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CA Santosh Mishra

कम्पनीज एक्ट 2013 में सिक्योरिटीज इशू करने के उपर बहुत सारे बदलाव किये गए है, अब यदि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है तो प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसीजर को फॉलो करना होगा. प्राइवेट कंपनी निम्न दो तरीके से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है(धारा 23 ऑफ़ कम्पनीज एक्ट 2013):-

  1. Right Share या Bonus Share इशू करके या
  2. प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसीजर को फॉलो करके

चुकी प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रोसीजर बहुत ही पेचीदा बना दिया गया है यदि एक प्राइवेट कंपनी अपने EXISTING SHARE HOLDERS को SHARE इशू करना चाहती है तो बिना प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोसीजर को फॉलो किये ही धारा 62 में दिए गए प्रावधानों को फॉलो करके RIGHT SHARE या BONUS SHARE इशू कर सकती है लेकिन यदि EXISTING SHARE HOLDERS के अलावा SHARE इशू करना चाहती है तो कंपनी को धारा 42 में बताये गये प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करना ही होगा.

MEANING OF PRIVATE PLACEMENT : Any offer of securities or invitation to subscribe securities to a select group of persons by a company (other than by way of public offer) through issue of a private placement offer letter and which satisfies the conditions specified in section 42 of the Act.

PROCEDURES HAVE TO FOLLOWED FOR PRIVATE PLACEMENT

1.       BOARD MEETING बुलाना : BOARD MEETING में निम्न कार्य करने होंगे

a. OFFER LETTER तैयार करना

b.  उन लोगो का लिस्ट तैयार करना जिन्हें ऑफर दिया जायेगा

c.   SHARE HOLDERS के मीटिंग में SPECIAL RESOLUTION पास करने हेतु नोटिस तैयार करना

2.  SHARE HOLDERS का मीटिंग बुलाना: इस मीटिंग में निम्न कार्य किये जायेंगे

a.  SHARE इशू करने के सम्बन्ध में SPECIAL RESOLUTION पास किया जायेगा

b.    DRAFT OFFER LETTER को SHARE HOLDERS APPROVE करेगा

मीटिंग बुलाने और RESOLUTION पास करते टाइम मीटिंग और RESOLUTION के सम्बन्ध में कम्पनीज एक्ट,2013 में बताये गए प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा.जैसे SHARE HOLDERS के मीटिंग और नोटिस में कम से कम 21 दिन का अंतर रखना, SPECIAL RESOLUTION पास करने हेतु आवस्यक मेजोरिटी से RESOLUTION पास करना और बोर्ड मीटिंग और नोटिस में कम से कम 7 दिन का अंतर रखना.

3.  ROC में फाइल किये जाने वाले डाक्यूमेंट्स :

a.   MGT-14: SPECIAL RESOLUTION पास होने के 30 दिन में MGT-14 ROC में फाइल किया जायेगा

b.   PAS-4+PAS-5 : OFFER LETTER जारी होने के 30 दिन में PAS-4 और PAS-5, GNL-2 में ROC में फाइल करने होंगे

c. MGT-14: BOARD में SHARE ALLOTMENT के सम्बन्ध में RESOLUTION पास होने के 30 दिन में MGT-14 ROC में फाइल करना होगा

d. PAS-3 : अलोतमेंट के 30 दिन में PAS-3 ROC में फाइल करना होगा

MGT-14 कंपनी को दो बार फाइल करने होंगे पहला SPECIAL RESOLUTION के लिए दूसरा जब SHARE अलोटमेंट के लिए बोर्ड में RESOLUTION पास किया जायेगा सब्सक्राइबर का एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव होने के बाद.

मुख्य पॉइंट्स जिन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट्स के टाइम फॉलो करना अनिवार्य है :

SPECIAL RESOLUTION : प्राइवेट प्लेसमेंट में कोई भी सिक्योरिटीज तब तक जारी नहीं किये जा सकते है जब तक की इसके सम्बन्ध में SHARE HOLDERS के मीटिंग में SPECIAL RESOLUTION पास नहीं किया गया हो प्रत्येक ऑफर के सम्बन्ध में.

