नलिखित परिस्थितियों में ईवे बिल की आवश्यकता नहीं है:

a. कन्साइनर के व्यवसाय के स्थान से वजन के लिए तौल कांटे तक या

b. वेटब्रिज से उक्त कन्साइनर के व्यवसाय के स्थान पर वापस

शर्त :- माल की आवाजाही के साथ नियम 55 के अनुसार जारी डिलीवरी चालान शामिल हो

4. ई-वे बिल जनरेट होने के चौबीस घंटे के भीतर ई-वे बिल को पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रद्द किया जा सकता है

5. ईवे बिल की वैधता 200 किमी प्रति दिन है और इसकी समाप्ति के समय से आठ घंटे के भीतर इसकी वैद्यता अवधि को बढ़ाया जा सकता है (विस्तारित करते समय वैध कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए)

6. इसे प्राप्तकर्ता द्वारा निर्माण के 72 घंटों के भीतर अस्वीकार भी किया जा सकता है, या अन्यथा स्वीकृत माना जाएगा।

7. माल के मूल्य की परवाह किए बिना पंजीकृत प्रिंसिपल और जॉब वर्कर के बीच माल की अंतरराज्यीय आवाजाही के मामले में ईवे बिल अनिवार्य है।

8. मध्य प्रदेश राज्य के भीतर आवाजाही के मामले में नियम इस प्रकार है:

a. किसी भी कंसाइनमेंट मूल्य के लिए जिले के अंदर की आवाजाही के लिए ईवे बिल की आवश्यकता नहीं है

b. 1,00,000/- से अधिक कन्साइनमेंट मूल्य वाली कर योग्य मंडी वस्तुओं की जिलों के बीच की आवाजाही के लिए अनिवार्य है (15-04-2022 से, पहले की सीमा 50,000/- थी)

माल के परिवहनकर्ता द्वारा ले जाये जाने वाले दस्तावेज़ [नियम 138]

माल के परिवहनकर्ता के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :

a.

१. करयोग्य माल के लिए इनवॉइस (ई-इनवॉइस के मामले को छोड़कर, जहां आईआरएन वाला क्यूआर पर्याप्त है) या

२. करमुक्त माल के लिए बिल ऑफ़ सप्लाई या

३. डिलीवरी चालान (जहा माल बिकने नहीं जा रहा हो)

जैसा भी मामला हो; और

b. ई-वे बिल की एक प्रति या ई-वे बिल नंबर, या तो भौतिक रूप से या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस पर मैप की गई।

कुछ कृषि वस्तुओं के GST Rate एवं HSN Code

ENGLISH / SCIENTIFIC NAME HINDI NAME G.S.T RATE H.S.N CODE
LENTIL DAAL 0% 07134000
ONION PYAJ 0% 07031010
GARLIC LASSAN 0% 07032000
DEHYDRATED ONION DRY PYAJ 0% 07122000
DEHYDRATED GARLIC DRY LASSAN 0% 07129040
CORIANDER DHANIYA 5% 09092190
BLACK CUMIN, NIGELLA SEED KALONJI 5% 09093119
CUMIN JEERA 5% 09093129
TURMERIC HALDI 5% 09103020
CELERY AJMODA 5% 09109911
FENUGREEK METHI 5% 09109912
DILL SEED SUWA 5% 09109913
CAROM AJWAIN 5% 09109914
GARDEN CRESS ASALIYA, HALIM 5% 09109919
WHEAT GEHU 0% 10011090
BARLEY JAU 0% 10030090
MAIZE (CORN) MAKKA 0% 10059000
PEARL MILLET BAJRA 0% 10082029
Chenopodium quinoa QUINOA 5% 10085000
SOYABEANS SOYABEANS 5% 12010090
GROUND-NUT MOONGFALI 5% 1202
FLAX SEED, LINSEED ALSI 5% 12040090
SESAME SEEDS TILLI 5% 12074090
MUSTARD RAYDA, SARSO 5% 12075090
SAFFLOWER KUSUM 5% 12076090
POPPY SEEDS POSTA 5% 12079100
CHIA SEEDS SABJA BEEJ 5% 12079990
WATERMELON SEEDS TARBUJ KE BEEJ 5% 12079990
INDIAN GINSENG ASHWAGANDHA, ASGANDH 5% 12119099
PSYLLIUM ISOBGUL 5% 12119013
LEMON GRASS NIMBU GHAAS 5% 12119029
PSYLLIUM HUSK ISOBGUL HUSK 5% 12119032
CHIRAYTA CHIRAYTA 5% 12119091
TUKMARIA TUKMARIA 5% 12119092
BASIL SEEDS TULSI BEEJ 5% 12119094
HEART-LEAVED MOONSEED GILOY 5% 121190
COWHAGE/ Mucuna pruriens KOONCH BEEJ 5% 121190
NEEM LEAVES, POWDER NEEM PATTI , POWDER 5% 12119023
Asafoetida HEENG 5% 13019013
Galactomannan polysaccharide GUAR GUM 5% 13023290
HENNA LEAVE MEHENDI PATTA 5% 14041011

निष्कर्ष:

वर्तमान में, भारतीय जीएसटी व्यवस्था के तहत ई-वे बिल प्रणाली का उद्देश्य व्यापारिक लेनदेन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना और अवैध धन के प्रवाह को रोकना है। नियम 138 के तहत, पंजीकृत व्यक्तियों को तब ई-वे बिल तैयार करना होता है जब माल की कुल कीमत ₹50,000 से अधिक हो, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन पारदर्शी ढंग से हो रही हैं। करमुक्त वस्तुओं और सीमित दूरी पर माल की आवाजाही के लिए कुछ छूटों के बावजूद, यह प्रणाली महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के तहत संचालित होती है, जैसे कि डिलीवरी चालान और समय सीमा के भीतर ई-वे बिल की रद्दीकरण की संभावना।

आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि ई-वे बिल और इनवॉइस, माल के सही और कानूनी परिवहन के लिए आवश्यक हैं। विशेषकर, मध्य प्रदेश राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए अद्वितीय नियम हैं, जो स्थान और कंसाइनमेंट मूल्य पर आधारित हैं।

साथ ही, विभिन्न कृषि वस्तुओं के जीएसटी दर और एचएसएन कोड की जानकारी भी महत्वपूर्ण है, जो सही कराधान और ड्यूटी के निर्धारण में सहायता करती है। ये नियम और दिशा-निर्देश व्यवसायों को सही ढंग से संचालित करने में मदद करते हैं और संभावित दंडों से बचने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

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