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CA Santosh Mishra

प्राइवेट कंपनी में फण्ड जुटाने के तरीके, कम्पनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुसार

चुकी कम्पनीज एक्ट 2013 जब से आया है एक कंपनी को फण्ड रेज करने के ऊपर बहुत सारे कंडीशन लग गया है I जैसे कंपनी प्राइवेट या पब्लिक निम्न के अलावा किसी से लोन नहीं ले सकती है:-

(a)    अपने डायरेक्टर से( लेकिन डायरेक्टर लोन लेकर कंपनी को लोन नहीं दे सकती है)

(b)   किसी ऐसे कंपनी से जहाँ कॉमन डायरेक्टर ना हो

(c)    किसी बैंक या फाइनेंसियल Institutions से

यदि कंपनी उपरोक्त के अलावा किसी से लोन लेती है तो इसे पब्लिक deposit माना जायेगा, इस तरीके से फण्ड रेज करने का दायरा बहुत ही सिमित कर दिया गया है,पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने किसी रिलेटिव से, अपने शेयर होल्डर्स से अपने किसी ग्रुप कंपनी से लोन लेकर फण्ड रेज कर लेती थी लेकिन अब फण्ड रेज करने का ये सब तरीका समाप्त हो गया है कंपनी एक्ट के नए प्रावधानों के अनुसार.

निम्न ऐसे कुछ तरीके है जो कंपनी एक्ट के नए प्रावधानों का पालन करते हुए कम्पनी फण्ड रेज कर सकती है :-

(1)    कंपनी अपने डायरेक्टर से लोन ले तो सकती है लेकिन कंडीशन ये है की डायरेक्टर लोन ले कर लोन नहीं दे सकती है, ऐसे स्थिति में अब यदि डायरेक्टर के पास भी फण्ड न हो तो ऐसे में डायरेक्टर के पास एक विकल्प यही है की डायरेक्टर अपने किसी रिलेटिव से गिफ्ट लेकर कंपनी को लोन देI

  •  As per Rule 2(C) any amount received from a person who, at the time of the receipt of the    amount, was a director of the company. The director from whom money is received, furnishes to the company at the time of giving the money, a declaration in writing to the effect that the amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting loans or deposits from others;

(2)    कंपनी किसी ऐसे कंपनी से लोन ले सकती है जो कॉमन डायरेक्टर वाली कंपनी नहीं हैI

(3)    कंपनी किसी बैंक या फाइनेंसियल Institutions से लोन ले सकती हैI

(4)    कंपनी अपने किसी Customer से एडवांस ले सकती है लेकिन कंडीशन ये है की ये एडवांसेज 365 दिन से अधिक दिनों तक का न हो नहीं तो इसे पब्लिक डिपाजिट माना जायेगा, in other words कंपनी यदि किसी Customer से एडवांस ली है तो इसे 365 दिन से पहले समाप्त करना होगा या तो goods सप्लाई करके या एडवांसेज का मनी वापस करकेI

(5)    शेयर इशू करके कंपनी फण्ड रेज कर सकती है, कंपनी शेयर निम्न दो तरीके से इशू कर सकती है:-

a.       अपने existing शेयर होल्डर्स को right शेयर इशू करके या

b.      प्राइवेट प्लेसमेंट के Through शेयर इशू करके

प्राइवेट प्लेसमेंट के procedures के बारे में हम अपने पहले आर्टिकल में जिक्र कर चुके है, यहाँ हम Right शेयर इशू के procedure के बारे में समझेंगेI

एक कंपनी अपने existing शेयर होल्डर्स को बिना प्राइवेट प्लेसमेंट के procedure को फॉलो किये ही धारा 62 में बताये गए प्रावधानों का पालन करके Right शेयर इशू कर सकती हैI

Procedures for issue of Right Shares

(a) Board Meeting :-

  • बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिये कम से कम 7 दिन पहले नोटिस इशू करना होगा
  • बोर्ड मीटिंग में ऑफर लैटर को approve किया जायेगा, ऑफर लैटर में Renunciation right भी शामिल होगा
  • इशू के ओपनिंग होने से कम से कम 3 दिन पहले सभी existing शेयर होल्डर्स को ऑफर लैटर भेजा जायेगा और यह ऑफर लैटर Email/ Registered Post या Speed Post से भेजना होगा
  • सभी शेयर होल्डर्स से Right शेयर के सम्बन्ध में Acceptance/ Rejection या Renunciation प्राप्त किया जायेगा

(b) Board Meeting :-

  • पुनः बोर्ड मीटिंग बुलाया जायेगा इस के लिये फिर से 7 दिन पहले नोटिस दिया जायेगा
  • बोर्ड मीटिंग में शेयर के allotment और इशू को approve किया जायेगा
  • शेयर अलोट होने के 30 दिन में PAS-3 ROC में फाइल करना होगा
  • शेयर इशू के Resolution पास होने के 30 दिन में MGT-14 ROC में फाइल करने होंगे

Major points to be consider at the time Issue of Right Shares

  • Right शेयर existing शेयर होल्डर्स को उनके शेयर के proportion में दिया जायेगा
  • Right शेयर के ऑफर को Renounce/ Accept या रिजेक्ट करने के लिये कम से कम 15 दिन का समय दिया जायेगा
  • Right शेयर के लिये धारा 42 के प्रावधानों का पालन करना अवश्यक नहीं है जैसे एप्लीकेशन मनी को सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के 60 दिन के अन्दर शेयर अलोट करना

(The author is a practicing CA at Patna base Firm. He can be reached at santosh.mishra.92123015@facebook.com, Ph.-9570558536)

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9 Comments

  1. mohit mittal says:

    Sir ji if i have to declare my deposits that is within 365 days and will have to file dpt-3 or dpt-4 but what if i have accepted deposits aafter 30.6.

  2. S.K.Mishra says:

    after 12th September,2013 only followings loan are permissible:
    1 Loan from Director
    2 Loan from Corporate Entity
    3 Loan from Bank and Financial Institutions

    otherwise shall be teat as a Public deposit

  3. Ankur says:

    As far as our company, we are facing serious financial condition as per Company’s Act 2013.

    We have arranged unsecured loans from our friend and close relatives. Now , we have to return them back by march 31,2015.

    Is it compulsory or we can do something else.

    Pl advice at earliest.

    Thanks

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