LIMIT OF MEMBERSHIP: एक फाइनेंसियल वर्ष में 200 से अधिक मेम्बर को SHARE अलोट नहीं किया जा सकता है, 200 को काउंट करने में QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS को शामिल नहीं किया जायेगा.

RESTRICTION ON FRESH OFFER: तब तक कोई फ्रेश SHARE अलोट नहीं किया जा सकता है जब तक पहले किये गये किसी प्रकार का ऑफर या अलोटमेंट कम्पलीट नहीं हो जाता है.

LIMIT SIZE : प्रत्येक पर्सन को जो ऑफर दिया गया है उनका फेस वैल्यू कम से कम RS. 20000 का होगा.

PAYMENT FROM BANK ACCOUNT: APPLICATION MONEY सिर्फ सेपरेट बैंक अकाउंट में ही रिसीव किया जायेगा मतलब, CASH में APPLICATION MONEY रिसीव करना पॉसिबल नहीं है.

ALLOTMENT OF SECURITIES: सिक्योरिटीज का अलोटमेंट SHARE APPLICATION MONEY रिसीव होने के 60 दिन में सिक्योरिटीज अलोट कर देने होंगे अन्यथा 60 दिन समाप्त होने के 15 दिन में SHARE APPLICATION MONEY रिफंड कर देने होंगे, यदि बताये गए टाइम में APPLICATION MONEY रिफंड नहीं किया जाता है तो कंपनी को 12% के दर से इंटरेस्ट के साथ रिफंड करने होंगे.

USE OF APPLICATION MONEY: कंपनी APPLICATION MONEY का यूज़ अपने बिजनेस में तब तक नहीं कर सकती है जब तक की सिक्योरिटीज अलोट नहीं हो जाता है.

MY PERSONAL OPINION ON USE OF MONEY: एक्ट में कही भी ये नहीं बताया गया है APPLICATION MONEY रिसीव होने के कितने दिन बाद सिक्योरिटीज अलोट करना है, यदि कंपनी फण्ड को अधिक दिन तक ब्लॉक रखना नहीं चाहती है तो जिस दिन APPLICATION MONEY बैंक में रिसीव होता है उसी दिन बोर्ड मीटिंग के लिए नोटिस दे दिया जाये और नोटिस के 7 दिन बाद बोर्ड मीटिंग करके सिक्योरिटीज अलोट कर दिया जाए इसके बाद कंपनी SHARE APPLICATION MONEY को अपने बिजनेस में लगा सकती है. लेकिन कंपनी को किसी भी हालत में कम से कम 7-8 दिन तो फण्ड को ब्लाक रखना ही होगा.

ADVERTISEMENT: किसी प्रकार का ADVERTISEMENT सिक्योरिटीज इशू करने के सम्बन्ध नहीं किया जायेगा.

WHEN TREATED AS PUBLIC OFFER: यदि धारा 42 में दिये गए प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट में सिक्योरिटीज इशू करते टाइम तो इस ऑफर को पब्लिक ऑफर माना जायेगा और SECURITIES CONTRACTS(REGULATION) ACT, 1956 और SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ACT,1992 के सारे प्रावधान लागु होगा.

OFFENCE AND PENALTY: यदि एक्ट में दिए प्रावधानों को फॉलो नहीं किया जाता है तो कंपनी, प्रमोटर और डायरेक्टर को निम्न AMOUNT से पेनालिज़ किया जायेगा:

a. 2,00,00,000 या

b. वह AMOUNT जो इस अलोटमेंट में इन्वोल्व है

इन दोनों में जो अधिक हो

और पेनाल्टी का आर्डर पास होने के 30 दिन में SUBSCRIPTION AMOUNT को रिफंड भी करना होगा

CA S.K. MISHRA, SHRAWAN RUNGTA &CO. ,   NEW DAKBUNGLOW ROAD PATNA ,PH.-9570558536

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