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आयकर विभाग की सलाह: उच्च-मूल्य लेनदेन विसंगति

पिछले कुछ वर्षों में, आयकर विभाग विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन के बारे में बड़े पैमाने पर डेटा एकत्र कर रहा है, आयकर विभाग द्वारा जारी एसएमएस संदेश और ईमेल, करदाताओं को उसके पैन पर वित्तीय वर्ष 2022-2023 में हुए उच्च मूल्य वाले सभी लेनदेन के बारे में सूचित करते हुए स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। यह संदेश वित्तीय वर्ष 2022-2023 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए उच्च मूल्य वाले लेनदेन और आपके द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) के बीच विसंगतियों से सम्बंधित हैं।

आयकर विभाग से प्राप्त एसएमएस/ईमेल :

करदाताओं को आयकर विभाग से जारी एसएमएस/ईमेल निम्न प्रकार से हैं :

ध्यान दें ! आयकरदाता का नाम (X पैन X)

आयकर विभाग ने उच्च मूल्य के लेनदेन से संबंधित कुछ जानकारी की पहचान की है, जो आकलन वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23 से संबंधित) के लिए आपके द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न के अनुरूप नहीं प्रतीत होती है। आप अनुपालन पोर्टल पर जानकारी देख सकते हैं। कृपया अनुपालन पोर्टल पर ई-अभियान टैब के अंतर्गत अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन जमा करें या अपने आईटीआर को संशोधित करें।

ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर लॉग इन करने के बाद, कृपया “लंबित कार्रवाई” टैब पर जाएं और “अनुपालन पोर्टल” पर क्लिक करें। अनुपालन पोर्टल पर, ”ई-अभियान टैब” पर जाएँ और प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए अभियान प्रकार ”उच्च मूल्य लेनदेन” देखें। यदि आपके आईटीआर में जानकारी का सही हिसाब लगाया गया है, तो आप इस संदेश को अनदेखा कर सकते हैं। धन्यवाद, – आयकर विभाग।

आयकर विभाग से जारी उपरोक्त एसएमएस/ईमेल से आयकरदाताओ को परेशानी में डाल दिया है,

उपरोक्त एसएमएस/ईमेल संदेशों के कारण सोशल मीडिया पर मचे बवाल को देखते हुए आयकर विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट इस प्रकार जारी किया:

करदाताओं को उनके द्वारा किए गए लेनदेन से संबंधित हाल ही में भेजे गए SMS/EMAIL के संबंध में आयकर विभाग के संज्ञान में कुछ HIGH VALUE TRANSCTIONS आए हैं। यह SMS/EMAIL सभी करदाताओं को भेजा गया नोटिस नहीं है यह SMS/EMAIL करदाताओं को रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए लेनदेन के संबंध में आईटीडी के पास उपलब्ध जानकारी से अवगत कराने के लिए है।

यह SMS/EMAIL करदाताओं को एक अवसर प्रदान करना है और उन्हें आईटीडी के अनुपालन पोर्टल पर अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना है और यदि आवश्यक हो, तो पहले से ही दाखिल किए गए अपने रिटर्न को संशोधित करना या यदि अब तक दाखिल नहीं किया गया है तो रिटर्न दाखिल करना है।

निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए विलंबित रिटर्न को संशोधित करने या दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। करदाताओं से अनुरोध है कि वे प्राथमिकता के आधार पर संचार का जवाब दें।

तो, कर विभाग द्वारा जारी इस “स्पष्टीकरण” के अनुसार, यह SMS/EMAIL करदाताओं को केवल एक “सलाह” है जो केवल उन मामलों में भेजा गया है जहां आईटीआर और सूचना में प्रकटीकरण के बीच एक स्पष्ट DIFFERENCE है। पिछले कुछ वर्षों में, आयकर विभाग विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन के बारे में बड़े पैमाने पर डेटा एकत्र कर रहा है

अब, आयकर विभाग के पास निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रकार के लेनदेन के संबंध में प्रत्येक पैन धारक का पूरा विवरण है:

  • अचल संपत्ति के सौदे
  • म्युचुअल फंड लेनदेन
  • आईपीओ खरीद
  • क्रेडिट कार्ड का खर्च
  • बैंक का ब्याज
  • लाभांश

कर विभाग द्वारा जारी वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस):

अब, उपरोक्त सभी लेनदेन का विवरण कर विभाग द्वारा प्रत्येक पैन धारक को फॉर्म एआईएस नामक दस्तावेज़ में उपलब्ध कराया जाता है। यह करदाता वार्षिक सूचना विवरण है जिसे करदाता आयकर पोर्टल से डाउनलोड कर सकता है।

प्रत्येक करदाता को किसी भी वर्ष के लिए अपना कर रिटर्न दाखिल करने से पहले इसे डाउनलोड करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआईएस में रिपोर्ट किए गए लेनदेन दाखिल किए जाने वाले आईटीआर में विधिवत रिपोर्ट किए गए हों। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, उनके टैक्स रिटर्न में आय की कुछ वस्तुओं को शामिल करने से चूक जाने की बहुत अधिक संभावना है।

एक आम आदमी को ऐसी बारीकियों के बारे में जानकारी नहीं होगी और यदि वह आईटीआर स्वयं दाखिल करना चुनता है

