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GST:- one Tip a Day By
CA Sudhir Halakhandi

कम्पोजीशन स्कीम में जो डीलर्स जाना चाहते है वे निम्नलिखित बातें विशेष और पर ध्यान रखें 

-यदि उनके द्वारा किसी एक पेन पर जारी किसी भी  रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए वे यदि कम्पोजीशन डीलर नहीं हैं तो वे उसी राज्य में या देश में किसी अन्य राज्य में भी में वे कम्पोजीशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं.

-75.00 लाख रूपये की जो सीमा है कम्पोजीशन के लिए उसमें करयोग्य, करमुक्त सभी प्रकार की बिक्री एवं पूरे भारत में एक ही पेन पर लिए हुए सभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का समस्त टर्नओवर जोड़ा जाएगा.

यदि आप उन वस्तुओं को भी बेचते है जो जी.एस.टी. दायरे से बाहर है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट या लिकर तो आप अन्य वस्तुओं को बेचते हुए भी कम्पोजीशन का लाभ नही ले सकते है .

-कम्पोजीशन डीलर को एक बार तो कर का पूरा भुगतान सरकार को करना ही होता  है  . यदि कम्पोजीशन डीलर एक रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है तो उसे टैक्स देगा और यदि अन रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है तो रिवर्स चार्ज के दौरान स्वयम कर का भुगतान करेगा. कम्पोजीशन कर हमेशा इस कर के भुगतान के  बाद होगा.

-कम्पोजीशन डीलर से कोई रजिस्टर्ड जी.एस.टी. डीलर (दूसरे कम्पोजीशन डीलर को छोड़कर ) माल नहीं खरीदेगा क्यों कि इस माल में पहले ही एक बार का एक जुडा है लेकिन इसकी क्रेडिट खरीददार को  नहीं मिलती है और इससे उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है .  

-कम्पोजीशन की दर ट्रेडर्स के लिए 1%, निर्माता के लिए 2% एवं रेस्टोरेंट के लिए 5% प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जिसमें आधी एस.जी.एस.टी. होगी एवं आधी सी.जी.एस.टी. होगी . अंतिम दरें अभी तय नहीं हुई है .

कम्पोजीशन डीलर्स यदि करयोग्य वस्तुओं के साथ करमुक्त वस्तुएं भी बेचते है तो उन्हें उनपर भी ऊपर लिखी दर पर कम्पोजीशन कर का भुगतान करना होगा.

-कम्पोजीशन डीलर्स राज्य के बाहर से माल खरीद सकेंगे लेकिन राज्य के बाहर बेच नहीं सकेंगे.

-कम्पोजीशन डीलर्स को अपना रिटर्न त्रैमासिक आधार पर भरना होगा  .   

सेवा प्रदाता कम्पोजीशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकेंगे लेकिन रेस्टोरेंटस इसका अपवाद है जैसा ऊपर बताया गया है .

-जो डीलर्स कम्पोजीशन में जाना चाहते हैं उन्हें जी.एस.टी. कॉमन पोर्टल पर जी.एस.टी. लागू होने के 30 दिन के भीतर GST CMP-01 में अप्लाई करना होगा.

-कम्पोजीशन डीलर्स किसी प्रकार का कर अपने ग्राहकों से बिल में एकत्र नहीं कर पायेगे.

-कम्पोजीशन डीलर्स को उनके प्रारम्भिक स्टॉक और खरीद पर किसी भी ररह की इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी.

-कम्पोजीशन डीलर्स जब 75 लाख रूपये की सेल क्रॉस कर जायेंगे तो वे स्वत: ही जी.एस.टी. डीलर्स में बदल जायेंगे.

-CA Sudhir Halakhandi

“Halakhandi”, Laxmi Market, Beawar-305901(Raj)

Cell- 9828067256, MAIL –sudhirhalakhandi@gmail.com

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2 Comments

  1. SURESH says:

    सर नमस्कार !

    मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई फार्म वर्तमान में अगर वैट में रजिस्ट्रड है और GST में वो कम्पोजीशन स्कीम में जाना चाहती है,उसके पास इनपुट वैट बैलेंस नहीं है बल्कि स्टॉक पड़ा है तो क्या उसे स्टॉक पर वर्तमान वैट रेट पर टैक्स डिपाजिट करना पड़ेगा या नहीं ?

  2. CA DEEPAK JAIN says:

    Composition Dealer Turnover 10 Lac Tax Due 10K Expenses on which reverse charge is payable is Rs 100000 GST on reverse charge basis 5000 tax to be deposited by composition dealer shall be 5000 + 10000 or 5000 +5000 please clarify..

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