करदाताओं के लिए एआईएस की जांच निम्न प्रकार से कर सकते हैं :

रिपोर्ट किए गए एआईएस की जांच करने और यह सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं कि क्या AIS रिपोर्ट और आईटीआर में वास्तव में कोई अन्तर है।

1. www.incometax.gov.in पर जाएं

2. अपने पैन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें

3. उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में “लंबित कार्यवाही” है। उस पर क्लिक करें

4. आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में पांच विकल्प मिलेंगे। उस सूची में “अनुपालन पोर्टल” चुनें

5. एक छोटी सी विंडो खुलेगी जिसमें निम्नानुसार लिखा होगा:

‘आगे बढ़ें’ बटन पर क्लिक करने पर, आपको अनुपालन पोर्टल पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। आप ई-फाइलिंग पोर्टल छोड़ देंगे और आयकर विभाग के अनुपालन पोर्टल तक पहुंच जाएंगे। अनुपालन पोर्टल तक पहुंचने में किसी भी कठिनाई के मामले में, कृपया टोल फ्री नंबर 1800-103-4215 पर अनुपालन पोर्टल हेल्प डेस्क से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें पर दिए गए हेल्प डेस्क विवरण देखें।

6. इस संदेश के नीचे दो विकल्प हैं – “रद्द करें” और “आगे बढ़ें”

“आगे बढ़ें” पर क्लिक करें

7. आपके ब्राउज़र में निम्नलिखित URL के साथ एक और टैब खुलेगा: https://ais.insight.gov.in/complianceportal/ais/home/page

8. इस पेज पर कई विकल्प हैं। “ई-अभियान” चुनें

9. आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित विंडो दिखाई देगी:

10. तो, अब आपको उपरोक्त स्क्रीनशॉट में दिखाए गए “एआईएस में फीडबैक प्रदान करें” टैब पर क्लिक करके एआईएस पर वापस जाना होगा।

11. जब आप ऐसा करेंगे, तो आपकी स्क्रीन पर निम्नानुसार एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी:

12. “ओके” पर क्लिक करके आगे बढ़ें

13. फिर आपको अपनी स्क्रीन पर एआईएस डेटा मिलेगा। इसे विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसा कि नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट से देखा जा सकता है:

14. यदि आप इस भाग बी में “एसएफटी सूचना” का चयन करते हैं, तो आपको वर्ष के दौरान आपके द्वारा दर्ज किए गए विभिन्न वित्तीय लेनदेन का विवरण आपकी स्क्रीन पर मिलेगा, जैसा कि विभिन्न एजेंसियों / निकायों द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

15. एसएफटी सूचना में ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि के लिए, आप उस आइटम पर क्लिक कर सकते हैं और यह विस्तारित होकर आपको पूरी जानकारी देगा। जानकारी के दाहिनी ओर, एक शीर्षक “फीडबैक” है। इसके अंतर्गत सामान्यतः “वैकल्पिक” शब्द आता है।

16. “वैकल्पिक” पर क्लिक करें और एक नई स्क्रीन निम्नानुसार दिखाई देगी:

17. “फीडबैक प्रकार” के टैब में, निम्नानुसार ड्रॉप डाउन विकल्प हैं:

जानकारी सही है

जानकारी पूरी तरह सही नहीं है

अन्य PAN /वर्ष से सम्बंधित जानकारी

जानकारी डुप्लिकेट है/अन्य जानकारी में शामिल है

जानकारी से इनकार किया गया है

18. यदि संबंधित जानकारी आपके रिकॉर्ड और आपके आईटी रिटर्न से मेल खाती है, तो पहले विकल्प यानी “सूचना सही है” पर क्लिक करें और फिर एसएफटी सूचना में अगले आइटम पर जाएं।

19. यदि जानकारी सही नहीं है और आप ऊपर उल्लिखित किसी अन्य विकल्प का चयन करते हैं, तो आगे विवरण प्रदान करना आवश्यक है।

निष्कर्ष: आयकर विभाग की सलाह का उद्देश्य करदाताओं के बीच अनुपालन और जागरूकता बढ़ाना है। करदाताओं के लिए एआईएस की सक्रिय रूप से समीक्षा करना, किसी भी विसंगति की पहचान करना और तुरंत प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। स्पष्टीकरण संचार की सलाहकार प्रकृति को रेखांकित करता है, करदाताओं को दंडित करने के बजाय उन्हें सुविधा प्रदान करने में इसकी भूमिका पर जोर देता है। संभावित समस्याओं से बचने के लिए अनुपालन पोर्टल पर निर्दिष्ट समय सीमा तक संचार का जवाब देना आवश्यक है। सूचित रहें, कर पेशेवरों से परामर्श लें, और सटीक और अनुपालन कर फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

Author Bio

Ashish Kamthania (Saxena), Managing Director : TAX & LEGAL PROFESSIONAL PRIVATE LIMITED, RAMPUR UP INDIA currently (at present) : Secretary : TAX BAR ASSOCIATION, RAMPUR UP 244901 INDIA Treasurer : RAMPUR TAX BAR ASSOCIATION, RAMPUR UP 244901 INDIA STATE EXECUTIVE MEMBER : THE UP TAX BAR View Full Profile

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